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28 tuojh 2016
सं॰ 3578—श्री राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी, ग्राम-विराजी टोला, हरिराहा, थाना-करजाईन, अंचल-राघोपुर, श्री राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी, ग्राम-विराजी टोला, हरिराहा, थाना-करजाईन, अंचल-राघोपुर, श्री राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी, ग्राम-विराजी टोला, हरिराहा, थाना-करजाईन, अंचल-राघोपुर, जिला-सुपौल पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-4208 है। जिला-सुपौल पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-4208 है। जिला-सुपौल पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-4208 है।
2015 को मंदिर प्रांगन में अंचल अधिकारी, राघोपुर, की अध्यक्षता इस न्यास कि प्रबंधन के लिए दिनांक 26.06.2015 को मंदिर प्रांगन में अंचल अधिकारी, राघोपुर, की अध्यक्षता इस न्यास कि प्रबंधन के लिए दिनांक 26 में एक आमसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें थानाध्यक्ष, करजाईन भी उपस्थित थें। आम सभा द्वारा न्यास में एक आमसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें थानाध्यक्ष, करजाईन भी उपस्थित थें। आम सभा द्वारा न्यास में एक आमसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें थानाध्यक्ष, करजाईन भी उपस्थित थें। आम सभा द्वारा न्यास समिति गठन हेतु नौ सदस्यों का चयन किया गया। समिति गठन हेतु नौ सदस्यों का चयन किया गया।
राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी, ग्राम-विराजी टोला, हरिराहा, थाना-करजाईन, अंचल-राघोपुर, जिला-सुपौल अतः श्री राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी, ग्राम-विराजी टोला, हरिराहा, थाना-करजाईन, अंचल-राघोपुर, जिला-सुपौल राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी, ग्राम-विराजी टोला, हरिराहा, थाना-करजाईन, अंचल-राघोपुर, जिला-सुपौल की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु एक न्यास समिति का गठन आवष्यक प्रतीत की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु एक न्यास समिति का गठन आवष्यक प्रतीत की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु एक न्यास समिति का गठन आवष्यक प्रतीत होता है।
32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 क जो धार्मिक न्यास की उप विधि संख्या 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राधा कृष्ण जो धार्मिक न्यास की उप विधि संख्या 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राधा कृष्ण जो धार्मिक न्यास की उप विधि संख्या 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी, ग्राम-विराजी टोला, हरिराहा, थाना-करजाईन, अंचल-राघोपुर, जिला-सुपौल की परिसम्पत्तियों ठाकुरबाड़ी, ग्राम-विराजी टोला, हरिराहा, थाना-करजाईन, अंचल-राघोपुर, जिला-सुपौल की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, ठाकुरबाड़ी, ग्राम-विराजी टोला, हरिराहा, थाना-करजाईन, अंचल-राघोपुर, जिला-सुपौल की परिसम्पत्तियों संरक्षण, सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के संरक्षण, सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के संरक्षण, सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है। लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।
योजनायोजनायोजनायोजना
1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम
32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''''''''श्री राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ीश्री राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ीश्री राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ीश्री राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी
श्री राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ीश्री राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ीश्री राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ीश्री राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी'' '' '' '' होगा तथा श्री राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ीश्री राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ीश्री राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ीश्री राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी न्यास न्यास न्यास न्यास 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16 (cid:22)सत(cid:24)बर 2016 5. मन्दिर में प्राप्त होने वाले सभी चन्दा, चढ़ावा एवं मांगलिक/धार्मिक आयोजनों के लिए निर्धारित राषि के लिए दाताओं को उचित पावती रसीद दी जायेगी और उसका सम्यक् लेखा संधारण किया जायेगा। 6. न्यास समिति के आय-व्यय में शुचिता एवं पारदर्षिता रखेगी। 7. मन्दिर में आने वाल आस्थावान भक्तों के साथ किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जायेगा। महिला दर्षनार्थियों की सुविधा का विषेष ध्यान रखा जायेगा। कुष्णाष्टमी आदि विषेष अवसरों पर भक्तों की सुविधा एवं सुरक्षा का ख्याल रखा जायेगा।
8. मन्दिर परिसर में भेंट पात्र रखे जायेंगे जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति के दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर सत्यापित पंजी में प्रविष्टि के बाद बैंक खाता में जमा की जायेगी। 9. न्यास समिति न्यास परिसर को स्वच्छ एवं अतिक्रमणमुक्त, यदि हो तो, रखेगी। 10. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक् अनुपालन सुनिष्चित करेगी तथा वार्षिक आय-व्यय का विवरण, बजट, देय शुल्क की राषि एवं बैठकों की कार्यवृत्त पर्षद को ससमय भेजेगी।
11. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगें। सचिव समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्तरूप देने के लिए उत्तरदायी होगें और कोषाध्यक्ष लेखा की सम्यक् संधारण के लिए जिम्मेवार होंगे।
12. न्यास समिति की बैठक सामान्यतः मन्दिर परिसर में होगी। यह बैठक प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम एक बार अवष्य होगी।
13. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संषोधन का अधिकार पर्षद में निहित होगा। 14. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि मन्दिर की सम्पत्ति से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभान्वित होगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
15. उपर्युक्त योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :- (1) श्री झपट भिन्दवार, पिता-खभबी भिन्दवार, पता-विराजी टोला, ग्राम-हरिराहा - अध्यक्ष (2) श्री रामरूप यादव, पिता-स्व0 रौदी यादव, ग्राम- हरिराहा, - उपाध्यक्ष (3) श्री रमण प्रसाद उर्फ कन्हैया दास, ग्राम-मोतीपुर, - सचिव (4) श्री अमरेन्द्र यादव, पिता- स्व0 यदु यादव, ग्राम-हरिराहा - कोषाध्यक्ष (5) श्री बाबूनंद यादव, पिता- स्व0 भूषाय यादव, ग्राम-हरिराहा - सदस्य (6) श्री महंथी ठाकुर पिता-स्व0 भूटाय ठाकुर, ग्राम-हरिराहा - सदस्य (7) श्री सीताराम यादव, पिता-स्व0 अयम यादव, ग्राम-हरिराहा - सदस्य (8) श्री सीताराम यादव उर्फ विजल, पिता- स्व0 अवधी यादव, ग्राम-हरिराहा - सदस्य (9) श्री षिव नारायण यादव, पिता- स्व0 अषर्फी यादव, ग्राम-हरिराहा - सदस्य यह योजना दिनांक 01.02.2016 से प्रभावी होगी और इसका कार्यकाल 05 वर्षो का होगा। दो स्थान अभी भी रिक्त हैं। एक अनुसूचित जाति और दूसरा अति पिछड़ा वर्ग से नाम न्यास समिति पहली बैठक के एक माह के अन्दर प्रस्ताव पारित कर भेजें।
आदेश से, किषोर कुणाल,किषोर कुणाल,किषोर कुणाल,किषोर कुणाल,
अध्यक्ष।
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