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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 16 September 2016

Published 16 September 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-09-16.751
Languages
English, Hindi

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सं॰ 3-ए-5-से॰नि॰-10/2008 (अंश)

3-ए-5-से॰नि॰-10/2008 (अंश)-7181/वि॰—भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्‌ द्वारा बिहार सेवा संहिता, 1952 में द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्‌ द्वारा बिहार सेवा संहिता, 1952 में द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्‌ द्वारा बिहार सेवा संहिता, 1952 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संहिता बनाते हैं :— संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संहिता बनाते हैं :—

बिहार सेवा (संशोधन) संहिता, 2016201620162016 बिहार सेवा (संशोधन) संहिता, बिहार सेवा (संशोधन) संहिता, बिहार सेवा (संशोधन) संहिता,

(1) यह बिहार सेवा (संशोधन) संहिता, 2016 कही जा सकेगी । 1111.... संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ ।-संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ ।-संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ ।-संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ ।-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ ।-संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ ।-संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ ।-संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ ।-(1) यह बिहार सेवा (संशोधन) संहिता, 2016 कही जा सकेगी । (2) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।

यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।नियम (1) के विद्यमान परन्तुकों के बाद ार सेवा संहिता के नियम-73 के उप-नियम (1) के विद्यमान परन्तुकों के बाद नियम (1) के विद्यमान परन्तुकों के बाद नियम (1) के विद्यमान परन्तुकों के बाद 2222.... बिहबिहबिहबिहार सेवा संहिता के नियम-73 के उप- ार सेवा संहिता के नियम-73 के उप- ार सेवा संहिता के नियम-73 के उप- नियम (1) के विद्यमान परन्तुकों के बाद नियम (1) के विद्यमान परन्तुकों के बाद नियम (1) के विद्यमान परन्तुकों के बाद नियम (1) के विद्यमान परन्तुकों के बाद ार सेवा संहिता के नियम-73 के उप- ार सेवा संहिता के नियम-73 के उप- ार सेवा संहिता के नियम-73 के उप- ार सेवा संहिता के नियम-73 के उप- निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगाः—निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगाः—निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगाः—निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगाः— निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगाः—निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगाः—निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगाः—निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगाः— "परन्तु और भी कि बिहार दंत चिकित्सा सेवा के चिकित्सा संवर्ग (शिक्षक एवं पदाधिकारी) ी कि बिहार दंत चिकित्सा सेवा के चिकित्सा संवर्ग (शिक्षक एवं पदाधिकारी) के सदस्यों एवं बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा सेवा के चिकित्सक की सेवानिवृत्ति उस बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा सेवा के चिकित्सक की सेवानिवृत्ति उस बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा सेवा के चिकित्सक की सेवानिवृत्ति उस माह की अंतिम तिथि को अपराह्‌न में होगी जिस माह में वे 67 वर्ष की आयु पूरी कर माह की अंतिम तिथि को अपराह्‌न में होगी जिस माह में वे 67 वर्ष की आयु पूरी कर माह की अंतिम तिथि को अपराह्‌न में होगी जिस माह में वे 67 वर्ष की आयु पूरी कर ाह की पहली तिथि को उनकी जन्म तिथि है, तो वे उसके लेते हैं, किंतु यदि किसी माह की पहली तिथि को उनकी जन्म तिथि है, तो वे उसके लेते हैं, किंतु यदि किसी म ठीक पहले के माह की अंतिम तिथि के अपराह्‌न में सेवानिवृत्त होंगे"। ठीक पहले के माह की अंतिम तिथि के अपराह्‌न में सेवानिवृत्त होंगे"। बिहार के राज्यपाल के आदेश से, बिहार के राज्यपाल के आदेश से, बिहार के राज्यपाल के आदेश से, बिहार के राज्यपाल के आदेश से, बिहार के राज्यपाल के आदेश से, बिहार के राज्यपाल के आदेश से, बिहार के राज्यपाल के आदेश से, बिहार के राज्यपाल के आदेश से, राहुल सिंह,राहुल सिंह,राहुल सिंह,राहुल सिंह, राहुल सिंह,राहुल सिंह,राहुल सिंह,राहुल सिंह, सचिव (व्यय)सचिव (व्यय)सचिव (व्यय)सचिव (व्यय) ।।।। सचिव (व्यय)सचिव (व्यय)सचिव (व्यय)सचिव (व्यय) 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16 (cid:22)सत(cid:24)बर 2016 The 8th September 2016 No. 3-A-5-S.R.-10/2008 (part)-7181/F.—In exercise of The powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, The Governor of Bihar is hereby make the following Code to amend in the Bihar Service Code, 1952:-

Bihar Service (Amendment) Code, 2016

1. Short title and Commencement.—(1) This may be called Bihar Service (Amendment ) Code, 2016

(2) It shall come into force with immediate effect. 2. The following proviso shall be added after the existing provisos to sub-rule (1) of Rule 73 of Bihar Service Code :—

"Provided further also that the date of retirement of the Members Medical Cadre of Bihar Dental Medical Service (Teacher and Officer) and the Doctor of The Bihar Employee State Insurance Medical Services, shall be in the after noon of the last day of the month in which he attains the age of 67 years, but if his date of birth is the first day of a month, then he will retire in the afternoon of the last day of immediate previous month of it."By the Order of Governor of Bihar, RAHUL SINGH, Secretary (Exp.). ———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) %51&5%1+1*&ड(cid:17)*ट,*प(cid:17)*? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 16 September 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-09-16.751/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-09-16.751.