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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 September 2016

Published 19 September 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-09-19.755
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट%0-40 िनबंधन सं(cid:18)या (cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार गजटगजटगजटगजट हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट

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असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण अंकअंकअंकअंक

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सरकारसरकारसरकारसरकार (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत

ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 28 भािभािभािभाि 1938 (शशशश0)

((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 755) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार, 1111 9999 िसत"बर 2016

निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग

--------------------------------------------

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

12 12 12 12 सितम्बर 2016सितम्बर 2016सितम्बर 2016सितम्बर 2016

सं0 एम1-0020/2013-35

एम1-0020/2013-35—निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) संषोधन आदेष से भारत निर्वाचन निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) संषोधन आदेष से भारत निर्वाचन आयोग की संषोधित अधिसूचना संख्या-56/प्रतीक/2016/पीपीएस-II दिनांक 22.08.2016 सर्वसाधारण की जानकारी 2016 सर्वसाधारण की जानकारी आयोग की संषोधित अधिसूचना संख्या-56/प्रतीक/2016/पीपीएस-

के लिए पुर्नप्रकाषित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के

राज्यपाल के आदेष से,

सोहन कुमार ठाकुर, सोहन कुमार ठाकुर,

संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 19 िसत"बर 2016 भारत निर्वाचन विभागभारत निर्वाचन विभागभारत निर्वाचन विभागभारत निर्वाचन विभाग ------------------------------------ अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली - 110001 दिनांकदिनांकदिनांकदिनांक 22 अगस्त 201622 अगस्त 201622 अगस्त 201622 अगस्त 2016////31 श्रावण, 1938 (षक)31 श्रावण, 1938 (षक)31 श्रावण, 1938 (षक)31 श्रावण, 1938 (षक) निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली - 110001 निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली - 110001 निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली - 110001 सं. 56/प्रतीक/2016/पीपीएस-II - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क, साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 5 एवं 10 के साथ पठित, भारत के संविधान के अनुच्छेद-324 के द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस ओर से आयोग को समर्थकारी बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्‌द्‌वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेष, 1968 को और आगे संषोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेष बनाता है, नामतः- 1111.... संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभणसंक्षिप्त नाम एवं प्रारंभणसंक्षिप्त नाम एवं प्रारंभणसंक्षिप्त नाम एवं प्रारंभण

i इस आदेष को निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) (संषोधन) आदेष, 2016 कहा जाएगा। ii इसे 1 जनवरी, 2014 से प्रवृत्त हुआ माना जाएगा और इसे सदैव इसी रूप में प्रभावी हुआ माना जाएगा।

2222.... पैराग्राफ-6ग का संषोधनपैराग्राफ-6ग का संषोधनपैराग्राफ-6ग का संषोधनपैराग्राफ-6ग का संषोधन निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेष, 1968 के मौजूदा पैराग्राफ-6ग को निम्नलिखित के द्‌वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः- ''6ग-राष्''6ग-राष्''6ग-राष्''6ग-राष्ट्रीय या राज्यीय दल के रूप मट्रीय या राज्यीय दल के रूप मट्रीय या राज्यीय दल के रूप मट्रीय या राज्यीय दल के रूप में मान्यताप्राप्त बने रहने के लिए श् ें मान्यताप्राप्त बने रहने के लिए शर्ते-ार्ते-ार्ते-ार्ते- (1) पैरा 6क और पैरा 6ख में ें मान्यताप्राप्त बने रहने के लिए श् ें मान्यताप्राप्त बने रहने के लिए श् कुछ भी होते हुए, यदि राज्यीय दल या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यताप्राप्त कोई राजनीतिक दल, उस लोक सभा/संबंधित विधान सभा के साधारण निर्वाचन, जिसके आधार पर उसने मान्यता प्राप्त की थी, के उपरांत आयोजित लोक सभा या राज्य की विधान सभा, जैसा भी मामला हो, के अगले साधारण निर्वाचन (जिन्हें इसमें इसके पष्चात्‌ ''अगला निर्वाचन'' कहा गया है) में, पैरा 6क या पैरा 6ख, जैसा भी मामला हो, की शर्तो को पूरा करने में विफल रहता है तो उसे मान्यताप्राप्त राज्यीय दल या राष्ट्रीय दल, जैसा भी मामला हो, माना जाता रहेगा। (2) यदि कोई मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल उप-पैरा (1) के उपबंधों के अंतर्गत, लोक सभा या, जैसा भी मामला हो, राज्य की विधान सभा के अगले निर्वाचन के बाद मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल या राज्यीय दल के रूप में माना जाना जारी रहता है, तो यह प्रष्न कि क्या लोक सभा या जैसा भी मामला हो, संबंधित राज्य की विधान सभा के किसी अनुवर्ती साधारण निर्वाचन के बाद भी यह मान्यताप्राप्त बना रहेगा, यह उस दल द्‌वारा पैरा-6क या 6ख, जैसा भी मामला हो, में विनिर्दिष्ट शर्तो को पूरा किए जाने की शर्तो के अधीन होगा।''

आदेष से, वरिन्दर कुमार, प्रधान सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA —————— NOTIFICATION Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Date 22nd August, 2016/ 31 Shravana 1938 (Saka)

No. 56/Symbol/2016/PPS-II – In exercise of the powers conferred by Article-324 of the Constitution of India read with section-29A of the Representation of the People Act, 1951, section 21 of the General Clauses Act, 1897, Rules 5 and 10 of the Conduct of Election Rules, 1961, and all other powers enabling the Commission in this behalf, the Election Commission of India hereby makes the following order to futher amend the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, namely:-

1. Short Title and Commencement

i. This Order shall be called the Election Symbols (Reservation and Allotment) (Amendment) Order, 2016.

ii. It shall be deemed to have come into force with effect from 1st January, 2014 and shall always be deemed to have been so effective.

2. Amendment of Paragraph-6C

The existing Paragraph-6C of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 shall be substituted as follows:- "6C – Conditions for continued recognition as a National or State Party.- (1) Notwithstanding anything in Paragraph 6A and Paragraph 6B, if a political party recognized as a State Party or National Party fails to fulfil the conditions3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 19 िसत"बर 2016 of Paragraph 6A or, as the case may be, Paragraph 6B, at the next general election to the House of the People or, as the case may be, to the Legislative Assembly of the State, following the general election to the House/Assembly concerned on the basis of which it got recognition (hereinafter referred to as "the next election"), it shall continue to be treated as recognized State Party or National Party, as the case may be. (2) If a recognised political party continues to be treated as recognised National Party or State Party after the next election to the House of the People or, as the case may be, to the Legislative Assembly of the State under the provisions of sub-paragraph (1), the question whether it shall further continue to be so recognised after any subsequent general election to the House of the People or, as the case may be, to the Legislative Assembly of the State concerned, shall be subject to the fulfilment by the party of the conditions specified in Paragraph-6A or 6B, as the case may be."

By order, Varinder Kumar, Principal Secretary.

———— अधी*क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, iiiiटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु/ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 755-571+50-ड%0ट%0प ी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 19 September 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-09-19.755/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-09-19.755.