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सामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभाग ——— vf/klwpukvf/klwpukvf/klwpukvf/klwpuk,a,a,a,a
12 12 12 12 flrEcjflrEcjflrEcjflrEcj 2016201620162016
सं॰ 9/सं0सं0-20-102/99
9/सं0सं0-20-102/99-12428/सा0प्र0—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006 का संषोधन करने शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006 का संषोधन करने शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006 का संषोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः- हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-
1. संक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ ।-एवं प्रारम्भ ।-एवं प्रारम्भ ।-एवं प्रारम्भ ।- (1) यह नियमावली बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (संषोधन) नियमावली, एवं प्रारम्भ ।-एवं प्रारम्भ ।-एवं प्रारम्भ ।-एवं प्रारम्भ ।-(1) यह नियमावली बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (संषोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।
बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी। 2. उक्तउक्तउक्तउक्त नियमावली, 2006 के नियम-7 के उप-नियमावली, 2006 के नियम-7 के उप-नियमावली, 2006 के नियम-7 के उप-नियमावली, 2006 के नियम-7 के उप-
नियमावली, 2006 के नियम-7 के उप-नियम (3) का प्रावधान निम्नलिखित प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- नियमावली, 2006 के नियम-7 के उप-नियम
नियमावली, 2006 के नियम-7 के उप-नियमावली, 2006 के नियम-7 के उप-नियमावली, 2006 के नियम-7 के उप-नियमावली, 2006 के नियम-7 के उप-नियम (3) का संषोधन ।-नियम (3) का संषोधन ।-नियम (3) का संषोधन ।-नियम (3) का संषोधन ।-बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा प्रावधान निम्नलिखित प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- ''निम्नवर्गीय लिपिक के प्राधिकृत बल का 10 प्रतिषत पद बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति ''निम्नवर्गीय लिपिक के प्राधिकृत बल का 10 प्रतिषत पद बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति ''निम्नवर्गीय लिपिक के प्राधिकृत बल का 10 प्रतिषत पद बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2014 में विहित प्रक्रिया के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा। ऐसे नियमावली, 2014 में विहित प्रक्रिया के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा। ऐसे नियमावली, 2014 में विहित प्रक्रिया के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा। ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गई हो, के आश्रितों पर, सीधी भर्ती कोटा के शेष 75 प्रतिषत जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गई हो, के आश्रितों पर, सीधी भर्ती कोटा के शेष 75 प्रतिषत जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गई हो, के आश्रितों पर, सीधी भर्ती कोटा के शेष 75 प्रतिषत पद के विरूद्ध अपेक्षित मानदण्ड पूरा करने पर, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारण किया जा पद के विरूद्ध अपेक्षित मानदण्ड पूरा करने पर, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारण किया जा पद के विरूद्ध अपेक्षित मानदण्ड पूरा करने पर, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारण किया जा सकेगा, जिसके लिये आयोग की अनुषंसा अपेक्षित नहीं होगी। सकेगा, जिसके लिये आयोग की अनुषंसा अपेक्षित नहीं होगी।
मृत्त सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के उपरांत, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की परन्तु सेवाकाल में मृत्त सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के उपरांत, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की परन्तु सेवाकाल में 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 19 (cid:22)सत(cid:24)बर 2016 12 flrEcj 2016 सं॰9/सं0सं0-20-102/99-12429/सा0प्र0/सं॰9/सं0 20-102/99-12428/सा0प्र0 दिनांक 12 सितम्बर 2016 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, दयानिधान पाण्डेय, सरकार के अपर सचिव।
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The 12th September 2016
N0. 9/sa.sa.-20-102/99-12428/GAD—In exercise of the powers conferred by the proviso of the article 309 of the constitution of India, the Governor of Bihar makes the following Rules for the amendment of the Bihar Secretariat Clerical Service Rules 2006:-
1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called "The Bihar Clerical Service (Amendment) Rules, 2016
(2) It shall come into force at once.
2. Amendment of sub rule (3) of rule 7 of the said Rules, 2006.—The proviso of sub rule (3) of rule 7 of the Bihar Secretariat Clerical Service Rules, 2006 shall be substituted by the following provision:-
"10% post of the authorized strength of lower division clerk shall be filled up by the appointment of outstanding players by the prescribed procedure according to The Bihar Outstanding Sportsperson Appointment Rules, 2014. The dependents of such government servants who have died while in service, can be considered for the appointment on compassionate basis against the rest of 75% posts of Direct Recruitment Quota on fulfilling the requisite eligibility criterion for deserving candidates, for which recommendation of the commission shall not be required.
Provided that after the appointment of dependents of the government servants, who have died in service period, requisition for rest vacancies of each calendar year shall be sent to the commission latest by the month of December of the proceeding calendar year."
By order of the Governor of Bihar,
DAYANIDHAN PANDEY,
Additional Secretary to Government.
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