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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 September 2016

Published 19 September 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-09-19.762
Languages
English, Hindi

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पटनापटनापटनापटना, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार, 1111 9999 िसत"बर 2016

विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग ------------------------------------ अधिसूचनाएंअधिसूचनाएंअधिसूचनाएंअधिसूचनाएं 16 16 16 16 सितम्बर 2016सितम्बर 2016सितम्बर 2016सितम्बर 2016

एस0ओ0 208, दिनांक 19 सितम्बर 2016

208, दिनांक 19 सितम्बर 2016—बंगाल, आगरा एवं आसाम व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1887 बंगाल, आगरा एवं आसाम व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1887

धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का , वर्ष 1887) की धारा-13 की उप-धारा (1) एवं धारा-14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

अधिसूचनाओं एवं आदेशों का उपान्तरण करते हुए बिहार-राज्यपाल (अधिनियम-XII, वर्ष 1887) की धारा-13 की उप प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर निर्गत सभी पूर्व अधिसूचनाओं एवं आदेशों का उपान्तरण करते हुए बिहार प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर निर्गत सभी पूर्व निदेश देते हैं किः-

(क) बेगूसराय जिलान्तर्गत तेघड़ा अनुमंडल में अवर न्यायाधीश

बेगूसराय जिलान्तर्गत तेघड़ा अनुमंडल में अवर न्यायाधीश [असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)

असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)] का न्यायालय एवं मुंसिफ [असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)] का न्यायालय स्थापित किया जा न्यायालय एवं मुंसिफ

का न्यायालय स्थापित किया जायेगा, (ख) तेघड़ा अनुमंडल के अवर न्यायाधीश

तेघड़ा अनुमंडल के अवर न्यायाधीश [असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)

असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)] के न्यायालय

असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)] के न्यायालय की अधिकारिता बेगूसराय जिले की अधिकारिता बेगूसराय जिले एवं मुंसिफ [असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के तेघड़ा अनुमंडल की सम्पूर्ण स्थानीय सीमायें रहेंगी, के तेघड़ा अनुमंडल की सम्पूर्ण स्थानीय सीमायें रहेंगी,(ग) तेघड़ा अनुमंडल के अवर न्य तेघड़ा अनुमंडल के अवर न्यायाधीश [असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)] का न्यायालय असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)] का न्यायालय तेघड़ा में बैठेगा। का न्यायालय तेघड़ा में बैठेगा। (घ) यह अधिसूचना दिनांक 24 सितम्बर, 2016 से प्रभावी होगी। एवं मुंसिफ [असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) यह अधिसूचना दिनांक 24 सितम्बर, 2016 से प्रभावी होगी। ए/एक्ट-10/2007-5730/जे0)ए/एक्ट-10/2007-5730/जे0)ए/एक्ट-10/2007-5730/जे0)ए/एक्ट-10/2007-5730/जे0) राज्यपाल के आदेश से, ((((सं0सं0सं0सं0सं0 सं0 सं0 सं0 ए/एक्ट-10/2007-5730/जे0)ए/एक्ट-10/2007-5730/जे0)ए/एक्ट-10/2007-5730/जे0)ए/एक्ट-10/2007-5730/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार,संजय कुमार,संजय कुमार,संजय कुमार, संजय कुमार,संजय कुमार,संजय कुमार,संजय कुमार, सरकार के सचिव। सरकार के सचिव 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 19 िसत"बर 2016 16 सितम्बर 201616 सितम्बर 201616 सितम्बर 201616 सितम्बर 2016 एस0ओ0 209, एस0ओ0 208, दिनांक 19 सितम्बर 2016 का अंगे्रजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

((((सं0सं0सं0सं0सं0 सं0 सं0 सं0 ए/एक्ट-10/2007-5730/जे0)ए/एक्ट-10/2007-5730/जे0)ए/एक्ट-10/2007-5730/जे0)ए/एक्ट-10/2007-5730/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार,संजय कुमार,संजय कुमार,संजय कुमार, सरकार के सचिव।

The 16th September 2016

S.O. 208 dated the 19th September 2016—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 and Sub-Section (1) of Section 14 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act 1887 (Act XII of 1887) and in modification of the previous notifications and orders issued on the subject the Governor of Bihar is pleased to direct that:-

(a) The Court of Subordinate Judge [Civil Judge (Senior Division)] and the Court of Munsif [Civil Judge (Junior Division)] of Teghra Sub-division in the district of Begusarai shall be established at Teghra;

(b) The Jurisdiction of the Court of Subordinate Judge [Civil Judge (Senior Division)] and the Court of Munsif [Civil Judge (Junior Division)] of Teghra sub-division shall be the entire local limits of the Sub-division of Teghra in the District of Begusarai;

(c) The Court of Subordinate Judge [Civil Judge (Senior Division)] and The Court ofMunsif [Civil Judge (Junior Division)] of Teghra sub-division shall hold its sittings at Teghra.

(d) This Notification shall come into force with effect from 24th September, 2016. (F.No. A/Act-10/2007-5730/J.) By Order of the Governor of Bihar, Sanjay Kumar, Secretary to the Government of Bihar. ———— अधी*कअधी*कअधी*कअधी*क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, iiiiटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु/ित।मु/ित।मु/ित।मु/ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 762-571+100-ड%ड%ड%ड%0ट%ट%ट%ट%0प ीप ीप ीप ी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 19 September 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-09-19.762/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-09-19.762.