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lalalalaŒ Œ Œ Œ 3333ए-ए-ए-ए-2222----वेॉवेॉवेॉवेॉपुपुपुपुॉॉॉॉ----00006666/201/201/201/2015555----7398739873987398/वि/वि/वि/विॉॉॉॉ foÙkfoÙkfoÙkfoÙk foHkkxfoHkkxfoHkkxfoHkkx
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प्रेषक,प्रेषक,प्रेषक,प्रेषक,
शिव शंकर मिश्रशिव शंकर मिश्रशिव शंकर मिश्रशिव शंकर मिश्र,,,,
सरकार के अपर
सचिव।
सेवा में,सेवा में,सेवा में,सेवा में,
सभी प्रधान सचिव/सचिव /सभी प्रधान सचिव/सचिव /सभी प्रधान सचिव/सचिव /सभी प्रधान सचिव/सचिव /
सभी प्रधान सचिव/सचिव /सभी प्रधान सचिव/सचिव /सभी प्रधान सचिव/सचिव /सभी प्रधान सचिव/सचिव /
सभी विभागाध्यक्ष /सभी विभागाध्यक्ष /सभी विभागाध्यक्ष /सभी विभागाध्यक्ष /
सभी विभागाध्यक्ष /सभी विभागाध्यक्ष /सभी विभागाध्यक्ष /सभी विभागाध्यक्ष /
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /
सभी जिला पदाधिकारी, सभी जिला पदाधिकारी, सभी जिला पदाधिकारी, सभी जिला पदाधिकारी,
सभी जिला पदाधिकारी, सभी जिला पदाधिकारी, सभी जिला पदाधिकारी, सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।बिहार।बिहार।बिहार।
पटना, दिनांक पटना, दिनांक पटना, दिनांक पटना, दिनांक 19191919
19191919 सितम्बर सितम्बर सितम्बर सितम्बर 2016201620162016 मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(ए)(1) के आलोक में विकल्प प्रयोग के संबंध में। विषय :-विषय :-विषय :-विषय :- मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(ए)(1) के आलोक में विकल्प प्रयोग के संबंध में। मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(ए)(1) के आलोक में विकल्प प्रयोग के संबंध में। मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(ए)(1) के आलोक में विकल्प प्रयोग के संबंध में। मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(ए)(1) के आलोक में विकल्प प्रयोग के संबंध में। मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(ए)(1) के आलोक में विकल्प प्रयोग के संबंध में। मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(ए)(1) के आलोक में विकल्प प्रयोग के संबंध में। मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(ए)(1) के आलोक में विकल्प प्रयोग के संबंध में। मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(ए)(1) के आलोक में विकल्प प्रयोग के संबंध में। मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(ए)(1) के आलोक में विकल्प प्रयोग के संबंध में। मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(ए)(1) के आलोक में विकल्प प्रयोग के संबंध में। मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(ए)(1) के आलोक में विकल्प प्रयोग के संबंध में। महाशयमहाशयमहाशयमहाशय,,,,
निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या 630, निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या 630,
14/07/2010 के द्वारा प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन दिनांक 21/01/2010 एवं संकल्प संख्या 7566, दिनांक 14/07/2010 के द्वारा प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन दिनांक 21/01/2010 एवं संकल्प संख्या 7566, दिनांक
प्राप्त होने पर उच्चतर वेतनमान में वेतन निर्धारण, मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(ए)(1) प्राप्त होने पर उच्चतर वेतनमान में वेतन निर्धारण, मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(ए)(1) के प्रावधान के आलोक में किए जाने का निर्णय संसूचित है। आलोक में किए जाने का निर्णय संसूचित है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 20 (cid:21)सत(cid:23)बर 2016 अराजपत्रित कर्मी द्वारा अपने कार्यालय प्रधान को और राजपत्रित कर्मी द्वारा कार्यालय प्रधान/महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग को देना हैं। 3333.... वित्त विभागीय पत्रांक 3637, दिनांक 10/04/2013 द्वारा वैसे कर्मियों जिन्होंने दिनांक 10/04/2013 तक विकल्प प्रयोग की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाये थे, उन्हें दिनांक 10/04/2013 से दो माह के भीतर विकल्प प्रयोग संबंधी आवेदन देने की छूट दी गई थी। साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि भविष्य में प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन सम्बन्धी आदेश/अधिसूचना निर्गत करनेवाले प्राधिकार विकल्प प्रयोग के सम्बन्ध में निदेश सम्बन्धित आदेश/अधिसूचना में अंकित करेंगें। वित्त विभागीय पत्रांक 8405, दिनांक 23/09/2015 द्वारा वैसे राज्य कर्मियों, जिन्हें वित्त विभागीय पत्रांक 275, दिनांक 08/01/15 के आलोक में दिनांक 01/01/2006 से 31/12/2008 के बीच देय वित्तीय उन्नयन का लाभ देय तिथि से अनुमान्य है, उनके संदर्भ में एक माह के भीतर पुनः विकल्प प्रयोग का अवसर दिया गया था।
4444.... ऐसे मामले प्राप्त हुए हैं कि सम्बन्धित कर्मी को प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन की सूचना अवकाश/प्रतिनियुक्ति पर रहने अथवा अन्य कारणवश ससमय प्राप्त नहीं हुई है और वे विकल्प का प्रयोग नहीं कर पाये । साथ ही कतिपय मामलों में प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन संबंधी अधिसूचना में विकल्प प्रयोग करने संबंधी प्रावधान का अंकन नहीं होने के कारण ससमय विकल्प प्रयोग संबंधी आवेदन नहीं दे पाये तथा संबंधित कर्मियों के वेतन निर्धारण का यथोचित लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया है।
5555.... अतः ऐसी स्थिति में सम्यक् रूप से विचारोपरांत यह निर्णय संसूचित किया जाता है कि—जिन कर्मियों द्वारा इस पत्र के निर्गत होने की तिथि तक किसी कारणवश अपने विकल्प का ससमय प्रयोग नहीं किया जा सका है, उन्हें दिनांक 31/10/2016 तक संबंधित सक्षम प्राधिकार को लिखित रूप से विकल्प प्रयोग संबंधी आवेदन दिये जाने पर विकल्प प्रयोग का लाभ अनुमान्य होगा। उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
6666.... इस पत्र के निर्गत होने के बाद के प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन संबंधी मामले में यह छूट प्रभावी नहीं होगी।
विश्वासभाजनविश्वासभाजनविश्वासभाजनविश्वासभाजन,,,,
शिव शंकर मिश्रशिव शंकर मिश्रशिव शंकर मिश्रशिव शंकर मिश्र,,,,
सरकार के अपर सचिव।
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) %&8'5%1+1+'ड(cid:17)+ट-+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in