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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 21 September 2016

Published 21 September 2016

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-09-21.38
Languages
English, Hindi

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(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

ॢबह(cid:4)र गजट

ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत 30 भा(cid:20) 1938 (श0) सं(cid:8)या 38 पटना, बुधवार, ———————— 21 सत"बर 2016 (ई0) %वषय-सूची पृ*ठ भाग-1—(cid:1)नयुि.त, पद0थापन, बदल(cid:15), शि.त, छु 4ी और अ7य 8यि.तगत सूचनाएं। 2-10 भाग-1-क—0वयंसेवक गु=म? के समादे*टाओं के आदेश।

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भाग-1-ख—मैD(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Hाओं के पर(cid:15)Hा-फल, कायJKम, छाLवृिMत Nदान, आOद।

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भाग-1-ग— शHा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Hाफल आOद ---

भाग-2—Pबहार-राRयपाल और कायाJSयH? Tवारा (cid:1)नकाले गये %व(cid:1)नयम, आदेश, अUधसूचनाएं और (cid:1)नयम आOद। 11-12 भाग-3—भारत सरकार, पिVचम बंगाल सरकार और उXच 7यायालय के आदेश, अUधसूचनाएं और (cid:1)नयम, 'भारत गजट' और राRय गजट? के उ[रण। ---

भाग-4—Pबहार अUध(cid:1)नयम ---

पृ*ठ भाग-5—Pबहार %वधान मंडल म^ पुर:0था%पत %वधेयक, उ.त %वधान मंडल म^ उप0था%पत या उप0था%पत `कये जानेवाले Nवर स म(cid:1)तय? के N(cid:1)तवेदन और उ.त %वधान मंडल म^ पुर:0थापन के पूवJ Nका शत %वधेयक। ---

भाग-7—संसद के अUध(cid:1)नयम िजनपर रा*Dप(cid:1)त कb Rये*ठ अनुम(cid:1)त मल चुकb है। ---

भाग-8—भारत कb संसद म^ पुर:0था%पत %वधेयक, संसद म^ उप0था%पत Nवर स म(cid:1)तय? के N(cid:1)तवेदन और संसद म^ उप0था%पत Nवर स म(cid:1)तय? के N(cid:1)तवेदन और संसद म^ पुर:0थापन के पूवJ Nका शत %वधेयक। ---

भाग-9—%वcापन

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भाग-9-क—वन %वभाग कb नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—(cid:1)न%वदा सूचनाएं, पdरवहन सूचनाएं, 7यायालय सूचनाएं और सवJसाधारण सूचनाएं इMयाOद। 13-13

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पूरक

पूरक-क 14-142 Pबहार गजट, 21 सत"बर 2016

भ(cid:2)ग(cid:4)1

०नय१ॢफ(cid:12) पद(cid:16)थ(cid:2)पन(cid:12) बदल(cid:20)(cid:12) शॢफ(cid:12) छ१Ñट(cid:20) jर [(cid:28)य व(cid:30)यॢफक स३चन(cid:2)e $

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विधि विभाग

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अधिसूचनाएं

23 अगस्त 2016

एस0ओ0 212, दिनांक 21 सितम्बर 2016—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना सं॰2153/जे0, दिनांक 07.07.1995 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अनवारूल हक अंसारी जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 07.07.2016 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री अनवारूल हक अंसारी अधिवक्ता, नोटरी फूलपरास अनु0 न्यायालय, जिला-मधुबनी। 07.07.1995 बी0ए0 एल0एल0बी0 मधुबनी जिलान्तर्गत फूलपरास अनुमण्डल

(सं0 सं0-ए0/नोट-60/93/5131/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

23 अगस्त 2016

एस0ओ0 213, एस0ओ0 212, दिनांक 21 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-60/93/5131/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

The 23th August 2016

S.O. 212 date 21st September 2016— In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Anwarul Haque Ansari and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2153/J dated 07.07.1995 to practice as notary again for the next five year from 07.07.2016.

3 Pबहार गजट, , 21 सत"बर 2016
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remark s
1 2 3 4 5 6
Shri Anwarul Haque Ansari Advocate, Notary, Phulparas Subdivisional Court, Distt-Madhubani 07.07.1995 B.A L.L.B Phulparas Subdivision (D-Madhubani)

(File no. -A/Not-60/93/5131/J) By order of the Governor of Bihar,

MANOJ KUMAR, Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer,

Bihar. (Competent Authority) ——— 28 जुलाई 2016

एस0ओ0 214, दिनांक 21 सितम्बर 2016—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना सं॰2497/जे0, दिनांक 08.05.1991 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सुरेश कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 08.05.2015 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री सुरेश कुमार पाण्डेय अधिवक्ता, नोटरी सिविल कोर्ट, सिवान 08.05.1991 बी0ए0 बी0एल0 सिवान जिला

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

28 जुलाई 2016

एस0ओ0 215, एस0ओ0 214, दिनांक 21 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-15/85(पार्ट)/4617/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। The 28th July 2016

S.O. 214 date 21st September 2016—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Suresh Kumar Pandey and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No.2497/J dated 08.05.1991 to practice as notary again for the next five year from 08.05.2015.

4 Pबहार गजट, 21 सत"बर 2016
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Suresh Kumar Pandey Advocate, Notary Civil Court, Siwan 08.05.1991 B.A B.L Siwan District

(File no. -A/AB-15/85(Part)/4617/J) By order of the Governor of Bihar,

MANOJ KUMAR, Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer,

Bihar. (Competent Authority)

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17 अगस्त 2016

एस0ओ0 216, दिनांक 21 सितम्बर 2016—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना सं॰1572/जे0, दिनांक 23.03.1988 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सुरेश चन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 23.03.1997 से 22.03.2000 तक, दिनांक 23.03.2000 से दिनांक 22.03.2005 तक दिनांक 23.03.2005 से 22.03.2010 तक, दिनांक 23.03.2010 से दिनांक 22.03.2015 तक एवं 23.03.2015 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री सुरेश चन्द्र प्रसाद अधिवक्ता, जिला अधिवक्ता स घ, व्यवहार न्यायालय, ं मुजफ्फरपुर 23.03.1988 बी0ए0 बी0एल0 मुजफ्फरपुर जिला

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-29/86/5024/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

23 अगस्त 2016

एस0ओ0 217, एस0ओ0 216, दिनांक 21 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

सं0 सं0-ए0/ए0बी0-29/86/5024/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

The 23th August 2016

S.O. 216 date 21st September 2016— In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Suresh Chandra Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No.1572/J dated 23.03.1988 to practice as notary from 23.03.1997 to 22.03.2000, 23.03.2000 to 22.03.2005, 23.03.2005 to 22.03.2010, 23.03.2010 to 22.03.2015 again for the next five year from 23.03.2015.

5 Pबहार गजट, , 21 सत"बर 2016
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Suresh Chandra Prasad Advocate, Civil Court, Muzaffarpur 23.03.1988 B.A B.L Muzaffarpur District

(File no. -A/AB-29/86/5024/J) By order of the Governor of Bihar,

MANOJ KUMAR, Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer,

Bihar. (Competent Authority) ——— 23 अगस्त 2016

एस0ओ0 218, दिनांक 21 सितम्बर 2016—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री नागेन्द्र मिश्रा, नोटरी, सीतामढ़ी का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-11953/जे0 दिनांक 07.11.1983 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-147/82/5130/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

23 अगस्त 2016

एस0ओ0 219, एस0ओ0 218, दिनांक 21 सितम्बर 2016 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-147/82/5130/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

The 23th August 2016

S.O. 218 date 21st September 2016—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Nagendra Mishra Notary Public, Sitamarhi whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.11953/J dated 07.11.1983 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File no. -A/AB-147/82/5130/J) By order of the Governor of Bihar,

MANOJ KUMAR, Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer,

Bihar. (Competent Authority)

6 Pबहार गजट, 21 सत"बर 2016

23 अगस्त 2016

एस0ओ0 220, दिनांक 21 सितम्बर 2016—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री महादेव प्रसाद, नोटरी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-5356/जे0 दिनांक 14.12.1992 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-28/91-5128/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

23 अगस्त 2016

एस0ओ0 221, एस0ओ0 220, दिनांक 21 सितम्बर 2016 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-28/91-5128/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

The 23th August 2016

S.O. 220 date 21st September 2016— In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Mahadeo Prasad Notary Public, East Champaran, Motihari whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.5356/J dated-14.12.1992 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-28/91-5128/J) By order of the Governor of Bihar,

MANOJ KUMAR, Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer,

Bihar. (Competent Authority) ——— 23 अगस्त 2016

एस0ओ0 222, दिनांक 21 सितम्बर 2016—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री रघुनाथ प्रसाद, नोटरी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-491/जे0 दिनांक 23.01.1989 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-18/87-5129/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

23 अगस्त 2016

एस0ओ0 223, एस0ओ0 222, दिनांक 21 सितम्बर 2016 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-18/87-5129/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

The 23th August 2016

S.O. 222 date 21st September 2016— In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Raghunath7 Pबहार गजट, , 21 सत"बर 2016 Prasad Notary Public, East Champaran, Motihari whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.491/J dated 23.01.1989 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/AB-18/87-5129/J) By order of the Governor of Bihar,

MANOJ KUMAR, Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer,

Bihar. (Competent Authority) ——— 23 अगस्त 2016

एस0ओ0 224, दिनांक 21 सितम्बर 2016—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री योगेन्द्र चौधरी, नोटरी, नरकटियागंज, प0 चम्पारण का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-5945/जे0 दिनांक-09.09.1994 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/नोट-48/92(अंश)/5127/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

23 अगस्त 2016

एस0ओ0 225, एस0ओ0 224, दिनांक 21 सितम्बर 2016 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-48/92(अंश)/5127/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

The 23th August 2016

S.O. 224 date 21st September 2016— In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Yogendra Chaudhary Notary Public, Narkatiaganj, West Champaran whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.5945/J dated 09.09.1994 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-48/92(Part)/5127/J) By order of the Governor of Bihar,

MANOJ KUMAR, Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer,

Bihar. (Competent Authority) ——— गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ——— अधिसूचनाएं 19 अगस्त 2016

सं॰ 1/एल1-10-07/2012 गृ0आ0-6443—सुश्री धुरत सायली सावलाराम, भा0पु0से0 (2010), तत्कालीन समादेष्टा, महिला सषस्त्र वाहिनी, सासाराम सम्प्रति नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), पटना को ईलाज हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 04.10.2014 से 01.11.2014 तक कुल 29 (उनतीस) दिनों की उपार्जित अवकाष, दिनांक 01.10.2014 से 03.10.2014 तक कुल 03 (तीन) दिनों के Prefix सहित, की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा,अपर सचिव।8 Pबहार गजट, 21 सत"बर 2016

19 अगस्त 2016

सं॰ 1/एल1-10-03/2016 गृ0आ0-6442—डॉ0 गौरव मंगला, भा0पु0से0 (2013), परीक्ष्यमान, सहायक पुलिस अधीक्षक, भागलपुर को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11, 12, 15 एवं 20 के अन्तर्गत निम्नरूपेण अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(i) दिनांक 23.06.2016 से दिनांक 07.07.2016 तक-15 दिनों का उपार्जित अवकाष (ii) दिनांक 08.07.2016 से दिनांक 18.08.2016 तक- 42 दिनों का अर्द्धवैतनिक अवकाष (ii) दिनांक 19.08.2016 से 24.08.2016 तक- 6 दिनों का असाधारण अवकाष ।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा,अपर सचिव।

31 अगस्त 2016

सं॰ 1/एल01-1021/1999 गृ0आ0-6796—विभागीय अधिसूचना सं0-6428, दिनांक 07.09.2016 द्वारा श्री प्रवीण वशिष्ठ, भा0पु0से0 (1991), पुलिस महानिरीक्षक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 12.09.2015 से 31.12.2015 तक कुल 111 (एक सौ ग्यारह) दिनाेंं की उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ।

2. श्री वषिष्ठ को पूर्व में स्वीकृत उपार्जित अवकाष की अवधि (दिनांक 12.09.2015 से 31.12.2015 तक कुल 111 दिन) को संषोधित करते हुए उनके द्वारा उपभोगित दिनांक 16.09.2015 से 17.12.2015 तक कुल 93 (तिरानवे) दिनों के उपार्जित अवकाष की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा,अपर सचिव।

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31 अगस्त 2016

सं॰ 1/एल1-10-09/2012 गृ0आ0-6795—विभागीय अधिसूचना सं॰2645, दिनांक 05.04.2016 द्वारा श्री दलजीत सिंह, भा0पु0से0 (2007), तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू0) बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली-1955 के नियम 18 (B) के अन्तर्गत दिनांक 24.05.2016 से 07.06.2016 तक कुल 15 (पन्द्र्रह) दिनों का स्वीकृत पितृत्व अवकाष को रद्‌द किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा,अपर सचिव।

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5 अगस्त 2016

2. श्रीमती साहू के अवकाष अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में श्री संजय कुमार, भा0पु0से0 (2008), पुलिस अधीक्षक (डी0), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना रहेंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा,अपर सचिव।

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26 जुलाई 2016

सं॰ 1/टी1-10-13/2014 गृ0आ0-5663566356635663—श्री प्रणव कुमार प्रवीण भा0पु0से0 (2007), पुलिस अधीक्षक, विषेष कार्य बल, बिहार, पटना को विदेष (संयुक्त राज्य अमेरिका) जाने हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 06.08.2016 (षनिवार) तथा दिनांक 07.08.2016 (रविवार) को Prefix के साथ दिनांक 08.08.2016 से 31.08.2016 तक कुल 24 (चौबीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्री प्रवीण के अवकाष अवधि में श्री लाण्डे षिवदीप वामनराव, भा0पु0से0 (2006), पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विषेष कार्य बल, बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा,अपर सचिव।9 Pबहार गजट, , 21 सत"बर 2016

पर्यावरण एवं वन विभाग

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अधिसूचनाएं

30 अगस्त 2016

सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-4583/प0व0—श्री एम0 जे0 मिश्रा, भा0व0से0 (84) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,कार्य नियोजना अनुसंधान एवं विस्तार बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-4584/प0व0—श्री एस0 के0 सिंह, भा0व0से0 (84) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार पटना को दिनांक 01.09.2016 के प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है। श्री एस0 के0 सिंह, भा0व0से0, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण कोष, दुर्गावती के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे।

सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-4585/प0व0—श्री बी0 एल0 चौधरी, भा0व0से0, (85) मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी राज्य औषधीय पादप बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना अनुसंधान एवं विस्तार, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-4586/प0व0—श्री भारत ज्योति, भा0व0से0 (86) निदेशक पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, बिहार, पटना को दिनांक 01.09.2016 के प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है। श्री भारत ज्योति, भा0व0से0, निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)- 4587/प0व0—डा0 सतेन्द्र, भा0व0से0 (86) जो केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के उपरांत सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में हैं, को मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी राज्य औषधीय पादप बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-4588/प0व0—श्री आर0 बी0 सिंह, भा0व0से0 (95) का मुख्य वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप उनके द्वारा वर्तमान में धारित वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष बेतिया के पद को उनके पदस्थापन अवधि तक मुख्य वन संरक्षक कोटि में उत्क्रमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रत्नेश झा, उप-सचिव।

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निगरानी विभागनिगरानी विभागनिगरानी विभागनिगरानी विभाग

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अधिसूचनाएं

14 सितम्बर 2016

सं॰ नि॰वि॰स्था॰-44/2016-3589358935893589—जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-4159 दिनांक 01.08.16 द्वारा श्री राकेश रंजन, कार्यपालक अभियंता (अधीक्षण अभियंता के रूप में कार्यकारी प्रभार), तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना एवं श्री रमेश प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता, तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना को अधीक्षण अभियंता (असैनिक) के पद पर तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग में पदस्थापित किया गया है। तदनुसार दिनांक 01.08.2016 को पूर्वाहन में श्री राकेश रंजन एवं श्री सिंह द्वारा योगदान समर्पित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1674 दिनांक 05.07.2016 द्वारा श्री राकेश रंजन, कार्यपालक अभियंता (अधीक्षण अभियंता के रूप में कार्यकारी प्रभार), तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना एवं श्री रमेश प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता, तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना को अधीक्षण अभियंता (असैनिक) के पद पर नियमित प्रोन्नति दी गई है।

2. उक्त के आलोक में इन दोनों का योगदान की तिथि 01.08.2016 के पूर्वाह्‌न से योगदान स्वीकृत किया जाता है। 3. इसमें मुख्य (निगरानी) मंत्री का आदेष प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, उमेश चन्द्र विश्वास, अपर सचिव।

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14 सितम्बर 2016

सं॰ नि॰वि॰स्था॰-44/2016-3535353590909090—जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-4312 दिनांक 05.08.16 द्वारा श्री शम्भु शरण सिंह, कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी व्यवस्था के तहत स्थानापन्न प्रोन्नत), तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना एवं श्री अशोक कुमार, कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी व्यवस्था के तहत स्थानापन्न10 Pबहार गजट, 21 सत"बर 2016 प्रोन्नत), तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना को कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के पद पर नियमित प्रोन्नति देते हुए तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग में पदस्थापित किया गया है। तदनुसार दिनांक 10.08.2016 को पूर्वाहन में श्री सिंह एवं श्री कुमार द्वारा योगदान समर्पित किया गया है।

2. उक्त के आलोक में इन दोनों का योगदान की तिथि 10.08.2016 के पूर्वाह्‌न से योगदान स्वीकृत किया जाता है। 3. इसमें मुख्य (निगरानी) मंत्री का आदेष प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, उमेश चन्द्र विश्वास, अपर सचिव।

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11 Pबहार गजट, , 21 सत"बर 2016

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——————— मुख्य अभियंता का कार्यालय श्सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग ,सिवान ——— कार्यालय आदेशकार्यालय आदेशकार्यालय आदेशकार्यालय आदेश 24 अगस्त24 अगस्त24 अगस्त24 अगस्त 2016201620162016 ———

सं॰ 1स्था0अनु0-12-101/2013-32—समाहर्ता सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति गोपालगंज गोपालगंज गोपालगंज गोपालगंज के पत्रांक 11(मु0)/स्था0 11(मु0)/स्था0 11(मु0)/स्था0 11(मु0)/स्था0 दिनांक दिनांक दिनांक दिनांक 08080808....02020202....2015 2015 2015 2015 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति गोपालगंजगोपालगंजगोपालगंजगोपालगंज की दिनांक 03 एवं 0503 एवं 0503 एवं 0503 एवं 05....09090909....2015201520152015

श्री राजू कुमार मिश्र पिता श्री सर्वानन्द मिश्र, भूतपूर्व परिभ्रमक,, सारण नहर की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में श्री राजू कुमार मिश्र पिता श्री सर्वानन्द मिश्र, भूतपूर्व परिभ्रमक,, सारण नहर श्री राजू कुमार मिश्र पिता श्री सर्वानन्द मिश्र, भूतपूर्व परिभ्रमक,, सारण नहर श्री राजू कुमार मिश्र पिता श्री सर्वानन्द मिश्र, भूतपूर्व परिभ्रमक,, सारण नहर

5200-20200 ग्रेड पें-1900 रूपये एवं समय-समय पर सरकार द्वारा प्रमंडल, भोरे प्रमंडल, भोरे प्रमंडल, भोरे प्रमंडल, भोरे की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पें-1900 रूपये 5200-20200 ग्रेड पें-1900 रूपये 5200-20200 ग्रेड पें-1900 रूपये

स्वीकृत भत्ते सहित निम्नवर्गीय लिपिक निम्नवर्गीय लिपिक निम्नवर्गीय लिपिक निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान, कार्यपालक अभियंताकार्यपालक अभियंताकार्यपालक अभियंताकार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, भोरेसारण नहर प्रमंडल, भोरेसारण नहर प्रमंडल, भोरेसारण नहर प्रमंडल, भोरे के कार्यालय में दिनांक 23232323....09090909....2016201620162016 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्‌द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है।

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी।

3. स्व0 सर्वानन्द मिश्र स्व0 सर्वानन्द मिश्र स्व0 सर्वानन्द मिश्र स्व0 सर्वानन्द मिश्र के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री राजू कुमार मिश्रश्री राजू कुमार मिश्रश्री राजू कुमार मिश्रश्री राजू कुमार मिश्र पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हे।

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला गोपालगंजगोपालगंजगोपालगंजगोपालगंज के असैनिक शैल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा।

5. अगर श्री राजू कुमार मिश्रश्री राजू कुमार मिश्रश्री राजू कुमार मिश्रश्री राजू कुमार मिश्र की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी।

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकम्पा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।12 Pबहार गजट, 21 सत"बर 2016 9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरंत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी।

10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री राजू कुमार मिश्रश्री राजू कुमार मिश्रश्री राजू कुमार मिश्रश्री राजू कुमार मिश्र से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे।

11. उप-सचिव , वित्त विभाग के पत्रसंख्या 1964 दिनांक 31.8.2005 के अनुसार दिनांक 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।

आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान।

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13 Pबहार गजट, , 21 सत"बर 2016

भाग-9(ख)

और सवJसाधारण सूचनाएं इMयाOद।

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सूचना ——

No. 1099— I, SUNIL KUMAR MISHRA R/o- B-122 Budha Colony, Patna vide Affidavit no. 14709 Dated 20.08.2016 declare that my Daughter Abhilasha will be known as Abhilasha Mishra.

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SUNIL KUMAR MISHRA.

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14 Pबहार गजट, 21 सत"बर 2016

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वाणिज्य-कर विभाग ——— अधिसूचना 14141414 सितम्बर सितम्बर सितम्बर सितम्बर 2016201620162016

सं॰ कौन/भी-701/91 (पार्ट) 325/सी—श्री मोतीलाल विद्यार्थी, सेवानिवृत, वाणिज्य-कर उपायुक्त, झरिया अंचल, झरिया के पदस्थापन काल के विरूद्ध वैधानिक प्रपत्रों के गायब/चोरी होने जैसे अनियमितताओं के लिए विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के संचालन में विभागीय कार्यवाही चलायी गयी थी। जाँच संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 476/अ0वि0जाँ0 आ0 दिनांक 01.09.2015 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में सभी आरोप अप्रमाणित पाये गये। जाँच संचालन पदाधिकारी के जाँच निष्कर्ष से असहमत होते हुए द्वितीय कारण पृच्छा प्राप्त की गयी। श्री विद्यार्थी द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-2844/1999 दायर की गयी थी, जिसमें दिनांक 04.01.2016 को न्याय निर्णय पारित किया गया है। न्याय निर्णय का मुख्य अंश निम्नवत्‌ हैः-(a) In case, if the proceeding under Rule 43-B of the Bihar Pension Rules has come to its logical conclusion and the petitioner is aggrieved by the final order in the matter, it would be open for him to challenge the same in accordance with law.

(b) In case, the proceeding has not been completed as yet, I do not keep it appropriate to allow further indulgence in the matter. If the proceeding under Bihar Pension Rules has not yet concluded, the same should be concluded within a period of four months from the date of this order, failing which the proceeding would stand quashed, as it would be unfair to allow a proceeding to continue for an unduly long period.

माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय पर सम्यक्‌ विचारोपरान्त सरकार द्वारा श्री विद्यार्थी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। (2) प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

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15 Pबहार गजट, , 21 सत"बर 2016
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 21 September 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-09-21.38/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-09-21.38.