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पटनापटनापटनापटना, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार, 2222 1111 िसत!बर 2016
श्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभाग
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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं
6 सितम्बर 20166 सितम्बर 20166 सितम्बर 20166 सितम्बर 2016
एस0ओ0 232, दिनांक 21 सितम्बर 2016
, दिनांक 21 सितम्बर 2016—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (11, 1948) की धारा-3 की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (11, 1948) की धारा-3 की उपधारा (1) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार राज्य में निम्नांकित उपधारा (1) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार राज्य में निम्नांकित उपधारा (1) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार राज्य में निम्नांकित
कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं में निर्धारित न्यूनतम नियोजनों में नियोजित कुछेक कोटि के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं में निर्धारित न्यूनतम नियोजनों में नियोजित कुछेक कोटि के
मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण करना चाहते हैं, उससे संबंधित प्रस्ताव का निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण करना चाहते हैं, उससे संबंधित प्रस्ताव का निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण करना चाहते हैं, उससे संबंधित प्रस्ताव का निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की
वाले व्यक्तियों की जानकारी के धारा-5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार इसके द्वारा प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों की जानकारी के धारा-5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार इसके द्वारा प्रभावित हो सकने
लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि बिहार गजट में इस अधिसूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि बिहार गजट में इस अधिसूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि बिहार गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो महीने के बाद उक्त प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। प्रकाशन की तारीख से दो महीने के बाद उक्त प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।
दो महीने की उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख को या उसक े पहले इस प्रस्ताव के संबंध में किसी व्यक्ति दो महीने की उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख को या उसके पहले इस प्रस्ताव के संबंध में किसी व्यक्ति से जो भी आपत्ति या सुझाव प्राप्त होगा उस पर राज्य सरकार विचार करेगी। से जो भी आपत्ति या सुझाव प्राप्त होगा उस पर राज्य सरकार विचार करेगी।
प्रस्ताव प्रारूपप्रस्ताव प्रारूपप्रस्ताव प्रारूपप्रस्ताव प्रारूप
अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
क्र0क्र0क्र0क्र0 सं0 अनुसूचित नियोजनों का नामसं0 अनुसूचित नियोजनों का नामसं0 अनुसूचित नियोजनों का नामसं0 अनुसूचित नियोजनों का नाम 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 21 िसत!बर 2016
प्रस्ताव प्रारूपप्रस्ताव प्रारूपप्रस्ताव प्रारूपप्रस्ताव प्रारूप
अनुसूची-अनुसूची-अनुसूची-अनुसूची-I
| क्र0क्र0क्र0क्र0 सं0सं0सं0सं0 | कामगारों की श्रेणी | वर्त्तमान में वर्त्तमान में निर्धारित निर्धारित न्यूनतम न्यूनतम मजदूरी की मजदूरी की मजदूरी की मजदूरी की दरेंदरेंदरेंदरें | दिनांक 2016 01010101....04040404....2016 2016 2016 तक देय तक देय तक देय तक देय परिवर्त्तनशील परिवर्त्तनशील परिवर्त्तनशील परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता | कुलकुलकुलकुल (34) | पुनरीक्षण 15151515% पुनरीक्षण पुनरीक्षण का लाभ | निर्धारित न्यूनतम निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें मजदूरी की दरें (प्रस्तावित) दि0 01010101....12121212....16 16 16 16 से लागू |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | अकुशल | 132.00 | 57.00 | 189.00 | 28.35=28.00 | 217.00 प्रतिदिन |
| 2 | अर्द्वकुशल | 137.00 | 59.00 | 196.00 | 29.40=29.00 | 225.00 प्रतिदिन |
| 3 | कुशल | 169.00 | 73.00 | 242.00 | 36.30=36.00 | 278.00 प्रतिदिन |
| 4 | अतिकुशल | 206.00 | 89.00 | 295.00 | 44.25=44.00 | 339.00 प्रतिदिन |
| 5 | पर्यवेक्षीय/लिपिकीय | 3817.00 | 1641.00 | 5458.00 | 818.70=819.00 | 6277.00 प्रतिमाह |
6090.00 जो वर्ष, 2010 द्वितीय अर्द्धांश (जुलाई-दिसम्बर) का औसत है, पर आधारित है। (ख) दिनांक 20.07.2016 को बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के परामर्श के आलोक में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 43% शून्यीकरण के अतिरिक्त 15% जोड़कर न्यूनतम मजदूरी निर्धारण किया गया है ताकि पुनरीक्षण के फलस्वरूप मजदूरी में वृद्धि वास्तविक रूप से परलक्षित हो। (ग) न्यूनतम मजदूरी की दरों का दैनिक मजदूरी की दरों में तथा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में 26 से गुणा करके किया जायेगा। (घ) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त प्रस्तावित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है। (च) साप्ताहिक विश्राम के दिन अथवा अन्य किसी दिन समयोपरि कार्य के लिए कामगार बिहार न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम-25 में विहित दर से समयोपरि काम का दो गुणा मजदूरी भुगतान पाने का हकदार होगा। (छ) पुरूष या स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे। स्पष्टीकरण :- (क) अकुशल काम से अभिप्रेत है जिसमें बहुत ही कम या कुछ भी नहीं कुशलता या अनुभव की आवश्यकता होती है बल्कि वह बहुत ही साधारण प्रकृति का होता है। (ख) अर्द्वकुशल काम से अभिप्रेत है वह काम जिसमें काम के अनुभव के आधार पर कुछ डिग्री या कुशलता या क्षमता की आवश्यकता होती है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में किया जा सकता है तथा इसके अन्र्तगत अकुशल पर्यवेक्षण का काम भी है। (ग) कुशल काम से अभिप्रेत है जिसमें काई कार्य के अनुभव के आधार पर या किसी तकनीकि या किसी व्यवसायिक संस्थान में शिल्पी के रूप में प्रशिक्षण के आधार पर अर्जित कुशलता या क्षमता की आवश्यकता होती है तथा जिसके सम्पादन के लिए पहल और विवेक की आवश्यकता होती है। (घ) अतिकुशल काम से अभिप्रेत है वह काम जिसमें सघन तकनीकि या व्यवसायिक प्रशिक्षण या वर्षों के व्यवहारिक कार्य के अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्यों के सम्पादन में पूर्तियाँ की डिग्री और पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है और इन कार्यों के निष्पादन के लिए कामगारों में विशेष या विनिश्चयों के लिए पूरी जवाबदेही की आवश्यकता होती है।
(सं0 5/एम0डब्लू0-405/07 श्र0सं0-3826 ) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरूण कुमार नं0-01, सरकार के अवर सचिव।
6 सितम्बर 20166 सितम्बर 20166 सितम्बर 20166 सितम्बर 2016
एस0ओ0 233, एस0ओ0 232, दिनांक 21 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 5/एम0डब्लू0-405/07 श्र0सं0-3827) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरूण कुमार नं0-01, सरकार के अवर सचिव।3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 21 िसत!बर 2016
The 6th September 2016
S.O. 232 dated the 21st september 2016—The following draft of proposal to revise the minimum rates of wages fixed in the State Government so many Notifications for certain categories of employees employed in the following Employment in the State of Bihar, Which the Governor of Bihar proposes to make in exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the said Act is hereby published as required by clause (b) of sub-section (1) of section-5 of the said Act for the information of persons likely to be effected thereby and notice is hereby given that the said proposal will be taken in to consideration after two months from the date of publication of this notification in the Bihar Gazette. Any objection or suggestion which may be received from any person in respect of the said proposal on or before the date of expiry of the said period of two months shall be considered by the State Government.
Draft Proposal
Schedule
Sl. No. Name of Scheduled Employments
1. Sales Promotion of Medicine Employment
| Sl No. | Categories of Workers | Existing Minimum Rates of Wages | V.D.A Payable on 01.04.2016 | Total (3+4) | 15% Revision Benefit | Fixed Minimum Rates of Wages (Proposed) w.e.f 01.12.16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Unskilled | 132.00 | 57.00 | 189.00 | 28.35=28.00 | 217.00 Perday |
| 2 | Semi skilled | 137.00 | 59.00 | 196.00 | 29.40=29.00 | 225.00 Perday |
| 3 | Skilled | 169.00 | 73.00 | 242.00 | 36.30=36.00 | 278.00 Perday |
| 4 | Highly Skilled | 206.00 | 89.00 | 295.00 | 44.25=44.00 | 339.00 Perday |
| 5 | Supervisory/ Clerical | 3817.00 | 1641.00 | 5458.00 | 818.70=819.00 | 6277.00 Permonth |
Note :- (a) The minimum rates of wages above are based on the All India Average Consumer Price Index Number (1960-100) 6090.00 which is the average of the indices of the Second half of the year, 2010 (July-December) (b) Minimum wages has been revised on the suggestion made by the Minimum wage advisory board on 20.07.2016 by adding 15% additional after the 43% neutralization in the consumer price index, so that actual wages may increase. (c) Conversion of the monthly rate of wages into daily rates of wages and vice-versa shall be worked out by dividing the monthly rates by 26 and by multiplying the daily rates by 26.
4(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 21 िसत!बर 2016 (d) The proposed rates of minimum wages above include of the remuneration payable to the employee in respect of the day of rest in every period of seven days. (e) An employee shall for the work done on the weekly day of rest be entitled to overtime payment as the rate prescribed in rule 25 of the Bihar Minimum Wages Rule, 1951. (f) Men and women workers shall get the same rates of wages for the same work or a similar nature. Explanation :- (a) "Unskilled work" means work which involve simple operations requiring little or no skill or experience on the job. (b) "Semi-skilled" work means work which involves some degree of skill of competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory workers. (c) "Skilled works" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in technical or vocational institute and the performance of which calls for initative and judgment. (d) "Highly Skilled" work means work which call for a degree of perfection and full competence in performance of certain tasks acquired through intensive technical or professional training or practical works experience for long years and also requires of a work to assume full responsibility for the judgment or decisions involved in the execution of these tasks.
(No. 5/M.W-405/07 L & R -3826 ) By order of the Governor of Bihar, Arun Kumar No.-01, Under Secretary to Government.
———— अधी(क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पपपपटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु-ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 779-571+10-ड$0ट$0प ी0। Website: http://egazette.bih.nic.in