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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 22 September 2016

Published 22 September 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-09-22.782
Languages
English, Hindi

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सं॰ 2/आरोप- 01-33/2013 -सा0प्र0-12317 सं॰ lkekU; iz'kklulkekU; iz'kklulkekU; iz'kklulkekU; iz'kklu foHkkxfoHkkxfoHkkxfoHkkx

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श्री अखिलेश कुमार सिंह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 871/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता, पटना सम्प्रति ा कुमार सिंह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 871/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता, पटना सम्प्रति ा कुमार सिंह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 871/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता, पटना सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-पटना प्रमंडल, पटना के विरूद्ध अपनी पुत्री के साथ बलात्कार करने, पत्नी के द्वारा विरोध किये पटना प्रमंडल, पटना के विरूद्ध अपनी पुत्री के साथ बलात्कार करने, पत्नी के द्वारा विरोध किये पटना प्रमंडल, पटना के विरूद्ध अपनी पुत्री के साथ बलात्कार करने, पत्नी के द्वारा विरोध किये जाने पर मारने के लिए दौड़ने तथा घटना के संबंध में कहीं बोलने पर दोनों माँ, बेटी को जान से मार देने की धमकी जाने पर मारने के लिए दौड़ने तथा घटना के संबंध में कहीं बोलने पर दोनों माँ, बेटी को जान से मार देने की धमकी जाने पर मारने के लिए दौड़ने तथा घटना के संबंध में कहीं बोलने पर दोनों माँ, बेटी को जान से मार देने की धमकी े लेकर पत्नी के द्वारा महिला थाना में महिला थाना कांड देने एवं घर में बाहर से लड़की लाने संबंधी घटनाओं को लेकर पत्नी के द्वारा महिला थाना में महिला थाना कांड देने एवं घर में बाहर से लड़की लाने संबंधी घटनाओं का 2013 धारा-376 भा0द0वि0 में दर्ज प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त बनाया गया तथा श्री संख्या-11/13 दिनांक 12.04.2013 धारा-376 भा0द0वि0 में दर्ज प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त बनाया गया तथा श्री 2013 धारा-376 भा0द0वि0 में दर्ज प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त बनाया गया तथा श्री सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

2. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7067 दिनांक 03

2013 को योगदान दिया गया। विभागीय संकल्प ज्ञापांक 17403 दिनांक 12

रकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7067 दिनांक 03.05.2013 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(2)(क) के प्रावधान के तहत श्री सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(2)(क) के प्रावधान के तहत श्री सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(2)(क) के प्रावधान के तहत श्री सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि 12.04.2013 के प्रभाव से निलंबित किया गया। जिला पदाधिकारी, पटना से श्री सिंह के विरूद्ध आरोप-पत्र गठित कर 2013 के प्रभाव से निलंबित किया गया। जिला पदाधिकारी, पटना से श्री सिंह के विरूद्ध आरोप-पत्र गठित कर 2013 के प्रभाव से निलंबित किया गया। जिला पदाधिकारी, पटना से श्री सिंह के विरूद्ध आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त नियमावली के नियम-9(7) के प्रावधान के तहत श्री सिंह के निलंबन अवधि ये जाने के कारण उक्त नियमावली के नियम-9(7) के प्रावधान के तहत श्री सिंह के निलंबन अवधि ये जाने के कारण उक्त नियमावली के नियम-9(7) के प्रावधान के तहत श्री सिंह के निलंबन अवधि को अगले चार माह के लिए विस्तारित किया गया। कारावास से जमानत पर रिहा होने के पश्चात्‌ समाहरणालय, पटना को अगले चार माह के लिए विस्तारित किया गया। कारावास से जमानत पर रिहा होने के पश्चात्‌ समाहरणालय, पटना को अगले चार माह के लिए विस्तारित किया गया। कारावास से जमानत पर रिहा होने के पश्चात्‌ समाहरणालय, पटना ल्प ज्ञापांक 17403 दिनांक 12.11.2013 में श्री सिंह द्वारा दिनांक 10.09.2013 को योगदान दिया गया। विभागीय संक द्वारा उक्त नियमावली के नियम-9(3)(i) के प्रावधान के तहत दिनांक 10.09.2013 के प्रभाव से योगदान स्वी 2013 के प्रभाव से योगदान स्वी—त करते द्वारा उक्त नियमावली के नियम-9(3)( 11.2013 द्वारा बिहार हुए श्री सिंह को निलम्बन से मुक्त किया गया। विभागीय संकल्प ज्ञापांक 17425 दिनांक 12.11 हुए श्री सिंह को निलम्बन से मुक्त किया गया। विभागीय संकल्प ज्ञापांक 17425 दिनांक 12 , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(ग) के प्रावधान के तहत श्री सिंह को सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(ग) के प्रावधान के तहत श्री सिंह को , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(ग) के प्रावधान के तहत श्री सिंह को पुनः निलंबित करते हुए मुख्यालय आयुक्त, कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया गया। पुनः निलंबित करते हुए मुख्यालय आयुक्त, कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया गया।

3. जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 3757 दिनांक 31

जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 3757 दिनांक 31.10.2013 द्वारा प्राप्त आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' एव2013 द्वारा प्राप्त आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर श्री सिंह के विरूद्ध विभाग द्वारा आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय संकल्प उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर श्री सिंह के विरूद्ध विभाग द्वारा आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय संकल्प उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर श्री सिंह के विरूद्ध विभाग द्वारा आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय संकल्प 2014 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा आयुक्त, पटना 2014 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा आयुक्त, पटना ज्ञापांक 4423 दिनांक 02.04.2014 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 167 दिनांक 04.02.2015 द्वारा जाँच संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 167 दिनांक 04 4. संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 167 दिनांक 04 प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें सभी आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें सभी आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। 5. श्री सिंह द्वारा दिनांक 04 श्री सिंह द्वारा दिनांक 04.07.2016 को समर्पित अभ्यावेदन के साथ संलग्न महिला थाना क 11/2013 से संबंधित आपराधिक वाद राज्य द्वारा (निधि सिंह पति अखिलेष कुमार सिंह, सूचिका) बनाम अखिले 11/2013 से संबंधित आपराधिक वाद राज्य द्वारा (निधि सिंह पति अखिलेष 2016 को समर्पित अभ्यावेदन के साथ संलग्न महिला थाना कांड संख्या कुमार सिंह, सूचिका) बनाम अखिलेश 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21 (cid:22)सत(cid:24)बर 2016 कुमार सिंह एवं अन्य में दिनांक 10.05.2016 को माननीय न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष, सप्तम्‌, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में विभागीय कार्यवाही के दौरान रखे गये पक्ष, विभागीय जाँच रिपोर्ट एवं माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में निलंबन से मुक्त करते हुए वेतन भाा आदि देने तथा विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का अनुरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2016 को पारित आदेश निम्नवत्‌ है :-

''अभियुक्तों अखिलेश कुमार सिंह पिता स्व0 सुदामा सिंह एवं विकाश कुमार पिता स्व0 ललन पासवान के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 376 भा0द0वि0 को अभियोजन पक्ष द्वारा समस्त युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहने के कारण दोषी नहीं पाते हुए संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तों को दोष मुक्त किया जाता है। अभियुक्तों तथा उनके जमानतदारों को उनके जमानत के बन्ध पत्र के दायित्वों से उन्मुक्त किया जाता है।'' 6. प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षा के उपरान्त निम्नांकित तथ्य पाया गया :-

(i) विभागीय कार्यवाही के अभिलेख के साथ संलग्न विभिन्न चिकित्सकीय पुर्जा की छायाप्रति के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि आरोपी पदाधिकारी की पत्नी, निधि सिंह मानसिक रोग से ग्रस्त थी। पत्नी के मानसिक रोग से ग्रस्त होने के आधार पर श्री सिंह के द्वारा पटना में किसी अन्य विभाग में पदस्थापन हेतु दिनांक 27.10.2009 को ही प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को आवेदन दिया गया था।

(ii) निधि सिंह के द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, बिहार, पटना को समर्पित आवेदन दिनांक 22.04.2013, महिला थाना, गाँधी मैदान, पटना में समर्पित बयान दिनांक 22.04.2013 एवं निधि सिंह के द्वारा आरक्षी उप महानिरीक्षक, पटना को समर्पित आवेदन के द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध लगाये गये आरोपों से इनकार किया गया है।

(iii) विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी के द्वारा दिनांक 18.11.2014 को निधि सिंह का परीक्षण किया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी के द्वारा पूछे गये प्रश्नों के आलोक में श्री सिंह के विरूद्ध लगाये गये आरोपों से स्पष्ट इंन्कार किया गया। उनके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि उन्हें मानसिक रोग है एवं उनका इलाज मानसिक अस्पताल, हिटैची बोरिंग केनाल रोड में चल रहा है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री सिंह के विरूद्ध आरोप लगानेवाली एवं प्राथमिकी दर्ज करनेवाली उनकी पत्नी श्रीमती निधि सिंह मानसिक रोग से ग्रस्त है एवं उनका इलाज भी चल रहा है।

7. वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह की पत्नी के मानसिक रोग के चल रहे इलाज से संबंधित चिकित्सकीय प्रमाण पत्रों, संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोपाें को प्रमाणित नहीं पाये जाने तथा मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सप्तम, पटना के द्वारा श्री सिंह को दोषमुक्त किये जाने के आधार पर श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किये जाने एवं निलम्बन मुक्त करते हुए निलम्बन अवधि के लिए पूर्णवेतनादि के भुगतान की स्वी—ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। 8. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अखिलेश कुमार सिंह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 871/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता, पटना सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-पटना प्रमंडल, पटना के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के संदर्भ में निम्नांकित निर्णय संसूचित किया जाता है :-

(i) विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। (ii) निलम्बन मुक्त करते हुए निलम्बन अवधि के लिए पूर्णवेतनादि के भुगतान की स्वी—ति। आदेष :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अनिल कुमार, सरकार के विशेष सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 22 September 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-09-22.782/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-09-22.782.