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विषयः- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना से
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना से संबंधित मार्गनिर्देशिका में
संबंधित मार्गनिर्देशिका में संशोधन के संबंध में ।
राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के 1. राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान हेतु बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने
। अल्पसंख्यक बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु यह योजना चलाई जा रही है। अल्पसंख्यक बेरोजगारों को
| वर्तमान प्रावधान | संशोधित प्रावधान |
| मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण रोजगार ऋण योजना की योजना की मार्गनिर्देशिका के नियम 4 (VI) के अनुसार आवेदकों के ) के अनुसार आवेदकों के पारिवारिक वािर्षक आय 1,000,00/- पारिवारिक वािर्षक आय 1,000,00/- (एक लाख) रुपये से अधिक न हो। | संशोधित प्रवधान के अनुसार आवेदकों के संशोधित प्रवधान के अनुसार आवेदकों के पारिवारिक वार्षिक आय 2,00,000/- (दो पारिवारिक वार्षिक आय 2,00,000/- लाख) रुपये से अधिक न हो। |
जाय तथा इसकी प्रति सभी विभागों/विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ भेजी जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह॰) अस्पष्ट,