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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 27 September 2016

Published 27 September 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-09-27.790
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट&0-40 िनबंधन सं(cid:18)या (cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार गजटगजटगजटगजट हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट

(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार

असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण अंकअंकअंकअंक

असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण

सरकारसरकारसरकारसरकार (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत

ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 5 आ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)न 1938 (शशशश0)

((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 790) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार, 22227777 िसत#बर 2016

श्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभाग -------------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 23232323 सितम्बर 2016सितम्बर 2016सितम्बर 2016सितम्बर 2016

एस0ओ0एस0ओ0एस0ओ0एस0ओ0 238, दिनांक 27 सितम्बर 2016

238, दिनांक 27 सितम्बर 2016—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्ते भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्ते विनियमन) अधिनियम ,1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक-27) की धारा-62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते विनियमन) अधिनियम ,1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक-27) की धारा-62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते विनियमन) अधिनियम ,1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक-27) की धारा-62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्ते विनियमन) नियमावली, हुए बिहार के राज्यपाल बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण हुए बिहार के राज्यपाल बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्ते विनियमन) नियमावली, 2005 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। 2005 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन 1111.... संक्षिप्त संक्षिप्त संक्षिप्त संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ।नाम विस्तार एवं प्रारंभ।नाम विस्तार एवं प्रारंभ।नाम विस्तार एवं प्रारंभ।

नाम विस्तार एवं प्रारंभ।नाम विस्तार एवं प्रारंभ।नाम विस्तार एवं प्रारंभ।नाम विस्तार एवं प्रारंभ। - (1) यह नियमावली बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार तथा सेवा-शर्ते विनियमन) (संशोधन)

(संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।

इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। नियम (2) के खंड (iii) के) के) के) के बादबादबादबाद निम्नलिखित खंड (निम्नलिखित खंड (निम्नलिखित खंड (निम्नलिखित खंड ( उक्त नियमावली, 2005 के नियम 266 के उप----नियम (2) के खंड ( 2222.... उक्त नियमावली, 2005 के नियम 266 के उप उक्त नियमावली, 2005 के नियम 266 के उप उक्त नियमावली, 2005 के नियम 266 के उप नियम (2) के खंड ( नियम (2) के खंड ( उक्त नियमावली, 2005 के नियम 266 के उप उक्त नियमावली, 2005 के नियम 266 के उप उक्त नियमावली, 2005 के नियम 266 के उप उक्त नियमावली, 2005 के नियम 266 के उप

निम्नलिखित खंड (निम्नलिखित खंड (निम्नलिखित खंड (निम्नलिखित खंड (iv) ) ) ) जोड़ा जोड़ा जोड़ा जोड़ा जाएगाः-जाएगाः-जाएगाः-जाएगाः-

''(iv) आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिए गए यूनिक नम्बर आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिए गए यूनिक नम्बर में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिए गए यूनिक नम्बर उल्लिखित जन्म तिथि।''

नियम (3) एवं (6) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए प्रतिस्थापित किए प्रतिस्थापित किए प्रतिस्थापित किए उक्त नियमावली 2005 के नियम 266 के उप----नियम (3) एवं (6) निम्नलिखित द्वारा नियम (3) एवं (6) निम्नलिखित द्वारा नियम (3) एवं (6) निम्नलिखित द्वारा 3333.... उक्त नियमावली 2005 के नियम 266 के उप उक्त नियमावली 2005 के नियम 266 के उप उक्त नियमावली 2005 के नियम 266 के उप नियम (3) एवं (6) निम्नलिखित द्वारा नियम (3) एवं (6) निम्नलिखित द्वारा नियम (3) एवं (6) निम्नलिखित द्वारा नियम (3) एवं (6) निम्नलिखित द्वारा उक्त नियमावली 2005 के नियम 266 के उप उक्त नियमावली 2005 के नियम 266 के उप उक्त नियमावली 2005 के नियम 266 के उप उक्त नियमावली 2005 के नियम 266 के उप

जाऐंगेजाऐंगेजाऐंगेजाऐंगेःःःः-

निर्माण कार्यो से जुड़े हुए नियोक्ता अथवा निर्माण कार्य से जुड़े हुए वैसे संवेदक (ठेकेदार) द्वारा ''(3)-''(3)-''(3)-''(3)- निर्माण कार्यो से जुड़े हुए नियोक्ता अथवा निर्माण कार्य से जुड़े हुए वैसे संवेदक (ठेकेदार) द्वारा निर्माण कार्यो से जुड़े हुए नियोक्ता अथवा निर्माण कार्य से जुड़े हुए वैसे संवेदक (ठेकेदार) द्वारा जिनका फर्म काली सूची में नहीं है, अपने निबंधन संख्या के साथ अपने पैड पर दिए गए प्रमाण-पत्र कि आवेदक जिनका फर्म काली सूची में नहीं है, अपने निबंधन संख्या के साथ अपने पैड पर दिए गए प्रमाण-पत्र कि आवेदक जिनका फर्म काली सूची में नहीं है, अपने निबंधन संख्या के साथ अपने पैड पर दिए गए प्रमाण-पत्र कि आवेदक निर्माण कर्मकार है, को निबंधन के लिए प्रयुक्त आवेदन पत्र प्रपत्र-XLi पर विचार किया जा सकेगा । यदि इस प्रकार पर विचार किया जा सकेगा । यदि इस प्रकार निर्माण कर्मकार है, को निबंधन के लिए प्रयुक्त आवेदन पत्र प्रपत्र- का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होता है तो, सत्यापन के विषय के साथ किसी निबंधित निर्माण कामगार संघ अथवा का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होता है तो, सत्यापन के विषय के साथ किसी निबंधित निर्माण कामगार संघ अथवा का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होता है तो, सत्यापन के विषय के साथ किसी निबंधित निर्माण कामगार संघ अथवा संबंधित क्षेत्र के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक/सहायक श्रमायुक्त/ उप श्रमायुक्त द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संबंधित क्षेत्र के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक/सहायक श्रमायुक्त/ उप श्रमायुक्त द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संबंधित क्षेत्र के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक/सहायक श्रमायुक्त/ उप श्रमायुक्त द्वारा जारी प्रमाण-पत्र सत्यापन के अधीन रहते हुए विधिमान्य होगा।

रहते हुए विधिमान्य होगा।

यदि इस प्रकार का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होता है तो सत्यापन के विषय के साथ किसी निबंधित निर्माण यदि इस प्रकार का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होता है तो सत्यापन के विषय के साथ किसी निबंधित निर्माण यदि इस प्रकार का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होता है तो सत्यापन के विषय के साथ किसी निबंधित निर्माण कामगार संघ अथवा संबंधित क्षेत्र के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक /सहायक श्रमायुक्त/ उप श्रमायुक्त द्वारा कामगार संघ अथवा संबंधित क्षेत्र के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक /सहायक श्रमायुक्त/ उप श्रमायुक्त द्वारा कामगार संघ अथवा संबंधित क्षेत्र के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक /सहायक श्रमायुक्त/ उप श्रमायुक्त द्वारा जारी प्रमाण-पत्र भी मान्य होगा।''

"(6)-6)-6)-6)- कोई भी निर्माण श्रमिक 30 दिनों के भीतर उपनियम-5 में लिये गये निर्णय के विरोध में अपने क्षेत्र के कोई भी निर्माण श्रमिक 30 दिनों के भीतर उपनियम-5 में लिये गये निर्णय के विरोध में अपने क्षेत्र के कोई भी निर्माण श्रमिक 30 दिनों के भीतर उपनियम-5 में लिये गये निर्णय के विरोध में अपने क्षेत्र के सहायक श्रमायुक्त को निबंधन के लिए अपील कर सकता है। सहायक श्रमायुक्त के आदेश का अनुपालन निबंधन सहायक श्रमायुक्त को निबंधन के लिए अपील कर सकता है। सहायक श्रमायुक्त के आदेश का अनुपालन निबंधन सहायक श्रमायुक्त को निबंधन के लिए अपील कर सकता है। सहायक श्रमायुक्त के आदेश का अनुपालन निबंधन पदाधिकारी के लिए बाध्यकारी होगा।''''''''

''''''''2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 27 िसत#बर 2016 4444.... उक्त नियमावली 2005 कउक्त नियमावली 2005 कउक्त नियमावली 2005 कउक्त नियमावली 2005 के नियम 267 उपे नियम 267 उपे नियम 267 उपे नियम 267 उप----नियम (1) एवं (2) क्रमनियम (1) एवं (2) क्रमनियम (1) एवं (2) क्रमनियम (1) एवं (2) क्रमश्श्श्शः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए ाः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए ाः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए ाः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएगेंः-जाएगेंः-जाएगेंः-जाएगेंः-

''(1)-''(1)-''(1)-''(1)- कोष का लाभार्थी कोष में 0.50 पैसे (पचास पैसे) मात्र प्रतिमाह की दर से बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक में राशि जमा करेगा। यह अंशदान अंग्रिम के रूप में 60 माह के लिए एकमुश्त निबंधन के साथ जमा की जाएगी ।'''''''' ''(2) -''(2) -''(2) -''(2) - (i) पाँच वर्षों की सदस्यता अवधि बीत जाने के पश्चात्‌ यदि निर्माण श्रमिक सदस्यता बहाल रखने की अहर्ता रखते हैं तो अगले पाँच वर्षाे के लिए नवीकरण करा सकते हैं, इसके लिए अगले पाँच वर्षों का मासिक अंशदान देय होगा।

(ii) निबंधन के पाँच साल के बाद यदि लाभार्थी के अंशदान के भुगतान में लगातार एक वर्ष की टूट होगी, तो वह कोष का लाभार्थी बनने से वंचित हो जायेगा।

(iii) यदि निर्माण श्रमिक की उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक की होगी, तो उनकी सदस्यता/नवीकरण अधिकतम 60 वर्ष की उम्र तक के लिए ही की जा सकेगी तथा उसी अनुरूप मासिक अंशदान स्वीकार की जायेगी । (iv) सदस्यता में टूट को निबंधन पदाधिकारी द्वारा पुर्नजीवित किया जा सकता है। जब निर्माण श्रमिक टूट की अवधि का बकाया अंशदान 0.50/-पैसे (पचास पैसे) प्रतिमाह की दर से बोर्ड के कोष में जमा कर दे बशर्ते कि इस प्रकार सदस्यता दो बार से अधिक पूर्नजीवित नहीं किया जायेगा।'' ाद निम्नलिखित नया नियम 284 (क) अंतःस्थापित किया अंतःस्थापित किया अंतःस्थापित किया अंतःस्थापित किया उक्त नियमावली 2005 के नियम 284 के बाद निम्नलिखित नया नियम 284 (क) 5555.... उक्त नियमावली 2005 के नियम 284 के ब ाद निम्नलिखित नया नियम 284 (क) ाद निम्नलिखित नया नियम 284 (क) उक्त नियमावली 2005 के नियम 284 के ब उक्त नियमावली 2005 के नियम 284 के ब

जायेगाः-जायेगाः-जायेगाः-जायेगाः-

''284 (क) ''284 (क) ''284 (क) ''284 (क) :- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 (एच) के आलोक में निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में आवश्यकतानुरूप विभागीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग की सहमति से बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम संसाधन विभाग अनुदान की राशि में वृद्धि तथा नयी योजना प्रारम्भ करने के लिए शक्ति युक्त होगा। परन्तु इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व, राज्य सरकार द्वारा, पंजीकृत निर्माण कामगारों के हित में विशेष कल्याणकारी कार्यक्रम (भवन निर्माण/मरम्मती, औजार एवं साईकिल क्रय अनुदान योजना) लागू करने संबंधी दिये गये कोई भी आदेश इस नियमावली के अधीन प्रवृत माने जायेगें ।''

(सं0 बी0सी0डब्लू0सी0-18/2016 श्रं0सं0—401))))

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अमरेन्द्र नारायण मिश्र, सरकार के अवर सचिव।

23 सितम्बर 201623 सितम्बर 201623 सितम्बर 201623 सितम्बर 2016

एस0ओ0एस0ओ0एस0ओ0एस0ओ0 239, एस0ओ0एस0ओ0एस0ओ0एस0ओ0 238, दिनांक 27 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी भाषा में लिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 बी0सी0डब्लू0सी0-18/2016 श्रं0सं0—401)))) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अमरेन्द्र नारायण मिश्र, सरकार के अवर सचिव।

The 23rd September 2016

S.O. 238 dated the 27th September 2016—In exercise of power conferred by section- 62 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) Act 1996 (27 of 1996) the Governor of Bihar is pleased to make the following rules to amend, the Bihar Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules 2005.

1. Short title, extent and commencement - (1) These Rules will be called The Bihar Building and Other Construction workers (Regulation of Employment and conditions of service) (amendment) Rules, 2016

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force from the date of publication in official Gazette. 2. The following new clause (iv) shall be added after clause (iii) of sub-Rule (2) of Rule 266 of the said Rules, 2005:-

"(iv) Aadhar Card, Voter ID Card, Date of Birth mentioned in Unique number of Employees State Insurance corporation."

3. Sub-Rule (3) and (6) of Rule 266 of the said Rules, 2005 shall be substituted

by the following respectively:-

"(3) The prescribed application for registration will have to submit along with certificate given by the employers engaged in construction works or by such contractors engaged in construction works whose firm is not blacklisted, on his pad with his registration number that the applicant is a construction worker in Format XLi.

3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 27 िसत#बर 2016

If such type of certificate is not available, certificate subject to the verification issued by any of the registered construction worker Union or Labour Enforcement Officer / Labour Superintendent / Assistant Labour Commissioner / Deputy Labour Commissioner of the concerned area will also be valid."

"(6) Any of the construction worker can appeal to Assistant Labour Commissioner against the decision taken under sub Rule-5 within 30 days. The Compliance of the order of the Assistant Labour Commissioner shall be binding for Registering Officer."

4. The Sub-Rule (1) and (2) of Rule 267 of the said Rules 2005 shall be

substituted by the following :-

"(1) Beneficiary of the fund shall deposit the amount @ 0.50 (fifty paise) per month in the Bank specified by the Board. This contribution shall be remitted once for 60 months in advance at the time of registration."

"(2) (i) After the completion of the period of five years of membership, if a construction worker possesses the eligibility for the continuation of his membership, he may get renewed his membership and for this monthly contribution of five years is to be paid.

(ii) If the payment of contribution discontinued for one year continuously, after registration of five years then he shall cease to be a beneficiary of fund.

(iii) If the age of construction worker is 55 years or above, then his membership/renewal would be done only for the limit of the age of 60 years and his monthly contribution will be accepted accordingly.

(iv) Membership of construction worker may be resumed by registering officer only if he deposits the arrear of contribution, i.e @ 0.50 paise (fifty paise) per month, in the fund of Board, subject to the condition that this type of resumption shall not be allowed more than twice."

5 "The following Rule 284A shall be inserted after Rule 284 of the said Rules

2005.

284A- In the light of the section 22(h) of the Building and other Construction workers (Regulation of employment and condition of service) Act 1996, The Bihar Building and other constructions worker welfare Board with the consent of Departmental Minister, Labour Resources Department shall be empowered to enhance the grant and to introduce new schemes in view of implementation of schemes for construction workers .

Provided that before coming in to force of these Rules, any order given by the State Government in the interest of registered constructions workers, relating to the implementation of special welfare programmes (Scheme of constructions / repair of building and purchase of cycle and tools) shall be deemed to be enforced under these Rules."

(No. B.C.W.C-18/2016 L.R—401 ) By Order of the Governor of Bihar, AMRENDRA NARAYAN MISHRA, Under Secretary to Government.

———— अधी+क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पपपपटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 790-571+10-ड&0ट&0प ी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 27 September 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-09-27.790/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-09-27.790.