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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 27 September 2016

Published 27 September 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-09-27.792
Languages
English, Hindi

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जल सं0वि0 बिहार, पटना का ज्ञापांक 124/सी0 दिनांक 04.02.02, पत्रांक-111

02, पत्रांक-1117 दिनांक 07.05. सं॰ 3246—जल सं0वि0 बिहार 02 एवं पत्रांक-2360 दिनांक 24.12.08 के आलोक में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य 08 के आलोक में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य 05, पत्रांक-1337 दिनांक 21.03.02 एवं 015 द्वारा प्राप्त श्री देव कुमार पिता-स्व0 सियाराम यादव विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियॉं के पत्रांक-816 पूर्णियॉं के पत्रांक-816 दिनांक 25.06.015 द्वारा प्राप्त श्री देव कुमार पिता-स्व0 सियाराम यादव जीर वाहक ग्राम/नगर विहमा, पो0-शिशुआ, थाना-तारापुर, जिला, मुंगेर का आवेदन/अभिलेख उनका ेदन/अभिलेख उनका भूतपर्वू जंजीर वाहक ग्राम/नगर विहमा, पो0-शिश् पत्र, अनियोजित प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, चरित्र , आय प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, चरित्र आवेदन पत्र, वंशावली प्रमाण-पत्र, अनियोजित प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र माण-पत्र, इन्टर का अंक प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों) के जॉंचोंपरान्त माण-पत्र, इन्टर का अंक प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण- प्रमाण-पत्र, मैट्रिक प्रमाण अंक प्रमाण-पत्र, इन्टर का अंक प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण- 015 द्वारा अनुकम्पा के आधार पदाधिकारी-सह अनुकम्पा समिति का ज्ञापांक-727/स्था कटिहार दिनांक 06.06.015 द्वारा अनुकम्पा के आधार जिला पदाधिकारी-सह अनुकम्पा समिति का ज्ञापांक-727/स्था कटिहार के पद पर नियुक्त करने के लिए अनुशंसित के आलोक में श्री देव कुमार, पिता स्व0 सियाराम यादव को ांसित के आलोक में श्री देव कुमार, पिता स्व0 सियाराम यादव को पर वर्ग-3 के पद पर नियुक्त करने के लिए अनुश् अनुकम्पा के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक/पत्राचार लिपिक के पद पर वेतनमान-पी0वी0-I (5200-20200) ग्रेड-पे (5200-20200) ग्रेड-पे अनुकम्पा के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक/पत्राचार लिपिक के पद पर वेतनमान-पी0वी0- 1900 में एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्ति किया जाता है एवं उन्हें ग्रामीण कार्य में एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्ति किया जाता है एवं उन्हें ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर में वर्ग तीन में पत्राचार लिपिक के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है। श्री देव विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर में वर्ग तीन में पत्राचार लिपिक के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर में वर्ग तीन में पत्राचार लिपिक के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर में वर्ग तीन में पत्राचार ा दिया जाता है कि वे अपना योगदान, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर में वर्ग तीन में पत्राचार ा दिया जाता है कि वे अपना योगदान, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर में वर्ग तीन में पत्राचार पिक के रिक्त पद के विरूद्ध पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में अपना योगदान देना होगा। लिपिक के रिक्त पद के विरूद्ध पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में अपना योगदान देना होगा। पिक के रिक्त पद के विरूद्ध पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में अपना योगदान देना होगा। अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्‌द कर दी जाएगी। अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्‌द कर दी जाएगी।

2. स्व0 सियाराम यादव के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री देव कुमार पर स्व0 सियाराम यादव के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री देव कुमार पर स्व0 सियाराम यादव के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री देव कुमार पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा, होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके विरूद्ध नियमतः समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की जिसके विरूद्ध नियमतः समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की जिसके विरूद्ध नियमतः समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की आश्रित सदस्यों को देने का ने पर उनकी उपलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का संपुष्टि होने पर उनकी उपलब्धियों का एक अंश् आदेश सरकार दे सकती है।

ा सरकार दे सकती है।क शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में 3. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। संबंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी। नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। संबंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी। नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। संबंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी। 4. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय असैनि नियुक्ति पद पर योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण- देना होगा। 5. अगर श्री देव कुमार की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर विन्दू पर हुई हो तो उसे अग्रि अगर श्री देव कुमार की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर विन्दू पर हुई हो तो उसे अग्रणित कर दिया अगर श्री देव कुमार की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर विन्दू पर हुई हो तो उसे अग्रि जायेगा। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 27 (cid:22)सत(cid:24)बर 2016 6. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता, प्रमाण-पत्र स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ-पत्रों मूल रूप से संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसकी जॉंच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात्‌ योगदान स्वीकार किया जायेगा। जिसकी सूचना इस कार्यालय को देगें।

7. श्री देव कुमार की शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के उप-सचिव (निगरानी) का पत्रांक-2054 दिनांक 30.03.16 एवं बिहार परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) बुद्ध मार्ग, पटना के प्रभारी पदाधिकारी का पत्रांक-BSEB (S.S) PAT/EX/281/D-16 दिनांक 22.08.16 द्वारा परीक्षाफल की सत्यता की जॉंच करा लिया गया है।

8. योगदान करने हेतु किसी प्रकार की यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 9. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्ति पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति कर लेने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई भी की जायेगी।

10. उन्हें सरकार/विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्य में निश्चित रूप से भाग लेना होगा तथा उसके लिए किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

11. उन्हें छः माह के अन्दर टंकक एवं कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 12. शादी-ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेना और न देना के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उप-सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-1964 दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, मुख्य अभियंता-2 ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 27 September 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-09-27.792/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-09-27.792.