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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 27 September 2016

Published 27 September 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-09-27.793
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट&0-40 िनबंधन सं(cid:18)या (cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार गजटगजटगजटगजट हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट

(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार

असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण अंकअंकअंकअंक

असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण

सरकारसरकारसरकारसरकार (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत

ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 5 आ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)न 1938 (शशशश0)

((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 793) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार, 22227777 िसत#बर 2016

श्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभाग -------------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 19191919 सितम्बर 2016सितम्बर 2016सितम्बर 2016सितम्बर 2016

एस0ओ0एस0ओ0एस0ओ0एस0ओ0 240, दिनांक 27 सितम्बर 2016

, दिनांक 27 सितम्बर 2016—बिहार कारखाना अधिनियम 1948 की धारा-112 द्वारा शक्तियों बिहार कारखाना अधिनियम 1948 की धारा-112 द्वारा शक्तियों ाोधन करने हेतु निम्नलिखित का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कारखाना नियमावली, 1950 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहा नियमावली बनाते है :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं

ाोधन) नियमावली 2016 कही संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभप्रारंभप्रारंभप्रारंभ-(1) यह नियमावली बिहार कारखाना (संशोधन) नियमावली 2016 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुंरत प्रवृत होगा।

2. उक्त नियमावली 1950 के नियम-5 के संश् ाोधन। -उक्त नियमावली के नियम-5 के उप नियम (2) त नियमावली 1950 के नियम-5 के संशोधन। -उक्त नियमावली के नियम-5 के उप नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

थापित किया जाएगा :-

''(2) इस अध्याय के अधीन प्रदत्त अथवा नवीकृत प्रत्येक लाईसेंस अगले 10 वर्ष के लिए विधि मान्य रहेगा ''(2) इस अध्याय के अधीन प्रदत्त अथवा नवीकृत प्रत्येक लाईसेंस अगले 10 वर्ष के लिए विधि मान्य रहेगा ''(2) इस अध्याय के अधीन प्रदत्त अथवा नवीकृत प्रत्येक लाईसेंस अगले 10 वर्ष के लिए विधि मान्य रहेगा तथा जिस वर्ष तक के लिए वह प्रदत्त अथवा नवीकृत था, उस वर्ष के 31 दिसंबर तक प्रवृत्त रहेगा'' तथा जिस वर्ष तक के लिए वह प्रदत्त अथवा नवीकृत था, उस वर्ष के 31 दिसंबर तक प्रवृत्त रहेगा'' तथा जिस वर्ष तक के लिए वह प्रदत्त अथवा नवीकृत था, उस वर्ष के 31 दिसंबर तक प्रवृत्त रहेगा''

अधीन घोषित कारखानों के लिए दिया गया प्रत्येक परंतु उक्त कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 85 के अधीन घोषित कारखानों के लिए दिया गया प्रत्येक परंतु उक्त कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 85 के

लाईसेंस ऐसे कारखानों के बंद होने तक प्रभावी रहेगा। लाईसेंस ऐसे कारखानों के बंद होने तक प्रभावी रहेगा।

उक्त नियमावली 1950 का शैड्‌यूल 'ए' एवं 'बी' का प्रतिस्थापन । - उक्त नियमावली का शैड्‌यूल 'ए' एवं 3. उक्त नियमावली 1950 का शैड्‌यूल 'ए' एवं 'बी' का प्रतिस्थापन । - उक्त नियमावली का शैड्‌यूल 'ए' एवं उक्त नियमावली 1950 का शैड्‌यूल 'ए' एवं 'बी' का प्रतिस्थापन । - उक्त नियमावली का शैड्‌यूल 'ए' एवं ं'बी' नए शैड्‌यूल 'ए' एवं 'बी' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जो इसके साथ संलग्न हैं। ं'बी' नए शैड्‌यूल 'ए' एवं 'बी' द्वारा प्रतिस्थापित किया ज

(सं0 1/एफ1-125/2016, श्र0सं0-3990

1/एफ1-125/2016, श्र0सं0-3990)

बिहार-राज्यपाल के आदेश्

राज्यपाल के आदेश से,

अमरेन्द्र नारायण मिश्र, अमरेन्द्र नारायण मिश्र,

सरकार के उप-सचिव।

सचिव।2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 27 िसत#बर 2016

19191919 सितम्बर 2016सितम्बर 2016सितम्बर 2016सितम्बर 2016

एस0ओ0एस0ओ0एस0ओ0एस0ओ0 241, एस0ओ0एस0ओ0एस0ओ0एस0ओ0 240, दिनांक 27 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्र्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं0 1/एफ1-125/2016, श्र0सं0-3991)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अमरेन्द्र नारायण मिश्र,

सरकार के उप-सचिव।

The 19th September 2016

S.O. 240 dated the 27th September 2016—In exercise of the powers conferred under section 112 of the Factories Act, 1948 (LXIII Of 1948), the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar factory Rules, 1950:-

1. (1) Short title, extent and commencement. – These Rules may be called The Bihar Factories (Amendment) Rules, 2016.

(2) It shall extend to the whole of Bihar

(3) It shall come into force at once

2. Amendment in Rule 5 of the said Rules 1950:-

(1) First Para of Sub-Rule (2) of Rule 5 of the said Rule shall be substituted by the following:-

"(2) Every license granted or renewed under this chapter shall remain valid for a period of next 10 (ten) years and in force up to the 31st December of the year for which it is granted or renewed :-

Provided that every license granted to the factories, declared under section 85 of the said Factories Act, 1948, shall be effective till the closure of such factories"

3. Substitution of Schedule A and B of the said Rule 1950.—Schedule A and B of the said Rules shall be substituted by New Schedule A and B which are annexed hereto.

(No. F1/-125/2016, L&R—3990)

By order to the Governor of Bihar,

AMRENDRA NARAYAN MISHRA,

Deputy Secretary to Government.

3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 27 िसत#बर 2016

अनुसूची 'ए'अनुसूची 'ए'अनुसूची 'ए'अनुसूची 'ए' कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2(एम) के अंतर्गत घोषित कारखानों का नया लाईसेन्स एवं लाईसेन्स नवीकरण हेतु कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2(एम) के अंतर्गत घोषित कारखानों का नया लाईसेन्स एवं लाईसेन्स नवीकरण हेतु कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2(एम) के अंतर्गत घोषित कारखानों का नया लाईसेन्स एवं लाईसेन्स नवीकरण हेतु कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2(एम) के अंतर्गत घोषित कारखानों का नया लाईसेन्स एवं लाईसेन्स नवीकरण हेतु देय शुल्क विद्युत जेनरेटिग, ट्रांसफार्मिग या ट्रासमीटिग कारखाना को छोड़कर देय शुल्क विद्युत जेनरेटिग, ट्रांसफार्मिग या ट्रासमीटिग कारखाना को छोड़कर देय शुल्क विद्युत जेनरेटिग, ट्रांसफार्मिग या ट्रासमीटिग कारखाना को छोड़कर देय शुल्क विद्युत जेनरेटिग, ट्रांसफार्मिग या ट्रासमीटिग कारखाना को छोड़कर

क्रमांक मशीनरीज एवं प्लांट का कुल निर्धारित क्षमता(पावर) अश्वशक्ति में। लाईसेंस वर्ष के लिए किसी एक दिन प्रस्तावित नियोजित कामगारों की अधिकतम संख्या
20202020 50505050 100 100100 250 250250 500 500500
1 2 3 4 5 6 7
1 शुन्य शुन्यशुन्य 600 2340 2700 3300 4500
2 अधिक नहीं 10 1350 2400 3300 4500 6900
3 '''''''' 50 2700 3900 4500 6300 9900
4 '''''''' 100 3900 6000 9000 12900 15000
5 '''''''' 250 6000 9000 12900 15000 24000
6 '''''''' 500 21600 27000 28500 30000 33000
7 '''''''' 1000 27000 28500 30000 36900 42750
8 '''''''' 2,000 28500 30000 36900 50100 56250
9 '''''''' 5,000 36900 50100 54000 57300 60000
10101010 '''''''' 10,000 54000 57000 60000 75300 81300
11111111 '''''''' 25,000 81360 84460 135000 154650 183000
12121212 अधिक 25,000 84450 154650 183000 246000 273900
क्रमांक मशीनरीज एवं प्लांट का कुल निर्धारित क्षमता(पावर) अश्वशक्ति में। लाईसेंस वर्ष के लिए किसी एक दिन प्रस्तावित नियोजित कामगारों की अधिकतम संख्या
750 750750 1000 2000 5000 10000 25000 Over 25000
1 2 8 9 10 11 12 13 14
1 शुन्य शुन्यशुन्य 6000 9000 10500 12000 13500 14700 18000
2 अधिक नहीं 10 12000 15000 18000 27000 57000 60000 150000
3 '''''''' 50 12900 18600 21000 30000 60000 72000 180000
4 '''''''' 100 24000 27000 33000 39000 75000 90000 186000
5 '''''''' 250 27000 33000 39000 48000 94500 151500 225000
6 '''''''' 500 42180 49740 56250 101250 126630 197340 292500
7 '''''''' 1000 50040 56250 70290 110040 135000 216540 304200
8 '''''''' 2,000 71250 75300 81300 118140 143790 226800 315000
9 '''''''' 5,000 75300 81300 84450 135000 154650 246000 332100
10101010 '''''''' 10,000 84450 135000 154650 183000 246000 273900 363000
11111111 '''''''' 25,000 246000 273900 303300 330000 363000 480000 51000
12121212 अधिक 25,000 303300 330000 393000 480000 507000 510000 540000
4 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 27 िसत#बर 2016

अनुसूची 'बी'अनुसूची 'बी'अनुसूची 'बी'अनुसूची 'बी'

सभी जेनरेटिंग ट्रांसफार्मिग एव ट्रांसमीटिंग केन्द्रो (कारखाना) का देय लाईसेंस नवीकरण शुल्क की तालिकाः- (ए) विद्युत जेनरेंटिग एवं ट्रांसफार्मिग केन्द्र (कारखाना) :-

क्ुल स्थापित जेनरेेटर क्षमता (किलोवाट में) जेनरेटिंग केन्द्र ट्रांसफार्मिग (कनभर्सन केन्द्र के साथ)
किलोवाट में रू0 रू0
अधिक नहीं 50 1500 900
वही 100 2700 1500
वही 150 3900 2700
वही 300 4500 4200
वही 500 6000 4500
वही 750 9000 6750
वही 1000 12000 9000
वही 2500 21000 12900
वही 5000 27000 15000
वही 10000 33000 18000
वही 25000 45000 27000
वही 50000 72000 36000
वही 75000 91200 45000
वही 100000 117000 54000
वही 150000 144000 72000
वही 200000 180000 108000
वही 300000 234000 144000
वही 300000 288000 180000

———— अधी+क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पपपपटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 793-571+200-ड&0ट&0प ी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 27 September 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-09-27.793/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-09-27.793.