िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट&0-40 िनबंधन सं(cid:18)या (cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार गजटगजटगजटगजट हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट
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असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण अंकअंकअंकअंक
असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण
सरकारसरकारसरकारसरकार (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत
ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 5 आ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)न 1938 (शशशश0)
((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 793) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार, 22227777 िसत#बर 2016
श्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभाग -------------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 19191919 सितम्बर 2016सितम्बर 2016सितम्बर 2016सितम्बर 2016
एस0ओ0एस0ओ0एस0ओ0एस0ओ0 240, दिनांक 27 सितम्बर 2016
, दिनांक 27 सितम्बर 2016—बिहार कारखाना अधिनियम 1948 की धारा-112 द्वारा शक्तियों बिहार कारखाना अधिनियम 1948 की धारा-112 द्वारा शक्तियों ाोधन करने हेतु निम्नलिखित का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कारखाना नियमावली, 1950 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहा नियमावली बनाते है :-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं
ाोधन) नियमावली 2016 कही संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभप्रारंभप्रारंभप्रारंभ-(1) यह नियमावली बिहार कारखाना (संशोधन) नियमावली 2016 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुंरत प्रवृत होगा।
2. उक्त नियमावली 1950 के नियम-5 के संश् ाोधन। -उक्त नियमावली के नियम-5 के उप नियम (2) त नियमावली 1950 के नियम-5 के संशोधन। -उक्त नियमावली के नियम-5 के उप नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
थापित किया जाएगा :-
''(2) इस अध्याय के अधीन प्रदत्त अथवा नवीकृत प्रत्येक लाईसेंस अगले 10 वर्ष के लिए विधि मान्य रहेगा ''(2) इस अध्याय के अधीन प्रदत्त अथवा नवीकृत प्रत्येक लाईसेंस अगले 10 वर्ष के लिए विधि मान्य रहेगा ''(2) इस अध्याय के अधीन प्रदत्त अथवा नवीकृत प्रत्येक लाईसेंस अगले 10 वर्ष के लिए विधि मान्य रहेगा तथा जिस वर्ष तक के लिए वह प्रदत्त अथवा नवीकृत था, उस वर्ष के 31 दिसंबर तक प्रवृत्त रहेगा'' तथा जिस वर्ष तक के लिए वह प्रदत्त अथवा नवीकृत था, उस वर्ष के 31 दिसंबर तक प्रवृत्त रहेगा'' तथा जिस वर्ष तक के लिए वह प्रदत्त अथवा नवीकृत था, उस वर्ष के 31 दिसंबर तक प्रवृत्त रहेगा''
अधीन घोषित कारखानों के लिए दिया गया प्रत्येक परंतु उक्त कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 85 के अधीन घोषित कारखानों के लिए दिया गया प्रत्येक परंतु उक्त कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 85 के
लाईसेंस ऐसे कारखानों के बंद होने तक प्रभावी रहेगा। लाईसेंस ऐसे कारखानों के बंद होने तक प्रभावी रहेगा।
उक्त नियमावली 1950 का शैड्यूल 'ए' एवं 'बी' का प्रतिस्थापन । - उक्त नियमावली का शैड्यूल 'ए' एवं 3. उक्त नियमावली 1950 का शैड्यूल 'ए' एवं 'बी' का प्रतिस्थापन । - उक्त नियमावली का शैड्यूल 'ए' एवं उक्त नियमावली 1950 का शैड्यूल 'ए' एवं 'बी' का प्रतिस्थापन । - उक्त नियमावली का शैड्यूल 'ए' एवं ं'बी' नए शैड्यूल 'ए' एवं 'बी' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जो इसके साथ संलग्न हैं। ं'बी' नए शैड्यूल 'ए' एवं 'बी' द्वारा प्रतिस्थापित किया ज
(सं0 1/एफ1-125/2016, श्र0सं0-3990
1/एफ1-125/2016, श्र0सं0-3990)
बिहार-राज्यपाल के आदेश्
राज्यपाल के आदेश से,
अमरेन्द्र नारायण मिश्र, अमरेन्द्र नारायण मिश्र,
सरकार के उप-सचिव।
सचिव।2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 27 िसत#बर 2016
19191919 सितम्बर 2016सितम्बर 2016सितम्बर 2016सितम्बर 2016
एस0ओ0एस0ओ0एस0ओ0एस0ओ0 241, एस0ओ0एस0ओ0एस0ओ0एस0ओ0 240, दिनांक 27 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्र्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
(सं0 1/एफ1-125/2016, श्र0सं0-3991)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अमरेन्द्र नारायण मिश्र,
सरकार के उप-सचिव।
The 19th September 2016
S.O. 240 dated the 27th September 2016—In exercise of the powers conferred under section 112 of the Factories Act, 1948 (LXIII Of 1948), the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar factory Rules, 1950:-
1. (1) Short title, extent and commencement. – These Rules may be called The Bihar Factories (Amendment) Rules, 2016.
(2) It shall extend to the whole of Bihar
(3) It shall come into force at once
2. Amendment in Rule 5 of the said Rules 1950:-
(1) First Para of Sub-Rule (2) of Rule 5 of the said Rule shall be substituted by the following:-
"(2) Every license granted or renewed under this chapter shall remain valid for a period of next 10 (ten) years and in force up to the 31st December of the year for which it is granted or renewed :-
Provided that every license granted to the factories, declared under section 85 of the said Factories Act, 1948, shall be effective till the closure of such factories"
3. Substitution of Schedule A and B of the said Rule 1950.—Schedule A and B of the said Rules shall be substituted by New Schedule A and B which are annexed hereto.
(No. F1/-125/2016, L&R—3990)
By order to the Governor of Bihar,
AMRENDRA NARAYAN MISHRA,
Deputy Secretary to Government.
3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 27 िसत#बर 2016अनुसूची 'ए'अनुसूची 'ए'अनुसूची 'ए'अनुसूची 'ए' कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2(एम) के अंतर्गत घोषित कारखानों का नया लाईसेन्स एवं लाईसेन्स नवीकरण हेतु कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2(एम) के अंतर्गत घोषित कारखानों का नया लाईसेन्स एवं लाईसेन्स नवीकरण हेतु कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2(एम) के अंतर्गत घोषित कारखानों का नया लाईसेन्स एवं लाईसेन्स नवीकरण हेतु कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2(एम) के अंतर्गत घोषित कारखानों का नया लाईसेन्स एवं लाईसेन्स नवीकरण हेतु देय शुल्क विद्युत जेनरेटिग, ट्रांसफार्मिग या ट्रासमीटिग कारखाना को छोड़कर देय शुल्क विद्युत जेनरेटिग, ट्रांसफार्मिग या ट्रासमीटिग कारखाना को छोड़कर देय शुल्क विद्युत जेनरेटिग, ट्रांसफार्मिग या ट्रासमीटिग कारखाना को छोड़कर देय शुल्क विद्युत जेनरेटिग, ट्रांसफार्मिग या ट्रासमीटिग कारखाना को छोड़कर
| क्रमांक मशीनरीज एवं प्लांट का कुल निर्धारित क्षमता(पावर) अश्वशक्ति में। | लाईसेंस वर्ष के लिए किसी एक दिन प्रस्तावित नियोजित कामगारों की अधिकतम संख्या | ||||||
| 20202020 | 50505050 | 100 100100 | 250 250250 | 500 500500 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | शुन्य शुन्यशुन्य | 600 | 2340 | 2700 | 3300 | 4500 | |
| 2 | अधिक नहीं | 10 | 1350 | 2400 | 3300 | 4500 | 6900 |
| 3 | '''''''' | 50 | 2700 | 3900 | 4500 | 6300 | 9900 |
| 4 | '''''''' | 100 | 3900 | 6000 | 9000 | 12900 | 15000 |
| 5 | '''''''' | 250 | 6000 | 9000 | 12900 | 15000 | 24000 |
| 6 | '''''''' | 500 | 21600 | 27000 | 28500 | 30000 | 33000 |
| 7 | '''''''' | 1000 | 27000 | 28500 | 30000 | 36900 | 42750 |
| 8 | '''''''' | 2,000 | 28500 | 30000 | 36900 | 50100 | 56250 |
| 9 | '''''''' | 5,000 | 36900 | 50100 | 54000 | 57300 | 60000 |
| 10101010 | '''''''' | 10,000 | 54000 | 57000 | 60000 | 75300 | 81300 |
| 11111111 | '''''''' | 25,000 | 81360 | 84460 | 135000 | 154650 | 183000 |
| 12121212 | अधिक | 25,000 | 84450 | 154650 | 183000 | 246000 | 273900 |
| क्रमांक | मशीनरीज एवं प्लांट का कुल निर्धारित क्षमता(पावर) अश्वशक्ति में। | लाईसेंस वर्ष के लिए किसी एक दिन प्रस्तावित नियोजित कामगारों की अधिकतम संख्या | |||||||
| 750 750750 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 25000 | Over 25000 | |||
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | शुन्य शुन्यशुन्य | 6000 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 14700 | 18000 | |
| 2 | अधिक नहीं | 10 | 12000 | 15000 | 18000 | 27000 | 57000 | 60000 | 150000 |
| 3 | '''''''' | 50 | 12900 | 18600 | 21000 | 30000 | 60000 | 72000 | 180000 |
| 4 | '''''''' | 100 | 24000 | 27000 | 33000 | 39000 | 75000 | 90000 | 186000 |
| 5 | '''''''' | 250 | 27000 | 33000 | 39000 | 48000 | 94500 | 151500 | 225000 |
| 6 | '''''''' | 500 | 42180 | 49740 | 56250 | 101250 | 126630 | 197340 | 292500 |
| 7 | '''''''' | 1000 | 50040 | 56250 | 70290 | 110040 | 135000 | 216540 | 304200 |
| 8 | '''''''' | 2,000 | 71250 | 75300 | 81300 | 118140 | 143790 | 226800 | 315000 |
| 9 | '''''''' | 5,000 | 75300 | 81300 | 84450 | 135000 | 154650 | 246000 | 332100 |
| 10101010 | '''''''' | 10,000 | 84450 | 135000 | 154650 | 183000 | 246000 | 273900 | 363000 |
| 11111111 | '''''''' | 25,000 | 246000 | 273900 | 303300 | 330000 | 363000 | 480000 | 51000 |
| 12121212 | अधिक | 25,000 | 303300 | 330000 | 393000 | 480000 | 507000 | 510000 | 540000 |
अनुसूची 'बी'अनुसूची 'बी'अनुसूची 'बी'अनुसूची 'बी'
सभी जेनरेटिंग ट्रांसफार्मिग एव ट्रांसमीटिंग केन्द्रो (कारखाना) का देय लाईसेंस नवीकरण शुल्क की तालिकाः- (ए) विद्युत जेनरेंटिग एवं ट्रांसफार्मिग केन्द्र (कारखाना) :-
| क्ुल स्थापित जेनरेेटर क्षमता (किलोवाट में) | जेनरेटिंग केन्द्र | ट्रांसफार्मिग (कनभर्सन केन्द्र के साथ) | |
| किलोवाट में | रू0 | रू0 | |
| अधिक नहीं | 50 | 1500 | 900 |
| वही | 100 | 2700 | 1500 |
| वही | 150 | 3900 | 2700 |
| वही | 300 | 4500 | 4200 |
| वही | 500 | 6000 | 4500 |
| वही | 750 | 9000 | 6750 |
| वही | 1000 | 12000 | 9000 |
| वही | 2500 | 21000 | 12900 |
| वही | 5000 | 27000 | 15000 |
| वही | 10000 | 33000 | 18000 |
| वही | 25000 | 45000 | 27000 |
| वही | 50000 | 72000 | 36000 |
| वही | 75000 | 91200 | 45000 |
| वही | 100000 | 117000 | 54000 |
| वही | 150000 | 144000 | 72000 |
| वही | 200000 | 180000 | 108000 |
| वही | 300000 | 234000 | 144000 |
| वही | 300000 | 288000 | 180000 |
———— अधी+क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पपपपटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 793-571+200-ड&0ट&0प ी0। Website: http://egazette.bih.nic.in