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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 28 September 2016

Published 28 September 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-09-28.794
Languages
English, Hindi

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eq[; vfHk;ark&2 dk dk;kZलयलयलयलय ग्रामीण कार्य ग्रामीण कार्य ग्रामीण कार्य ग्रामीण कार्य विभागविभागविभागविभाग ——— आदेशआदेशआदेशआदेश 19 जुलाई 19 जुलाई 19 जुलाई 19 जुलाई 2016201620162016

सं॰ 2509—जल सं0वि0 बिहार

जल सं0वि0 बिहार, पटना का ज्ञापांक 124/सी0 दिनांक 04.02.02, पत्रांक 1117 दिनांक 07

02, पत्रांक 1117 दिनांक 07.05. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर के पत्रांक 594 दिनांक र पर वर्ग '3' के पद पर नियुक्त करने के लिए अनुषंसित की है। इसके आलोक में श्री जय प्रकाश् 02 एवं पत्रांक 2360 दिनांक 24.12.08 के दिनांक 21.03.02 एवं पत्रांक 2360 दिनांक 02 एवं पत्रांक 2360 दिनांक 05, पत्रांक 1337 दिनांक 21.03.02 एवं पत्रांक 2360 दिनांक 24 ााग, कार्य अंचल, मुंगेर के पत्रांक 594 दिनांक 15.05.2015 24.12.08 के आलोक में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभ् , पिता-स्व0 रामानन्द कापर अनुसेवक, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, लखीसराय का पिता-स्व0 रामानन्द कापर अनुसेवक, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, लखीसराय का द्वारा प्राप्त श्री जय प्रकाश कुमार, ेदन/अभिलेख उनके आवदेन पत्र, वंशावली प्रमाण पत्र, अनियोजन प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण आवेदन/अभिलेख उनके आवदेन पत्र, वंश पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला पत्र, चारित्र प्रमाण पत्र, शपथ पत्रों, श् चारित्र प्रमाण पत्र, शपथ पत्रों, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों के जांचोपरांत जिला पदाधिकारी- 16 द्वारा श्री जय प्रकाश कुमार को अनुकम्पा समिति लखीसराय के ज्ञापांक-53-23/03-12 स्था0-124, दिनांक 17.02.16 द्वारा श्री जय प्रकाश् अनुकम्पा समिति लखीसराय के ज्ञापा अनुकम्पा के आधार पर वर्ग '3' के पद पर नियुक्त करने के लिए अनुषंसित की है। इसके आलोक में श्री जय प्रकाश कुमार पिता-स्व0 रामानन्द कापर, ग्राम सलेमपुर, पो0-रूपौली, जिला समस्तीपुर को अनुकम्पा के आधार पर कुमार पिता-स्व0 रामानन्द कापर, ग्राम सलेमपुर, पो0-रूपौली, जिला समस्तीपुर को अनुकम्पा के आधार पर कुमार पिता-स्व0 रामानन्द कापर, ग्राम सलेमपुर, पो0-रूपौली, जिला समस्तीपुर को अनुकम्पा के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक (पत्राचार लिपिक) के पद पर वेतनमान पी0वी0-I (वेतनमान 5200-20200)ग्रेड पे0-1900/- निम्नवर्गीय लिपिक (पत्राचार लिपिक) के पद पर वेतनमान पी0वी0- 00)ग्रेड पे0-1900/- रूपये में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्ति किया जाता है एवं ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य रूपये में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्ति किया जाता है एवं ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य रूपये में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्ति किया जाता है एवं ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य थापित किया जाता है। श्री जय प्रकाश कुमार को आदेश प्रमंडल, कटिहार में पत्राचार लिपिक के रिक्त पद पर पदस् प्रमंडल, कटिहार में पत्राचार लिपिक के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। श्री जय प्रकाश कुमार को आदेश् दिया जाता है कि वे अपना योगदान ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, कटिहार में वर्ग तीन में पत्राचार लिपिक के दिया जाता है कि वे अपना योगदान ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, कटिहार में वर्ग तीन में पत्राचार लिपिक के रिक्त पद के विरूद्ध देगें। पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में अपना योगदान देना होगा, अन्यथा रिक्त पद के विरूद्ध देगें। पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में अपना योगदान देना होगा, अन्यथा रिक्त पद के विरूद्ध देगें। पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में अपना योगदान देना होगा, अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्‌द कर दी जाएगी। उनकी नियुक्ति रद्‌द कर दी जाएगी।

2. स्व0 रामानन्द कापर के आश्रित परिवार के सदस्यों का भ्

ा सरकार दे सकती है।पद पर योगदान देते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होगा। ाल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होगा। दायित्व श्री जय प्रकाश कुमार स्व0 रामानन्द कापर के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री जय प्रकाश् पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा, पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा, पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके विरूद्ध नियमतः समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की जिसके विरूद्ध नियमतः समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की जिसके विरूद्ध नियमतः समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की आश्रित सदस्यों को देने का ने पर उनकी उपलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का संपुष्टि होने पर उनकी उपलब्धियों का एक अं आदेश सरकार दे सकती है। 3. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। संबंंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी। इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। संबंंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी। इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। संबंंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी। 4. नियुक्ति पद पर योगदान देते समय असैनिक श् 5. अगर श्री जय प्रकाश कुमार की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर बिन्दु पर हुई हो तो उसे अग्रणित ा कुमार की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर बिन्दु पर हुई हो तो उसे अग्रणित ा कुमार की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर बिन्दु पर हुई हो तो उसे अग्रणित कर दिया जायेगा। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 28 (cid:22)सत(cid:24)बर 2016 6. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता, प्रमाण-पत्र स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ पत्रों मूल रूप से संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसकी जॉंच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात्‌ योगदान स्वीकार किया जायेगा। जिसकी सूचना इस कार्यालय को देगें।

7. श्री जय प्रकाश कुमार की शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के उप सचिव (निगरानी) के पत्रांक-3198 दिनांक 24.05.16 एवं इन्टर की शैक्षणिक योग्यता की जॉंच उप निदेशक, परीक्षा एवं मूल्याकन विभाग, बिहार मुुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड, पटना BB0SE/Exam/2016-151 दिनांक 13.06.16 द्वारा परीक्षाफल की सत्यता की जांच करा ली गई है। 8. योगदान करने हेतु किसी प्रकार की यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 9. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्ति पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति होने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई भी की जायेगी।

10. उन्हें सरकार या विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्य में निश्चित रूप से भाग लेना होगा तथा उसके लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

11. उन्हें छः माह के अन्दर टंकक एवं कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 12. शादी-ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेना और न देना के सम्बन्ध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। उप-सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-1964 दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 28 September 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-09-28.794/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-09-28.794.