िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट&0-40 िनबंधन सं(cid:18)या (cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार
हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट गजटगजटगजटगजट
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((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 802) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार, 22229999 िसत#बर 2016
की दर राष्ट्रीय स्तर के समरूप करने में भी सहायक होगी। यह योजना दिनांक 02
अनुमानित विद्यार्थियों की संख्या
सं0 15/पी 5-09/2015 अंश—1470 शिक्षा विभाग ------- संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 27 सितम्बर 201627 सितम्बर 201627 सितम्बर 201627 सितम्बर 2016 विषयः—बिहार राज्य में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण उच्च शिक्षा हेतु ऋण के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए वित्तीय वर्ष बिहार राज्य में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण उच्च शिक्षा हेतु ऋण के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए वित्तीय वर्ष बिहार राज्य में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण उच्च शिक्षा हेतु ऋण के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए वित्तीय वर्ष बिहार राज्य में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण उच्च शिक्षा हेतु ऋण के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए वित्तीय वर्ष बिहार राज्य में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण उच्च शिक्षा हेतु ऋण के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए वित्तीय वर्ष बिहार राज्य में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण उच्च शिक्षा हेतु ऋण के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए वित्तीय वर्ष बिहार राज्य में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण उच्च शिक्षा हेतु ऋण के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए वित्तीय वर्ष बिहार राज्य में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण उच्च शिक्षा हेतु ऋण के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए वित्तीय वर्ष बिहार राज्य में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण उच्च शिक्षा हेतु ऋण के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए वित्तीय वर्ष बिहार राज्य में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण उच्च शिक्षा हेतु ऋण के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए वित्तीय वर्ष बिहार राज्य में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण उच्च शिक्षा हेतु ऋण के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए वित्तीय वर्ष बिहार राज्य में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण उच्च शिक्षा हेतु ऋण के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2016-17 से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने के संबंध में।लागू करने के संबंध में।लागू करने के संबंध में।लागू करने के संबंध में। 2016-17 से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2016-17 से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2016-17 से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2016-17 से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2016-17 से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2016-17 से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत विकसित बिहार के सात निश्चय के अन्तर्गत राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के अन्तर्गत विकसित बिहार के सात निश्चय के अन्तर्गत राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं, को आर्थिक 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं, को आर्थिक 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं, को आर्थिक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है, ताकि विद्यार्थियों सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है, ताकि ि सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है, ताकि ि को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा हो सके। इस योजना के अन्तर्गत बैंकों से जोड़कर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रत्येक को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा हो सके। इस योजना के अन्तर्गत बैंकों से जोड़कर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रत्येक इच्छुक विद्यार्थी को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। यह योजना राज्य में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन इच्छुक विद्यार्थी को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। यह योजना राज्य में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन इच्छुक विद्यार्थी को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। यह योजना राज्य में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) की दर राष्ट्रीय स्तर के समरूप करने में भी सहायक होगी। यह योजना दिनांक 02.10.2016 से कार्यान्वित होगी। 2222.... लक्ष्य -लक्ष्य -लक्ष्य -लक्ष्य - इस योजना में आवश्यकता के अनुसार लचीला लक्ष्य होगा। जितने पात्र विद्यार्थी इस योजना के लाभ हेतु लक्ष्य होगा। जितने पात्र विद्यार्थी इस योजना के लाभ हेतु इस योजना में आवश्यकता के अनुसार लचीला वत्तीय वर्षों में नीचे अंकित सांकेतिक संख्या इच्छुक होंगे, उतने विद्यार्थियों को इसका लाभ दिया जाएगा। आगामी पाँच वित्तीय वर्षों में नीचे अंकित सांकेतिक संख्या इच्छुक होंगे, उतने विद्यार्थियों को इसका लाभ दिया जाएगा। आगामी पाँच ि के अनुसार विद्यार्थियों के आच्छादित होने का प्रारंभिक अनुमान है :- के अनुसार विद्यार्थियों के आच्छादित होने का प्रारंभिक अनुमान है :- वित्तीय वर्ष 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
अनुमानित विद्यार्थियों की संख्या
5,00,000
6,00,000
7,00,000
8,00,000
9,00,000
परन्तु अनुमानित लक्ष्य के अलावे अधिक विद्यार्थियों को भी उनकी इच्छानुसार शिक्षा ऋण स्वीकृत की परन्तु अनुमानित लक्ष्य के अलावे अधिक विद्यार्थियों को भी उनकी इच्छानुसार शिक्षा ऋण स्वीकृत की परन्तु अनुमानित लक्ष्य के अलावे अधिक विद्यार्थियों को भी उनकी इच्छानुसार शिक्षा ऋण स्वीकृत की जायेगी।(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 29 िसत#बर 2016 2 3333.... श्श्श्शििििक्षा ऋण एवं प्रतिपूर्ति ाक्षा ऋण एवं प्रतिपूर्ति ाक्षा ऋण एवं प्रतिपूर्ति ाक्षा ऋण एवं प्रतिपूर्ति :
i. इस योजना के अन्तर्गत बैंकों से जोड़कर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रत्येक इच्छुक विद्यार्थी को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा। शिक्षा ऋण के मामलों में डिफॉल्ट की दशा में कंडिका 13 में वर्णित शर्त्तों के अधीन बकाया मूलधन तथा शिक्षा अवधि एवं moratorium अवधि तक उद्भूत ब्याज की बकाया राशि की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति बैंकों को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत की जाएगी।
ii. बैंक उच्च शिक्षा के लिए विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप बगैर किसी अधिसीमा के ऋण स्वीकृत कर सकता है। परन्तु, इस योजना के तहत अधिकतम चार लाख रूपये की सीमा तक शिक्षा ऋण पर अर्हताधारी विद्यार्थी के लिए डिफॉल्ट की दशा में राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्त्ति योग्य राशि संबंधित बैंकों को सुलभ करायी जाएगी।
4444.... योजना के लिए पात्रता :योजना के लिए पात्रता :योजना के लिए पात्रता :योजना के लिए पात्रता : इस योजना के तहत बिहार के निवासी वैसे विद्यार्थी जिन्होंने बिहार राज्य से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो तथा उच्च शिक्षा हेतु ऋण के लिए इच्छुक हों, को अनुसूचित बैंकों के माध्यम से शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। I. इसके लिए अनिवार्य है कि विद्यार्थी द्वारा बिहार एवं अन्य राज्य या केन्द्र सरकार के संबंधित नियामक एजेन्सी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा हेतु नामांकन लिया गया हो या नामांकन के लिए चयनित हों।
II. यह ऋण उच्च शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रमाें एवं विभिन्न व्यवसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों यथा- बी0ए0/बी0एस0सी0/इंजीनियरिंग/एम0बी0बी0एस0/प्रबंधन/विधि आदि के लिए दी जा सकेगी। III. योजना के अन्तर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मान्यता प्राप्त संस्थान से इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी, सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन एवं समतुल्य अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थान से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी, बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थान से उप शास्त्री उत्तीर्ण विद्यार्थी एवं बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थान से मौलवी उत्तीर्ण विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। ऐसी शिक्षण संस्थान का बिहार में अवस्थित होना अनिवार्य है।
IV. हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में विद्यार्थियों के लिए फीस के अतिरिक्त अन्य रहने के खर्च (living expenses) के लिए अनुलग्नक-'1' के अनुसार वर्गीकृत शहरों के लिए निर्धारित किये गए मानक का विवरण अनुलग्नक-'2' में अंकित है। महँगाई के आधार पर रहने एवं जीवन-यापन के दर में आवश्यकतानुसार शिक्षा विभाग द्वारा वृद्धि की जा सकेगी। हॉस्टल अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रदत्त किया जायेगा।
V. इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने के लिए ऋण हेतु आवेदन करने की तिथि को आवेदक की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
VI. यदि आवेदक के पास एक स्तर की उपाधि परिलब्ध है, तो उसी स्तर की उपाधि के लिए इस योजनान्तर्गत आच्छादन नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान तकनीकी अथवा प्रबंधकीय पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। उदाहरणस्वरूप विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त व्यक्ति को पुनः कला, विज्ञान के किसी अन्य संकाय में अथवा वाणिज्य में स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु इस योजनान्तर्गत ऋण नहीं दिया जा सकेगा। परंतु विज्ञान, कला अथवा वाणिज्य में स्नातक योग्यताधारी आवेदक को एम.बी.ए. अथवा एम.सी. ए. करने के लिए योजनान्तर्गत आच्छादन की पात्रता रहेगी।
VII. लाभार्थियों के द्वारा पढ़ाई को बीच में छोड़ने पर, जो भी कारण हो, छोड़ने के समय से उनके ऋण की शेष राशि संस्थान को या विद्यार्थी को उपलब्ध नहीं करायी जाएगी अर्थात इस योजना के तहत विद्यार्थी को शिक्षा ऋण की अगली किस्त उनके संबंधित संस्थान/ पाठ्यक्रम में अध्ययनरत रहने की स्थिति में ही स्वीकृत की जा सकेगी।
5555.... आवेदन की प्रक्रिया :आवेदन की प्रक्रिया :आवेदन की प्रक्रिया :आवेदन की प्रक्रिया :
I. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित आवेदन करने हेतु Online Portal एवं Mobile App विकसित किया जा रहा है। आवेदन Online प्राप्त किए जाएंगे। कोई भी आवेदक जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो तथा इस योजना के लिए पात्रता रखता हो और इच्छुक हो, वह Online Portal अथवा Mobile App के माध्यम से अपना आवेदन Online समर्पित कर सकेगा। सर्वप्रथम आवेदक द्वारा पोर्टल/Mobile App में सामान्य वांछित सूचनाएॅँ दर्ज की जाएगी जिसे Submit करने पर उन्हें एक One Time Password उनके मोबाईल नंबर एवं ई-मेल पर द्वारा भेजा जाएगा। इस One Time Password को पोर्टल में डालने पर आवेदक को व्यक्तिगत विवरणी संबंधी प्रपत्र उपलब्ध होगा। इसमें आवश्यक सूचना दर्ज कर Submit करने पर एक Webpage खूलेगा जिसमें उपलब्ध तीन विकल्पों में से स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना का ऑनलाईन प्रपत्र चयन कर उसमें वांछित सूचनाएँ दर्ज करनी होगी। Online आवेदन समर्पित करने के उपरांत आवेदक को इसकी पावती यूनिक पंजीकरण संख्या के(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 29 िसत#बर 2016 3 साथ उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाईल नं0 एवं ई-मेल पर क्रमशः मैसेज एवं मेल द्वारा प्राप्त हो जाएगी। आवेदन का प्रपत्र सरल है तथा इसके साथ किसी भी प्रकार का कागजात Online संलग्न नहीं किया जाना है। आवेदक को Online आवेदन समर्पित करने के साथ हीं उनके द्वारा समर्पित आवेदन प्रपत्र की एक PDF प्रति एवं काउण्टर पर आने के समय किन-किन कागजातों की आवश्यकता होगी इसकी जानकारी उन्हें e-mail पर भेज दिया जाएगा।
II. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र द्वारा आवेदक को केन्द्र पर आने हेतु तिथि एवं समय की सूचना email एवं SMS द्वारा भेजी जाएगी। निर्धारित तिथि को अर्हता प्राप्त बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी उसी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर आवेदन पत्र के अनुरूप वांछित सूचना एवं शिक्षा ऋण के लिए वांछित कागजात यथा, उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकन से संबंधित प्रमाण/नामांकन संबंधी चयन पत्र, शिक्षण संस्थान से प्राप्त शुल्क विवरण, आवास प्रमाण-पत्र एवं 12वीं परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र आदि के साथ अपना आवेदन जमा करेंगे।
III. आवेदक e-mail पर प्राप्त अपने आवेदन की स्वहस्ताक्षरित प्रति पर अपना पासपोर्ट साईज का फोटो लगाकर एवं वांछित कागजातों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति सहित संसूचित तिथि को केन्द्र पर आयेंगे। उन्हें वांछित सभी कागजातों की मूल प्रति भी साथ में रखनी होगी। जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के प्रवेश द्वार पर इन्हे एक टोकन नम्बर दिया जाएगा, जिसके आधार पर केन्द्र के हॉल में उनकी प्रविष्टि होगी। आवेदक केन्द्र में प्रवेश कर प्रतीक्षा हॉल में अपने नम्बर आने की प्रतीक्षा करेंगे। आवेदक को उपलब्ध कराये गए टोकन नं0 का प्रदर्शन, इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन बोर्ड पर किया जाएगा, जहाँं आवेदक अपना क्रमांक आने पर सारे मूल प्रमाण पत्र, सभी प्रमाण पत्रों की स्वभिप्रमाणित प्रति एवं Online आवेदन के पश्चात् प्राप्त PDF आवेदन पत्र की हस्ताक्षरित प्रति के साथ काउंटर पर जायेंगे। मूल प्रमाण पत्र Scanning के पश्चात् आवेदक को वापस कर दिए जायेंगे तथा स्वहस्ताक्षरित आवेदन एवं अन्य कागजातों की छायाप्रति को काउंटर पर जमा कर लिया जाएगा। कागजातों के सत्यापन के उपरांत उन्हें काउंटर से एक पावती भी दी जाएगी।
IV. यदि विद्यार्थी के पास आधार संख्या है तो उसका उल्लेख आवेदन पत्र में किया जाएगा। आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में आवेदक आधार के Enrolment ID (नामांकन संख्या) का प्रयोग कर आवेदन कर सकते हैं, परन्तु आवेदन की स्वीकृति पर निर्णय आधार संख्या प्राप्त होने पर ही किया जाएगा। जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर विद्यार्थी का आधार कार्ड भी बनाया जाएगा। ऋण राशि के भुगतान के पूर्व आवेदक की PAN विवरणी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र तथा बैंक में समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
6666.... आवश्यक कागजात :आवश्यक कागजात :आवश्यक कागजात :आवश्यक कागजात :
स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु इच्छुक युवाओं को जिला निबंधन केन्द्र पर आवेदन जमा करते समय अपने स्वहस्ताक्षरित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजातों के छायाप्रति की स्वभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगीः- (क) आधार कार्ड (आवेदक का) । (ख) पैन कार्ड (आवेदक एवं सह-आवेदक दोनों का) । (ग) मैट्रिक, +2 एवं अंतिम सफल परीक्षा का अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र। (घ) प्राप्त छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा संबंधी प्रमाण-पत्र इत्यादि (यदि लागू हो)। (ड़) पाठ्यक्रम अवधि के सत्यापन हेतु संस्थान के सक्षम प्राधिकार से प्राप्त पाठ्यक्रम विवरणिका अथवा प्रमाणपत्र (यदि बिहार के अंदर अवस्थित महाविद्यालय हो, तो इसकी आवश्यकता नहीं है)। (च) पाठ्यक्रम में प्रवेश का प्रमाणपत्र । (छ) पाठ्यक्रम शुल्क की विवरणी अनुसूची। (ज) छात्र/माता-पिता/अभिभावक/गारंटर का दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ। (झ) पिछले वर्ष का वेतन प्रमाणपत्र एवं फॉर्म-16 (नियोजित होने की स्थिति मेंंं)। (ट) पिछले दो वर्षों का आयकर रिटर्न (आयकर देने की स्थिति में)। (ठ) माता-पिता/अभिभावक के पिछले छः माह के बैंक खातों की विवरणी एवं आधार कार्ड। (ड) आवासीय प्रमाणपत्र (पहचान पत्र/पासपोर्ट/वोटर पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेन्स)। (ढ़) कर भुगतान रसीद इत्यादि (अग्रिम कर/संपत्ति कर/नगर निगम कर इत्यादि)।
7777.... इस योजना के अंतर्गत बैंक से शिक्षा ऋण लेने हेतु एक समान आवेदन पत्र (Common Application Form) होगा, जो सभी बैंको के लिए मान्य होगा।
8888.... प्रत्येक जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के प्रवेश द्वार के समीप एक 'May I Help You' का काउंटर रहेगा जहाँंं आवेदक को आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा उनकी सामान्य पृच्छा का समाधान किया जायेगा। आवेदक अपनी पृच्छा का समाधान मुख्यालय स्तर पर स्थापित Call Centre से भी प्राप्त कर सकते हैं।4 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 29 िसत#बर 2016 9999.... आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया :आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया :आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया :आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया :
I. आवेदक द्वारा स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड हेतु काउण्टर पर जमा किए गए स्वहस्ताक्षरित आवेदन एवं कागजातों की हार्ड प्रति एवं Online आवेदन के साथ कम्प्यूटर में स्कैन कर जोडे़ गए मूल कागजातों को Multi Purpose Assistant द्वारा Back Office में चिन्हि्त सहायक प्रबंधक को भेज दिया जायेगा। II. चिन्हि्त सहायक प्रबंधक हार्ड कॉपी एवं Online प्राप्त आवेदन प्रपत्र की जॉँच करेगा एवं स्वीकृति योग्य होने पर शिक्षा विभाग द्वारा चयनित वाह्य एजेंसी आवेदन पत्रों में वर्णित शैक्षणिक संस्था, पाठ्यक्रम आदि से संबंधित तथ्यों की जॉच एवं सत्यापन हेतु ऑनलाईन अंतरित करेगा एवं इसकी सूचना शिक्षा विभाग के नामित पदाधिकारी को भी उपलब्ध करायेगा। आवेदन की हार्ड कॉपी को वह अपने पास रखेगा। वाह्य एजेन्सी द्वारा प्राप्त Online आवेदन में वर्णित शैक्षणिक संस्थान, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक संस्थान के बैंक खाता संख्या, आवेदक के उस संस्थान में नामांकन आदि के संबंध में जॉँच कर अपना प्रतिवेदन अधिकतम दो सप्ताह में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के पोर्टल पर ऑनलाईन समर्पित किया जायेगा। बाह्य एजेंसी के जॉँचोपरान्त अनुकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर चिन्हि्त सहायक प्रबंधक ऑनलाईन प्राप्त जाँच प्रतिवेदन को संबंधित आवेदक के ऑनलाईन आवेदन के साथ Tag कर शिक्षा विभाग के नामित पदाधिकारी द्वारा ऑनलाईन एवं पूर्व से संधारित आवेदन की हार्ड प्रति पर ऑफलाईन स्वीकृति/अनुशंसा प्राप्त करेगा। शिक्षा विभाग के नामित पदाधिकारी द्वारा अनुशंसित आवेदन को चिन्हि्त सहायक प्रबंधक संबंधित बैंक शाखा को सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसी दिन ऑनलाईन अंतरित कर देगा एवं हार्ड कॉपी को अधिकतम 3 दिनों में संबंधित बैंक शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। इस संपूर्ण कार्रवाई का पर्यवेक्षण एवं अनुपालन का दायित्व शिक्षा विभाग के नामित पदाधिकारी का होगा।
III. बैंक के संबंधित सभी शाखाओं को जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के पोर्टल का User Name एवं Password उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित शाखा द्वारा अधिकतम 15 दिनों के अन्दर प्राप्त आवेदनों निष्पादित किया जाएगा। आवेदनों के स्वीकृति अथवा अस्वीकृति (कारण सहित) की सूचना बैंकों द्वारा आवेदकों को SMS द्वारा दिया जाएगा। स्वीकृति की स्थिति मे आवेदक को ऋण स्वीकृति की सूचना देते हुए Documentation हेतु बैंक शाखा पर आने की तिथि भी सूचित किया जाएगा। ऋण स्वीकृति की तिथि से अधिकतम 15 दिन के अन्दर Documentation का कार्य बैंकों द्वारा पूर्ण कर लिया जाएगा। ऋण अस्वीकृति (कारण सहित) अथवा स्वीकृति की सूचना संबंधी पत्र बैंक शाखा द्वारा जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। Documentation हेतु निर्धारित तिथि के संबंध में बैंक शाखा द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र को भी सूचित किया जाएगा।
IV. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के पोर्टल पर ऋण की स्वीकृति की सूचना संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् चिन्हि्त सहायक प्रबंधक द्वारा इसकी सूचना प्रबंधक के माध्यम से आवेदक को SMS एवं email द्वारा देते हुए उसे केन्द्र पर आने हेतु तिथि एवं समय संसूचित की जाएगी।
V. निर्धारित तिथि को केन्द्र पर आवेदक को आने के पश्चात् उसे जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर अवस्थित निर्धारित काउंटर से ऋण स्वीकृति की सूचना संबंधी पत्र एवं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड निर्गत किया जाएगा।
VI. इस पूरी प्रक्रिया का अनुश्रवण जिला स्तर पर गठित कोषांग द्वारा किया जाएगा। VII. निर्धारित तिथि को आवेदक संबंधित बैंक शाखा में उपस्थित होकर अपना Documentation करायेंगे। बैंक में आवेदक को कोई कठिनाई नहीं हो, इसका सतत् पर्यवेक्षण शिक्षा विभाग के स्तर से किया जाएगा।
VIII. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में सभी स्तर पर सेवाओं के निष्पादन हेतु अधिकतम समयावधि निम्न
| क्र0 | गतिविधि | अधिकतम समय |
| 1 | काउण्टर पर आवेदन जमा करने एवं इसके बाद प्राप्त आवेदन को काउण्टर से Multi Purpose Assistant द्वारा Online एवं Offline चिन्हि्त सहायक प्रबंधक को उपलब्ध कराना। | 15 मिनट |
| 2 | चिन्हि्त सहायक प्रबंधक द्वारा प्राप्त आवेदन की जॉँच कर उसे अपनी अनुशंसा के साथ वाह्य एजेंसी को सत्यापन करने हेतु ऑनलाईन अंतरित करना एवं विभागीय नामित पदाधिकारी को इसकी सूचना भेजना एवं हार्ड कॉपी को अपने पास संधारित रखना। | 15 मिनट |
| 3 | वाह्य एजेंसी से ऑनलाईन सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इसे आवेदक के ऑनलाईन आवेदन के साथ Tag कर एवं पूर्व में संधारित आवेदन की हार्ड कॉपी को अपनी अनुशंसा के साथ विभागीय नामित पदाधिकारी को प्रेषित करना। | 30 मिनट |
| 4 | विभागीय नामित पदाधिकारी द्वारा चिन्हि्त सहायक प्रबंधक से हार्ड कॉपी एवं Online आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् इसके स्वीकृति योग्य होने की स्थिति में इसे बैंक भेेजे जाने हेतु अपनी अनुशंसा प्रदान करना। | 15 मिनट |
| 5 | सॉफ्ट कॉपी एवं विभागीय पदाधिकारी द्वारा अनुशंसित सभी आवेदनों के हार्ड कॉपी बैकों की संबंधित शाखाओं को भेजना एवं उसका तामिला सुनिश्चित करना। | आवेदन प्राप्ति के 72 घंटे के अंदर |
| 6 | बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की सूचना संबंधी पत्र प्राप्ति के उपरांत चिन्हि्त सहायक प्रबंधक द्वारा प्रबंधक के माध्यम से आवेदक को SMS एवं email द्वारा तिथि एवं समय निर्धारित कर केन्द्र पर आने हेतु सूचना प्रेषित करना। | आवेदन प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर |
| 7 | संसूचित तिथि को आवेदक को केन्द्र पर आने के पश्चात् ऋण स्वीकृति की सूचना संबंधी पत्र एवं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराना। | काउंटर पर उपस्थित होने के 15 मिनट के अंदर |
IX. आवेदन से संबंधित प्रत्येक स्तर पर की गयी कार्रवाई की सूचना आवेदक को SMS/ E-mail/Web Portal द्वारा दी जाएगी।
10101010.... योजना का क्रियान्वयन :योजना का क्रियान्वयन :योजना का क्रियान्वयन :योजना का क्रियान्वयन :
I. राज्य सरकार इसके लिए सभी इच्छुक बैंकों से पृथक MoU (समझौता ज्ञापन) एकरारित करेगी। II. आवेदकों को जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के माध्यम से स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें लाभार्थी का निबंधन संख्या, लाभार्थी का नाम, माता/पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, आधार संख्या एवं ऋण मुहैया कराने वाले बैंक शाखा का नाम एवं पता अंकित रहेगा।
III. जिले का अग्रणी बैंक इस योजना के अंतर्गत नोडल बैंक के रूप में कार्य करेगा। यह बैंक सभी बैंकों से शिक्षा ऋण से संबंधित सूचना प्राप्त करेगा और समीक्षा कर डिफॉल्ट की दशा में सहायता राशि की सूचना शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को प्रस्तुत करेगा, जिसके आलोक में राशि संबंधित बैंकों के लिए अग्रणी बैंक के माध्यम से विमुक्त की जायेगी।
IV. वित्त विभाग द्वारा बैंकों के मूल्यांकन के लिए मापक सूचकांक (Measurement Index) हेतु स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड स्कीम पर 50% अंक निर्धारित होगा।
राज्य स्तर पर कॉल सेंटर की स्थापना : 11111111.... राज्य स्तर पर कॉल सेंटर की स्थापना : राज्य स्तर पर कॉल सेंटर की स्थापना : राज्य स्तर पर कॉल सेंटर की स्थापना :
इस योजना के तहत आवेदकों की समस्या के त्वरित समाधान हेतु राज्य स्तर पर एक कॉल सेंटर स्थापित होगी, जिसके टॉल फ्री नं0 पर आवेदक योजना एवं आवेदन करने एवं अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
12121212.... योजना का प्रचार-प्रसार :योजना का प्रचार-प्रसार :योजना का प्रचार-प्रसार :योजना का प्रचार-प्रसार : राज्य सरकार के इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार रेडियो जिंगल/दूरदर्शन/SMS/ होर्डिंग्स इत्यादि के माध्यम से राज्य स्तर से जिला स्तर तक किया जाएगा।
13131313.... योजना की शर्त्तें :योजना की शर्त्तें :योजना की शर्त्तें :योजना की शर्त्तें :
I. योजनान्तर्गत प्रदत्त ऋण पर ब्याज दर base rate से सालाना 2% से अनधिक होगा। II. उद्भूद सूद की उद्भूद सूद की उद्भूद सूद की उद्भूद सूद की प्रतिपूर्त्ति हेतु अनुमान्प्रतिपूर्त्ति हेतु अनुमान्प्रतिपूर्त्ति हेतु अनुमान्प्रतिपूर्त्ति हेतु अनुमान्यतयतयतयता-
(क) वैसे शिक्षा ऋण जो केन्द्र सरकार के Interest Subvention योजना से आच्छादित नहीं हों, के संदर्भ में अध्ययन अवधि एवं Moratorium अवधि तक उद्भूद ब्याज तक सूद की राशि की प्रतिपूर्त्ति सीमित रहेगी ; एवं (ख) भारत सरकार की Interest Subvention योजना से आच्छादित शिक्षा ऋण के मामले में सूद की प्रतिपूर्त्ति नहीं की जाएगी, अर्थात्, प्रतिपूर्त्ति मात्र बकाया मूलधन तक सीमित रहेगी।
III. योजनान्तर्गत ऋणी द्वारा Default की दशा में बैंक द्वारा दावा करने के पूर्व बैंक के स्तर पर निम्न दो कार्रवाईयां अपेक्षित होगी :- (क) ऋण खाते को N.P.A.(Non Performing Asset) घोषित किया जाना।6 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 29 िसत#बर 2016 (ख) बैंक द्वारा यह अभिप्रमाणन (Certification) अंकित किया जाना कि उसके द्वारा राशि वसूली की सभी कार्रवाईयांँ सम्पन्न कर ली गयी हैं।
IV. बैंक के द्वारा ऋण स्वीकृति के साथ यह अभिप्रमाणित करना अनिवार्य होगा कि ऋण की स्वीकृति एवं ऋण राशि के व्ययन में शिक्षा ऋण योजना के सभी मान दरों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया गया था। V. बैंकों द्वारा CIBIL Score के आधार पर आवेदनों का मूल्यांकन किया जाएगा। 700 या इससे अधिक CIBIL Score होने पर बैंक शाखा द्वारा ऋण की स्वीकृति दी जाएगी एवं 700 से कम CIBIL Score होने पर ऋण की स्वीकृति हेतु बैंक प्रबंधन के उच्च स्तर से निष्पादित किया जाएगा। VI. बिहार सरकार बैंक को, सभी मामलों में पूर्ण दावे की प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के अन्दर पात्र सहायता राशि का भुगतान करेगी।
VII. बैंक को राशि की प्रतिपूर्त्ति किए जाने के उपरांत भी यदि ऋण खाते में कोई वसूली की जाती है, तो इसे बैंक द्वारा बिहार सरकार के खाते में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
VIII. बैंक के विनिर्दिष्ट कार्यालयों से प्राप्त दावें पर ही विचार किया जायेगा। शाखाओं के सीधे दावों कोे प्राप्त नहीं किया जायेगा।
IX. बैंक से अपेक्षित होगा कि वह बिहार सरकार द्वारा माँग करने पर उसे वसूली के लिए किए गए प्रयासों, प्राप्त राशियाँ और संबंधित अन्य सूचनाओं का ब्योरा उपलब्ध कराए। बकाया राशि के संबंध में जिम्मेदारी बैंक की होगी एवं किसी दशा में यह जिम्मेदारी बिहार सरकार की नहीं होगी ।
X. यदि किसी उधारकर्त्ता ने बैंक से एक से अधिक अलग-अलग ़ऋण लिए हों और उनमें से किसी एक या अधिक का भुगतान करता हो, ऐसी स्थिति में भले ही यह अन्य खाते के लिए दिया जाता हो परन्तु यह माना जाएगा कि बैंक ने उस राशि को इस योजना के तहत आच्छादित ऋण के लिए विनियोजित कर लिया है जिसके संबंध में दावा प्रस्तुत किया गया है और दावे की राशि अदा की गई है, चाहे उधारकर्त्ता ने विनियोजन स्वरूप कुछ भी दर्शाया हो या ऐसे भुगतानों का वास्तविक रूप में विनियोजन जिस किसी स्वरूप में किया गया हो।
XI. बैंक इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण के संबंध में बिहार सरकार को उनके द्वारा इस योजना के तहत उपलब्ध करायी गयी ऋण का मासिक प्रतिवेदन अगले माह के 15 तारीख तक उपलब्ध करायेगी तथा शिक्षा विभाग द्वारा मांगे जाने पर ऐसी विवरणियाँ प्रस्तुत करेगी और वह जानकारी उपलब्ध करायेगी जिसकी उसे जरूरत हो।
XII. बैंक बिहार सरकार को इसके अलावा वे सभी दस्तावेज, रसीद प्रमाणपत्र और अन्य लिखित सामग्री भी उपलब्ध कराएगी जिनकी बिहार सरकार को जब कभी भी जरूरत हो। इस संबंध में यह मान लिया जाएगा कि ऐसे दस्तावेजों, रसीदों, प्रमाणपत्रों तथा अन्य लिखित सामग्री में उल्लिखित सामग्री सही है बशर्ते किसी दावे को नकारा न गया हो और नेकनीयती से किए गए किसी कार्य के लिए बैंक या उसके किसी अधिकारी को उत्तरदायी न ठहराया गया हो।
XIII. बिहार सरकार को योजना के प्रयोजन हेतु जरूरत के अनुसार यह अधिकार होगा कि वह बैंक की लेखा-बहियों तथा अन्य अभिलेखों की जाँच करे या उसकी प्रतियाँ मँगवाए (कोई अनुदेश पुस्तिका या मैनुअल या परिपत्र हों. तो वे भी इसमें शामिल हैं जिसमें अग्रिम देने की प्रक्रिया संबंधी सामान्य अनुदेश दिए गए हों) बैंक से उधार लेने वाले ऋणी से संबंधित दस्तावेज भी मँगवाए जा सकते हैं। बिहार सरकार ऐसे निरीक्षण अपने अधिकार से करवा सकती है या किसी अन्य व्यक्ति को इस कार्य के लिए नियुक्त कर सकती है। बैंक के प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी या ऋणी को, जो ऐसा करने का अधिकार रखता हो, चाहिए कि वह निरीक्षण के लिए नियुक्त बिहार सरकार के अधिकारियों अथवा नियुक्त व्यक्ति को, जो भी मामला हो, लेखा बहियाँ, या अन्य अभिलेख तथा वह सूचना उपलब्ध कराए जो उसके पास उपलब्ध है।
XIV. योजना के क्रियान्वयन के संबंध में उपरोक्त के अतिरिक्त शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर अनुदेश निर्गत किये जा सकेंगे।
XV. इस योजनान्तर्गत स्वीकृत होने वाले शिक्षा ऋण में बैंकों द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क का अधिरोपण नहीं किया जा सकेगा। 14141414.... योजना के अनुश्रवण की व्यवस्था : योजना के अनुश्रवण की व्यवस्था : योजना के अनुश्रवण की व्यवस्था : योजना के अनुश्रवण की व्यवस्था :
I. राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग के अधीन एक राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (State Project Management Unit) स्थापित होगी जो इस योजना के कार्यान्वयन एवं प्रभावी अनुश्रवण के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
II. जिला स्तर पर जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेगा। III. बैंक की शाखाओं द्वारा भेजे गये आवेदनों की स्वीकृति/निष्पादन की स्थिति का अनुश्रवण जिला स्तरीय बैंकर्स कमिटी की बैठक आहूत कर नियमित रूप से की जाएगी।7 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 29 िसत#बर 2016 IV. जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का अनुश्रवण प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला सुशासन के कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक जिला पदाधिकारी इस योजना की प्रगति की मासिक समीक्षा करेेंगे एवं प्रगति प्रतिवेदन प्रभारी मंत्री-सह-अध्यक्ष, जिला सुशासन के कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में रखेंगे। जिला पदाधिकारी प्रत्येक माह कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन बिहार विकास मिशन की कार्यकारी समिति तथा शिक्षा विभाग को प्रेषित करेंगे।
V. इस योजना के तहत आवेदकों की समस्या के त्वरित समाधान हेतु राज्य स्तर पर एक कॉल सेंटर की स्थापना भी की जाएगी, जिसके टॉल फ्री न0 पर आवेदक आवेदन करने एवं आवेदन की अद्यतन स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
VI. योजना के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाले समस्याओं का समाधान विभाग अपने स्तर से करने में सक्षम होगा।
15151515.... बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन तथा जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के संचालन के संबंध में कालान्तर में राज्य सरकार द्वारा कुछ संशोधन किए जाते हैं या अन्यथा कोई निर्णय लिये जाते है तो उससे ससमय अवगत कराया जाएगा।
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाशित ात ात ात आदेश-आदेश-आदेश-आदेश-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाश्ि आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाश्ि आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाश्ि किया जाए। किया जाए। किया जाए। किया जाए।
ंबिहार-राज्यपाल के आदेश से, के0 सेंथिल कुमार, सरकार के अपर सचिव।
अनुलग्नक-'1'अनुलग्नक-'1'अनुलग्नक-'1'अनुलग्नक-'1' Living Expenses के लिए वर्गीकृत शहरों/ग्रामीण क्षेत्रों की सूचीके लिए वर्गीकृत शहरों/ग्रामीण क्षेत्रों की सूचीके लिए वर्गीकृत शहरों/ग्रामीण क्षेत्रों की सूचीके लिए वर्गीकृत शहरों/ग्रामीण क्षेत्रों की सूची
| क्र क्र0000 क्र क्र स0स0स0स0 | राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश | वर्ग 'क' के शहर | वर्ग 'ख' के शहर | वर्ग 'ग' के वर्ग 'ग' के शहर/ग्रामीण शहर/ग्रामीण क्षेत्र |
| 1 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह -- | -- | वर्ग 'क' 'क' एवं 'क' 'क' 'ख' ख' ख' ख' में अंकित शहराें के अतिरिक्त अन्य सभी शहर/ग्रामीण क्षेत्र | |
| 2 | आंध्र प्रदेश/तेलंगाना | हैदराबाद | विजयवाड़ा, वारंगल,गे्रटर विशाखापट्टनम, गु टुर, नेलौर ं | |
| 3 | अरूणाचल प्रदेश | -- | -- | |
| 4 | असम | -- | गुवाहाटी | |
| 5 | बिहार | -- | पटना | |
| 6 | चंडीगढ़ | -- | चंडीगढ़ | |
| 7 | छत्तीसगढ़ | -- | दुर्ग-भिलाईनगर, रायपुर | |
| 8 | दादर एवं नगर हवेली | -- | -- | |
| 9 | दमन एवं द्वीव | -- | -- | |
| 10 | दिल्ली | दिल्ली | -- | |
| 11 | गोवा | -- | -- | |
| 12 | गुजरात | अहमदाबाद | राजकोट, जामनगर, भावनगर, बड़ोदरा, सूरत | |
| 13 | हरियाणा | -- | फरीदाबाद, गुड़गाँव | |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | -- | -- | |
| 15 | जम्मू एवं कश्मीर | -- | श्रीनगर, जम्मू | |
| 16 | झारखण्ड | -- | जमशेदपुर, धनबाद, राँची, बोकारो स्टील सिटी | |
| 17 | कर्नाटक | बंगलोर/बंगलुरू | बेलगाँम, हुबली-धारवाड़, मंगलोर, मैसूर, गुलबर्ग | |
| 18 | केरल | -- | कोझीकोड, कोच्चि, तिरूवंतपुरूम, तिरूपुर, मल्लपुरम, कनौर, कोलम | |
| 19 | लक्ष्यद्वीप | -- | -- | |
| 20 | मध्य प्रदेश | -- | ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, | |
| 21 | महाराष्ट्र | ग्र े | टर मुम्बई, पुण,े अमरावती, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, भिलवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर,वसई-वीररसिटी, मेलेगाँव, नांडेड-वाघला, संघली | |
| 22 | मणिपुर | -- | -- | |
| 23 | मेघालय | -- | -- | |
| 24 | मिजोरम | -- | -- | |
| 25 | नागालैंड | -- | -- | |
| 26 | उड़ीसा | -- | कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला | |
| 27 | पाण्डिचेरी | -- | पाण्डिचेरी | |
| 28 | पंजाब | -- | अमृतसर, जालंधर, लुधियाना | |
| 29 | राजस्थान | -- | बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर | |
| 30 | सिक्किम | -- | -- | |
| 31 | तमिलनाडु | चेन्नई | सलेम, त्रिपुर, कोयमबटुर, तिरूचिरापल्ली, मदुरई, इेरोडे | |
| 32 | त्रिपुरा | -- | -- | |
| 33 | उत्तर प्रदेश | -- | मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, सहारनपुर, नोएडा, फिरोजाबाद, झांसी, | |
| 34 | उत्तराखण्ड | -- | देहरादून | |
| 35 | पश्चिमबंगाल | कोलकाता | आसनसोल, सिल्लीगुड़ी, दुर्गापुर |
अनुलग्नक-'2'अनुलग्नक-'2'अनुलग्नक-'2'अनुलग्नक-'2' रहने, जीवन यापन एवं पाठ्य सामग्री के लिए निर्धारित मानक व्यय रहने, जीवन यापन एवं पाठ्य सामग्री के लिए निर्धारित मानक व्यय रहने, जीवन यापन एवं पाठ्य सामग्री के लिए निर्धारित मानक व्यय रहने, जीवन यापन एवं पाठ्य सामग्री के लिए निर्धारित मानक व्यय
| क्र0क्र0क्र0क्र0 स0स0स0स0 | मद का नाम | निर्धारित दर | ||
| वर्ग 'क' के शहराें के लिए | वर्ग 'ख' के शहराें के वर्ग 'ख' के शहराें के वर्ग 'ख' के शहराें के वर्ग 'ख' के शहराें के लिए | वर्ग 'ग' के शहराें/ग्रामीण वर्ग 'ग' के शहराें/ग्रामीण क्षेत्रों के लिए | ||
| 1 | मात्र छात्रावास से बाहर किराये पर रहने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रतिवर्ष | 12 x 5000 p.m = 60,000/- (साठ हजार) वार्षिक | 12 x 4000 p.m = 48,000/- (अड़तालीस हजार) वार्षिक | 12 x 3000 p.m = 36,000/- (छत्तीस हजार) वार्षिक |
| 2 | पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पठन-लेखन सामग्री | प्रत्येक वर्ष में रूपये 10,000/-(दस हजार) प्रतिवर्ष * |
नोट :-नोट :-नोट :-नोट :- * ः-ः-ः-ः-इस मद में अधिसीमा शैक्षणिक संस्थान द्वारा भारित किए गए फीस दर का 20 प्रतिशत रहेगी ।
———— अधी+कअधी+कअधी+कअधी+क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय,
(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पपपपटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु2ित।मु2ित।मु2ित।मु2ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 802-571+1000-ड&ड&ड&ड&0ट&ट&ट&ट&0प ीप ीप ीप ी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in