(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार
हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट
गजटगजटगजटगजट
(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण अंकअंकअंकअंक
असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण
सरकारसरकारसरकारसरकार (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत
ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 8 आ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)न 1938 (शशशश0)
((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 804) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार, 30303030 िसत#बर 2016
स्वास्थ्य विभागस्वास्थ्य विभागस्वास्थ्य विभागस्वास्थ्य विभाग
--------------------------------
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
22 22 22 22 सितम्बर 2016सितम्बर 2016सितम्बर 2016सितम्बर 2016
सं0 FSC/110/2016-303
3—माननीय सर्वोच्च न्यायालय Writ Petition (c) संख्या
संख्या 159/12 में दिनांक ा के आलोक मेें दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद में अपमिश्रण की रोक थाम एवं खाद्य संरक्षा एवं 05.08.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक मेें दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद में अपमिश्रण की रोक थाम एवं खाद्य संरक्षा एवं ा के आलोक मेें दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद में अपमिश्रण की रोक थाम एवं खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा विनियम, 2011 को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता मानक अधिनियम, 2006 तथा विनियम, 2011 को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता मानक अधिनियम, 2006 तथा विनियम, 2011 को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में ''जिला उच्च स्तरीय समिति'' (District High Level Committee)
District High Level Committee) की गठन की जाती है।
की गठन की जाती है।
गठित की गयी जिला उच्च स्तरीय समिति में विभिन्न विभागों के निम्नांकित सदस्य होगे :- गठित की गयी जिला उच्च स्तरीय समिति में विभिन्न विभागों के निम्नांकित सदस्य होगे :- 2. गठित की गयी जिला उच्च स्तरीय समिति में विभिन्न विभागों के निम्नांकित सदस्य होगे :-
| 1. | जिला पदाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. | मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी | सदस्य सचिव |
| 3. | पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| 4. | जिला आपूर्ति पदाधिकारी | सदस्य |
| 5. | जिला पषुपालन पदाधिकारी | सदस्य |
| 6. | अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी | सदस्य |
| 7. | अभिहित अधिकारी | सदस्य |
3.2 दुग्ध एवं दुग्ध से निर्मित खाद्य/पेय पदार्थ में अपमिश्रण की रोक थाम कार्यक्रम से संबंधित कार्याें का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हो ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
3.3 दुग्ध अपमिश्रण की रोक थाम से संबंधित मामले पर निर्णय लेना।
3.4 दुग्ध एवं दुग्ध से निर्मित खाद्य/पेय पदार्थों के अपमिश्रण की रोक थाम हेतु आम जनता की शिकायत दर्ज कराने हेतु जनता को टॉल फ्री नम्बर की व्यवस्था करना एवं विज्ञापन के माध्यम से आम जनता को जागरूक करना ।
3.5 जिला उच्च स्तरीय समिति की बैठक अर्द्धवार्षिक या अध्यक्ष के कॉल पर कभी भी मनोनित सदस्यों की बैठक सुनिश्चित करना तथा दुग्ध एवं दुग्ध से निर्मित खाद्य पदार्थ में अपमिश्रण की रोकथाम से संबंधित मंतव्य/मार्गदर्शन समिति के पटल पर रखना।
3.6 उक्त समिति की बैठक में 1/3 सदस्यों के भाग लेने पर बैठक पूर्ण माना जाएगा।
3.7 अध्यक्ष के निदेशानुसार समिति के सदस्यों के संख्या को बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शेखर चन्द्र वर्माोखर चन्द्र वर्माोखर चन्द्र वर्माोखर चन्द्र वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।
———— अधी+कअधी+कअधी+कअधी+क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पपपपटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु1ित।मु1ित।मु1ित।मु1ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 804-571+100-ड%ड%ड%ड%0ट%ट%ट%ट%0पीपीपीपी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in