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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 03 October 2016

Published 03 October 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-10-03.806
Languages
English, Hindi

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पटनापटनापटनापटना, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार, 3333 अ"तूअ"तूअ"तूअ"तूबरबरबरबर 2016

वित्त विभाग वित्त विभाग वित्त विभाग वित्त विभाग ------------------------------------------------ अअअअधिधिधिधिसूसूसूसूचचचचनानानाना 30 सितम्30 सितम्30 सितम्30 सितम्बर 2016बर 2016बर 2016बर 2016

सं॰ एम-4-12/2015-7806

7806/वि॰—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-131 के उपनियम-(ग) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्र

हार वित्त (संशोधन) नियमावली, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-(1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी । (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । (3) यह तुरत प्रवृत होगी ।

2. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1682/वि॰, दिनांक 01

इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । यह तुरत प्रवृत होगी । 2016 द्वारा बिहार वित्त वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1682/वि॰, दिनांक 01.03.2016 द्वारा बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम-131 के उपनियम-(ग) में किये गये प्रावधान में प्रावधानित शब्द समूह नियमावली, 1950 के नियम-131 के उपनियम-(ग) में किये गये प्रावधान में प्रावधानित शब्द समूह ''एक मात्र निविदा शेष हो'' के स्थान पर ''एक मात्र निविदा शेष हो अथवा प्रथम बार की गयी ''एक मात्र निविदा शेष हो'' के स्थान पर ''एक मात्र निविदा शेष हो अथवा प्रथम बार की गयी ''एक मात्र निविदा शेष हो'' के स्थान पर ''एक मात्र निविदा शेष हो अथवा प्रथम बार की गयी निविदा में कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हो'' प्रतिस्थापित किया जाता है । तद्‌नुसार प्रावधान निम्न होंगेंः- निविदा में कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हो'' प्रतिस्थापित किया जाता है । तद्‌नुसार प्रावधान निम्न होंगेंः- निविदा में कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हो'' प्रतिस्थापित किया जाता है । तद्‌नुसार प्रावधान निम्न होंगेंः- क्रेता विभाग द्वारा प्राप्त तकनीकी बोली (Technical Bid) का मूल्यांकन सक्षम समिति या का मूल्यांकन सक्षम समिति या ''क्रेता विभाग द्वारा प्राप्त तकनीकी बोली प्राधिकारी के द्वारा किये जाने के पश्चात वित्तीय बोली (Financial Bid) के मूल्यांकन हेतु एक मात्र प्राधिकारी के द्वारा किये जाने के पश्चात वित्तीय बोली के मूल्यांकन हेतु एक मात्र निविदा शेष हो अथवा प्रथम बार की गयी निविदा में कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हो तो उसके लिए निविदा शेष हो अथवा प्रथम बार की गयी निविदा में कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हो ता निविदा शेष हो अथवा प्रथम बार की गयी निविदा में कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हो ता तुरंत दोबारा निविदा आमंत्रित की जायेगी । अगर दोबारा निविदा आमंत्रण के बाद भी तकनीकी बोली तुरंत दोबारा निविदा आमंत्रित की जायेगी । अगर दोबारा निविदा आमंत्रण के बाद भी तकनीकी बोली तुरंत दोबारा निविदा आमंत्रित की जायेगी । अगर दोबारा निविदा आमंत्रण के बाद भी तकनीकी बोली के मूल्यांकन के पश्चात वित्तीय बोली के मूल्यांकन हेतु एक ही निविदा शेष हो, तो उस विषय का के मूल्यांकन के पश्चात वित्तीय बोली के मूल्यांकन हेतु एक ही निविदा शेष हो, तो उस विषय का के मूल्यांकन के पश्चात वित्तीय बोली के मूल्यांकन हेतु एक ही निविदा शेष हो, तो उस विषय का निपटारा सक्षम प्राधिकार से एक स्तर के उपर के प्राधिकार द्वारा किया जायेगा ।'' निपटारा सक्षम प्राधिकार से एक स्तर के उपर के प्राधिकार द्वारा किया

राज्यपाल के आदेश से,बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राहुल सिंह,राहुल सिंह,राहुल सिंह,राहुल सिंह, राहुल सिंह,राहुल सिंह,राहुल सिंह,राहुल सिंह, सचिव (व्यय) । सचिव (व्यय) 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3 अ"तूबर 2016 The 30th September 2016 No. M-4-12/2015-7806/F.—In exercise of the powers conferred under Article 283(2) of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Financial rules, 1950 Rule 131J sub rule(c) (as amended from time to time):-

1. Short title, exlent and commencement.—(1) These may be called The Bihar Financial (Amendment) Rule, 2016.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force at once. 2. The words "if only one tender remains" provided in Rule 131J sub rule(c) of Bihar Finanacial Rules, 1950 vide Finance Department Nortification no. 1682/F dated 01.03.2016 shall be substituted by the words "If only one tender remains or no tender is received in the first bid." Accordingly the provisions will be as follows:- "After evaluating the technical bids received by the purchaser department by the competent committee or authority, if only one tender remains or no tender is received in the first bid for evaluation of financial bid then re-tender shall be invited for it immediatly. If after inviting re-tender also, only one tender remains for evaluation of financial bid after technical evaluation, then the matter will be disposed off by the authority of one level above of the competent authority"

By order of the Governor of Bihar, RAHUL SINGH, Secretary (Expenditure).

———— अधी,कअधी,कअधी,कअधी,क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, iiiiटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु2ित।मु2ित।मु2ित।मु2ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 806-571+10-ड&ड&ड&ड&0ट&ट&ट&ट&0प ीप ीप ीप ी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 03 October 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-10-03.806/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-10-03.806.