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30 flrEcj 2016
सं0 10/रा. वर्गीकरण-94/2015-
वर्गीकरण-94/2015-5158—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (समय-समय पर यथा संशोधित) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-69 की उप धारा (1) खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निबंधन महानिरीक्षक, बिहार सरकार की धारा-69 की उप धारा (1) खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निबंधन महानिरीक्षक, बिहार सरकार की धारा-69 की उप धारा (1) खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निबंधन महानिरीक्षक, बिहार सरकार के अनुमोदन से, निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-
निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-
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1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।- (1) यह नियमावल
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।- (1) यह नियमावली बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन)
ी बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2016 कहलाएगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह अधिसूचना की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी। (3) यह अधिसूचना की बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2008 के नियम-40 के उप नियम-(1) में दिये टेबुल में क्रमांक-15 के 2. बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2008 के नियम-40 के उप नियम-(1) में दिये टेबुल में क्रमांक-15 के बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2008 के नियम-40 के उप नियम-(1) में दिये टेबुल में क्रमांक-15 के बाद क्रमांक-16 जोड़ा जाएगा, यथा- बाद क्रमांक-16 जोड़ा जाएगा, यथा-
| 16 | भूमि वर्गीकरण पंजी | वार्षिक | नहीं | नहीं |
3. बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2008 के नियम-40 के उप नियम-(1) के स्पष्टीकरण में क्रमांक-(5) के बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2008 के नियम-40 के उप नियम-(1) के स्पष्टीकरण में क्रमांक-(5) के बाद निम्नलिखित क्रमांक-(6) जोड़ा जाएगा, यथा- बाद निम्नलिखित क्रमांक-(6) जोड़ा जाएगा, यथा-
भूमि वर्गीकरण पंजी तैयार करने के संंबंध में निबंधन महानिरीक्षक विस्तृत अनुदेश अलग से जारी "(6) भूमि वर्गीकरण पंजी तैयार करने के संंबंध में निबंधन महानिरीक्षक विस्तृत अनुदेश अलग से जारी भूमि वर्गीकरण पंजी तैयार करने के संंबंध में निबंधन महानिरीक्षक विस्तृत अनुदेश अलग से जारी कर सकेंगे।" 2 ॢबह(cid:5)र गजट (cid:10)[स(cid:5)ध(cid:5)रण(cid:15)(cid:16) 3 अ(cid:23)तूबर 2016 30 flrEcj 2016 सं0 10/रा. वर्गीकरण-94/2015-5158 उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेष का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानीआमिर सुबहानीआमिर सुबहानीआमिर सुबहानी,,,, सरकार के प्रधान सचिव।
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The 30th September 2016
NO.-10/Ra. Classification-94/2016-5158—In exercise of the power conferred by clause (a) and (aa) of sub Section (1) of Section 69 of the Registration Act, 1908 (as amended from time to time) the Inspector General of Registration, with the approval of the Government of Bihar, makes following Rules: -
THE BIHAR REGISTRATION (AMENDMENT) RULES, 2016.
1. Short title, extent and commencement.— (1) These rules may be called the Bihar Registration (Amendment) Rules, 2016.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force with effect from the date of notification.
2. Sl. No.-16 shall be added after Sl.No.-15 in the table given in sub-rule (1) of Rule-40 of the Bihar Registration Rules, 2008, namely: -
| 16 | Land Classification Register | Yearly | No | No |
3. The following Sl. No.-(6) shall be added after Sl.No.-(5) in the explanation given in sub-rule (1) of Rule-40 of the Bihar Registration Rules, 2008, namely:-
"(6) The Inspector General of Registration can issue a detail instruction regarding preparation of Land Classification Register."
By order of the Governor of Bihar, AMIR SUBHANI, Principal Secretary to Government.
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:5)लय म१(cid:27)ण(cid:5)लय(cid:16) ॢबह(cid:5)र(cid:16) iटन(cid:5) ह(cid:5)र(cid:5) (cid:30)क(cid:5)०शत eव" म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:5)र गजट (cid:10)[स(cid:5)ध(cid:5)रण(cid:15) $%7&5(1+500&ड(cid:17)%ट,%प(cid:17)%? Website: http://egazette.bih.nic.in