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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 October 2016

Published 05 October 2016

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-10-05.40
Languages
English, Hindi

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(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

ॢबह(cid:4)र गजट

ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत 13 आि(cid:22)वन 1938 (श0) सं(cid:8)या 40 पटना, बुधवार, ———————— 5 अ"तूबर 2016 (ई0) (वषय-सूची पृ,ठ भाग-1—(cid:1)नयुि"त, पद1थापन, बदल(cid:15), शि"त, छु 5ी और अ7य 8यि"तगत सूचनाएं। 2-3 भाग-1-क—1वयंसेवक गु=म? के समादे,टाओं के आदेश।

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भाग-1-ख—मैC(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Gाओं के पर(cid:15)Gा-फल, कायIJम, छाKवृिLत Mदान, आNद।

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भाग-1-ग—OशGा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Gाफल आNद ---

भाग-2—Pबहार-राRयपाल और कायाISयG? Tवारा (cid:1)नकाले गये (व(cid:1)नयम, आदेश, अUधसूचनाएं और (cid:1)नयम आNद। ---

भाग-3—भारत सरकार, पि(cid:22)चम बंगाल सरकार और उWच 7यायालय के आदेश, अUधसूचनाएं और (cid:1)नयम, 'भारत गजट' और राRय गजट? के उZरण। ---

भाग-4—Pबहार अUध(cid:1)नयम ---

पृ,ठ भाग-5—Pबहार (वधान मंडल म\ पुर:1था(पत (वधेयक, उ"त (वधान मंडल म\ उप1था(पत या उप1था(पत ^कये जानेवाले Mवर सOम(cid:1)तय? के M(cid:1)तवेदन और उ"त (वधान मंडल म\ पुर:1थापन के पूवI MकाOशत (वधेयक। ---

भाग-7—संसद के अUध(cid:1)नयम िजनपर रा,Cप(cid:1)त क` Rये,ठ अनुम(cid:1)त Oमल चुक` है। ---

भाग-8—भारत क` संसद म\ पुर:1था(पत (वधेयक, संसद म\ उप1था(पत Mवर सOम(cid:1)तय? के M(cid:1)तवेदन और संसद म\ उप1था(पत Mवर सOम(cid:1)तय? के M(cid:1)तवेदन और संसद म\ पुर:1थापन के पूवI MकाOशत (वधेयक। ---

भाग-9—(वaापन

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भाग-9-क—वन (वभाग क` नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—(cid:1)न(वदा सूचनाएं, पbरवहन सूचनाएं, 7यायालय सूचनाएं और सवIसाधारण सूचनाएं इLयाNद। 4-4

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पूरक

पूरक-क 5-62 Pबहार गजट, 5 अ"तूबर 2016

भ(cid:2)ग(cid:4)1

०नय१ॢफ(cid:12) पद(cid:16)थ(cid:2)पन(cid:12) बदल(cid:20)(cid:12) शॢफ(cid:12) छ१Ñट(cid:20) jर [(cid:28)य व(cid:30)यॢफक स३चन(cid:2)e $

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निगरानी विभाग

सूचना भवन, पटना।

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अधिसूचना

23 सितम्बर 2016

सं॰ नि0 वि0 स्था0-122/2006/3705—केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवा निवृत्त पुलिस अधीक्षक श्री अरूण कुमार शर्मा को विभागीय अधिसूचना संख्या-4713 दिनांक 06.09.2013 द्वारा निगरानी विभाग के अन्तर्गत विशेष निगरानी इकाई में अनुबंध के आधार पर तीन वर्षो के लिए पुलिस अधीक्षक के पद पर नियोजित किया गया था। तद्‌नुसार श्री शर्मा द्वारा दिनांक 13.09.2013 को पूर्वाह्‌न में अपना योगदान समर्पित किया गया, जिसे विभागीय आदेश संख्या-4910 दिनांक 13.09. 2013 द्वारा स्वीकृत किया गया था।

2. उउक्त के आलोक में श्री शर्मा के कार्यो की समीक्षा की गई। विचारोपरान्त इनकी सेवा/कार्य काफी संतोषजनक पाया गया। फलस्वरूप इन्हें अगले एक वर्ष के लिए सेवा अवधि विस्तार का निर्णय लिया गया है।

3. अतः श्री अरूण कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना को दिनांक 13.09.2016 से अगले एक वर्ष के लिए सेवा अवधि का विस्तार किया जाता है।

4. नियोजन संबंधी पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-4713 दिनांक 06.09.2013 की कंडिका-2 यथावत्‌ रहेगी। 5. इसमें राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश चन्द्र विश्वास, अपर सचिव।

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निर्वाचन विभाग

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अधिसूचना

26 सितम्बर 2016

सं॰ ई2-2-31/2016-36—श्री संतोश कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, बिरौल अनुमंडल, दरभंगा को तत्काल अवर निर्वाचन पदाधिकारी, अरवल अनुमंडल, अरवल के पद पर अगले आदेष तक प्रतिनियुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सोहन कुमार ठाकुर, संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

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वाणिज्य-कर विभाग

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अधिसूचनाएं

27 सितम्बर 2016

सं॰ 6/अनु0-27-2/2016/3637—वाणिज्य-कर, बिहार वित्त सेवा संबर्ग के श्री प्रभात किषोर शरण, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक शून्य दिनांक 31.03.2016 के द्वारा बिहार सेवा संहिता के नियम-74(रव)(i) के तहत्‌ दिनांक 01.04.2016 से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु समर्पित अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरान्त, इन्हे दिनांक 01.04.2016 के प्रभाव से ऐच्छिक सेवानिवृत होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह॰) अस्पष्ट, उप-सचिव।3 Pबहार गजट, , 5 अ"तूबर 2016

27 सितम्बर 2016

सं॰ 6/गो0-34-3/2016-3664—वा0कर-श्री रवीन्द्र कुमार, वाणिज्य-कर उपायुक्त (सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर उपायुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अजीत कुमार राम, उप-सचिव।

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[ध&¡क(cid:12) स०चव(cid:2)लय म१)ण(cid:2)लय(cid:12)

ॢबह(cid:2)र(cid:12) पटन(cid:2) ह(cid:2)र(cid:2) -क(cid:2)०शत eव$ म१ॢ)त?

ॢबह(cid:2)र गजट(cid:12) 29-571+50(cid:4)ड&4ट(cid:20)4प&4?

Website: http://egazette.bih.nic.in

4 Pबहार गजट, 5 अ"तूबर 2016

भाग-9(ख)

और सवIसाधारण सूचनाएं इLयाNद।

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सूचना ——

No. 1143— I, YISHU D/o Ramnaresh Roy R/o H/no.456B, Mansha villa Nehru nagar Patliputra Patna-13 vide Affidavit. no.61 Dated 06.06.2016 shall be known as Yishu Roy for all future purposes.

YISHU.

No. 1144—I, SABYASACHI S/O Sri Ashok Kumar R/o Q. No. A/25 Housing Colony, Lohiyanagar, kankarbagh Patna Affidavit. no 13226 Dated. 21-08-15 shall be known as Sabyasachi Prateik.

SABYASACHI.

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[ध&¡क(cid:12) स०चव(cid:2)लय म१)ण(cid:2)लय(cid:12)

ॢबह(cid:2)र(cid:12) पटन(cid:2) ह(cid:2)र(cid:2) -क(cid:2)०शत eव$ म१ॢ)त?

ॢबह(cid:2)र गजट(cid:12) 29-571+10(cid:4)ड&4ट(cid:20)4प&4?

Website: http://egazette.bih.nic.in

5 Pबहार गजट, , 5 अ"तूबर 2016

ॢबह(cid:4)र गजट

क(cid:4)

प३रक(cid:13)[(cid:15)(cid:16) (cid:17)(cid:4)०धक(cid:4)र(cid:20) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:17)क(cid:4)०शत

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सं॰ कारा/नि0को0-02/2013-5741

कारा एकारा एकारा एकारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालयवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालयवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालयवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)गृह विभाग (कारा)गृह विभाग (कारा)गृह विभाग (कारा)

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संकल्प

16 सितम्बर16 सितम्बर16 सितम्बर16 सितम्बर 2016201620162016

श्रीमती इला इसर, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर (सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी) के विरूद्ध उनके मंडल कारा, हाजीपुर में पदस्थापन काल में बरती गई कतिपय अनियमितताओं के प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2040 दिनांक 17.04.2013 द्वारा श्रीमती इसर को निलंबित किया गया एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2122 दिनांक 22.04.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

2. श्रीमती इसर के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही के संचालन के पष्चात्‌ प्रमाणित आरोपों के लिए अनुषासनिक प्राधिकार के द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3147 दिनांक 26.05.2015 के द्वारा श्रीमती इसर को निम्न दंड अधिरोपित करते हुए उन्हें निलंबन से मुक्त किया गया है :-

'' दो वेतन वृद्धियाँ संचयी प्रभाव से रोक ''।

साथ ही निलंबन अवधि के संबंध में श्रीमती इसर को नोटिस देकर अलग से निर्णय लिये जाने का आदेष संसूचित किया गया।

3. उक्त आरोप प्रकरण में श्रीमती इसर दिनांक 17.04.2013 से 25.05.2015 तक निलंबित रहीं। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-11 के उप नियम-5 में विहित प्रावधानों के तहत्‌ विभागीय ज्ञापांक 2839 दिनांक 11.05.2016 द्वारा श्रीमती इसर से अभ्यावेदन की माँग की गई, कि क्यों नहीं इस आषय का निर्णय लिया जाय कि निलंबन अवधि के लिए उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

4. तद्‌आलोक में श्रीमती इसर द्वारा अपना अभ्यावेदन निर्धारित अवधि के बीत जाने के बावजूद समर्पित नहीं किया गया। अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें विभागीय स्मार पत्रांक 4458 दिनांक 27.07.2016 भेजा गया, परन्तु श्रीमती इसर का अभ्यावेदन अप्राप्त रहा। अतः स्पष्ट है कि श्रीमती इसर को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। श्रीमती इसर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के फलाफल के पष्चात्‌ सभी प्रक्रियाओं का विधिवत्‌ पालन करते हुए उन्हें नियमानुसार दण्ड अधिरोपित किया गया है। श्रीमती इसर के विरूद्ध लगाये गये आरोप अनियमितता, कर्त्तव्यहीनता एवं अन्य कतिपय आरोप से संबंधित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्रीमती इसर का निलंबन औचित्यपूर्ण था, जिसके लिए उन्हें दण्डित किया गया। 5. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक्‌ विष्लेषणोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-11 (5) (7) के आलोक में संसूचित किया जाता है कि श्रीमती6 Pबहार गजट, 5 अ"तूबर 2016 इला इसर, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर (सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी) को निलंबन अवधि दिनांक 17.04.2013 से 25.05.2015 के बीच जीवन निर्वाह भत्ता मद में किये गये भुगतान के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। निलंबन अवधि की गणना कर्त्तव्य पर बितायी गई अवधि एवं पेंषन प्रदायी सेवा के रूप में की जायेगी। आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजीव वर्मा,संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।

——— सं॰ के॰/कारा/विविध-03/08-6065 ——— संकल्प 29292929 सितम्बर 2016सितम्बर 2016सितम्बर 2016सितम्बर 2016

श्री ललन कुमार सिन्हा, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीवान (सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, लखीसराय) को उनके मंडल कारा, सीवान में पदस्थापन काल में दिनांक 03.08.2008 को जिला प्रषासन, सीवान द्वारा की गयी तलाषी में भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्रियों के पाये जाने तथा लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता एवं प्रषासनिक विफलता के प्रतिवेदित आरोपों के लिए गृह (विषेष) विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक 9839 दिनांक 25.09.2008 द्वारा निलंबित किया गया एवं गृह (विषेष) विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक 9962 दिनांक 30.09.2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

2. अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार गृह (विषेष) विभाग की अधिसूचना संख्या 5314 दिनांक 20.07.2009 द्वारा श्री सिन्हा को निलंबन से मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही पूर्ववत्‌ संचालित रहने तथा उसके फलाफल के आधार पर निलंबन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय लिये जाने का आदेष संसूचित किया गया।

3. श्री सिन्हा के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही के संचालन के पष्चात्‌ प्रमाणित आरोपों के लिए अनुषासनिक प्राधिकार के द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4721 दिनांक 11.08.2015 के द्वारा श्री सिन्हा को निम्न दंड अधिरोपित किया गया है :-

'' कालमान वेतन में दो वेतन वृद्धियों के समतुल्य राषि घटा कर वेतन अवनति ''। 4. उक्त आरोप प्रकरण में श्री सिन्हा दिनांक 25.09.2008 से 19.07.2009 तक निलंबित रहें। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-11 के उप नियम-5 में विहित प्रावधानों के तहत्‌ विभागीय ज्ञापांक 3794 दिनांक 24.06. 2016 द्वारा श्री सिन्हा से अभ्यावेदन की माँग की गई, कि क्यों नहीं इस आषय का निर्णय लिया जाय कि निलंबन अवधि के लिए उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। श्री सिन्हा का अभ्यावेदन निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें विभागीय स्मार ज्ञापांक 5585 दिनांक 09.09.2016 भेजा गया।

5. तद्‌आलोक में श्री सिन्हा का अभ्यावेदन उनके पत्रांक 61 (c) दिनांक 10.09.2016 के द्वारा प्राप्त हुआ। श्री सिन्हा द्वारा अपने अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि उक्त निलंबन अवधि में उन्हें निलंबन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों का उल्लेख करते हुए उक्त निलंबन अवधि के पूर्ण वेतन भुगतान का अनुरोध किया। इस प्रकार श्री सिन्हा ने अपने अभ्यावेदन में अपने विरूद्ध लगाये गये आरोप के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है। श्री सिन्हा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के फलाफल के पष्चात्‌ सभी प्रक्रियाओं का विधिवत्‌ पालन करते हुए उन्हें नियमानुसार दण्ड अधिरोपित किया गया है। श्री सिन्हा के विरूद्ध लगाये गये आरोप लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता एवं प्रषासनिक विफलता से संबंधित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री सिन्हा का निलंबन औचित्यपूर्ण था, जिसके लिए उन्हें दण्डित किया गया।

6. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक्‌ विष्लेषणोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-11 (5) (7) के आलोक में संसूचित किया जाता है कि श्री ललन कुमार सिन्हा, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीवान (सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, लखीसराय) को निलंबन अवधि दिनांक 25.09.2008 से 19.07.2009 के बीच जीवन निर्वाह भत्ता मद में किये गये भुगतान के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। निलंबन अवधि की गणना कर्त्तव्य पर बितायी गई अवधि एवं पेंषन प्रदायी सेवा के रूप में की जायेगी।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजीव वर्मा,संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।

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[ध&¡क(cid:12) स०चव(cid:2)लय म१)ण(cid:2)लय(cid:12)

ॢबह(cid:2)र(cid:12) पटन(cid:2) ह(cid:2)र(cid:2) -क(cid:2)०शत eव$ म१ॢ)त?

ॢबह(cid:2)र गजट(cid:12) 29-571+50(cid:4)ड&4ट(cid:20)4प&4?

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 October 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-10-05.40/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-10-05.40.