Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 October 2016

Published 05 October 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-10-05.813
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट%0-40 िनबंधन सं(cid:18)या (cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार

हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट गजटगजटगजटगजट

(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार

असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण अंकअंकअंकअंक

असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण

सरकारसरकारसरकारसरकार (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत

ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 13 आ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)न 1938 (शशशश0)

((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 813) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार, 5555 अ!तूअ!तूअ!तूअ!तूबरबरबरबर 2016

श्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभाग -------------------------------- अधिसूचनाएंअधिसूचनाएंअधिसूचनाएंअधिसूचनाएं 30 30 30 30 सितम्बर 2016सितम्बर 2016सितम्बर 2016सितम्बर 2016

एस0ओ0 257, दिनांक 5 अक्तूबर 2016

, दिनांक 5 अक्तूबर 2016—यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के क्तयों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल अनुबद्व साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शि साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नि योजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवत्र्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं । निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवत्र्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं । निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवत्र्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं । अनुसूची -1(ब) के स्तभं -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभेाक्ता मूल्य सूचकांक, अनुसूची -1(ब) के स्तभं -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभेाक्ता मूल्य अनुसूची -1(ब) के स्तभं -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभेाक्ता मूल्य उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे। निमित अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)अनुसूची-1 (अ)अनुसूची-1 (अ)अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100) आधार वर्ष परिवर्त्तन हेतु आधार वर्ष परिवर्त्तन हेतु आधार वर्ष परिवर्त्तन हेतु आधार वर्ष परिवर्त्तन हेतु लिंक फैक्टर परिवर्तित मूल्य सूचकांक परिवर्तित मूल्य सूचकांक परिवर्तित मूल्य सूचकांक परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जनवरी,2016 269 4.63 X 4.93 6140.16
फरवरी,2016 267 4.63 X 4.93 6094.51
मार्च,2016 268 4.63 X 4.93 6117.34
अप्रैल,2016 271 4.63 X 4.93 6185.81
मई,2016 275 4.63 X 4.93 6277.12
जून,2016 277 4.63 X 4.93 6322.77
योग :- 37137 योग :- 37137....71717171

औसत :- 37137371373713737137....71717171" " " " 6666 = 6189= 6189= 6189= 6189

= 6189= 6189= 6189= 6189....616161612 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 5 अ!तूबर 2016

अनुसूची-। (ब)अनुसूची-। (ब)अनुसूची-। (ब)अनुसूची-। (ब)

नुसूचित नियोजन का नाम अनुसूचित नियोजन का नाम कुलकुलकुलकुल
69 नियोजन- सामान्य कार्य अधिसूचना संख्या - 2778, 2779 अधिसूचना संख्या अधिसूचना संख्या अधिसूचना संख्या दिनांक 28.09.2011 गजट सं0-558 दिनांक 29.09.2011 69- अनुसूचित 69- अनुसूचित 69- अनुसूचित 69- अनुसूचित नियोजन

(1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर - (2) अल्मुनियम उधोग (3) खंडसारी उधोग (4) केमिकल एंड फर्मास्यूटिकल उधोग (5) साबुन निर्माण उधोग (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रेटेटेड प्रोडक्ट्‌स उधोग (7) एस्वेस्टस सिमेंट उधोग (8) ग्लास शीट निर्माण (9)बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौण्ड्रीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवंं रंग बनाने का उधोग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वक्र्स फर्नीचर (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उधोग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उधोग- (23) दफ्‌ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगेरेक बोर्ड,एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रोनिक्स उधोग (25) सिमेंट ह्‌यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उधोग (26) प्लाईउड उधोग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फलोरेन्स ट्‌यूब निर्माण उधोग (28) ढलाई (फाउन्ड्री) उधोग (29) रबड एवं कम्पाउंड उधोग (30) बिस्कुट उधोग (31) कोल ब्रिकेट उधोग (32) सिलाई उधोग- (33) हैंडलूम उधोग-(34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स- (35) डिस्ट्रीलरीज- (36) प्लास्टिक उधोग- (37) मिनरल ग्राईडिंग उधोग (38) शीशा उधोग (ग्लास शीट छोडकर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश- (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शेाधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं-(42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल- (43) तेल मिल- (44) मुद्रणालय- (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान- (46) पब्लिक मोटर ट्रांसर्पोट-(47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले- (48) कोल्ड स्टोरेज-(49) लघु अभियंत्रण उधोग (स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले )- (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य- (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य- (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सरीज- (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें- (54) होटल, भेाजन गृह एवं रेस्तराओं- (55) अबरख कार्य ( खादान को छोड़कर)-कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उधोग- (57) किसी भी विश्वविधालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान- (58) प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी- (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर व्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग-(60) पौट्रीज- (61) औटोमोवाईल इंजिनियरिंग शैाप्स- (62) हार्ड कोक भट्‌ठे-(63) कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इल्ेक्ट्रोकास्टिंग एवं मेटल फरनिंसिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग ( 50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले ) (67) लोहा से छड़ पट्‌टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग।

अनुसूची -अनुसूची -अनुसूची -अनुसूची -II

क्र0 क्र0 क्र0 क्र0 सं0सं0सं0सं0 कामगारों की कोटिकोटिकोटिकोटि निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दि0 01 दि0 01....04040404....2012 01 2012 01....10101010....2012 01 2012 01 2012 01 2012 01....04040404....2013 2012 01 2013 01010101....10101010....201301 201301....04040404....201401 201301 201401....10101010....201401 201401 201401 201401....04040404....2015 201401 201401 2016 से लागू परिवर्त्तनशील 01010101....10101010....201501 201501....04040404....2016 से लागू परिवर्त्तनशील 201501 2016 से लागू परिवर्त्तनशील 2016 से लागू परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता (रुपये में) परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता 2015 की राशि जो की राशि जो 2015 2015 की राशि जो की राशि जो कि दिनांक- 01010101....10101010....2016 2016 से प्रभावी होगी 2016 01010101....10101010....2016 2016 प्रस्तावित से से से से प्रस्तावित प्रस्तावित कुल मजदूरी कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 34)
1 2 3 4 5
1. अकुशल 144.007.006.0011.008.008.002.00 8.003.009.00 =206.00 3.00 209.00 प्रतिदिन
2. अर्द्वकुशल 150.008.006.0011.009.008.002.00 9.00 3.009.00 =215.00 3.00 218.00 प्रतिदिन
3. कुशल 183.009.008.0014.0011.009.002.00 11.004.0011.00 = 262.00 4.00 266.00 प्रतिदिन
4. अतिकुशल 223.0011.009.0017.0013.0012.00 3.00 13.00 5.00 13.00= 319.00 4.00 323.00 प्रतिदिन
5. पर्यवेक्षीय/लिपिकीय 4134.00207.00174.00316.00242.00 219.0041.00248.0083.00284.00 = 5912.00 83.00 5995.00 प्रतिमाह
(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 5 अ!तूबर 2016 3

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्नास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस विन्दु से कम हो जाय जिस विन्दु पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो, तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्त्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर, ,2015जुलाई-दिसम्बर, ,2015जुलाई-दिसम्बर, ,2015जुलाई-दिसम्बर, ,2015 के औसत के आधार पर अप्रैल, 2016अप्रैल, 2016अप्रैल, 2016अप्रैल, 2016 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छ : महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाहीं के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(सं0 5/एम0डब्लू0-403 /07 श्र0सं0-4183) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरूण कुमार नं0-1, सरकार के अवर सचिव।

30 सितम्बर 2016

एस0ओ0 258, एस0ओ0 257, दिनांक 5 अक्तूबर 2016 का अॅग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अॅग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

(सं0 5/एम0डब्लू0-403 /07 श्र0सं0-4184) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरूण कुमार नं0-1, सरकार के अवर सचिव।

The 30th September 2016

S.O. 257 dated the 5th October 2016—In exercise of the powers conferred by section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub- section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year Index N0 Base Year ( 2001-100) Link Factor Change for base year Changed Index No. for base year ( 1960-100) NaN
1 2 3 4 NaN
January,2016 269 4.63 X 4.93 6140.16 NaN
February,2016 267 4.63 X 4.93 6094.51 NaN
March,2016 268 4.63 X 4.93 6117.34 NaN
April,2016 271 4.63 X 4.93 6185.81 NaN
May,2016 275 4.63 X 4.93 6277.12 NaN
June,2016 277 4.63 X 4.93 6322.77 NaN
Total 37137.71 NaN
Average :-ः-ः-ः- 37137.71" " " " 6666 = 6189 = 6189....61 = 6189 = 6189 61 61 61 NaN
Name of employment Total NaN
69-General Work 2778, 2779 Notification No+ dated 28.09.2011 Gazette No.- 558 dated 29.09.2011 69 Scheduled Employment NaN
4 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 5 अ!तूबर 2016

and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry (6) Cement Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry (8) GlassSheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution (11) Paper Industry (12) Laundry & washing (13) Hosieries Manufactory Corrugated Board, Straw (14) Manufacture of Sindur & Rang (15) Manufacture of Leather good (16) Wood works & furniture (17) Ice Cream and Cold Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi and Village Industries (21) Private Ferries & LTC (22) Book binding Industry (23) Dafti, Card Board, Mill Board, Paper Board, Corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Boar Manufactory.(24) Electronics Industry (25) Cement Hume pipe, Electric pole and Railway Sleeper manufactures Industry (26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (on which manufacture) (30) Biscuit Industry (31) Coal briquette Industry (32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals, Nurshing Home and Clinic (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral Grinding Industry-(38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & article of artistic design.(41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills (43) Oil Mills-(44) Printing Press (45) Any Shops or Establishment (46) Public Motor Transport-(47) Any woolen carpet making or shawl weaving establishment.(48) Coal Storage-(49) Minor Engineering Industry (excluding Automobile Engineering Shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction & Irrigation (51) Construction or Manufactory of Road or in Building Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food stuff (54) Hotels Eating House and Restaurants.-(55) Mica work( Factory & Establishment excluding Mine) 56-Cinema industry.(57) Any University, Educational, Research or cultural Institutions. (58) Private Security (59) Refectories Fire Bricks& Ceramic Industry. (60) Potteries (61) Automobile Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Service (64) Frittered Rice (65) Electro Casting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries (Employment more than5 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 5 अ!तूबर 2016 50 workers ) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc.,works (68) Jute Industry & Similar works (69) Information Technology.

Sl. No. Categories of Workers Minimum Wage Fixed + V.D.A from 01.04.2012+01.10.2012+ 01.04.2013+ 01.10.2013+ 01.04.2014+ 01.10.2014+ 01.04.2015+01.10.2015+ 01.04.2016 (In. Rs.) Amount of V.D.A. which is effective from the date 01.10.2016 Total rates of wages effective from the date 01.10.2016 (Column 3+4)
1 2 3 4 5
1. Unskilled 144.007.006.0011.008.008.002. 008.003.009.00 =206.00 3.00 209.00 Perday
2. Semi skilled 150.008.006.0011.009.008.00 3.00 2.009.00 3.009.00 =215.00 218.00 Perday
3. Skilled 183.009.008.0014.0011.009.00 2.0011.004.0011.00 = 262.00 4.00 266.00 Perday
4. Highly Skilled 223.0011.009.0017.0013.0012.00 3.0013.00 5.00 13.00 = 319.00 4.00 323.00 Perday
5. Supervisory/Cle rical 4134.00207.00174.00316.00242.00 219.0041.00248.0083.00284.00 = 5912.00 83.00 5995.00 Permonth

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employments. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employments and will be deemed as Variable Dearness Allowance components . But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of January- June,2016 will be payable at the aforesaid rates from October, 2016 and thereafter increase or decrease in the amount of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No. 5/ M.W.- 403 /07 L&R-4183 ) By the order of the Governor of Bihar, Arun Kumar No.-1, Under Secretary to Government.

———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पपपपटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 813-571+100-ड%0ट%0प ी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 October 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-10-05.813/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-10-05.813.