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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 06 October 2016

Published 06 October 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-10-06.819
Languages
English, Hindi

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पटनापटनापटनापटना, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार, 6666 अ"तूअ"तूअ"तूअ"तूबरबरबरबर 2016

2016

सं0 11/नई उत्पाद नीति-01-04/2016—3922 सं0 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभागनिबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभागनिबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभागनिबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (उत्पाद एवं मद्य निषेध) (उत्पाद एवं मद्य निषेध) (उत्पाद एवं मद्य निषेध) (उत्पाद एवं मद्य निषेध) ------------------------ संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 5 अक्5 अक्5 अक्5 अक्तूबर 2016तूबर 2016तूबर 2016तूबर 2016 विषयः-विषयः-विषयः-विषयः-राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के पश्चात्‌्‌ विदेशी शराब एवं बीयर के व्यापार में संलग्न उद्योग/प्रतिष्ठानों राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के पश्चात्‌्‌ विदेशी शराब एवं बीयर के व्यापार में संलग्न उद्योग/प्रतिष्ठानों राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के पश्चात्‌्‌ विदेशी शराब एवं बीयर के व्यापार में संलग्न उद्योग/प्रतिष्ठानों राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के पश्चात्‌्‌ विदेशी शराब एवं बीयर के व्यापार में संलग्न उद्योग/प्रतिष्ठानों राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के पश्चात्‌्‌ विदेशी शराब एवं बीयर के व्यापार में संलग्न उद्योग/प्रतिष्ठानों राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के पश्चात्‌्‌ विदेशी शराब एवं बीयर के व्यापार में संलग्न उद्योग/प्रतिष्ठानों राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के पश्चात्‌्‌ विदेशी शराब एवं बीयर के व्यापार में संलग्न उद्योग/प्रतिष्ठानों राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के पश्चात्‌्‌ विदेशी शराब एवं बीयर के व्यापार में संलग्न उद्योग/प्रतिष्ठानों राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के पश्चात्‌्‌ विदेशी शराब एवं बीयर के व्यापार में संलग्न उद्योग/प्रतिष्ठानों राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के पश्चात्‌्‌ विदेशी शराब एवं बीयर के व्यापार में संलग्न उद्योग/प्रतिष्ठानों राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के पश्चात्‌्‌ विदेशी शराब एवं बीयर के व्यापार में संलग्न उद्योग/प्रतिष्ठानों राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के पश्चात्‌्‌ विदेशी शराब एवं बीयर के व्यापार में संलग्न उद्योग/प्रतिष्ठानों क तथा बोटलिग फी में शत-प्रतिश्क तथा बोटलिग फी में शत-प्रतिश्क तथा बोटलिग फी में शत-प्रतिश्क तथा बोटलिग फी में शत-प्रतिशत ात ात ात द्वारा उत्पादित भारत निर्मित विदेशी शराब और बीयर के निर्यात शुलुलुलुल्क तथा बोटलिग फी में शत-प्रतिश्क तथा बोटलिग फी में शत-प्रतिश्क तथा बोटलिग फी में शत-प्रतिश्क तथा बोटलिग फी में शत-प्रतिश् केकेकेके द्वारा उत्पादित भारत निर्मित विदेशी शराब और बीयर के निर्यात श् द्वारा उत्पादित भारत निर्मित विदेशी शराब और बीयर के निर्यात श् द्वारा उत्पादित भारत निर्मित विदेशी शराब और बीयर के निर्यात श् द्वारा उत्पादित भारत निर्मित विदेशी शराब और बीयर के निर्यात श् द्वारा उत्पादित भारत निर्मित विदेशी शराब और बीयर के निर्यात श् द्वारा उत्पादित भारत निर्मित विदेशी शराब और बीयर के निर्यात श् द्वारा उत्पादित भारत निर्मित विदेशी शराब और बीयर के निर्यात श् छूट के संबंध में नीतिगत निर्णय।छूट के संबंध में नीतिगत निर्णय।छूट के संबंध में नीतिगत निर्णय।छूट के संबंध में नीतिगत निर्णय। छूट के संबंध में नीतिगत निर्णय।छूट के संबंध में नीतिगत निर्णय।छूट के संबंध में नीतिगत निर्णय।छूट के संबंध में नीतिगत निर्णय। विभागीय अधिसूचना सं0-1391 दिनांक 31

ाागीय अधिसूचना सं0-1391 दिनांक 31.03.2016 द्वारा देशी शराब का विनिर्माण, बिक्री एवं उपभोग आदि ाराब का विनिर्माण, बिक्री एवं उपभोग आदि पर सम्पूर्ण राज्य में रोक लगा दिया गया है और विभागीय अधिसूचना सं0-1485 दिनांक 05.04.2016 के द्वारा विदेशी 2016 के द्वारा विदेशी पर सम्पूर्ण राज्य में रोक लगा दिया गया है और विभ् ाराब का थोक एवं खुदरा व्यापार तथा उपभोग पर सम्पूर्ण राज्य में रोक लगा दिया गया है। फलतः राज्य में देशी ा दिया गया है। फलतः राज्य में देशी शराब का थोक एवं खुदरा व्यापार तथा उपभोग पर सम्पूर्ण राज्य में रोक लग ाराब का खरीद-बिक्री ाराब विनिर्माण बन्द होने के साथ-साथ खरीद बिक्री एवं उपभोग भी बन्द है। किन्तु विदेशी शराब का खरीद-बिक्री शराब विनिर्माण बन्द होने के साथ-साथ खरीद बिक्री एवं एवं उपभोग पर रोक है उसका विनिर्माण या बोटलिंग प्रतिबंधित नहीं है।

2. राज्य में भारत निर्मित विदेशी श्

र रोक है उसका विनिर्माण या बोटलिंग प्रतिबंधित नहीं है। राज्य में भारत निर्मित विदेशी शराब और बीयर का बोटलिंग प्रतिबंधित नहीं होने

के कारण राज्य में ाराब एवं बीयर की ईकाईयों द्वारा बोटलिंग किया जा रहा है। किन्तु राज्य में इनका व्यापार प्रतिबंधित ाराब एवं बीयर की ईकाईयों द्वारा बोटलिंग किया जा रहा है। किन्तु राज्य में इनका व्य स्थापित विदेशी शराब एवं बीयर की ईकाईयों द्वारा बोटलिंग किया जा रहा है। किन्तु राज्य में इनका व्य होने के कारण इनके उत्पाद की बिक्री नहीं हो रही है। इन ईकाईयों के समक्ष दूसरे राज्यों में निर्यात के अलावा अन्य होने के कारण इनके उत्पाद की बिक्री नहीं हो रही है। इन ईकाईयों के समक्ष दूसरे राज्यों में निर्यात के अलावा अन्य होने के कारण इनके उत्पाद की बिक्री नहीं हो रही है। इन ईकाईयों के समक्ष दूसरे राज्यों में निर्यात के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

3. पूर्व में बीयर कंपनियों द्वारा कतिपय कारण का उल्लेख करते हुए निर्यात में कठिनाई जताई थी किन्तु अब पूर्व में बीयर कंपनियों द्वारा कतिपय कारण का उल्लेख करते हुए निर्यात में कठिनाई जताई थी किन्तु अब पूर्व में बीयर कंपनियों द्वारा कतिपय कारण का उल्लेख करते हुए निर्यात में कठिनाई जताई थी किन्तु अब 2016 तक तैयार किये गये रा निर्यात की अनुमति का अनुरोध किया गया है। उनके द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक तैयार किये गये नर्यात की अनुमति के साथ निर्यात शुल्क उनके द्वारा निर्यात की अनुमति का अनुरोध् उत्पादों का निर्यात नहीं किया गया है। उत्पादों का निर्यात नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में कम्पनियों को सशत्र्त निर्यात की अनुमति के साथ निर्यात श् तथा बोटलिंग फी में छूट प्रदान करना विचारणीय है। तथा बोटलिंग फी में छूट प्रदान करना विचारणीय है।

4. सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि-

करने की अनुमति/परमिट प्रदान की जायेगी। सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि- (i) भारत निर्मित विदेशी श् ) भारत निर्मित विदेशी शराब तथा बीयर को निर्यात करने की अनुमति/परमिट प्रदान की (ii) भारत निर्मित विदेशी श् ) भारत निर्मित विदेशी शराब तथा बीयर पर प्रचलित निर्यात शुल्क और बोटलिंग फी में शत-प्रतिश्

ार्त शुल्क और बोटलिंग फी में शत-प्रतिशतछूट दी जायेगी। (iii) उपर्युक्त कंडिका (i) और ( ) और (ii) की अनुमति एवं छूट निम्नलिखित शर्तो के अधीन मान्य होगें- ार्तो के अधीन मान्य होगें- 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 6 अ"तूबर 2016 (क) निर्माताओं द्वारा उत्पाद जिस ट्रक से बाहर भेजा जायेगा उस पर GPS & Digital Lock अपने खर्चे पर लगाया जायेगा तथा Security Agency की सुरक्षा में माल को गंतव्य स्थान तक पहुॅचाया जायेगा।

(ख) वे जो उत्पाद बाहर भेजेंगे उसका विस्तृत ब्यौरा उत्पाद विभाग को उपलब्ध करायेंगे। अगर उसमें से कोई भी उत्पाद बिहार के क्षेत्र में कही भी पाया जाता है तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

(ग) शराब और बीयर के पुराने स्टॉक को लेबल बदलकर 3 माह के अन्दर निर्यात करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(घ) पुराना स्टॉक पहले निकालने की गांरटी नहीं देने वाले को निर्यात की अनुमति/परमिट नहीं दी जायेगी।

(ङ) निर्यातक को रू0 एक करोड़ की बैक गारंटी प्रतिवर्ष प्रतिभूति के तौर पर रखनी होगी। आदेश्आदेश्आदेश्आदेशः-ाः-ाः-ाः- आदेश दिया जाता हैं कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, सरकार के प्रधान सचिव।

———— अधी+कअधी+कअधी+कअधी+क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पपपपटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु2ित।मु2ित।मु2ित।मु2ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 819-571+10-ड&ड&ड&ड&0ट&ट&ट&ट&0प ीप ीप ीप ी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 06 October 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-10-06.819/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-10-06.819.