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सं0 15/रा॰-04-401/2008-पार्ट-II- 189
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संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प
3 अक्तूबर 20163 अक्तूबर 20163 अक्तूबर 20163 अक्तूबर 2016
औद्योेगिक, व्यावसायिक एवं म्युनिसिपल उपयोग हेतु जल प्रभार दर में वृद्धि। औद्योेगिक, व्यावसायिक एवं म्युनिसिपल उपयोग हेतु जल प्रभार दर में वृद्धि। विषयः-औद्योेगिक, व्यावसायिक एवं म्युनिसिपल उपयोग हेतु जल प्रभार दर में वृद्धि।
बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 (बिहार अधिनियम- 11, 1998) की कंडिका 62 के अधीन औद्योगिक, बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 (बिहार अधिनियम-11, 1998) की कंडिका 62 के अधीन औद्योगिक, व्यावसायिक एवं म्युनिसिपल उपयोग हेतु जल प्रभार दर निर्धारित करने का प्रावधान है। व्यावसायिक एवं म्युनिसिपल उपयोग हेतु जल प्रभार दर निर्धारित करने का प्रावधान है।
औद्योगिक, व्यावसायिक एवं म्युनिसिपल उपयोग हेतु 01 अप्रैल
औद्योगिक, व्यावसायिक एवं म्युनिसिपल उपयोग हेतु 01 अप्रैल 1998 से प्रभावी जल प्रभार दर
1998 से प्रभावी जल प्रभार दर ` 4.50 (चार रूपये पचास पैसे) प्रति हजार गैलन में वृद्धि करके ` 18.00 (अठारह) प्रति हजार गैलन निर्धारित किया जाता है रूपये पचास पैसे) प्रति हजार गैलन में वृि
जार गैलन निर्धारित किया जाता है। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 No. 15/रा॰-04-401/2008-Part-II- 189 ---------
Resolution
The 3rd October 2016
Subject – Increment in Water charges rate for Industrial, Commercial and Municipal use.
Under Para-62 of Bihar Irrigation Act, 1997 (Bihar Act - 11, 1998) there is provision for fixation of water charges rate for Industrial, Commercial and Municipal use.
Water charges rate ` 4.50 (Rupees four and paise fifty) only per thousand gallon for Industrial, Commercial and Municipal use effective from 1st April 1998 is hereby increased to ` 18.00 (Rupees eighteen) only per thousand gallon.
New Water charges rate will be effective from 3rd October 2016.
This has the approval of the State Cabinet.
By order of Governor of Bihar,