Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 07 October 2016

Published 07 October 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-10-07.830
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:30)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या

ॢबह(cid:4)र

ह(cid:4)र गजट

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क [स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 15 आि(cid:15)वन 1(cid:25)3(cid:19) (cid:26)श0(cid:27)

(स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) (cid:19)3(cid:15)) पटन(cid:4)

पटन(cid:4)(cid:28) शु(cid:19)वार(cid:28) 7 अ(cid:23)तूबर 2(cid:15)1(cid:30)

Okf.kT;&dj Okf.kT;&dj Okf.kT;&dj Okf.kT;&dj foHkkxfoHkkxfoHkkxfoHkkx

———

vf/klwpukvf/klwpukvf/klwpukvf/klwpuk,a,a,a,a

7 vDrwcj 2016

7 अक्तूबर 2016—बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम एस॰ ओ॰ 261, दिनांक 7 अक्तूबर 2016 बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम XXXV) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल बिहार मनोरंजन कर नियमावली, ) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल बिहार मनोरंजन कर नियमावली, ) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल बिहार मनोरंजन कर नियमावली, स्तावित करते है जिसका प्रारूप उक्त धारा की उप-धारा (3) द्वारा 1984 में निम्नलिखित संशोधन तुरत के प्रभाव से प्र 1984 में निम्नलिखित संशोधन तुरत के प्रभाव से प्रस्तावित करते है जिसका प्रारूप उक्त धारा की उप-धारा (3) द्वारा यथापेक्षित सूचनार्थ एतद्‌ द्वारा जानकारी के लिए प्रकाशित की जा रही है। यथापेक्षित सूचनार्थ एतद्‌ द्वारा जानकारी के लिए प्रकाशित की जा रही है।

2 इसके प्रकाशन की तिथि बाद एक माह के भीतर प्राप्त किसी आपत्ति तथा सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा 2 इसके प्रकाशन की तिथि बाद एक माह के भीतर प्राप्त किसी आपत्ति तथा सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा 2 इसके प्रकाशन की तिथि बाद एक माह के भीतर प्राप्त किसी आपत्ति तथा सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।संशोधन मनोरंजन कर नियमावली,1984 के नियम 19क के उपनियम (1) में संशोधन- 1. बिहार मनोरंजन कर नियमावली,1984 के नियम 19क के उपनियम (1) में संशोधन-उक्त नियमावली का नियम 19क के उपनियम(1) निम्नवत्‌ प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः- नियमावली का नियम 19क के उपनियम(1) निम्नवत्‌ प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः- ''(1) इस तथ्य का विचार किये बिना कि केबुल सेवा अथवा केबुल टेलिविजन नेटवर्क पर प्रदर्शित कार्यक्रम ''(1) इस तथ्य का विचार किये बिना कि केबुल सेवा अथवा केबुल टेलिविजन नेटवर्क पर प्रदर्शित कार्यक्रम ''(1) इस तथ्य का विचार किये बिना कि केबुल सेवा अथवा केबुल टेलिविजन नेटवर्क पर प्रदर्शित कार्यक्रम किसी ऐसे सेवा या माल की आपूर्ति के साथ सम्मिलित है जिसके लिए किसी व्यक्ति से एकमुश्त राशि प्रभारित की जा ाल की आपूर्ति के साथ सम्मिलित है जिसके लिए किसी व्यक्ति से एकमुश्त राशि प्रभारित की जा ाल की आपूर्ति के साथ सम्मिलित है जिसके लिए किसी व्यक्ति से एकमुश्त राशि प्रभारित की जा रही है, धारा 3कक के अधीन देय समेकित कर की राशि, केबुल सेवा या केबुल टेलिविजन नेटवर्क के स्वामी द्वारा रही है, धारा 3कक के अधीन देय समेकित कर की राशि, केबुल सेवा या केबुल टेलिविजन नेटवर्क के स्वामी द्वारा रही है, धारा 3कक के अधीन देय समेकित कर की राशि, केबुल सेवा या केबुल टेलिविजन नेटवर्क के स्वामी द्वारा दिये गये प्रत्येक संबंधन पर पचास रूपये प्रतिमाह प्रति संबंधन की दर स,े भुगतान की जायेगी।'' दिये गये प्रत्येक संबंधन पर पचास रूपये प्रतिमाह प्रति संबंधन की दर स,े भ् (सं॰सं॰-बिक्री-कर/संशोधन-10/2016-3840) (सं॰सं॰-बिक्री-कर/संशोधन-10/2016- बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान-सचिव। ाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान-सचिव। 2 ॢबह(cid:5)र गजट (cid:10)[स(cid:5)ध(cid:5)रण(cid:15)(cid:16) 7 अ(cid:23)तूबर 2016 7 vDrwcj 2016 एस॰ओ॰ 262, एस॰ओ॰ 261 दिनांक 7 अक्तूबर 2016 का अंगे्रजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधि—त पाठ समझा जायेगा।

(सं॰सं॰-बिक्री-कर/संशोधन-10/2016-3841) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान-सचिव।

——— The 7th October 2016 S.O. 261, dated the 7th October 2016—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 (Bihar Act xxxv of 1948), the Governor of Bihar proposes to make the following amendments in the Bihar Entertainment Tax Rules, 1984 with immediate effect, the draft of which is hereby published as required by sub-section (3) of the said section for information.

2. Any objection or suggestion received within one month after the date of its publication, will be considered by the State Government.

AMENDMENTS

1. Amendment of sub-rule (1) of rule 19A of the Bihar Entertainment Tax Rules, 1984.—

Sub-rule (1) of rule 19A of the said rules shall be substituted by the following :-

" (1) The consolidated amount of tax payable under Section 3AA shall be paid by the proprietor of any Cable Service or Cable Television Network for each connection given to the subscriber at the rate of fifty rupees per connection per month irrespective of the fact that exhibition of programmesthrough Cable Service or Cable Television Network is combined with any service or supply of any goods for which a lump sum is charged from a person." (No.Bikri-kar/Sansodhan- 10/2016-3840) By order of the Governor of Bihar, SUJATA CHATURWEDI, Commissioner Commercial Taxes-cum- Principal Secretary. ———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:5)लय म१(cid:27)ण(cid:5)लय(cid:16) ॢबह(cid:5)र(cid:16) पटन(cid:5) ह(cid:5)र(cid:5) (cid:30)क(cid:5)०शत eव" म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:5)र गजट (cid:10)[स(cid:5)ध(cid:5)रण(cid:15) $30%5'1+50%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 07 October 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-10-07.830/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-10-07.830.