Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 07 October 2016

Published 07 October 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-10-07.835
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट&0-40 िनबंधन सं(cid:18)या (cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार

हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट गजटगजटगजटगजट

(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार

असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण अंकअंकअंकअंक

असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण

सरकारसरकारसरकारसरकार (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत

ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 15 आ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)न 1938 (शशशश0)

((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 835) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार, 7777 अ"तूअ"तूअ"तूअ"तूबरबरबरबर 2016

वाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभाग

--------------------------------

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं

7777 अक्तूबर 2016अक्तूबर 2016अक्तूबर 2016अक्तूबर 2016

एस0 ओ0 271, दिनांक 7 अक्तूबर 2016 की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार विद्युत श्

, दिनांक 7 अक्तूबर 2016—बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम ाुल्क अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम xxxvI) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, जिसका प्रारूप उक्त धारा की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित सूचनार्थ 1949 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित करते है जिसका प्रारूप उक्त धारा की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित सूचनार्थ 1949 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित करते है एतद्‌ द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2016 या इसके पूर्व प्राप्त किसी आपत्ति तथा सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया 2. दिनांक 31.10.2016 या इसके पूर्व प्राप्त किसी आपत्ति तथा सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया 2016 या इसके पूर्व प्राप्त किसी आपत्ति तथा सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

संशोधन

ाुल्क नियमावली, 1949 के ाुल्क नियमावली, 1949 के नियम-ाुल्क नियमावली, 1949 के नियम-ाुल्क नियमावली, 1949 के नियम-ाुल्क नियमावली, 1949 के नियम-4 में संशोधन।4 में संशोधन।4 में संशोधन।4 में संशोधन।-बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के 1. बिहार विद्युत श्बिहार विद्युत श्बिहार विद्युत श्बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम-ाुल्क नियमावली, 1949 के नियम-ाुल्क नियमावली, 1949 के नियम-ाुल्क नियमावली, 1949 के नियम- नियम-4 का उपनियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :- नियम-4 का उपनियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :-

''(1) जब नियम 3 के उप-नियम 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के बाद, जो वह आवश्यक समझे, ''(1) जब नियम 3 के उप-नियम 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के बाद, जो वह आवश्यक समझे, ''(1) जब नियम 3 के उप-नियम 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के बाद, जो वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाए कि आवेदक ने सभी अपेक्षित सूचनाएं सही-सही दी है, और आवेदन अन्यथा नियमानुकूल है तो वह ेक्षित सूचनाएं सही-सही दी है, और आवेदन अन्यथा नियमानुकूल है तो वह समाधान हो जाए कि आवेदक ने सभी अप आवेदक को पंजीकृत करेगा और प्रपत्र-II में निबंधन प्रमाण-पत्र, आवेदन प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर, दे में निबंधन प्रमाण-पत्र, आवेदन प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर, दे आवेदक को पंजीकृत करेगा और प्रपत्र- देगा।''

-बिहार विद्युत शुल्क 2. बिहार विद्युत षुल्क नियमावली, 1949 में एक नये नियम 9ख का अंतःस्थापन। बिहार विद्युत षुल्क नियमावली, 1949 में एक नये नियम 9ख का अंतःस्थापन।- बिहार विद्युत षुल्क नियमावली, 1949 में एक नये नियम 9ख का अंतःस्थापन। बिहार विद्युत षुल्क नियमावली, 1949 में एक नये नियम 9ख का अंतःस्थापन। बिहार विद्युत षुल्क नियमावली, 1949 में एक नये नियम 9ख का अंतःस्थापन। बिहार विद्युत षुल्क नियमावली, 1949 में एक नये नियम 9ख का अंतःस्थापन। बिहार विद्युत षुल्क नियमावली, 1949 में एक नये नियम 9ख का अंतःस्थापन। बिहार विद्युत षुल्क नियमावली, 1949 में एक नये नियम 9ख का अंतःस्थापन। नियमावली, 1949 के नियम-9क के बाद निम्नलिखित नियम 9ख जोड़ा जायेगा, यथा- नियमावली, 1949 के नियम-9क के बाद निम्नलिखित नियम 9ख जोड़ा जायेगा, यथा-

नियमावली में अंतविर्ष्ट किसी बात के होते हुए भी, वाणिज्य-कर आयुक्त, नियमावली द्वारा निर्दिष्ट "9ख. नियमावली में अंतविर्ष्ट किसी बात के होते हुए भी, वाणिज्य-कर आयुक्त, नियमावली द्वारा निर्दिष्ट नियमावली में अंतविर्ष्ट किसी बात के होते हुए भी, वाणिज्य-कर आयुक्त, नियमावली द्वारा निर्दिष्ट विवरणी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से, दाखिल करने का आदेश, अधिसूचना द्वारा, दे सकेगा।" विवरणी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से, दाखिल करने का आदेश, अधिसूचना द्व2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 3. बिहार विद्युत श्बिहार विद्युत श्बिहार विद्युत श्बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 ाुल्क नियमावली, 1949 ाुल्क नियमावली, 1949 ाुल्क नियमावली, 1949 के अधीन विहित प्रपत्र-के अधीन विहित प्रपत्र-के अधीन विहित प्रपत्र-के अधीन विहित प्रपत्र-I में संशोधन।में संशोधन।में संशोधन।में संशोधन।- बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के अधीन विहित प्रपत्र-I की क्रम सं0 1 के बाद निम्नलिखित क्रम सं0 1क, 1ख एवं 1ग जोड़ी जायेंगी, यथा-

''1क. पैन

1ख. मोबाईल संख्या

1ग. ई-मेल आई0डी0''

[सं॰सं॰ बिक्री-कर/संशोधन-03/2016-3854]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त सह प्रधान सचिव।

7 अक्तूबर 20167 अक्तूबर 20167 अक्तूबर 20167 अक्तूबर 2016

एस0 ओ0 272, एस0 ओ0 271, दिनांक 7 अक्तूबर 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंण्ड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं॰सं॰ बिक्री-कर/संशोधन-03/2016-3855]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त सह प्रधान सचिव।

The 7th October 2016

S.O. 271 dated the 7th October 2016—In exercise of the powers conferred by Section 10 of of the Bihar Electricity duty Act, 1948 (Bihar Act xxxvI of 1948), the Governor of Bihar proposes to make the following amendments in the Bihar Electricity duty Rules, 1949 the draft of which is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for information.

2. Any objection or suggestion received on or before 31.10.2016 will be considered by the State Government.

Amendment

1. Amendment in Rule 4 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949-. Sub-Rule (1) of Rule 4 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 shall be substituted by the following, namely-

"(1) When the appropriate authority referred to in sub-rule (2) of rule 3, after making such inquiry, as he considers necessary, is satisfied that the applicant has correctly given all the required information and that the application, is otherwise in order, he shall, register the applicant and grant him a certificate of registration in Form-II within thirty days from the date of receipt of the application."

2. Insertion of a new rule 9B in the Bihar Electricity Duty Rules, 1949-. After Rule 9A of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 the following new rule 9B shall be added, namely:-

3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016

"9B. Notwithstanding anything contained in the Rules, the Commissioner, Commercial Taxes, by notification, may issue an order to file return specified in the rules, through electronic device."

3. Amendment in Form-I prescribed under the Bihar Electricity duty Rules, 1949 :- After Sl. No. 1 in Form-I prescribed under the Bihar Electricity duty Rules, 1949 the following Sl. No.1A, 1B and 1C shall be added, namely:-

''1A. PAN

1B. Mobile No.

1C. E-mail I.D.''

[F. No-Bikri-Kar/Sansodhan-03/2016-3854]

By order of the Governer of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पपपपटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 835-571+10-ड&0ट&0प ी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 07 October 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-10-07.835/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-10-07.835.