Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 07 October 2016

Published 07 October 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-10-07.836
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट&0-40 िनबंधन सं(cid:18)या

(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार

हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट गजटगजटगजटगजट

(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार

असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण अंकअंकअंकअंक

असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण

सरकारसरकारसरकारसरकार (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत

ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 15 आ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)न 1938 (शशशश0)

((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 836) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार, 7777 अ"तूअ"तूअ"तूअ"तूबरबरबरबर 2016

वाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभाग -------------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 7777 अक्तूबर 2016अक्तूबर 2016अक्तूबर 2016अक्तूबर 2016

एस0 ओ0 273, दिनांक 7 अक्तूबर 2016

, दिनांक 7 अक्तूबर 2016—बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 की धारा 12 की बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 की धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार विज्ञापन पर कर नियमावली, 2007 में उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार विज्ञापन पर कर नियमावली, 2007 में उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार विज्ञापन पर कर नियमावली, 2007 में निम्नलिखित संशोधन तुरत के प्रभाव से करते है :- निम्नलिखित संशोधन तुरत के प्रभाव से करते है :-

संशसंशसंशसंशोधनोधनोधनोधन

बिहार विज्ञापन पर कर नियमावली, बिहार विज्ञापन पर कर नियमावली, 2007 के नियम 3 में संशोधन- बिहार विज्ञापन पर कर नियमावली, बिहार विज्ञापन पर कर नियमावली, 2007 के नियम 3 में संशोधन- बिहार विज्ञापन पर कर नियमावली, 2007 के नियम 3 में संशोधन- 1111.... बिहार विज्ञापन पर कर नियमावली, 2007 के नियम 3 में संशोधन- बिहार विज्ञापन पर कर नियमावली, 2007 के नियम 3 में संशोधन- बिहार विज्ञापन पर कर नियमावली, 2007 के नियम 3 में संशोधन- बिहार विज्ञापन पर कर नियमावली, 2007 के नियम 3 में संशोधन- बिहार विज्ञापन पर कर नियमावली, 2007 के नियम 3 में संशोधन- 2007 के नियम 3 के उप-नियम (3) में प्रयुक्त शब्द ''सामान्यतः'' को विलोपित किया जायेगा। 2007 के नियम 3 के उप-नियम (3) में प्रयुक्त शब्द ''सामान्यतः'' को विलोपित किया जायेगा। बिहार विज्ञापन पर कर नियमावली, 2007 के अधीन विहित प्रपत्र-I में संशोधन।-में संशोधन।-में संशोधन।-में संशोधन।- 2222.... बिहार विज्ञापन पर कर नियमावली, 2007 के अधीन विहित प्रपत्र- बिहार विज्ञापन पर कर नियमावली, 2007 के अधीन विहित प्रपत्र- बिहार विज्ञापन पर कर नियमावली, 2007 के अधीन विहित प्रपत्र- बिहार विज्ञापन पर कर नियमावली, 2007 के अधीन विहित प्रपत्र- बिहार विज्ञापन पर कर नियमावली, 2007 के अधीन विहित प्रपत्र- बिहार विज्ञापन पर कर नियमावली, 2007 के अधीन विहित प्रपत्र- बिहार विज्ञापन पर कर नियमावली, 2007 के अधीन विहित प्रपत्र- में संशोधन।-में संशोधन।-में संशोधन।-में संशोधन।- बिहार विज्ञापन पर कर नियमावली, 2007 के अधीन विहित प्रपत्र-I की क्रम सं0 1 के बाद निम्नलिखित क्रम सं0 1क, 1ख एवं 1ग जोड़ी की क्रम सं0 1 के बाद निम्नलिखित क्रम सं0 1क, 1ख एवं 1ग जोड़ी कर नियमावली, 2007 के अधीन विहित प्रपत्र- जायेंगी, यथा- ''1क. पैन 1ख. मोबाईल संख्या 1ग. ई-मेल आई0डी0''

ाोधन-03/2016-3856-3856-3856-3856]

[सं॰सं॰ बिक्री-कर/संशोधन-03/2016 बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के सुजाता चतुर्वेदी, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त सह प्रधान सचिव। वाणिज्य-कर आयुक्त सह प्रधान सचिव।

7 अक्तूबर 20167 अक्तूबर 20167 अक्तूबर 20167 अक्तूबर 2016

एस0 ओ0 274, एस0 ओ0 273

273, दिनांक 7 अक्तूबर 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहारेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल 348 के खंण्ड(3) के अधीन के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंण्ड(3) के अधीन के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। ाोधन-03/2016-385-385-385-3857777] [सं॰सं॰ बिक्री-कर/संशोधन-03/2016 बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त सह प्रधान सचिव। वाणिज्य-कर आयुक्त सह प्रधान सचिव। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 The 7th October 2016 S.O. 273 dated the 7th October 2016—In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 12 of the Bihar Tax on Advertisements Act, 2007 the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in the Bihar Tax on Advertisements Rules, 2007 with immediate effect :-

Amendment

1. Amendment in Rule 3 of the Bihar Tax on Advertisements Rules, 2007- (1) The word "ordinarily" used in sub-rule (3) of Rule 3 of the Bihar Tax on Advertisements Rules, 2007 shall be deleted.

2. Amendment in Form-I prescribed under the Bihar Tax on Advertisements Rules, 2007 :- After Sl. No. 1 in Form-I prescribed under the Bihar Tax on Advertisements Rules, 2007 the following Sl. No. 1A, 1B and 1C shall be added, namely:-

''1A. PAN 1B. Mobile No. 1C. E-mail I.D.''

[F. No. Bikri-Kar/Sansodhan-03/2016- 3856] By order of the Governer of Bihar, SUJATA CHATURVEDI, Commissioner-cum-Principal Secretary, Commercial Taxes Department.

———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पपपपटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 836-571+10-ड&0ट&0प ी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 07 October 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-10-07.836/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-10-07.836.