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बिहार राज्यबिहार राज्यबिहार राज्यबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदधार्मिक न्यास पर्षदधार्मिक न्यास पर्षदधार्मिक न्यास पर्षद ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 15 flrEcj 2016
सं॰ 1781—श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी, पुरानी (मखाना) बाजार, सिमरी बख्तियारपुर जिला-सहरसा बिहार श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी, पुरानी (मखाना) बाजार, सिमरी बख्तियारपुर जिला-सहरसा बिहार श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी, पुरानी (मखाना) बाजार, सिमरी बख्तियारपुर जिला-सहरसा बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 884 है। इस राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 884 है। इस राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 884 है। इस न्यास के संचालनार्थ समिति के गठन हेतु अंचलाध्किारी ने अपने पत्रांक 736-2 दिनांक 12.8.2016 द्वारा ग्यारह व्यक्तियों 2016 द्वारा ग्यारह व्यक्तियों न्यास के संचालनार्थ समिति के गठन हेतु की सूची भेजते हुए न्यास समिति के गठन की अनुषंसा की है। की सूची भेजते हुए न्यास समिति के गठन की अनुषंसा की है।
अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 81 (1) (ख) एवं 8 (क) के तहत प्रषासक को प्राप्त है, का प्रयोग करते धिनियम की धारा 81 (1) (ख) एवं 8 (क) के तहत प्रषासक को प्राप्त है, का प्रयोग करते धिनियम की धारा 81 (1) (ख) एवं 8 (क) के तहत प्रषासक को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी, पुरानी (मखाना) बाजार, सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, हुए श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी, पुरानी (मखाना) बाजार, सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के संरक्षण, सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के संरक्षण, सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है। लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।
योजनायोजनायोजनायोजना
1. अधिनियम की धारा 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ीश्री रामजानकी ठाकुरबाड़ीश्री रामजानकी ठाकुरबाड़ीश्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी, पुरानी , पुरानी , पुरानी , पुरानी होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास न्यास योजना'' न्यास योजना'' न्यास योजना'' न्यास योजना'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास अधिनियम की धारा 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम '''''''' श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ीश्री रामजानकी ठाकुरबाड़ीश्री रामजानकी ठाकुरबाड़ीश्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी (मखाना) बाजार,(मखाना) बाजार,(मखाना) बाजार,(मखाना) बाजार, समिति का नाम ''''''''
, पुरानी (मखाना) बाजार, न्यास समिति'' न्यास समिति'' न्यास समिति'' न्यास समिति'' श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी, पुरानी (मखाना) बाजार, , पुरानी (मखाना) बाजार, , पुरानी (मखाना) बाजार, न्यास समिति'' न्यास समिति'' न्यास समिति'' न्यास समिति'' होगा। श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी, पुरानी (मखाना) बाजार, सिमरी बख्तियारपुर जिला-सहरसा तथा इसकी 2. श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी, पुरानी (मखाना) बाजार, सिमरी बख्तियारपुर जिला-सहरसा तथा इसकी श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी, पुरानी (मखाना) बाजार, सिमरी बख्तियारपुर जिला-सहरसा तथा इसकी प्रबंधन, संचालन एवं प्रषासन का अधिकार श्री रामजानकी समस्त चल-अचल सम्पत्ति तथा आय के प्रबंधन, संचालन एवं प्रषासन का अधिकार श्री रामजानकी समस्त चल-अचल सम्पत्ति तथा आय के ठाकुरबाड़ी, पुरानी(मखाना) बाजार, सिमरी बख्तियारपुर जिला-सहरसा न्यास समिति में निहित होगा। ठाकुरबाड़ी, पुरानी(मखाना) बाजार, सिमरी बख्तियारपुर जिला-सहरसा न्यास समिति में निहित होगा। ठाकुरबाड़ी, पुरानी(मखाना) बाजार, सिमरी बख्तियारपुर जिला-सहरसा न्यास समिति में निहित होगा। इस न्यास समिति का प्रमुख दायित्व मन्दिर में परम्परागत पूजा-अर्चना, राग-भोग, उत्सव-समैया 3. इस न्यास समिति का प्रमुख दायित्व मन्दिर में परम्परागत पूजा-अर्चना, राग-भोग, उत्सव-समैया इस न्यास समिति का प्रमुख दायित्व मन्दिर में परम्परागत पूजा-अर्चना, राग-भोग, उत्सव-समैया आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् प्रबंधन सुनिष्चित करना होगा। आदि समस्त धार्मिक आचारों क
न्यास की समग्र आय समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी और बैंक खाता का संचालन 4. न्यास की समग्र आय समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी और बैंक खाता का संचालन न्यास की समग्र आय समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी और बैंक खाता का संचालन समिति के सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त के हस्ताक्षर से होगा। समिति के सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त के हस्ताक्षर से होगा।2 ॢबह(cid:5)र गजट (cid:10)[स(cid:5)ध(cid:5)रण(cid:15)(cid:16) 7 अ(cid:23)तूबर 2016 5. मन्दिर में प्राप्त होने वाले सभी चन्दा, चढ़ावा एवं मांगलिक/धार्मिक आयोजनों के लिए निर्धारित राषि के लिए दाताओं को उचित पावती रसीद दी जायेगी और उसका सम्यक् लेखा संधारण विहित प्रपत्र में किया जायेगा तथा आय-व्यय का विवरणी बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को त्रैमासिक/छः मासिक/नौ मासिक/वार्षिक अगामी माह के प्रथम सप्ताह में भेज दिया करेगें। 6. न्यास समिति न्यास के आय-व्यय में शुचिता एवं पारदर्षिता रखेगी। 7. मन्दिर में आने वाल आस्थावान भक्तों के साथ किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जायेगा। रामनवमी, कृष्ण जन्मााष्टमी आदि विषेष अवसरों पर भक्तों की सुविधा एवं सुरक्षा का ख्याल रखा जायेगा।
8. मन्दिर परिसर में भेंट पात्र रखे जायेंगे जो प्रत्येक माह एक निर्धारित तिथि को न्यास समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और गणना कर सत्यापित पंजी में प्रविष्टि के बाद बैंक खाता में जमा की जायेगी।
9. न्यास समिति न्यास परिसर को स्वच्छ एवं अतिक्रमणमुक्त रखेगी।
10. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक् अनुपालन सुनिष्चित करेगी तथा वार्षिक आय-व्यय का विवरण, बजट, देय शुल्क की राषि एवं बैठकों की कार्यवृत्त पर्षद को ससमय भेजेगी।
11. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक बुलायेंगे। जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करेगें। सचिव समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्तरूप देने के लिए उत्तरदायी होगें और कोषाध्यक्ष लेखा की सम्यक् संधारण के लिए जिम्मेवार होंगे।
12. न्यास समिति की बैठक मन्दिर परिसर में प्रतिमाह आयोजित की जायेगी।
13. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संषोधन का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
14. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि मन्दिर की सम्पत्ति से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभान्वित होगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी। 15. न्यास समिति को न्यास की कोई सम्पत्ति बेचने, लीज पर देने या किसी प्रकार से अन्य संक्रमण का अधिकार नहीं होगा।
16. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु सभी आवष्यक वैधानिक कार्रवाई करेगी।
उपर्युक्त योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :- उपर्युक्त योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :- उपर्युक्त योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :- उपर्युक्त योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :-
(1) अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा - पदेन अध्यक्ष (2) श्री सच्चिदानन्द दुबे पिता-स्व0 उमाकांत दुबे, प्ुारानी बाजार, वार्ड नं0-02, पोस्ट-सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा - उपाध्यक्ष (3) श्री सुषील कुमार जायसवाल (इंजिनियर) पिता-स्व0 गौरी शंकर जायसवाल, मेन रोड, सिमरी बख्तियारपुर, वार्ड नं0-05, जिला-सहरसा - सचिव (4) श्री अरविन्द कुमार पिता-स्व्0 लक्ष्मी भगत (अधिवक्ता), ग्रामपोस्ट-पुरानी बाजार, वार्ड नं0-01, सिमरी बख्तियारपुर - सह सचिव (5) श्री मिथिलेष कुमार (अधिवक्ता) पिता-श्री विषेष्वर प्रसाद, पता-पुरानी बाजार, वार्ड नं0-02, पोस्ट-सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा-852127 - कोषाध्यक्ष (6) श्री केदार प्रसाद गुप्ता पिता-स्व0 देवनारायण गुप्ता, पता-पुरानी बाजार, वार्ड नं0-01, जिला-सहरसा - सदस्य (7) श्री गौड़ी पाण्डेय पिता-स्व0 परमानन्द पाण्डेय, पता-पुरानी बाजार, वार्ड नं0-01, सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा-852127 - सदस्य3 ॢबह(cid:5)र गजट (cid:10)[स(cid:5)ध(cid:5)रण(cid:15)(cid:16) 7 अ(cid:23)तूबर 2016 (8) श्री दीपक कुमार जायसवाल पिता-स्व्0 विजय कुमार जायसवाल, पता-पुरानी बाजार, वार्ड नं0-02, सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा-852127 - सदस्य (9) श्री झालेन्द्र कुमार पिता-स्व0 मिश्री लाल भगत, पता-पुरानी बाजार, वार्ड नं0-01, सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा-852127 - सदस्य (10) श्री गौड़ी शंकर चौरसिया पिता-स्व0 रामेष्वर चौरसिया, पता-पुरानी बाजार, वार्ड नं0-01, सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा-852127 - सदस्य (11) श्री शंभु कुमार पिता-स्व0 रामस्वारथ प्रसाद जायसवाल, वार्ड नं0-09, मेन रोड, सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा - सदस्य यह अधिसूचना निर्गत तिथि से प्रभावी होगी और इसका कार्यकाल 05 (पाँच) वर्षो का होगा।
आदेश आदेश आदेश आदेश से,से,से,से, संजय कुमार,संजय कुमार,संजय कुमार,संजय कुमार, प्रशासक।प्रशासक।प्रशासक।प्रशासक।
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:5)लय म१(cid:27)ण(cid:5)लय(cid:16) ॢबह(cid:5)र(cid:16) iटन(cid:5) ह(cid:5)र(cid:5) (cid:30)क(cid:5)०शत eव" म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:5)र गजट (cid:10)[स(cid:5)ध(cid:5)रण(cid:15) $40%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in