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बिहार राज्यबिहार राज्यबिहार राज्यबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदधार्मिक न्यास पर्षदधार्मिक न्यास पर्षदधार्मिक न्यास पर्षद ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 12 flrEcj 2016
पदाधिकारी, रोसड़ा ने अपने पत्रांक 263/सी0 दिनांक 22.07
सं॰ 1774—भरत दास का मंदिर, ग्रामपोस्टथाना-रोसड़ा, जिला-समस्तीपुर बिहार राज्य धार्मिक न्यास भरत दास का मंदिर, ग्रामपोस्टथाना-रोसड़ा, जिला-समस्तीपुर बिहार राज्य धार्मिक न्यास भरत दास का मंदिर, ग्रामपोस्टथाना-रोसड़ा, जिला-समस्तीपुर बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 596 है। इस न्यास के संचालनार्थ पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 596 है। इस न्यास के संचालनार्थ पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 596 है। इस न्यास के संचालनार्थ 07.2016 द्वारा ग्यारह समिति के गठन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, रोसड़ा न व्यक्तियों की सूची भेजते हुए न्यास समिति के गठन की अनुषंसा की है। व्यक्तियों की सूची भेजते हुए न्यास समिति के गठन की अनुषंसा की है।
अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 81 (1) (ख) एवं 8 (क) के तहत प्रषासक को प्राप्त है, ार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 81 (1) (ख) एवं 8 (क) के तहत प्रषासक को प्राप्त है, ार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 81 (1) (ख) एवं 8 (क) के तहत प्रषासक को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए भरत दास का मंदिर, ग्रामपोस्टथाना-रोसड़ा, जिला-समस्तीपुर की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, का प्रयोग करते हुए भरत दास का मंदिर, ग्रामपोस्टथाना-रोसड़ा, जिला-समस्तीपुर ण तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन संरक्षण, सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन संरक्षण, सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूप के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है। के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।
योजनायोजनायोजनायोजना
1. अधिनियम की धारा 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम 2 ॢबह(cid:5)र गजट (cid:10)[स(cid:5)ध(cid:5)रण(cid:15)(cid:16) 7 अ(cid:23)तूबर 2016 प्रपत्र में किया जायेगा तथा आय-व्यय का विवरणी बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को त्रैमासिक/छः मासिक/नौ मासिक/वार्षिक अगामी माह के प्रथम सप्ताह में भेज दिया करेगें। 6. न्यास समिति न्यास के आय-व्यय में शुचिता एवं पारदर्षिता रखेगी। 7. मन्दिर में आने वाल आस्थावान भक्तों के साथ किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जायेगा। रामनवमी, कृष्ण जन्मााष्टमी आदि विषेष अवसरों पर भक्तों की सुविधा एवं सुरक्षा का ख्याल रखा जायेगा।
8. मन्दिर परिसर में भेंट पात्र रखे जायेंगे जो प्रत्येक माह एक निर्धारित तिथि को न्यास समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और गणना कर सत्यापित पंजी में प्रविष्टि के बाद बैंक खाता में जमा की जायेगी।
9. न्यास समिति न्यास परिसर को स्वच्छ एवं अतिक्रमणमुक्त रखेगी। 10. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक् अनुपालन सुनिष्चित करेगी तथा वार्षिक आय-व्यय का विवरण, बजट, देय शुल्क की राषि एवं बैठकों की कार्यवृत्त पर्षद को ससमय भेजेगी।
11. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक बुलायेंगे। जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करेगें। सचिव समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्तरूप देने के लिए उत्तरदायी होगें और कोषाध्यक्ष लेखा की सम्यक् संधारण के लिए जिम्मेवार होंगे।
12. न्यास समिति की बैठक मन्दिर परिसर में प्रतिमाह आयोजित की जायेगी। 13. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संषोधन का अधिकार पर्षद में निहित होगा। 14. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि मन्दिर की सम्पत्ति से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभान्वित होगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी। 15. न्यास समिति को न्यास की कोई सम्पत्ति बेचने, लीज पर देने या किसी प्रकार से अन्य संक्रमण का अधिकार नहीं होगा।
16. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु सभी आवष्यक वैधानिक कार्रवाई करेगी।
उपर्युक्त योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :- उपर्युक्त योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :- उपर्युक्त योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :- उपर्युक्त योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :-
(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद सहनी, वार्ड सं0 10, रोसड़ा (समस्तीपुर) - अध्यक्ष, (2) श्री विजय कुमार सिंह, वार्ड सं0 12, रोसड़ा (समस्तीपुर), - सचिव, (3) श्री रंजन कुमार सिंह, वार्ड सं0 15, रोसड़ा (समस्तीपुर) - उप सचिव, (4) श्री ओम प्रकाष जजोदिया, वार्ड सं0 13, रोसड़ा (समस्तीपुर) - कोषाध्यक्ष, (5) श्री मामराज अग्रवाल, वार्ड सं0 14, रोसड़ा (समस्तीपुर) - सदस्य, (6) श्री मोहन कुमार सिंह, वार्ड सं0 15, रोसड़ा (समस्तीपुर) - सदस्य (7) श्री विष्वनाथ साह, वार्ड सं0 12, रोसड़ा (समस्तीपुर) - सदस्य (8) श्री परमानन्द सिंह, वार्ड सं0 15, रोसड़ा (समस्तीपुर) - सदस्य (9) श्री शंभू पासवान, वार्ड सं0 12, रोसड़ा (समस्तीपुर) - सदस्य (10) श्री रामनारायण पासवान, वार्ड सं0 15, रोसड़ा (समस्तीपुर) - सदस्य (11) श्री फुलेन्द्र कुमार आंसू, वार्ड सं0 15, रोसड़ा (समस्तीपुर) - सदस्य यह अधिसूचना निर्गत तिथि से प्रभावी होगी और इसका कार्यकाल 05 (पाँच) वर्षो का होगा।
आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, संजय कुमार,संजय कुमार,संजय कुमार,संजय कुमार, प्रशासक।प्रशासक।प्रशासक।प्रशासक।
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