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बिहार राज्यबिहार राज्यबिहार राज्यबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदधार्मिक न्यास पर्षदधार्मिक न्यास पर्षदधार्मिक न्यास पर्षद ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 3 flrEcj 2016
सं॰ 1722—सुन्दरी मठ (षिव मंदिर), ग्राम-सुन्दरी, पोस्ट-बटराहा, थाना-कुआरी, अंचल-कुर्साकांटा, सुन्दरी मठ (षिव मंदिर), ग्राम-सुन्दरी, पोस्ट-बटराहा, थाना-कुआरी, अंचल-कुर्साकांटा, सुन्दरी मठ (षिव मंदिर), ग्राम-सुन्दरी, पोस्ट-बटराहा, थाना-कुआरी, अंचल-कुर्साकांटा, जिला-अररिया पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या जिला-अररिया पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धामि र्क न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 2063 है।
2015 द्वारा अंचल अधिकारी, कुर्साकांटा, इस न्यास के संबंध में पर्षदीय पत्रांक 1615, दिनांक 24.02.2015 द्वारा अंचल अधिकारी, कुर्साकांटा, इस न्यास के संबंध में पर्षदीय पत्रांक 1615, जिला-अररिया से विस्तृत जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी थी। इसके आलोक में अंचल अधिकारी, कुर्साकांटा ने अपने जिला-अररिया से विस्तृत जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी थी। इसके आलोक में अंचल अधिकारी, कुर्साकांटा ने अपने जिला-अररिया से विस्तृत जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी थी। इसके आलोक में अंचल अधिकारी, कुर्साकांटा ने अपने पत्रांक 309, दिनांक 20.04.2015 द्वारा सूचित किया कि सुन्दरी मठ (षिव मंदिर), ग्राम-सुन्दरी, पोस्ट-बटराहा, 2015 द्वारा सूचित किया कि सुन्दरी मठ (षिव मंदिर), ग्राम-सुन्दरी, पोस्ट-बटराहा, 2015 द्वारा सूचित किया कि सुन्दरी मठ (षिव मंदिर), ग्राम-सुन्दरी, पोस्ट-बटराहा, थाना-कुआरी, जिला-अररिया एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है जिनके वर्त्तमान न्यासधारी श्री सिहेष्वर गिरी एवं ााना-कुआरी, जिला-अररिया एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है जिनके वर्त्तमान न्यासधारी श्री सिहेष्वर गिरी एवं ााना-कुआरी, जिला-अररिया एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है जिनके वर्त्तमान न्यासधारी श्री सिहेष्वर गिरी एवं घनष्याम गिरी है और इस धार्मिक न्यास समिति के निम्नलिखित ग्यारह सदस्य सर्वसम्मति से चुने गये हैं। अंचल घनष्याम गिरी है और इस धार्मिक न्यास समिति के निम्नलिखित ग्यारह सदस्य सर्वसम्मति से चुने गये हैं। अंचल घनष्याम गिरी है और इस धार्मिक न्यास समिति के निम्नलिखित ग्यारह सदस्य सर्वसम्मति से चुने गये हैं। अंचल ें के आलोक में न्यास के सुचारू प्रबंधन हेतु न्यास अधिकारी, कुर्साकांटा द्वारा न्यास समिति गठन हेतु भेजे गये नामों के आलोक में न्यास के सुचारू प्रबंधन हेतु न्यास अधिकारी, कुर्साकांटा द्वारा न्यास समिति गठन हेतु भेजे गये नामा समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति के गठन का निर्णय लिया गया।
अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 81 (1) (ख) एवं 8 (क) के तहत प्रषासक को प्राप्त है, का प्रयोग करते बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 81 (1) (ख) एवं 8 (क) के तहत प्रषासक को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए सुन्दरी मठ (षिव मंदिर), ग्राम-सुन्दरी, पोस्ट-बटराहा, थाना-कुआरी, अंचल-कुर्साकांटा, जिला-अररिया की हुए सुन्दरी मठ (षिव मंदिर), ग्राम-सुन्दरी, पोस्ट-बटराहा, थाना-कुआरी, अंचल-कुर्साकांटा, जिला-अररिया हुए सुन्दरी मठ (षिव मंदिर), ग्राम-सुन्दरी, पोस्ट-बटराहा, थाना-कुआरी, अंचल-कुर्साकांटा, जिला-अररिया परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसके परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसके परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।
एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।
योजनायोजनायोजनायोजना
1. अधिनियम की धारा 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम
न्यास समिति'' न्यास समिति'' न्यास समिति'' न्यास समिति'' होगा। 2 ॢबह(cid:5)र गजट (cid:10)[स(cid:5)ध(cid:5)रण(cid:15)(cid:16) 7 अ(cid:23)तूबर 2016 3. न्यास समिति न्यास हित में प्रषासनिक एवं राजस्व सम्बंधी कार्य करेगी तथा श्री सिंहेष्वर गिरी एवं श्री घनष्याम गिरी सिर्फ अध्यात्मिक कार्य, यथा राग-भोग, पूजा-पाठ इत्यादि करेगें। 4. इस न्यास समिति का प्रमुख दायित्व मन्दिर में परम्परागत पूजा-अर्चना, राग-भोग, उत्सव-समैया आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् प्रबंधन सुनिष्चित करना होगा। 5. न्यास की समग्र आय समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी और बैंक खाता का संचालन समिति के सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त के हस्ताक्षर से होगा।
6. मन्दिर में प्राप्त होने वाले सभी चन्दा, चढ़ावा एवं मांगलिक/धार्मिक आयोजनों के लिए निर्धारित राषि के लिए दाताओं को उचित पावती रसीद दी जायेगी और उसका सम्यक् लेखा संधारण किया जायेगा। 7. न्यास समिति के आय-व्यय में शुचिता एवं पारदर्षिता रखेगी। 8. मन्दिर में आने वाल आस्थावान भक्तों के साथ किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जायेगा। विषेष अवसरों पर भक्तों की सुविधा एवं सुरक्षा का ख्याल रखा जायेगा।
9. मन्दिर परिसर में भेंट पात्र रखे जायेंगे जो प्रत्येक माह एक निर्धारित तिथि को न्यास समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और गणना कर सत्यापित पंजी में प्रविष्टि के बाद बैंक खाता में जमा की जायेगी।
10. न्यास समिति न्यास परिसर को स्वच्छ एवं अतिक्रमणमुक्त रखेगी। 11. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक् अनुपालन सुनिष्चित करेगी तथा वार्षिक आय-व्यय का विवरण, बजट, देय शुल्क की राषि एवं बैठकों की कार्यवृत्त पर्षद को ससमय भेजेगी।
12. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक बुलायेंगे। जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करेगें। सचिव समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्तरूप देने के लिए उत्तरदायी होगें और कोषाध्यक्ष लेखा की सम्यक् संधारण के लिए जिम्मेवार होंगे।
13. न्यास समिति की बैठक मन्दिर परिसर में प्रत्येक माह होगी। 14. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संषोधन का अधिकार पर्षद में निहित होगा। 15. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि मन्दिर की सम्पत्ति से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभान्वित होगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी। 16. न्यास समिति को न्यास की कोई सम्पत्ति बेचने, लीज पर देने या किसी प्रकार से अन्य संक्रमण का अधिकार नहीं होगा।
17. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने हेतु आवष्यक वैधानिक कार्रवाई करेगी। उपर्युक्त योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :-
(1) श्री विजय कुमार मंडल - अध्यक्ष, (2) श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह - सचिव (3) श्री प्रणव कुमार गुप्ता - कोषाध्यक्ष (4) श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह - सदस्य (5) श्री रामान्द मंडल - सदस्य (6) श्री विजय केषरी - सदस्य (7) श्री मनोज कुमार भगत - सदस्य (8) श्री हेरम कुमार सिंह - सदस्य (9) श्री श्याम राय - सदस्य (10) श्री रामदेव सरदार - सदस्य (11) श्री राम प्रसाद शर्मा - सदस्य
यह अधिसूचना निर्गत तिथि से प्रभावी होगी और इसका कार्यकाल 05 (पाँच) वर्षो का होगा।
आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, संजय कुमार,संजय कुमार,संजय कुमार,संजय कुमार, प्रशासक।प्रशासक।प्रशासक।प्रशासक।
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