(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:30)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या ॢबह(cid:4)र
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पटन(cid:4)(cid:30) शु(cid:19)वार(cid:30) 7 अ(cid:23)तूबर 2(cid:15)1(cid:21)
बिहार राज्यबिहार राज्यबिहार राज्यबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदधार्मिक न्यास पर्षदधार्मिक न्यास पर्षदधार्मिक न्यास पर्षद ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 14 ekpZ 2016
सं॰ 4145—रोहतास जिलान्तर्गतरोहतास जिलान्तर्गतरोहतास जिलान्तर्गतरोहतास जिलान्तर्गत
रोहतास जिलान्तर्गतरोहतास जिलान्तर्गतरोहतास जिलान्तर्गतरोहतास जिलान्तर्गत आकाषी मठ (दआिकाषी मठ (दआिकाषी मठ (दआिकाषी मठ (दरिया पंथी) ग्राम-आकाषी, पो0-मोकर, थाना-अगरेर, रया पंथी) ग्राम-आकाषी, पो0-मोकर, थाना-अगरेर, रया पंथी) ग्राम-आकाषी, पो0-मोकर, थाना-अगरेर, रया पंथी) ग्राम-आकाषी, पो0-मोकर, थाना-अगरेर, रया पंथी) ग्राम-आकाषी, पो0-मोकर, थाना-अगरेर, रया पंथी) ग्राम-आकाषी, पो0-मोकर, थाना-अगरेर, रया पंथी) ग्राम-आकाषी, पो0-मोकर, थाना-अगरेर, रया पंथी) ग्राम-आकाषी, पो0-मोकर, थाना-अगरेर, र्मक न्यास है, जिसकी बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी जिला-जिला-जिला-जिला-रारारारोहतास-ेहतास-ेहतास-ेहतास-821115821115821115821115 बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धाि निबंधन सं0-4093 है।
इस न्यास की व्यवस्था
स्था हेतु पर्षदीय आदेष पत्रांक-618, दिनांक 02/07/2010, प्रभावी दिनांक
हेतु पर्षदीय आदेष पत्रांक-618, दिनांक 02/07/2010, प्रभावी दिनांक 05/07/2010 के द्वारा गठित न्यास समिति का कार्यकाल आदेष की तिथि आदेष की तिथि से तीन वर्ष निर्धारित 05/07/2010 के द्वारा गठित न्यास समिति का कार्यकाल आदेष की तिथि आदेष की तिथि से तीन वर्ष निर्धारित 05/07/2010 के द्वारा गठित न्यास समिति का कार्यकाल आदेष की तिथि आदेष की तिथि से तीन वर्ष निर्धारित किया गया। न्यास समिति के विरूद्ध आपसी खींच-तान की षिकायत प्राप्त होती रही। मंदिर में साधु-सेवा न होने की किया गया। न्यास समिति के विरूद्ध आपसी खींच-तान की षिकायत प्राप्त होती रही। मंदिर में साधु- किया गया। न्यास समिति के विरूद्ध आपसी खींच-तान की षिकायत प्राप्त होती रही। मंदिर में साधु- भी षिकायत प्राप्त होती रही। पर्षदीय पत्रांक- 514, दिनांक 27/06/2011 द्वारा न्यास समिति को इस संबंध में पत्र रही। पर्षदीय पत्रांक- 514, दिनांक 27/06/2011 द्वारा न्यास समिति को इस संबंध में पत्र प्रेषित किया गया। इसी बीच मा0 उच्च न्यायालय के आलोक के निर्देष में पर्षद में सुनवाई भी की गयी। सुनवाई के प्रेषित किया गया। इसी बीच मा0 उच्च न्यायालय के आलोक के निर्देष में पर्षद में सुनवाई भी क प्रेषित किया गया। इसी बीच मा0 उच्च न्यायालय के आलोक के निर्देष में पर्षद में सुनवाई भी क दौरान दिनांक 21/01/13 के आदेष में न्यास समिति को आपसी सदभाव बनाए रखने का निर्देष दिया गया एवं यह देष में न्यास समिति को आपसी सदभाव बनाए रखने का निर्देष दिया गया एवं यह देष में न्यास समिति को आपसी सदभाव बनाए रखने का निर्देष दिया गया एवं यह भी कहा गया कि यदि न्यास समिति सही ढं़ग से चलती है तो इसके कार्यकाल में वृद्धि होगी। परंतु न्यास समिति के भी कहा गया कि यदि न्यास समिति सही ढं़ग से चलती है तो इसके कार्यकाल में वृद्धि होगी। परंतु न्यास समिति के भी कहा गया कि यदि न्यास समिति सही ढं़ग से चलती है तो इसके कार्यकाल में वृद्धि होगी। परंतु न्यास समिति के हा। न्यास समिति का सदस्य एक दुसरे के विरूद्ध आरोप-प्रत्यारोप देते रहे तथा न्यास का विकास कार्य अवरूद्ध रहा। न्यास समिति का सदस्य एक दुसरे के विरूद्ध आरोप-प्रत्यारोप देते रहे तथा न्यास का विकास कार्य अवरूद्ध र 09/07/14 द्वारा न्यास समिति का ं समाप्त हो गया। पर्षदीय पत्रांक-434, दिनांक 09/07/14 द्वारा न्यास समिति का कार्यकाल जुलाई, 2013 में समाप्त हो गया। पर्षदीय पत्रांक-434, दिनांक कार्यकाल नवीन न्यास समिति गठन की अवधि तक विस्तारित किया गया, ताकि रिक्तता ना रहे। न्यास के कोषाध्यक्ष ने कार्यकाल नवीन न्यास समिति गठन की अवधि तक विस्तारित किया गया, ताकि रिक्तता ना रहे। न्यास के कोषाध्यक्ष ने कार्यकाल नवीन न्यास समिति गठन की अवधि तक विस्तारित किया गया, ताकि रिक्तता ना रहे। न्यास के कोषाध्यक्ष ने मठ के प्रधान पूजारी- श्री राम एकबाल पुजारी पर, गैरकानूनी ढं़ग से न्यास की भूमि की बंदोवस्ती किये जाने एवं , गैरकानूनी ढं़ग से न्यास की भूमि की बंदोवस्ती किये जाने एवं मठ के प्रधान पूजारी- श्री राम एकबाल पुजारी पर 1,50,000/- रू0 न्यास के खाते में न जमा कर, अपने पास रखने का आरोप लग ाया। पर्षदीय पत्रांक- 988, दिनांक 1,50,000/- रू0 न्यास के खाते में न जमा कर, अपने पास रखने का आरोप लगाया। पर्षदीय पत्रांक- 988, दिनांक 23/06/15 के माध्यम से जिला पदाधिकारी, रोहतास एवं पुलिस अधीक्षक, रोहतास को विधि-सम्मत कार्रवाई हेतु पत्र 23/06/15 के माध्यम से जिला पदाधिकारी, रोहतास एवं पुलिस अधीक्षक, रोहतास को विधि-सम्मत कार्रवा 23/06/15 के माध्यम से जिला पदाधिकारी, रोहतास एवं पुलिस अधीक्षक, रोहतास को विधि-सम्मत कार्रवा निर्गत किया गया। पर्षदीय पत्रांक-989, दिनांक 23/06/15 द्वारा अंचल पदाधिकारी, रोहतास को न्यास समिति गठन 989, दिनांक 23/06/15 द्वारा अंचल पदाधिकारी, रोहतास को न्यास समिति गठन हेतु स्वच्छ छवि के 11 हिन्दू सज्जनों का नाम मांगा गया। जिसके अनुपालन में अंचल पदाधिकारी, सासाराम ने अपने हेतु स्वच्छ छवि के 11 हिन्दू सज्जनों का नाम मांगा गया। जिसके अनुपालन में अंचल पदाधिकारी, सास हेतु स्वच्छ छवि के 11 हिन्दू सज्जनों का नाम मांगा गया। जिसके अनुपालन में अंचल पदाधिकारी, सास याें के नामों की सूची प्रेषित की। जिसमें न्यास समिति के गठन 07/09/15 के साथ 12 व्यक्तियाें के नामों की सूची प्रेषित की। जिसमें न्यास समिति के गठन पत्रांक-04, दिनांक 07/09/15 के साथ 12 व्यक्ति हेतु 11 सदस्य तथा श्री सुनील दास का नाम पूजारी हेतु प्राप्त हुआ। हेतु 11 सदस्य तथा श्री सुनील दास का नाम पूजारी हेतु प्राप्त हुआ।
अतः उक्त न्यास के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक विकास के लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 क न्यास अधिनियम, 1950 अतः उक्त न्यास के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक विकास के लिए बिहार राज्य धार्मि वं इसके कार्यान्वयन हेतु न्यास समिति का गठन आवष्यक प्रतीत 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वयन हेतु न्यास समिति का गठन आवष्यक प्रतीत की धारा-32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण ए होता है।2 ॢबह(cid:5)र गजट (cid:10)[स(cid:5)ध(cid:5)रण(cid:15)(cid:16) 7 अ(cid:23)तूबर 2016 अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 के अन्तर्गत में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए आकाषी मठ आकाषी मठ आकाषी मठ आकाषी मठ (दरिया पंथी) ग्राम- आकाषी, पो0- मोकर, थाना- अगरेर, जिला- रोहतास- 821115 के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की (दरिया पंथी) ग्राम- आकाषी, पो0- मोकर, थाना- अगरेर, जिला- रोहतास- 821115 (दरिया पंथी) ग्राम- आकाषी, पो0- मोकर, थाना- अगरेर, जिला- रोहतास- 821115 (दरिया पंथी) ग्राम- आकाषी, पो0- मोकर, थाना- अगरेर, जिला- रोहतास- 821115 सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।
योजनायोजनायोजनायोजना
1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''आकाषी मठ आकाषी मठ आकाषी मठ आकाषी मठ (दरिया पंथी) न्यास (दरिया पंथी) न्यास (दरिया पंथी) न्यास (दरिया पंथी) न्यास योजना ग्राम-योजना ग्राम-योजना ग्राम-योजना ग्राम-आकाषी, पआकाषी, पआकाषी, पआकाषी, पो0-मोकर, थाना-अगरेर, जिला-रोहतास-ो0-मोकर, थाना-अगरेर, जिला-रोहतास-ो0-मोकर, थाना-अगरेर, जिला-रोहतास-ो0-मोकर, थाना-अगरेर, जिला-रोहतास-821115821115821115821115'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''आकाषी मठआकाषी मठआकाषी मठआकाषी मठ (दरिया पंथी) न्यास (दरिया पंथी) न्यास (दरिया पंथी) न्यास (दरिया पंथी) न्यास समिति ग्राम-समिति ग्राम-समिति ग्राम-समिति ग्राम-आकाषी, पआकाषी, पआकाषी, पआकाषी, पो0-मोकर, थाना-अगरेर, जिला-रोहतास-ो0-मोकर, थाना-अगरेर, जिला-रोहतास-ो0-मोकर, थाना-अगरेर, जिला-रोहतास-ो0-मोकर, थाना-अगरेर, जिला-रोहतास-821115821115821115821115'' जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्तियों की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ, तीर्थ-यात्री एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा। 3. न्यास की समस्त आय, न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में, आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा। 5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के बजट, आय-व्यय की विवरणी, पर्षद शुल्क, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी। 7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझी जाय, तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे, तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। 11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
(1) अंचलाधिकारी- सासाराम, जिला- रोहतास - अध्यक्ष
(2) श्री सरयू सिंह - उपाध्यक्ष
(3) श्री रायकेष्वर सिंह - सचिव
(4) श्री हरिहर प्रसाद - कोषाध्यक्ष
(5) श्री लल्ली सिंह - सदस्य
(6) श्री राजेन्द्र सिंह - ''
(7) श्री अजय कुमार - ''
(8) श्री ओम प्रकाष मिश्र - ''
(9) श्री जितेन्द्र प्रसाद - '' 3 ॢबह(cid:5)र गजट (cid:10)[स(cid:5)ध(cid:5)रण(cid:15)(cid:16) 7 अ(cid:23)तूबर 2016 12. उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल, अधिसूचना का गजट प्रकाषन होने की तिथि से अगले 05 वर्षों का होगा, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर न्यास समिति की निरन्तरता पर यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा।
आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, किशोर कुणालकिशोर कुणालकिशोर कुणालकिशोर कुणाल,,,, अध्अध्अध्अध्ययययक्षक्षक्षक्ष।।।।
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:5)लय म१(cid:27)ण(cid:5)लय(cid:16) ॢबह(cid:5)र(cid:16) iटन(cid:5) ह(cid:5)र(cid:5) (cid:30)क(cid:5)०शत eव" म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:5)र गजट (cid:10)[स(cid:5)ध(cid:5)रण(cid:15) $46%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in