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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 07 October 2016

Published 07 October 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-10-07.847
Languages
English, Hindi

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पटन(cid:4)(cid:30) शु(cid:19)वार(cid:30) 7 अ(cid:23)तूबर 2(cid:15)1

बिहार राज्यबिहार राज्यबिहार राज्यबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदधार्मिक न्यास पर्षदधार्मिक न्यास पर्षदधार्मिक न्यास पर्षद ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 10 ekpZ 2016

सं॰ 4079—श्री श्री 108 बड़ी दुर्गा मंदिर, सब्जी बाजार, सहरसा के संबंध में श्री श्याम सुन्दर साह ने पर्षद में श्री श्री 108 बड़ी दुर्गा मंदिर, सब्जी बाजार, सहरसा के संबंध में श्री श्याम सुन्दर साह ने पर्षद में श्री श्री 108 बड़ी दुर्गा मंदिर, सब्जी बाजार, सहरसा के संबंध में श्री श्याम सुन्दर साह ने पर्षद में प्रस्तुत अपने आवेदन पत्र में इस न्यास को सार्वजनिक न्यास बताते हुए इसका पर्षद में निबंधन करने का अनुरोध किया प्रस्तुत अपने आवेदन पत्र में इस न्यास को सार्वजनिक न्यास बताते हुए इसका पर्षद में निबंधन करने का अनुरोध किया प्रस्तुत अपने आवेदन पत्र में इस न्यास को सार्वजनिक न्यास बताते हुए इसका पर्षद में निबंधन करने का अनुरोध किया और लिखा की श्री दुर्गा महारानी के नाम से कुल छः कट्‌ठा जमीन में माता दुर्गा का मंदिर, षिव मंदिर, श्री हनुमान और लिखा की श्री दुर्गा महारानी के नाम से कुल छः कट्‌ठा जमीन में माता दुर्गा का मंदिर, षिव मंदिर, श्री हनुमान मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर एवं खाँटू श्याम मंदिर, मेला लागाने का सुसज्जीत ग्राउण्ड, पक्का छतदार किराया का कुल मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर एवं खाँटू श्याम मंदिर, मेला लागाने का सुसज्जीत ग्राउण्ड, पक्का छतदार किराया का कुल मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर एवं खाँटू श्याम मंदिर, मेला लागाने का सुसज्जीत ग्राउण्ड, पक्का छतदार किराया का कुल 32 दूकान है, जिसका किराया मंदिर को आता है और चढ़ावा एवं अन्य श्रोतों से भी आय है। इस आवेदन के स 32 दूकान है, जिसका किराया मंदिर को आता है और चढ़ावा एवं अन्य श्रोतों से भी आय है। इस आवेदन के साथ श्री 32 दूकान है, जिसका किराया मंदिर को आता है और चढ़ावा एवं अन्य श्रोतों से भी आय है। इस आवेदन के स दुर्गा महरानी के नाम से चार कट्‌ठा दस धुर जमीन का जामाबंदी रषीद की छायाप्रति एवं अन्य दस्तावेज भी दाखील दुर्गा महरानी के नाम से चार कट्‌ठा दस धुर जमीन का जामाबंदी रषीद की छायाप्रति एवं अन्य दस्तावेज भी दाखील दुर्गा महरानी के नाम से चार कट्‌ठा दस धुर जमीन का जामाबंदी रषीद की छायाप्रति एवं अन्य दस्तावेज भी दाखील किया। उक्त आवेदन एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आलोक में पर्षद ने इस न्यास को सार्वजनिक धार्मिक न्यास मानते हुए किया। उक्त आवेदन एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आलोक में पर्षद ने इस न्यास को सार्वजनिक धार्मिक न्यास मानते हुए किया। उक्त आवेदन एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आलोक में पर्षद ने इस न्यास को सार्वजनिक धार्मिक न्यास मानते हुए इस न्यास का निबंधन पर्षद में किया गया जिसकी निबंधन संख्या-4357 है। इस न्यास का निबंधन पर्षद में किया गया जिसकी

इसकी व्यवस्था के लिए श्री श्याम सुन्दर साह द्वारा ग्यारह सदस्यों का नाम पर्षद में प्रस्तावित किया गया। इसकी व्यवस्था के लिए श्री श्याम सुन्दर साह द्वारा ग्यारह सदस्यों का नाम पर्षद में प्रस्तावित किया गया। इसकी व्यवस्था के लिए श्री श्याम सुन्दर साह द्वारा ग्यारह सदस्यों का नाम पर्षद में प्रस्तावित किया गया। श्री श्याम सुन्दर साह द्वारा प्राप्त सूची को थानाध्यक्ष, सहरसा को भेजते हुये उनसे उक्त सूची में अंकित नामों का श्री श्याम सुन्दर साह द्वारा प्राप्त सूची को थानाध्यक्ष, सहरसा को भेजते हुये उनसे उक्त सूची में अंकित नामों का श्री श्याम सुन्दर साह द्वारा प्राप्त सूची को थानाध्यक्ष, सहरसा को भेजते हुये उनसे उक्त सूची में अंकित नामों का 2015 द्वारा किया गया। उक्त पत्र के चरित्र सत्यापन कर प्रतिवेदन भेजने का आग्रह पर्षदीय पत्रांक 2247 दिनांक 08.10.2015 द्वारा किया गया। उक्त पत्र के चरित्र सत्यापन कर प्रतिवेदन भेजने का 2016 में लिखा कि न्यास समिति गठन हेतु ने अपने ज्ञपांक 23/16, दिनांक 05.01.2016 में लिखा कि न्यास समिति गठन हेतु अनुपालन में थानाध्यक्ष, सहरसा ने अपने ज्ञपांक 23/16, दिनांक प्रस्तावित कुल 11 (ग्यारह) व्यक्तियों के चरित्र का जाँच किया जो सही पाया तथा उक्त व्यक्ति ठाक प्रस्तावित कुल 11 (ग्यारह) व्यक्तियों के चरित्र का जाँच किया जो सही पाया तथा उक्त व्यक्ति ठाकुरबाड़ी के सम्पत्ति प्रस्तावित कुल 11 (ग्यारह) व्यक्तियों के चरित्र का जाँच किया जो सही पाया तथा उक्त व्यक्ति ठाक से लाभांन्वित नहीं है। इसके आलोक में न्यास के सुचारू प्रबंधन हेतु न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया। से लाभांन्वित नहीं है। इसके आलोक में न्यास के सुचारू प्रबंधन हेतु न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया। से लाभांन्वित नहीं है। इसके आलोक में न्यास के सुचारू प्रबंधन हेतु न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया। अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, र्क न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री श्री 108 बड़ी दुर्गा जो धार्मिक न्यास की उप विधि संख्या 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री श्री 108 बड़ी दुर्गा जो धार्मिक न्यास की उप विधि संख्या की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक्‌ विकास हेतु नीचे लिखे मंदिर, सब्जी बाजार, सहरसा की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक्‌ विकास हेतु नीचे लिखे की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक्‌ विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है। योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का ग ठन किया जाता है।2 ॢबह(cid:5)र गजट (cid:10)[स(cid:5)ध(cid:5)रण(cid:15)(cid:16) 7 अ(cid:23)तूबर 2016 योजनायोजनायोजनायोजना ''श्री श्री 108 बड़ी दुर्गा मंदिर 1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नामा ''श्री श्री 108 बड़ी दुर्गा मंदिर ''श्री श्री 108 बड़ी दुर्गा मंदिर ''श्री श्री 108 बड़ी दुर्गा मंदिर न्यास योजना'' न्यास योजना'' न्यास योजना'' न्यास योजना'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री ''श्री ''श्री ''श्री श्री 108 बड़ी दुर्गा मंदिर न्यास समिति'' श्री 108 बड़ी दुर्गा मंदिर न्यास समिति'' श्री 108 बड़ी दुर्गा मंदिर न्यास समिति'' श्री 108 बड़ी दुर्गा मंदिर न्यास समिति'' होगा।

2. श्री श्री 108 बड़ी दुर्गा मंदिर, सब्जी बाजार, सहरसा तथा इसकी समस्त चल-अचल सम्पत्ति तथा आय के प्रबंधन, संचालन एवं प्रषासन का अधिकार श्री श्री 108 बड़ी दुर्गा मंदिर, न्यास समिति में निहित होगा।

3. इस न्यास समिति का प्रमुख दायित्व मन्दिर में परम्परागत पूजा-अर्चना, राग-भोग, उत्सव-समैया आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक्‌ प्रबंधन सुनिष्चित करना होगा।

4. न्यास की समग्र आय समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी और बैंक खाता का संचालन समिति के अध्यक्ष, सचिव, एवं कोषाध्यक्ष में से किन्ही दों के हस्ताक्षर से होगा।

5. मन्दिर में प्राप्त होने वाले सभी चन्दा, चढ़ावा एवं मांगलिक/धार्मिक आयोजनों के लिए निर्धारित राषि के लिए दाताओं को उचित पावती रसीद दी जायेगी और उसका सम्यक्‌ लेखा संधारण किया जायेगा।

6. न्यास समिति के आय-व्यय में शुचिता एवं पारदर्षिता रखेगी। 7. मन्दिर में आने वाल आस्थावान भक्तों के साथ किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जायेगा। महिला दर्षनार्थियों की सुविधा का विषेष ध्यान रखा जायेगा। कुष्णाष्टमी आदि विषेष अवसरों पर भक्तों की सुविधा एवं सुरक्षा का ख्याल रखा जायेगा।

8. मन्दिर परिसर में भेंट पात्र रखे जायेंगे जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति के दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर सत्यापित पंजी में प्रविष्टि के बाद बैंक खाता में जमा की जायेगी।

9. न्यास समिति न्यास परिसर को स्वच्छ एवं अतिक्रमणमुक्त, यदि हो तो, रखेगी। 10. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक्‌ अनुपालन सुनिष्चित करेगी तथा वार्षिक आय-व्यय का विवरण, बजट, देय शुल्क की राषि एवं बैठकों की कार्यवृत्त पर्षद को ससमय भेजेगी।

11. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगें। सचिव समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्तरूप देने के लिए उत्तरदायी होगें और कोषाध्यक्ष लेखा की सम्यक्‌ संधारण के लिए जिम्मेवार होंगे।

12. न्यास समिति की बैठक सामान्यतः मन्दिर परिसर में होगी। यह बैठक प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम एक बार अवष्य होगी।

13. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संषोधन का अधिकार पर्षद में निहित होगा। 14. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि मन्दिर की सम्पत्ति से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभान्वित होगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी। 15. न्यास समिति को न्यास की कोई सम्पत्ति बेचने, लीज पर देने या किसी प्रकार से अन्य संक्रमण का अधिकार नहीं होगा।

16. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने हेतु आवष्यक वैधानिक कार्रवाई करेगी। मूर्त्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :- उपर्युक्त योजना कोउपर्युक्त योजना कोउपर्युक्त योजना कोउपर्युक्त योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है : मूर्त्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है : मूर्त्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :

(1) श्री विरेन्द्र नरायण सिंह, पिता-स्व0 मंगल सिंह पता-नया बाजार, पोस्टथानाजिला-सहरसा - अध्यक्ष (2) श्री हरिहर गुप्ता, पिता-स्व0 रामातार साह, पता-गाँधी पथ, पोस्टथानाजिला-सहरसा - उपाध्यक्ष (3) श्री श्याम सुन्दर साह, पिता-श्री राजाराम साह पता-सब्जी बाजार, पोस्टथानाजिला-सहरसा - सचिव (4) श्री केदार नाथ गुप्ता, पिता-स्व0 त्रिवेणी साह, पता-धर्मषाला रोड, पोस्टथानाजिला-सहरसा - कोषाध्यक्ष (5) श्री श्याम सुन्दर संघई, पिता-स्व0 कुमराव प्रसाद, पता-बड़ी दुर्गा स्थान रोड, पोस्टथानाजिला-सहरसा - सदस्य (6) श्री शभु प्रसाद टेकरीवाल, पिता-स्व0 राधे कृष्ण टेकरीवाल पता-पेट्रौल पम्प पुरब बाजार, पोस्टथानाजिला-सहरसा - सदस्य (7) श्री निर्मल कुमार गाड़ा, पिता-स्व0 लक्ष्मी गाड़ा पता-षंकर चौक डी0बी0 रोड, पोस्टथानाजिला-सहरसा - सदस्य (8) श्री राधेष्याम अग्रवाल, पिता-स्व0 उमराव प्रसाद अग्रवाल पता-बड़ी दुर्गा स्थान रोड, पोस्टथानाजिला-सहरसा - सदस्य3 ॢबह(cid:5)र गजट (cid:10)[स(cid:5)ध(cid:5)रण(cid:15)(cid:16) 7 अ(cid:23)तूबर 2016 (9) श्री सुवेन्द्र प्रसाद मेहता, पिता-स्व0 जगदेव मेहता, पता-सब्जी बाजार, पोस्टथानाजिला-सहरसा - सदस्य (10) श्री दिलीप केषरी, पिता-स्व0 लखन केषरी, पता-सब्जी बाजार, पोस्टथानाजिला-सहरसा - सदस्य (11) श्री रघुनाथ पासवान, पिता-श्री राजेष्वर पासवान, पता-सराही पासवान टोला, वार्ड नं0-3, पोस्टथानाजिला-सहरसा - सदस्य अमान्य होगी।

यह योजना गजट प्रकाषन की तिथि से प्रभावी होगी और इसका कार्यकाल 05 वर्षो का होगा।

आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, किशोर कुणालकिशोर कुणालकिशोर कुणालकिशोर कुणाल अध्यक्षअध्यक्षअध्यक्षअध्यक्ष।।।।

———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:5)लय म१(cid:27)ण(cid:5)लय(cid:16) ॢबह(cid:5)र(cid:16) iटन(cid:5) ह(cid:5)र(cid:5) (cid:30)क(cid:5)०शत eव" म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:5)र गजट (cid:10)[स(cid:5)ध(cid:5)रण(cid:15) $47%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 07 October 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-10-07.847/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-10-07.847.