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सं॰ 22 नि0 सि0 (दर0)-16-01/2011
0)-16-01/2011/1777—श्री उपेन्द्र कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, पश्चिमी श्री उपेन्द्र कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर अंचल, झंझारपुर द्वारा अपने उक्त पदस्थापन काल में बरती गई कतिपय अनियमितताओं के संबंध में मुख्य कोशी नहर अंचल, झंझारपुर द्वारा अपने उक्त पदस्थापन काल में बरती गई कतिपय अनियमितताओं के संबंध में मुख्य कोशी नहर अंचल, झंझारपुर द्वारा अपने उक्त पदस्थापन काल में बरती गई कतिपय अनियमितताओं के संबंध में मुख्य त किया गया। उक्त आरोप पत्र में अभियन्ता, दरभंगा द्वारा श्री कुमार के विरूद्व आरोप पत्र प्रपत्र-''क'' विभाग में समर्पि अभियन्ता, दरभंगा द्वारा श्री कुमार के विरूद्व आरोप पत्र प्रपत्र-''क'' विभाग में समर्पित किया गया। उक्त आरोप पत्र में 11 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण किया गया। श्री उल्लेखित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक 168 दिनांक 14.02.11 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण किया गया। श्री उल्लेखित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक 168 दिनांक 14 कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री कुमार के स्पष्टीकरण को असतोषजनक कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री कुमार के स्पष्टीकरण को असतोषजनक कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री कुमार के स्पष्टीकरण को असतोषजनक पाते हुए इनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। फलतः विभागीय सकल्प द्व विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। फलतः विभागीय सकल्प द्व विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। फलतः विभागीय सकल्प 12 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 सह पठित ज्ञापांक 567 दिनांक 30.05 05.12 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत श्री कुमार के विरूद्व विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। के नियम 17 के तहत श्री कुमार के विरूद्व विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।
विभागीय कार्यवाही संचालन के कालक्रम में श्री कुमार दिनांक 31 12 को सेवानिवृत हो गये। माममले के ाागीय कार्यवाही संचालन के कालक्रम में श्री कुमार दिनांक 31.05.12 को सेवानिवृत हो गये। माममले के समीक्षोपरान्त श्री कुमार के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 समीक्षोपरान्त श्री कुमार के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 समीक्षोपरान्त श्री कुमार के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) में सम्परिवर्तित करने का निर्णय नियम 43 (बी0) में सम्परिवर्तित करने का निर्णय के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के 12 द्वारा श्री कुमार के विरूद्व संचालित विभागीय कार्यवाही को लिया गया। फलतः अधिसूचना सं0-932 दिनांक 23.08.12 द्वारा श्री कुमार के विरूद्व संचालित विभागीय कार्यवाही को लिया गया। फलतः अधिसूचना सं0-932 दिनांक 23 बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) में सम्परिवर्तित किया गया। बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) में सम्परिवर्तित किया गया। मर्पित जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा स गई। सम्यक समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोप के बिन्दु पर श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया। गई। सम्यक समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोप के बिन्दु पर श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया। गई। सम्यक समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोप के बिन्दु पर श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया। फलतः विभागीय पत्रांक 1099 दिनांक 13.05.15 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया। फलतः विभागीय पत्रांक 1099 दिनांक 13 15 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया। 2 ॢबह(cid:5)र गजट (cid:10)[स(cid:5)ध(cid:5)रण(cid:15)(cid:16) 7 अ(cid:23)तूबर 2016 सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री उपेन्द्र कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर अंचल, झंझारपुर सम्प्रति सेवानिवृत को आरोप मुक्त किया जाता है। सरकार का उक्त निर्णय श्री कुमारको संसूचित किया जाता है।
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