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पटनापटनापटनापटना, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार, 7777 अ"तूअ"तूअ"तूअ"तूबरबरबरबर 2016
जल संसाधन विभाग ---------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 19 अगस्त 201619 अगस्त 201619 अगस्त 201619 अगस्त 2016
सं0 22 नि0 सि0 (सिवान)-11-11/2012
सं0 187 दिनांक 20.01. 22 नि0 सि0 (सिवान)-11-11/2012/1770—श्री योगेन्द्र शर्मा, (आई0 डी0-2098), तत्कालीन श्री योगेन्द्र शर्मा, (आई0 डी0-2098), तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता गाड़ा प्रमण्डल, सिवान सम्प्रति सेवानिवृत के पदस्थापन अवधि के दरम्यान गाड़ा के द्वारा सिवान कार्यपालक अभियन्ता गाड़ा प्रमण्डल, सिवान सम्प्रति सेवानिवृत के पदस्थापन अवधि के दरम्यान गाड़ा के द्वारा सिवान कार्यपालक अभियन्ता गाड़ा प्रमण्डल, सिवान सम्प्रति सेवानिवृत के पदस्थापन अवधि के दरम्यान गाड़ा के द्वारा सिवान जिलान्तर्गत रधुनाथपुर एवं हुसैनगंज प्रखंडों में कराये जा रहे सिंचाई न ाले के निर्माण कार्य से संबंधित श्री विक्रम कुंवर जिलान्तर्गत रधुनाथपुर एवं हुसैनगंज प्रखंडों में कराये जा रहे सिंचाई नाले के निर्माण कार्य से संबंधित श्री विक्रम कुंवर स0 वि0 स0 से प्राप्त परिवाद की जॅाच उड़नदस्ता अंचल से करायी गयी। उड़नदस्ता अंचल द्वारा समर्पित जॅाच स0 वि0 स0 से प्राप्त परिवाद की जॅाच उड़नदस्ता अंचल से करायी गयी। उड़नदस्ता अंचल द्वारा समर्पित जॅाच स0 वि0 स0 से प्राप्त परिवाद की जॅाच उड़नदस्ता अंचल से करायी गयी। उड़नदस्ता अंचल द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेतन के समीक्षोपरान्त इसकी छाया प्रति संलग्न करते हुए पायी गई अनियमितता के संबंध में विभागीय पत्रांक 1117 प्रतिवेतन के समीक्षोपरान्त इसकी छाया प्रति संलग्न करते हुए पायी गई अनियमितता के संबंध में विभागीय पत्रांक 1117 प्रतिवेतन के समीक्षोपरान्त इसकी छाया प्रति संलग्न करते हुए पायी गई अनियमितता के संबंध में विभागीय पत्रांक 1117 12 द्वारा श्री शर्मा से स्पष्टीकरण पूछा गया। तदालोक में श्री शर्मा से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त दिनांक 12.10.12 द्वारा श्री शर्मा से स्पष्टीकरण पूछा गया। तदालोक में श्री शर्मा से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त 12 द्वारा श्री शर्मा से स्पष्टीकरण पूछा गया। तदालोक में श्री शर्मा से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त उनके विरूद्व निम्नलिखित आरोपों के लिए आरोप पत्र प्रपत्र-''क'' गठित कर विभागीय संकल्प उनके विरूद्व निम्नलिखित आरोपों के लिए आरोप पत्र प्रपत्र-''क'' गठित कर विभागीय संकल्प सं0 15 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयीः- 15 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयीः-
सिवान जिला अनतर्गत हुसैनगंज प्रखण्ड में गाड़ा प्रमण्डल, छपरा द्वारा दो अद्द विभिन्न नहरो से निसृत सिवान जिला अनतर्गत हुसैनगंज प्रखण्ड में गाड़ा प्रमण्डल, छपरा द्वारा दो अद्द विभिन्न नहर सिवान जिला अनतर्गत हुसैनगंज प्रखण्ड में गाड़ा प्रमण्डल, छपरा द्वारा दो अद्द विभिन्न नहर पक्का नाला निर्माण कार्य कराया गया। उड़नदस्ता अंचल द्वारा स्थलीय जॅाच के दौरान एक अद्द नाला निर्माण कार्य पक्का नाला निर्माण कार्य कराया गया। उड़नदस्ता अंचल द्वारा स्थलीय जॅाच के दौरान एक अद्द नाला निर्माण कार्य पक्का नाला निर्माण कार्य कराया गया। उड़नदस्ता अंचल द्वारा स्थलीय जॅाच के दौरान एक अद्द नाला निर्माण कार्य में व्यवहृत सीमेंट मोर्टार, प्लास्टर तथा पी0 सी0 सी0 का नमूना एकत्रित कर शोध एवं अनुसंधान प्रमण्डल सं0.-2, में व्यवहृत सीमेंट मोर्टार, प्लास्टर तथा पी0 सी0 सी0 का नमूना एकत्रित कर शोध एवं अनुसंधान प्रमण्डल सं0 खगौल से करायी गयी। जॅाचफल के अनुसार ईट, सिमेंट मोर्टार, प्लास्टर एवं पी0 सी0 सी0 कार्य में प्रावधानित सीमेंट खगौल से करायी गयी। जॅाचफल के अनुसार ईट, सिमेंट मोर्टार, प्लास्टर एवं पी0 सी0 सी0 कार्य खगौल से करायी गयी। जॅाचफल के अनुसार ईट, सिमेंट मोर्टार, प्लास्टर एवं पी0 सी0 सी0 कार्य बालु के अनुपात से बालु की मात्रा अधिक पाया गया। जो निम्नवत हैः- बालु के अनुपात से बालु की मात्रा अधिक पाया गया। जो निम्नवत हैः-
| क्र0 कार्य का नाम | प्राक्कलन क े अनुसार लिये गये नमुने की विशिष्टि | जॅाच के जॅाच के दौरान दौरान एकत्रित एकत्रित नमुने नमुने की की जॅाचफल जॅाचफल (cement, (cement, sand sand by by volume) | अभ्युक्ति | |
| 1. | विन्दवार माईनर के वि0 दू0-1 विन्दवार माईनर के वि0 दू0-1.60 Plaster 1ः6 (L) से निस्सृत नाला | PCC 1ः2ः4 | 1ः81ः81ः81ः8....9999 1ः41ः41ः41ः4....9999 | बालू ज्यादा पाया गया |
विन्दवार माईनर के वि0 दू0-1.6 L से निःसृत नाला के प्लास्टर एवं कंक्रीट में सिमेंट की मात्रा में 29.29% की कमी होने से सिमेंट बालु के अनुपात में बालू की मात्रा अधिक पाये जाने के फलस्वरूप भुगतान प्राक्कलन में प्रावधानित विशिष्टि के अनुरूप करने से सरकारी राशि की क्षति का अरोप प्रमाणित होता है।
श्री शर्मा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री शर्मा द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में मुख्य रूप से निम्न बाते कही गयी हैः-
मामला जनवरी 2011 का है तथा पत्र निर्गत होने की तिथि तक चार साल से अधिक बीत जाने के कारण नियम 43 (बी0) का प्रयोग कालबाधित हो चुका था। विभाग द्वारा कालबाधित मामले में कार्रवाई किया जाना अर्थात द्वितीय कारण पृच्छा पुछा जाना नियमानुकूल नहीं है। जहॅा ताकि प्लास्टर एवं पी0 सी0 सी0 में सिमेंट के अनुपात की बात है, वास्तव में जॅाच कैलिसयम की गयी है तथा इसके आधार पर सिमेंट की अप्रत्यक्ष गणना की गई। जिसके कारण भिन्नता आना स्वाभिक है। Hand Mixing के कारण भी भिन्नता का आना संभावित है। साथ ही किसी एक विन्दू के नमुने का जॅाचफल पूरे नहर के निर्मण कार्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। इस प्रकार पायी गयी भिन्नता स्वाभाविक है एवं कोई अनियमितता नहीं बरती गई है।
श्री शर्मा से सेवाकाल में ही उड़नदस्ता जॅाच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय पत्रांक 117 दिनांक 12.10.12 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। अतएव मामला कालबाधित नहीं माना गया है।
| क्र | कार्य का नाम | प्राक्कलन के अनुसार लिये गये नमूने की विशिष्टि | जॅाचफल | सीमेंट की मात्रा में कमी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | विन्दवार माईनर के वि0 दू0-1.60 (L) से निस्सृत नाला | Plaster 1ः6 PCC 1ः2ः4 | 1ः8.9 1ः4.9 | 29.29% 29.29% |
कमी क्रमशः 29.29% पाई गयी है। तकनीकी परीक्षक कोषांग, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के पत्रांक 2961 दिनांक 03.12.90 के अनुसार सीमेंट की मात्रा में भिन्नता 25 प्रतिशत की अनुज्ञेय सीमा से अधिक होने के कारण श्री शर्मा के विरूद्व आरोप प्रमाणित होता है। इनके द्वारा एक अद्द कार्य के लिए प्रथम चालु विपत्र से 135505/- का भुगतान किया गया है। तकनीकी परीक्षक कोषांग, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के पत्रांक 462 दिनांक 20.03.1982 द्वारा कार्यपालक अभियन्ता को दस प्रतिशत कार्य की जॅाच करनी है।
अतः उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार द्वारा श्री शर्मा के विरूद्व निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गयाः-
''पॅाच प्रतिशत पेंशन से कटौती एक वर्ष के लिए'' उक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति प्राप्त है। उक्त निर्णय/सहमति के आलोक में श्री योगेन्द्र शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता गाड़ा प्रमण्डल, सिवान सम्प्रति सेवानिवृत को निम्न दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता हैः- ''पॅाच प्रतिशत पेंशन से कटौती एक वर्ष के लिए''
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जीउत सिंह, सरकार के उप-सचिव।
———— अधी,कअधी,कअधी,कअधी,क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पपपपटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु2ित।मु2ित।मु2ित।मु2ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 872-571+10-ड&ड&ड&ड&0ट&ट&ट&ट&0प ीप ीप ीप ी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in