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जल संसाधन विभाग ---------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 10101010 अगस्त 2016अगस्त 2016अगस्त 2016अगस्त 2016
सं0 22/नि0सि0(पट0)-03-12/2012
13 को सेवानिवृत हो गए। तत्पश्चात विभागीय अधिसूचना सं0-913 दिनांक 02
त विभागीय अधिसूचना सं0-913 दिनांक 02.08. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षो
तथा विभागीय पत्रांक-1897 दिनांक 24.08.
2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 समीक्षोपरान्त निलंबन अवधि को अनुचित ठहराने के संबंध में कोई तथ्य नहीं दिये जाने के कारण श्री श्रीवास्तव के अभ्यावेदन दिनांक 07.09.15 को अस्वीकृत करते हुए ''निलंबन अवधि दिनांक 10.10.12 से दिनांक 30.06. 12 तक में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जाएगी'' का निर्णय विभागीय अधिसूचना सं0-75 दिनांक 12.01.16 द्वारा लिया गया। उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री श्रीवास्तव द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी पत्रांक-शून्य दिनांक 04.11.15 समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दण्ड को समानुपातिक नहीं माना गया है तथा विभागीय कार्यवाही में आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है। उक्त की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि आरोप अत्यंत गंभीर है। विभाग की बहुमूल्य जमीन पर बहुमंजिला इमारत बन गया एवं अधिकारी कुछ नहीं कर पाये। अतः जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते एवं विभाग बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श को मानने के लिए विभाग बाध्य नहीं है। साथ ही संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमति के पर्याप्त आधार है। समीक्षोपरान्त श्री श्रीवास्तव से प्राप्त पुनर्विचार याचिका को अस्वीकृत करने तथा विभागीय अधिसूचना सं0-1770 दिनांक 10.08.15 द्वारा संसूचित दण्ड को यथावत रखने का निर्णय लिया गया।
उक्त निर्णय के आलोक में श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, पटना सिटी सम्प्रति सेवानिवृत से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी पत्रांक-शून्य दिनांक 04.11.15 को अस्वीकृत किया जाता है तथा विभागीय अधिसूचना सं0-1770 दिनांक 10.08.15 द्वारा संसूचित दण्ड (1) ''पाँच प्रतिशत पेंशन पर पाँच वर्षों तक रोक'' को यथावत रखा जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जीउत सिंह, सरकार के उप-सचिव।
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