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जल संसाधन विभाग ---------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 5555 अगस्त 2016अगस्त 2016अगस्त 2016अगस्त 2016
सं0 22 नि0 सि0 (मुज0)-06-12/2011
सि0 (मुज0)-06-12/2011/1691—श्री अशोक कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, श्री अशोक कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, तिरहुत नहर प्रमण्डल, रतवारा, मुजफ्फरपुर सम्प्रति कार्यपालक ग्रामीण कार्य विभाग के विरूद्ध उनके पदस्थापन अविध तिरहुत नहर प्रमण्डल, रतवारा, मुजफ्फरपुर सम्प्रति कार्यपालक ग्रामीण कार्य विभाग के विरूद्ध उनके पदस्थापन अविध तिरहुत नहर प्रमण्डल, रतवारा, मुजफ्फरपुर सम्प्रति कार्यपालक ग्रामीण कार्य विभाग के विरूद्ध उनके पदस्थापन अविध में तिरहुत नहर प्रमण्डल, रतवारा, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत मुख्य नहर के वि0 दू0 722 बाँये तटबंध पर दिनांक 22.09.11 में तिरहुत नहर प्रमण्डल, रतवारा, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत मुख्य नहर के वि0 दू0 722 बाँये तटबंध पर दिनांक 22 को नहर बाँध टूटान के लिए जिम्मेवार मानते हुए कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के आरोप में विभागीय को नहर बाँध टूटान के लिए जिम्मेवार मानते हुए कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के आरोप में विभागीय को नहर बाँध टूटान के लिए जिम्मेवार मानते हुए कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के आरोप में विभागीय 11 द्वारा श्री कुमार को निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प सह ज्ञापांक सं0 04 11 द्वारा श्री कुमार को निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प सह ज्ञापांक सं0 04 अधिसूचना सं0 1494 दिनांक 05.12.11 द्वारा श्री कुमार को निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प सह ज्ञापांक सं0 04 दिनांक 04.01.12 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 में विहित रीति से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 में विहित रीति से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। य के आलोक में मामले की समीक्षा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विभाग में उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में मामले की समीक्षा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विभाग में उपलब्ध साक्ष् सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए असहमति के निम्न सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए असहमति के निम्न सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए असहमति के निम्न बिन्दुओं पर विभागीय पत्रांक 503 दिनांक 30 बिन्दुओं पर विभागीय पत्रांक 503 दिनांक 30.04.13 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।
13 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।
(i) तिरहुत नहर प्रमण्डल, रतवारा, मुजफ् फरपुर के सम्पोषण मद में 16 लाख रूपये का आवंटन प्राप्त था एवं ) तिरहुत नहर प्रमण्डल, रतवारा, मुजफ्फरपुर के सम्पोषण मद में 16 लाख रूपये का आवंटन प्राप्त था एवं उक्त आवंटन के विरूद्ध मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम में नहर के मौसमी मजदूर हेतु रू0 1.97 लाख की उक्त आवंटन के विरूद्ध मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम में नहर के मौसमी मजदूर हेतु रू0 1 उक्त आवंटन के विरूद्ध मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम में नहर के मौसमी मजदूर हेतु रू0 1 स्वीकृति प्रदान की गयी थी। यदि असामाजिक तत्वों द्वारा नहर बाँध के काटने की सूचना ससमय कार्यरत मौसमी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। यदि असामाजिक तत्वों द्वारा नहर बाँध के काटने की सूचना ससमय कार्यरत मौसम स्वीकृति प्रदान की गयी थी। यदि असामाजिक तत्वों द्वारा नहर बाँध के काटने की सूचना ससमय कार्यरत मौसम मजदूरों द्वारा दी जाती तो नहर कटाव जैसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को टाला जा सकता था। मजदूरों द्वारा दी जाती तो नहर कटाव जैसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को टाला जा सकता था। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 (i) निन्दन वर्ष 2011-12 (ii) दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री कुमार ने अपने पत्रांक- शून्य दिनांक 13.12.13 द्वारा विभाग में पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया जिसमें निम्न बातें कही गयी हैः- (i) पुनस्र्थापन कार्य के तहत मिट्टी मात्र 30-35% ही कराया गया था एवं लाईनिंग का कार्य शून्य था। नहर कटान के समय नहर का बेड स्लोप तथा बेड क्लीयर नहीं रहने के कारण नहर का वास्तविक जलश्राव क्षमता मात्र 100 से 200 घनसेक रह गया था।
(ii) नहर बाँध का टूटान पाईपिंग के कारण नहीं हुआ बल्कि नहर को असामाजिक तत्वों द्वारा काटा गया, जिसे संचालन पदाधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है।
(iii) नहर संचालन के लिए मौसमी मजदूरों की श्रमशक्ति की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण नहर संचालन में काफी कठिनाई हुई।
(iv) नहर के रख-रखाव की जिम्मेवारी कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता का होता है। उन दोनों पदाधिकारियों को दोषमुक्त किया गया एवं मुझे दण्डित किया जाना न्यायसंगत नहीं है।
श्री कुमार से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार ने अपने बचाव बयान में कोई नया तथ्य या साक्ष्य नहीं दिया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि इनके द्वारा नियमित अंतराल पर नहरों का निरीक्षण किया गया है एवं नहर के रख-रखाव की दिशा में कारगर कार्रवाई की गयी है। अगर इनके द्वारा नहर के रख-रखाव पर समुचित ढंग से ध्यान दिया गया होता तो नहर के रूपांकित जलश्राव 2000 (दो हजार) घनसेक के विरूद्ध मात्र 65 घनसेक जलश्राव में नहर का टूटान/कटान होने की संभावना नहीं बनती।
अतएव श्री कुमार के पुनर्विलोकन अर्जी को समीक्षोपरान्त अस्वीकार करते हुए पूर्व में विभागीय अधिसूचना सं0 1301 दिनांक 23.10.13 द्वारा अधिरोपित निम्न दण्ड को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है।
(i) निन्दन वर्ष 2011-12 (ii) दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। उक्त निर्णय श्री अशोक कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल सं0-02, नवादा को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जीउत सिंह, सरकार के उप-सचिव।
———— अधी,कअधी,कअधी,कअधी,क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पपपपटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु2ित।मु2ित।मु2ित।मु2ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 879-571+10-ड&ड&ड&ड&0ट&ट&ट&ट&0प ीप ीप ीप ी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in