िनबंधन सं(cid:20)या पी0ट.0-40 िनबंधन सं(cid:20)या (cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार
हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट गजटगजटगजटगजट
(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण अंकअंकअंकअंक
असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण
सरकारसरकारसरकारसरकार (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत
ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 15 आ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)न 1938 (शशशश0)
((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 880) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार, 7777 अ"तूअ"तूअ"तूअ"तूबरबरबरबर 2016
जल संसाधन विभाग ---------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 3333 अगस्त 2016अगस्त 2016अगस्त 2016अगस्त 2016
सं0 22 नि0 सि0 (मुज0)-06-11/2016
22 नि0 सि0 (मुज0)-06-11/2016/1663—श्री सुबोध प्रसाद शर्मा (आई0 डी0
), अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, शीर्ष कार्य अवर प्रमण्डल सं0-1, वाल्मीकिनगर, को गंडक बराज के गेट सं0-33 के क्षतिग्रस्त होने, कार्य पदाधिकारी, शीर्ष कार्य अवर प्रमण्डल सं0-1, वाल्मीकिनगर, को गंडक बराज के गेट सं0-33 के क्षतिग्रस्त होने, कार्य पदाधिकारी, शीर्ष कार्य अवर प्रमण्डल सं0-1, वाल्मीकिनगर, को गंडक बराज के गेट सं0-33 के क्षतिग्रस्त होने, कार्य स्थल का समय समय पर निरीक्षण नहीं किये जाने, बराज के देखरेख एवं गेटों के संचालन में लापरवाही बरतने एवं स्थल का समय समय पर निरीक्षण नहीं किये जाने, बराज के देखरेख एवं गेटों के संचालन में लापरवाही बरतने एवं अपने पदीय दायित्वों की घोर उपेक्षा करने आदि के मामले में पूर्ण समीक्षोपरान्त सरकार के स्तर पर लिये गये निर्णय अपने पदीय दायित्वों की घोर उपेक्षा करने आदि के मामले में पूर्ण समीक्षोपरान्त सरकार के स्तर पर लिये गये निर्णय अपने पदीय दायित्वों की घोर उपेक्षा करने आदि के मामले में पूर्ण समीक्षोपरान्त सरकार के स्तर पर लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (1) के तहत के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (1) के त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (1) के त तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में श्री शर्मा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। 2. निलंबन अवधि में श्री शर्मा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन अवधि में श्री शर्मा का मुख्यालय मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन 3. निलंबन अवधि में श्री शर्मा का मुख्यालय मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन निलंबन अवधि में श्री शर्मा का मुख्यालय मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार का कार्यालय निर्धारित किया जाता है। विभाग, कटिहार का कार्यालय निर्धारित किया जाता ह
श्री शर्मा के विरूद्ध विहित प्रपत्र में प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने से 4. श्री शर्मा के विरूद्ध विहित प्रपत्र में प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने से श्री शर्मा के विरूद्ध विहित प्रपत्र में प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने से संबंधित संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा। संबंधित संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा।
राज्यपाल के आदेश से,
बिहार-राज्यपाल के आदेश से जीउत सिंह, जीउत सिंह, सरकार के उप-सचिव। सरकार के उप-
———— अधी%क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पपपपटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु+ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजट (असाधारण) 880-571+10-ड.0ट.0पी0।
(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट