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पटनापटनापटनापटना, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार, 7777 अ"तूअ"तूअ"तूअ"तूबरबरबरबर 2016
जल संसाधन विभाग
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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
29 जुलाई29 जुलाई29 जुलाई29 जुलाई 2016201620162016
सं0 22 नि0 सि0 (मोति0)-08-04/2008
22 नि0 सि0 (मोति0)-08-04/2008/1618—श्री श्याम बिहारी राम (आई0 डी0 3489), तत्कालीन श्री श्याम बिहारी राम (आई0 डी0 3489), तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमण्डल, वाल्मीकिनगर सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, नहर अंचल, पूर्णियाँ के कार्यपालक अभियन्ता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमण्डल, वाल्मीकिनगर सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, नहर अंचल, पूर्णियाँ के कार्यपालक अभियन्ता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमण्डल, वाल्मीकिनगर सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, नहर अंचल, पूर्णियाँ के श्री झूलन प्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन कनीय अभियंता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमण्डल, वाल्मीकिनगर सम्प्रति विरूद्ध श्री झूलन प्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन कनीय अभियंता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमण्डल, वाल्मीकिनगर सम्प्रति श्री झूलन प्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन कनीय अभियंता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमण्डल, वाल्मीकिनगर सम्प्रति सेवानिवृत के मामले में संचालित विभागीय कार्यवाही के क्रम में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सेवानिवृत के मामले में संचालित विभागीय कार्यवाही के क्रम में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सेवानिवृत के मामले में संचालित विभागीय कार्यवाही के क्रम में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा
ा द्वारा सेवानिवृति के पूर्व से ही प्रभार सौंपने हेतु के दौरान पाया गया कि श्री झूलन प्रसाद श्रीवास्तव, कनीय अभियंता द्वारा सेवानिवृति के पूर्व से ही प्रभार सौंपने हेतु के दौरान पाया गया कि श्री झूलन प्रसाद श्रीवास्तव, कनीय अभियंत
प्रयास किया गया था, परन्तु प्रभार हस्तान्तरण हेतु केवल आदेश निर्गत कर मात्र औपचारिकता का निर्वहन किया गया। प्रयास किया गया था, परन्तु प्रभार हस्तान्तरण हेतु केवल आदेश निर्गत कर मात्र औपचारिकता का निर्वहन किया गया। प्रयास किया गया था, परन्तु प्रभार हस्तान्तरण हेतु केवल आदेश निर्गत कर मात्र औपचारिकता का निर्वहन किया गया। अपने आदेश का अनुपालन न करने वाले कनीय अभियन्ता एवं भंडारपाल पर कोई कार्रवाई न करना, दायित्व निर्वहन मेें अपने आदेश का अनुपालन न करने वाले कनीय अभियन्ता एवं भंडारपाल पर कोई कार्रवाई न करना, दायित्व निव अपने आदेश का अनुपालन न करने वाले कनीय अभियन्ता एवं भंडारपाल पर कोई कार्रवाई न करना, दायित्व निव उदासीनता, लापरवाही तथा श्री श्रीवास्तव द्वारा चोरी की घटना के संबंध में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के उदासीनता, लापरवाही तथा श्री श्रीवास्तव द्वारा चोरी की घटना के संबंध में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के उदासीनता, लापरवाही तथा श्री श्रीवास्तव द्वारा चोरी की घटना के संबंध में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के बावजूद श्री राम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई आदि कतिपय प्रथम द्रष्टया आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 1624 बावजूद श्री राम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई आदि कतिपय प्रथम द्रष्टया आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 1624 बावजूद श्री राम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई आदि कतिपय प्रथम द्रष्टया आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 1624 दिनांक 02.11.10 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।
छा गया।
श्री राम अपने पत्रांक-551 दिनांक 09 11 द्वारा स्पष्टीकरण का जबाव समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा 551 दिनांक 09.04.11 द्वारा स्पष्टीकरण का जबाव समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री राम के विरूद्व मुख्य पश्चिमी नहर प्रमण्डल का प्रभार सौपने में अभिरूची सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री राम के विरूद्व मुख्य पश्चिमी नहर प्रमण्डल का प्रभार सौपने में अभिरूची सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री राम के विरूद्व मुख्य पश्चिमी नहर प्रमण्डल का प्रभार सौपने में अभिरूची
में हुई चोरी एवं इसके लिए दर्ज प्राथमिकी की सूचना नहीं नहीं लेने का आरोप अप्रमाणित पाया गया। किन्तु प्रमण्डल में हुई चोरी एवं इसके लिए दर्ज प्राथमिकी की सूचना नहीं नहीं लेने का आरोप अप्रमाणित पाया गया। किन्तु प्रमण्डल 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 की घटना तथा प्राथमिकी दर्ज होने की सूचना कार्यपालक अभियन्ता को दी गई थी। अतः चोरी की सूचना प्राप्त होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करना श्री राम के कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। उक्त प्रमाणित आरोपों के सम्यक समीक्षोपरान्त श्री राम के विरूद्व सेवानिवृति तक प्रोन्नति पर रोक का दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा ली गई। उक्त निर्णय के आलोक में श्री राम के विरूद्व विभागीय अधिसूचना सं0-254 दिनांक 09.02.16 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गयाः-
''सेवानिवृति तक प्रोन्नति पर रोक।''
उक्त दण्ड के विरूद्व श्री राम द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन दिनांक 08.03.16 समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। पुनर्विचार अभ्यावेदन में श्री राम द्वारा कोई नया तथ्य/विचारणीय बिन्दु नहीं पाया गया, जिसके आलोक में दण्ड पर पुनर्विचार किया जा सकें। अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त श्री राम के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने एवं पूर्व के दण्ड यथा ''सेवानिवृति तक प्रोन्नति पर रोक'' को यथावत रखने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।
उक्त निर्णय के आलोक में श्री श्याम बिहारी राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को पूर्व में अधिसूचना सं0-254 दिनांक 09.02.16 द्वारा अधिरोपित दण्ड को बरकरार रखते हुए पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत किया एवं सूंसचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह,
सरकार के उप-सचिव।
———— अधी,कअधी,कअधी,कअधी,क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पपपपटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु2ित।मु2ित।मु2ित।मु2ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 884-571+10-ड&ड&ड&ड&0ट&ट&ट&ट&0प ीप ीप ीप ी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in