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पटनापटनापटनापटना, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार, 7777 अ"तूअ"तूअ"तूअ"तूबरबरबरबर 2016
जल संसाधन विभाग ---------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 19191919 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई 2016201620162016
सं0 22 नि0 सि0 (पट0)-03-04/2012
22 नि0 सि0 (पट0)-03-04/2012/1446—श्री मनोज कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सोन श्री मनोज कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल, खगौल सम्प्रति सेवानिवृत जब उक्त प्रमण्डल में पदस्थापित थे तब उनके विरूद्ध श्री राम जन्म शर्मा, पूर्व नहर प्रमण्डल, खगौल सम्प्रति सेवानिवृत जब उक्त प्रमण्डल में पदस्थापित थे तब उनके विरूद्ध श्री राम जन्म शर्मा, पूर्व नहर प्रमण्डल, खगौल सम्प्रति सेवानिवृत जब उक्त प्रमण्डल में पदस्थापित थे तब उनके विरूद्ध श्री राम जन्म शर्मा, पूर्व स0 वि0 स0, बिक्रम एवं श्री जानकी नोनिया, ग्राम-फरीदपुर, नौबतपुर से प्राप्त परिवाद की जाँच विभागीय उड़नदस्ता म एवं श्री जानकी नोनिया, ग्राम-फरीदपुर, नौबतपुर से प्राप्त परिवाद की जाँच विभागीय उड़नदस्ता म एवं श्री जानकी नोनिया, ग्राम-फरीदपुर, नौबतपुर से प्राप्त परिवाद की जाँच विभागीय उड़नदस्ता अंचल से करायी गयी। उड़नदस्ता अंचल से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षा में पाया अंचल से करायी गयी। उड़नदस्ता अंचल से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षा में पाया अंचल से करायी गयी। उड़नदस्ता अंचल से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षा में पाया हेलना करने तथा प्रमण्डल में वृक्ष पंजी का गया कि उड़नदस्ता द्वारा श्री कुमार को उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने तथा प्रमण्डल में वृक्ष पंजी का गया कि उड़नदस्ता द्वारा श्री कुमार को उच्चाधिकारियों के आदेश की अव समुचित संधारण किये बगैर बार-बार पेड़ों की नीलामी किए जाने के लिए दोषी पाया गया। समीक्षोपरान्त उड़नदस्ता समुचित संधारण किये बगैर बार-बार पेड़ों की नीलामी किए जाने के लिए दोषी पाया गया। समीक्षोपरान्त उड़नदस्ता समुचित संधारण किये बगैर बार-बार पेड़ों की नीलामी किए जाने के लिए दोषी पाया गया। समीक्षोपरान्त उड़नदस्ता 13 द्वारा प्राप्त परिवाद तथा अंचल से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 1197 दिनांक 30.09.13 द्वारा प्राप्त परिवाद तथा अंचल से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 1197 दिनांक 30 दस्ता अंचल से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री कुमार से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री उड़नदस्ता अंचल से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री कुमार से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री दस्ता अंचल से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री कुमार से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री मनोज कुमार द्वारा कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री मनोज कुमार द्वारा कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री मनोज कुमार द्वारा ता, गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा अंचल, पटना के अपने स्पष्टीकरण में मुख्य रूप से कहा गया है कि अधीक्षण अभियं अपने स्पष्टीकरण में मुख्य रूप से कहा गया है कि अधीक्षण अभियंता, गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा अंचल, पटना के निदेशानुसार ही दिनांक 07.02.12 को होनेवाली नीलामी की सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित होने के उपरान्त नीलामी 12 को होनेवाली नीलामी की सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित होने के उपरान्त नीलामी 12 को होनेवाली नीलामी की सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित होने के उपरान्त नीलामी की सारी प्रक्रिया अपनाई गयी। कर्मचारियों की संख्या बल कम रहने के कारण वृक्षों का अद्यतन पंजी कार्य कुप्रभावित की सारी प्रक्रिया अपनाई गयी। कर्मचारियों की संख्या बल कम रहने के कारण वृक्षों का अद्यतन पंजी कार्य कुप्रभावित की सारी प्रक्रिया अपनाई गयी। कर्मचारियों की संख्या बल कम रहने के कारण वृक्षों का अद्यतन पंजी कार्य कुप्रभावित रहा। जबकि समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गएः-
। जबकि समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गएः-
(क) सोन नहर पर पुराने वृक्षों की नीलामी कार्यपालक अभियंता की सहमति से स्वयं सहायक अभियंता द्वारा (क) सोन नहर पर पुराने वृक्षों की नीलामी कार्यपालक अभियंता की सहमति से स्वयं सहायक अभियंता द्वारा (क) सोन नहर पर पुराने वृक्षों की नीलामी कार्यपालक अभियंता की सहमति से स्वयं सहायक अभियंता द्वारा एक दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कर दी गयी जबकि उस नीलामी को रद्द करने के लिए अधीक्षण एक दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कर दी गयी जबकि उस नीलामी को रद्द करने के लिए अधीक्षण एक दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कर दी गयी जबकि उस नीलामी को रद्द करने के लिए अधीक्षण अभियंता द्वारा दिए गये आदेश को कार्यपालक अभियंता श्री कुमार ने नहीं माना।
को कार्यपालक अभियंता श्री कुमार ने नहीं माना।
(ख) किसी भी परिसम्पत्ति के नीलामी के पूर्व अधीक्षण अभियंता के स्तर से नीलामी की सूची का अनुमोदन (ख) किसी भी परिसम्पत्ति के नीलामी के पूर्व अधीक्षण अभियंता के स्तर से नीलामी की सूची का अनुमोदन (ख) किसी भी परिसम्पत्ति के नीलामी के पूर्व अधीक्षण अभियंता के स्तर से नीलामी की सूची का अनुमोदन आवश्यक होता है परन्तु इस मामले में कोई अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया। आवश्यक होता है परन्तु इस मामले में कोई अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया।
वृक्षों के नीलामी की साक्ष्य उड़नदस्ता को प्राप्त हुआ है परन्तु (ग) वर्ष 2010 से ही इस प्रमण्डल के अधीन वृक्षों के नीलामी की साक्ष्य उड़नदस्ता को प्राप्त हुआ है परन्तु (ग) वर्ष 2010 से ही इस प्रमण्डल के अधीन इस संबंध में कोई भी वृक्ष पंजी श्री कुमार, कार्यपालक अभियंता अथवा उनके कार्यालय द्वारा संधारित नहीं की गई इस संबंध में कोई भी वृक्ष पंजी श्री कुमार, कार्यपालक अभियंता अथवा उनके कार्यालय द्वारा संधारित नहीं की गई इस संबंध में कोई भी वृक्ष पंजी श्री कुमार, कार्यपालक अभियंता अथवा उनके कार्यालय द्वारा संधारित नहीं की गई जिससे नीलामी की पूर्ण स्थिति और वृक्ष परिसम्पत्तियों का विवरण स्पष्ट हो सके। जिससे नीलामी की पूर्ण स्थिति और वृक्ष परिसम्पत्तियों का विवरण स्पष्ट हो सके। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 (1) निन्दन वर्ष 2013-14 (2) एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। श्री कुमार दिनांक 31.01.2015 को सेवानिवृत हो रहे थे। फलस्वरूप उक्त वर्णित दण्ड सं0-(2) लागू नहीं हो पाता। तत्पश्चात मामले की पुर्नसमीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त उक्त दण्ड सं0-(2) के बदले विभागीय अधिसूचना सं0 224 दिनांक 22.01.15 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गयाः-
1. कालमान वेतन के एक वेतन प्रक्रम के नीचे एक वर्ष के लिए अवनति। उपरोक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया। उक्त अर्जी की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा दण्डादेश निर्गत किए जाने के डेढ़ वर्षों के बाद पुनर्विलोकन अर्जी दिया गया है। विलम्ब से पुनर्विलोकन अर्जी दायर करने के औचित्य के संबंध में इनके द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है। इसके साथ ही विभागीय अधिसूचना सं0 224 दिनांक 22.01.15 द्वारा संसूचित दण्ड का प्रभाव भी समाप्त हो गया है। इसलिए इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः समीक्षोपरान्त श्री मनोज कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल, खगौल सम्प्रति सेवानिवृत के पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए पूर्व में संसूचित दण्ड ''(1) निन्दन वर्ष 2013-14 (2) कालमान वेतन के एक वेतन प्रक्रम के नीचे एक वर्ष के लिए अवनति'' को यथावत रखने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। उक्त निर्णय के आलोक में श्री मनोज कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल, खगौल सम्प्रति सेवानिवृत के पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए पूर्व में संसूचित दण्ड को यथावत रखने का आदेश संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, श्यामानन्द झा, भा0 प्र0 से0, सरकार के संयुक्त सचिव ।
———— अधी,कअधी,कअधी,कअधी,क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पपपपटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु2ित।मु2ित।मु2ित।मु2ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 893-571+10-ड&ड&ड&ड&0ट&ट&ट&ट&0प ीप ीप ीप ी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in