िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट&0-40 िनबंधन सं(cid:18)या (cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार
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ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 15 आ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)न 1938 (शशशश0)
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पटनापटनापटनापटना, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार, 7777 अ"तूअ"तूअ"तूअ"तूबरबरबरबर 2016
जल संसाधन विभाग ---------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 14141414 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई 2016201620162016
सं0 22 नि0 सि0 (सम0)-02-11/2013
22 नि0 सि0 (सम0)-02-11/2013/1381—श्री नन्द कुमार झा, कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण श्री नन्द कुमार झा, कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0-2, खगड़िया के पदस्थापन के दौरान प्रमण्डलान्तर्गत वीरवास स्थल पर बाढ़ अवधि 2013 में कराये गये प्रमण्डल सं0-2, खगड़िया के पदस्थापन के दौरान प्रमण्डलान्तर्गत वीरवास स्थल पर बाढ़ अवधि 2013 में कराये गये प्रमण्डल सं0-2, खगड़िया के पदस्थापन के दौरान प्रमण्डलान्तर्गत वीरवास स्थल पर बाढ़ अवधि 2013 में कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों में बरती गयी अनियमितता की ज ाँच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों में बरती गयी अनियमितता की जाँच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त प्रपत्र 'क' में आरोप गठित करते हुए विभागीय जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त प्रपत्र 'क' में आरोप गठित करते हुए विभागीय जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त प्रपत्र 'क' में आरोप गठित करते हुए विभागीय 14 द्वारा श्री झा से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री झा के विरूद्ध निम्न आरोप गठित किये 14 द्वारा श्री झा से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री झा के विरूद्ध निम्न आरोप गठित किय पत्रांक 1409 दिनांक 23.09.14 द्वारा श्री झा से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री झा के विरूद्ध निम्न आरोप गठित किय गएः-
(1) बोल्डर क्रेटिंग में प्रावधानित बोल्डर क्रेटिंग की मोटाई 0.6 के जगह पर स्थलीय जाँच में 0 (1) बोल्डर क्रेटिंग में प्रावधानित बोल्डर क्रेटिंग की मोटाई 0 6 के जगह पर स्थलीय जाँच में 0.48 पाया गया। साथ ही लेईंग रजिस्टर के अनुसार कुल निर्गत बोल्डर की मात्रा 19.38 घन मी0 है परन्तु मापपुस्त में बोल्डर की खपत 38 घन मी0 है परन्तु मापपुस्त में बोल्डर की खपत साथ ही लेईंग रजिस्टर के अनुसार कुल निर्गत बोल्डर की मात्रा 19 ा है कि संवेदक को लाभ पहुँचाने के लिए बोल्डर क्रेटिंग में अनियमितता 32 घन मी0 दिखाया जाना परिलक्षित करता है कि संवेदक को लाभ पहुँचाने के लिए बोल्डर क्रेटिंग में अनियमितता 39.32 घन मी0 दिखाया जाना परिलक्षित करत बरतते हुए वास्तविक बोल्डर खपत से अधिक मापपुस्त में प्रविष्टि किया गया है। बरतते हुए वास्तविक बोल्डर खपत से अधिक मापपुस्त में प्रविष्टि किया गया है।
(2) कनीय अभियंता द्वारा कराये गये बोल्डर क्रेटिंग कार्य की मापी मापीपुस्त में क्रेटिंग का साईज 3mx1. (2) कनीय अभियंता द्वारा कराये गये बोल्डर क्रेटिंग कार्य की मापी मापीपुस्त में क्रेटिंग का साईज 3 (2) कनीय अभियंता द्वारा कराये गये बोल्डर क्रेटिंग कार्य की मापी मापीपुस्त में क्रेटिंग का साईज 3 % voids की कटौती कर बोल्डर खपत की मात्रा की गणना की गयी है उसी बोल्डर की कटौती कर बोल्डर खपत की मात्रा की गणना की गयी है उसी बोल्डर
के स्थान पर कराये गये बोल्डर क्रेटिंग कार्य की मापी 3.1mx1.59mx0.
voids के स्थान पर कराये गये बोल्डर क्रेटिंग कार्य की मापी 3 बिना कोई औचित्य के काटी गयी है एवं न ही कोई जाँच प्रतिव
5mx0.6m दर्शाते हुए 30% voids क्रेटिंग कार्य में 30% काटी गयी voids 48m दर्ज करते हुए 20% voids बिना कोई औचित्य के काटी गयी है एवं न ही कोई जाँच प्रतिवेदन का उल्लेख किया है जो परिलक्षित करता है कि मनमाने ढंग से voids की कटौती की गयी है जो नियम के विरूद्ध है एवं की कटौती की गयी है जो नियम के विरूद्ध है एवं किया है जो परिलक्षित करता है कि मनमाने ढंग से वास्तविक बोल्डर खपत की मात्रा भी संदिग्ध हो जाता है। वास्तविक बोल्डर खपत की मात्रा भी संदिग्ध हो जाता है।
श्री झा ने अपने बचाव बयान/स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि कनीय अभियंता द्वारा ली गयी मापी के श्री झा ने अपने बचाव बयान/स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि कनीय अभियंता द्वारा ली गयी मापी के श्री झा ने अपने बचाव बयान/स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि कनीय अभियंता द्वारा ली गयी मापी के सार जो मात्रा आता है वही मात्रा सहायक अभियंता द्वारा ली गयी मापी के अनुसार जो मात्रा आता है वही मात्रा सार जो मात्रा आता है वही मात्रा सहायक अभियंता द्वारा ली गयी मापी के अनुसार जो मात्रा आता है वही मात्रा अनुसार जो मात्रा आता है वही मात्रा सहायक अभियंता द्वारा ली गयी मापी के अनुसार जो मात्रा आता है वही मात्रा सहायक अभियन्ता द्वारा वास्तविक मापी के आधार पर भी आता है इसलिए कनीय अभियंता द्वारा ली गयी मापी को सहायक अभियन्ता द्वारा वास्तविक मापी के आधार पर भी आता है इसलिए कनीय अभियंता द्वारा ली गयी मापी को सहायक अभियन्ता द्वारा वास्तविक मापी के आधार पर भी आता है इसलिए कनीय अभियंता द्वारा ली गयी मापी को ो गया। बोल्डर की खपत 22.68 घन मी0 ही है। काटा नहीं गया एवं मात्रा को रहने दिया गया जिसके कारण भ्रम ह काटा नहीं गया एवं मात्रा को रहने दिया गया जिसके कारण भ्रम हो गया। बोल्डर की खपत 22 इसी मात्रा का अंतिम विपत्र मापपुस्त सं0 1564 में अंकित की गयी है जो निम्न प्रकार हैः- इसी मात्रा का अंतिम विपत्र मापपुस्त सं0 1564 में अंकित की गयी है जो निम्न प्रकार हैः-
| क्र0 | संवेदक का नाम | अवधि | मापपुस्त सं0 एवं पृष्ठ संख्या | बोल्डर की मात्रा (घन मी0) |
| 1 | मे0 अरूण प्रसाद | 01.08 08.13 से 13.08 08.13 | 1564 पृ0 90 Item No. 14 | 3.78 |
| 2 | मे0 जितेन्द्र कुमार | 01.08.13 से 15.08.13 | 1564 पृ0 75 Item No. 5 | 3.78 |
| 3 | मे0 अरूण प्रसाद | 16.08.13 से 31.08.13 | 1564 पृ0 94 Item No. 7 | 1.89 |
| 4 | मे0 जितेन्द्र कुमार | 16.08.13 से 31.08.13 | 1564 पृ0 79 Item No. 6 | 1.89 |
| 5 | मे0 अरूण प्रसाद | 01.09.13 से 15.09.13 | 1564 पृ0 64 Item No. 8 | 11.34 |
| कुल 22.68 घन मी0 |
बोल्डर क्रेटिंग कार्य खाली सिमेन्ट के बोरा में बालू भरकर नाइलेन क्रेटिंग कर बनाये गये बेडवार वेस के उपर बॉक्स बनाकर बोल्डर क्रेटिंग की गयी है। उसका वास्तविक मापी लेकर 20% voids की कटौती की गयी है। उड़नदस्ता द्वारा भी स्थल पर इसकी मापी ली गयी एवं मापपुस्त के अनुसार ही पाया गया। बोल्डर आपूर्त्ति नहीं ली गयी है। विभागीय बोल्डर 35.20 घन मी0 ढुलाई कर वीरवास स्थल पर स्थानान्तरण किया गया है एवं उसी मात्रा में से 22.68 घन मी0 बोल्डर खर्च करने के बाद 15.52 घन मी0 अवशेष रह गया है। संवेदक को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।
श्री झा से प्राप्त स्पष्टीकरण/बचाव बयान की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में आरोप सं0-1 के संदर्भ में पाया गया कि मापपुस्त में अंकित Abstract of Quantity, अधीक्षण अभियंता द्वारा अनुमोदित परिमाण विपत्र, सामग्री निर्गत पंजी तथा लेईंग रजिस्टर इन चारों अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि उक्त स्थल पर वास्तविक रूप से 22.68 घन मी0 बोल्डर क्रेटिंग कार्य कराया गया है। अतएव यह मानते हुए कि मापपुस्त सं0 के पृ0 1564 के पेज नं0 37, 38, 46, 47, 54 एवं 55 पर प्रतिदिन कराये गये बोल्डर क्रेटिंग कार्य का कनीय अभियंता द्वारा अंकित मापी को सहायक अभियंता द्वारा बिना काटे जाँचोपरान्त मापी अंकित किया गया है। फलस्वरूप अधिक मात्रा परिलक्षित हो रहा है, आरोप सं0-1 प्रमाणित नहीं पाया गया है।
आरोप सं0-2 के संबंध में समीक्षा में पाया गया कि मापी जाँच करने वाले पदाधिकारी यथा सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा 20% voids की कटौती करने के औचित्य के संदर्भ में कोई तथ्य बचाव बयान में उल्लेख नहीं किया गया है। मात्र क्रेट के साईज में 3mx1.5mx0.6m के जगह पर 3.1mx1.59mx0.48m मापपुस्त में दर्ज करने के संदर्भ में कहा गया है कि उड़नदस्ता जाँच दल द्वारा ली गयी मापी के अनुरूप है।
उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि स्थलीय जाँच के क्रम में U/S एवं D/S बेडवार की औसत लम्बाई क्रमशः 8.25m एवं 11.0m पाया गया है तथा चौड़ाई औसत 3.1 3.2/2= 3.15m एवं 3.1m पायी गयी है। क्रेट में भरे बोल्डर की औसत मोटाई 0.48 मी0 पाया गया। उक्त मापी के आधार पर बोल्डर क्रेटिंग कार्य की मात्रा की गणना करने पर बोल्डर क्रेटिंग कार्य का (बिना void काटे) ग्रौस मात्रा एवं voids काटने के बाद मात्रा निम्नवत होता हैः-
Gross Qty. - 8.25x3.15x0.48+11x3.10x0.48=29.22 घन मी0 20% voids काटने पर Net Boulder Quantity - 29.22x0.8=23.376 घन मी0 एवं 30% voids काटने पर Net Boulder Quantity - 29.22x0.7=20.454 घन मी0 उड़नदस्ता द्वारा voids की जाँच नहीं की गयी है एवं आरोपित पदाधिकारी श्री झा द्वारा भी voids जाँच से संदर्भित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में वास्तविक voids की गणना किया जाना संभव नहीं है। श्री झा के अनुसार वारस्तविक रूप से कराये गये बोल्डर क्रेटिंग कार्य की कुल मात्रा 22.68 घन मी0 बोल्डर को स्वीकार योग्य नहीं माना जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। अगर बोल्डर क्रेटिंग कार्य में 30% voids माना जाता है तो अनियमित बोल्डर खपत की मात्रा (23.68-20.454)=2.234 घन मी0 होता है एवं 20% voids काटने पर मापपुस्त में दर्शाये गये बोल्डर से (23.326-22.68)=0.716 घन मी0 कम होता है। जहाँ तक इस कार्य में बी0 ए0 वायर क्रेट की खपत का प्रश्न है अभिलेखों तथा मापपुस्त, निर्गत पंजी एवं लेईंग रजिस्टर से स्पष्ट है कि कुल 12 अदद बी0 ए0 वायर क्रेट की खपत (3mx1.5mx0.6m) की गयी है परन्तु उड़नदस्ता जाँच में ली गयी मापी के अनुसार बी0 ए0 वायर क्रेट की कुल खपत 29.22/ 2.7=10.82 Nos. होता है। अर्थात कार्य में बी0 ए0 वायर क्रेट की खपत आवश्यकता से अधिक किया गया है।
उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बोल्डर क्रेटिंग कार्य एवं बी0 ए0 वायर क्रेट की खपत में अनियमितता बरती गयी है।
इस प्रकार सम्यक समीक्षोपरान्त श्री नन्द कुमार झा, कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध आरोप सं0-2 बोल्डर क्रेटिंग कार्य में अनियमितता बरतने का आरोप प्रमाणित होता है।
उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री नन्द कुमार झा, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0-2, खगड़िया के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0-1245 दिनांक 27.05.15 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गयाः- (1) एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री नन्द कुमार झा, कार्यपालक अभियंता द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी विभाग को उपलब्ध कराया गया जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित बातें कही गयीः-
(i) बाढ़ अवधि 2013 में प्रमण्डलीय सम्पादित बाढ़ संघर्षात्मक कार्य की जाँच उड़नदस्ता अंचल द्वारा की गयी। उड़नदस्ता जाँच दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर इनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठन करते हुए दो बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण पूछे जाने का निर्णय लिया गया।3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 (ii) इनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के विभागीय समीक्षोपरान्त मात्र एक अदद अधिक बोल्डर क्रेट (बोल्डर को छोड़कर) खपत किये जाने की पुष्टि हुई, जिसका कारण मुख्यतः क्रेट साईज के 3mx1.5mx0.6m के स्थान पर 3. 1mx1.59mx0.48m पाया गया जैसा कि विभागीय समीक्षा के अवलोकन से स्पष्ट है।
(iii) बाढ़ अवधि मेें कटाव की स्थिति में अभियंता का एकमात्र उद्धेश्य किसी भी स्थिति में तटबंध की रक्षा करना होता है, जिसका निर्वहन करते हुए बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराया गया। इसी क्रम में प्रमण्डलीय लेखा में पूर्व से उपलब्ध बोल्डर क्रेट को व्यवहार में लाया गया जिसका साक्ष्य जाँचोपरान्त 3.1mx1.5mx1.48m पाया गया। (iv) प्रमण्डलीय लेखा में पूर्व से उपलब्ध क्रेट के व्यवहार में लाये जाने के कारण क्रेट की खपत होने वाली वास्तविक संख्या से एक अदद अधिक क्रेट का खपत हो जाने के कारण इसे अनियमित मानते हुए दण्डादेश निर्गत करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।
उक्त पुनर्विलोकन अर्जी में वर्णित तथ्यों की विभागीय समीक्षा की गई जिसमें निम्न तथ्य पाया गयाः- श्री नन्द कुमार झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता पर अधिरोपित दण्ड बोल्डर क्रेटिंग में अनियमितता के लिए है। बोल्डर क्रेटिंग में कनीय अभियंता द्वारा voids की कटौती 30% की गयी, जबकि जाँच करने वाले पदाधिकारी सहायक अभियंता द्वारा क्रेट का साईज 3mx1.5m x0.6m की जगह 3.1mx1.59mx0.48m दर्शाते हुए मापपुस्त में किसी औचित्य का अंकण किये बिना voids की कटौती 20% कर दी गई। कनीय अभियंता द्वारा मापपुस्त में अंकित मापी में परिर्वतन करने पर इसका औचित्य सहायक अभियंता द्वारा मापपुस्त में दर्ज किया जाना चाहिए था जो इनके द्वारा नहीं किया गया। इसकी जाँच कार्यपालक अभियंता द्वारा भी की जानी चाहिए थी, लेकिन इनके द्वारा भी voids परिवर्तन करने के औचित्य के बारे में कोई टिप्पणी मापपुस्त में अंकित किये बिना भुगतान किया गया है। मापपुस्त के अनुसार 22.68 घन मीटर बोल्डर की खपत दर्शायी गयी है। कनीय अभियंता द्वारा क्रेट का साईज 3mx1.5mx0.6m करते हुए 30% voids काटकर बोल्डर की गणना की गयी जो प्रति क्रेट 3x1.5x0.6x7=1. 89 घन मीटर आता है, जबकि बोल्डर भरने के बाद क्रेट की वास्तविक मापी 3.1mx1.59mx0.48m आयी जो उड़नदस्ता द्वारा जाँचित है। लेकिन इसमें बिना कोई औचित्य दर्शाये 20% voids काटकर बोल्डर की गणना की गई जो 3.10x1.59x.48x.8=1.89 घन मीटर आता है। कनीय अभियंता द्वारा मापपुस्त में की गई प्रविष्टि स्थल के अनुसार वास्तविक मापी ही है। इसमें परिवर्तन का औचित्य दर्शाया जाना एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा इसकी जाँच किया जाना बाध्यकारी था, जो नहीं किया गया है। वास्तव में 30% voids काटने पर बोल्डर की मात्रा प्रति क्रेट 3.10x1.59x.48x.7=1.66 घन मीटर आता है, 1.89 घन मीटर नहीं। उड़नदस्ता के स्थलीय जाँच के अनुसार बोल्डर की कुल मात्रा 8.25 x3.15 x0.48 11 x3.1 x.48=29.22 घन मीटर एवं 30% voids के साथ 29.22 x 7 = 20.454 घन मीटर आता है। इसी प्रकार 20.454 घन मीटर बोल्डर के विरूद्ध 22.68 घन मीटर बोल्डर के भुगतान करनेे से बोल्डर में अधिकाई व्यय प्रमाणित है जिसकेे विरूद्ध श्री झा द्वारा कोई नया साक्ष्य नहीं दिया गया है। अनुसूचित दर पुस्तिका में बी0 ए0 वायर क्रेट 3.0mx1.5mx0.6m एव 3.0mx1.5mx. 75m के लिए दर सम्मिलित है। इस मामले में 3.0mx1.5mx0.6m क्रेट का उपयोग किया गया है। अतः 3.0mx1.5mx.6m क्रेट का आयतन 2.7 घन मीटर के आधार पर ही क्रेट की संख्या का निर्धारण किया जाना समीचीन है, जिसके अनुसार क्रेट की संख्या 29.22/2.70=10.82 अर्थात ग्यारह आती है। इस प्रकार यह माना जाना प्रमाणित है कि कार्य में बी0 ए0 वायर क्रेट की खपत आवश्यकता से अधिक की गयी है। आरोपित पदाधिकारी श्री नन्द कुमार झा द्वारा अन्य तथ्य/अभिलेख संलग्न नहीं किया गया है।
उपरोक्त विभागीय समीक्षा के आधार पर श्री नन्द कुमार झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0-2, खगड़िया के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के लिए अधिरोपित दण्ड ''एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक'' को बरकरार रखते हुए इनके पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकार करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। उक्त निर्णय के आलोक में श्री नन्द कुमार झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0-2, खगड़िया द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड बरकरार रखा जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जीउत सिंह, सरकार के उप-सचिव।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पपपपटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 895-571+10-ड&0ट&0प ी0। Website: http://egazette.bih.nic.in