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पटनापटनापटनापटना, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार, 7777 अ"तूअ"तूअ"तूअ"तूबरबरबरबर 2016
जल संसाधन विभाग
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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
29292929 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई 2016201620162016
सं0 22 नि0 सि0 (मोति0)-08-02/2014
22 नि0 सि0 (मोति0)-08-02/2014/1619—श्री विजय कुमार सिंह (आई0 डी0 3516), तत्कालीन श्री विजय कुमार सिंह (आई0 डी0 3516), तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, तिरहुत नहर प्रमण्डल सं0-2, बेतिया सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, शीर्ष कार्य अंचल, कार्यपालक अभियन्ता, तिरहुत नहर प्रमण्डल सं0-2, बेतिया सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, शीर्ष कार्य अंचल, कार्यपालक अभियन्ता, तिरहुत नहर प्रमण्डल सं0-2, बेतिया सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, शीर्ष कार्य अंचल,
नयमितता बरतने, अधीनस्थ कर्मचारियों पर वाल्मीकिनगर के विरूद्ध विभागीय निदेशों का उल्लंघन करने, वित्तीय अनियमितता बरतने, अधीनस्थ कर्मचारियों पर वाल्मीकिनगर के विरूद्ध विभागीय निदेशों का उल्लंघन करने, वित्तीय अि
निजी स्वार्थ के लिए दवाब बनाने, उच्च पदाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने एवं अपने कार्य के प्रति निजी स्वार्थ के लिए दवाब बनाने, उच्च पदाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने एवं अपने कार्य के प्रति निजी स्वार्थ के लिए दवाब बनाने, उच्च पदाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने एवं अपने कार्य के प्रति स्वेच्छाचारिता, कर्त्तव्यहीनता, संवेदनहीनता आदि कतिपय आरोपों के संबंध में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, स्वेच्छाचारिता, कर्त्तव्यहीनता, संवेदनहीनता आदि कतिपय आरोपों के संबंध में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, स्वेच्छाचारिता, कर्त्तव्यहीनता, संवेदनहीनता आदि कतिपय आरोपों के संबंध में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वाल्मीकिनगर का आरोप प्रपत्र 'क' के साथ अनुशंसा पत्रांक 419 दिनांक 22 14 एवं जिला पदाधिकारी, पश्चिम गर का आरोप प्रपत्र 'क' के साथ अनुशंसा पत्रांक 419 दिनांक 22.02.14 एवं जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक 274 दिनांक 14.03.14 की समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 1272 दिनांक 05 चम्पारण, बेतिया के पत्रांक 274 दिनांक 14 14 की समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 1272 दिनांक 05.09.14 द्वारा आरोप 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 (ii) कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा एक-दूसरे पर लगाये गये आरोप-प्रत्यारोप के लिए जाँच टीम का सहयोग नहीं करने के कारण श्री सिंह, कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध सरकारी कार्य में सहयोग नहीं करने का आरोप प्रमाणित पाया गया।
(iii) मौसमी मजदूरों के भुगतान में वित्तीय अनियमितता एवं कदाचार की जाँच के लिए वांछित अभिलेखों में से आंशिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के कारण श्री सिंह, कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया।
(iv) सहायक अभियंता का मनमाने ढंग से प्रभार दूसरे सहायक अभियंता को सौंपने का आदेश निर्गत करने से श्री सिंह, कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध स्वेच्छाचारिता, मनमाने ढंग से कार्य करने एवं अनुशासनहीनता का आरोप प्रमाणित पाया गया।
उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सिंह को विभागीय अधिसूचना सं0 332 दिनांक 22.02.16 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गयाः-
(i) निन्दन वर्ष 2013-14
(ii) दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 07.04.16 दायर किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री सिंह द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया अपितु पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लिखित तथ्यों का ही पुनरावृति की गई है। अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त इनके पुनर्विचार अभ्यावेदन का अस्वीकृत करने एवं पूर्व के दण्ड को बरकारार रखने का निर्णय