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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 18 October 2016

Published 18 October 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-10-18.908
Languages
English, Hindi

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मुख्य अभियंता-2 का कार्यालय मुख्य अभियंता-2 का कार्यालय मुख्य अभियंता-2 का कार्यालय मुख्य अभियंता-2 का कार्यालय ग्रामीण कार्यग्रामीण कार्यग्रामीण कार्यग्रामीण कार्य विभाग, पटना।विभाग, पटना।विभाग, पटना।विभाग, पटना। -------------------------------- आदेशआदेशआदेशआदेश 5 अक्तूबर 20165 अक्तूबर 20165 अक्तूबर 20165 अक्तूबर 2016

02, पत्रांक-1117 दिनांक 07.05. जल सं0वि0 बिहार, पटना का ज्ञापांक 124/सी0 दिनांक 04.02.02, पत्रांक-111

सं0 3422—जल सं0वि0 बिहार 08 के आलोक में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य 02 एवं पत्रांक-2360 दिनांक 24.12.08 के आलोक में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य 05, पत्रांक-1337 दिनांक 21.03.02 एवं 015 द्वारा प्राप्त श्री मोनु कुमार पिता-स्व0 विनोद उरॉव अंचल, पूर्णियॉं के पत्रांक-816 दिनांक 25.06.015 द्वारा प्राप्त श्री मोनु कुमार पिता-स्व0 विनोद उरॉव विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियॉं के पत्रांक-816 भूतपर्वू अनुसेवक, कार्य प्रमंडल, कटिहार, सा0-डुमरी खाल, टी0भी0से0बी0 एम0पी0-7, कटिहार, थाना-मिरचाईबाड़ी, भूतपर्वू अनुसेवक, कार्य प्रमंडल, कटिहार, सा0-डुमरी खाल, टी0भी0से0बी0 एम0पी0-7, कटिहार, थाना-मिरचाईबाड़ी, भूतपर्वू अनुसेवक, कार्य प्रमंडल, कटिहार, सा0-डुमरी खाल, टी0भी0से0बी0 एम0पी0-7, कटिहार, थाना-मिरचाईबाड़ी, (KTR) जिला-कटिहार का आवेदन/अभिलेख उनका आवेदन पत्र, व जिला-कटिहार का आवेदन/अभिलेख उनका आवेदन पत्र, वंशावली प्रमाण-पत्र, अनियोजित प्रमाण-पत्र, पत्र, अनियोजित प्रमाण-पत्र, पत्र, आय प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, मैट्रिक प्रमाण अंक प्रमाण-पत्र, इन्टर का अंक माण-पत्र, इन्टर का अंक जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण- पत्रों) के जॉंचोंपरान्त जिलापदाधिकारी-सह अनुकम्पा समिति का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों) के जॉंचोंपरान्त जिलापदाधिकारी-सह अनुकम्पा समिति का प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण- के पद पर नियुक्त करने के लिए दिनांक 06.06.015 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर वर्ग-3 के पद पर नियुक्त करने के लिए ज्ञापांक-727/स्था कटिहार दिनांक अनुशंसित के आलोक में श्री मोनू कुमार उरॉव, पिता-स्व0 विनोद उरॉव को अनुकम्पा के आधार पर निम्नवर्गीय ांसित के आलोक में श्री मोनू कुमार उरॉव, पिता-स्व0 विनोद उरॉव को अनुकम्पा के आधार पर निम्नवर्गीय ांसित के आलोक में श्री मोनू कुमार उरॉव, पिता-स्व0 विनोद उरॉव को अनुकम्पा के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक/पत्राचार लिपिक के पद पर वेतनमान-पी0वी0-I (5200-20200) ग्रेड-पे 1900/- में एवं समय-समय पर लिपिक/पत्राचार लिपिक के पद पर वेतनमान-पी0वी0- पे 1900/- में एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्ति किया जाता है एवं उन्हें ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, कटिहार में सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्ति किया जाता है एवं उन्हें ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, कटिहार में सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्ति किया जाता है एवं उन्हें ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, कटिहार में वर्ग तीन में पत्राचार लिपिक के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है। पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के वर्ग तीन में पत्राचार लिपिक के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है। पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के वर्ग तीन में पत्राचार लिपिक के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है। पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के ना योगदान देना होगा। अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्‌द कर दी जाएगी। अन्दर हर हालत में अपना योगदान देना होगा। अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्‌द कर दी जाएगी।

2. स्व0 विनोद उरॉव के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री देव कुमार पर होगी। स्व0 विनोद उरॉव के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री देव कुमार पर होगी। स्व0 विनोद उरॉव के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री देव कुमार पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके विरूद्ध नियमतः उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके विरूद्ध नियमतः उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके विरूद्ध नियमतः ने पर उनकी उपलब्धियों का एक समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी उपलब्धियों का एक समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की संपुष्टि हो आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है। अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश्

3. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। संबंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जा इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। संबंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी। इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। संबंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जा 4. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय असैनिक श् पद पर योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-

का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत मेंदेना होगा। 5. अगर श्री मोनु कुमार उरॉव की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर विन्दू पर हुई हो तो उसे अग्रणित कर अगर श्री मोनु कुमार उरॉव की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर विन्दू पर हुई हो तो उसे अग्रणित कर अगर श्री मोनु कुमार उरॉव की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर विन्दू पर हुई हो तो उसे अग्रणित कर दिया जायेगा। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 18 अ#तूबर 2016 6. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता, प्रमाण-पत्र स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ पत्रों मूल रूप से संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसकी जॉंच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात्‌ योगदान स्वीकार किया जायेगा। जिसकी सूचना इस कार्यालय को देगें।

7. श्री मोनु कुमार उरॉव की शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के उप-सचिव (निगरानी) का पत्रांक-2990 दिनांक 11.05.16 एवं बिहार परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) बुद्ध मार्ग, पटना के प्रभारी पदाधिकारी का पत्रांक-BSEB (S.S) PAT/474/D-16 दिनांक 24.08.16 द्वारा परीक्षाफल की सत्यता की जॉंच करा लिया गया है।

8. योगदान करने हेतु किसी प्रकार की यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 9. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्ति पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति कर लेने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई भी की जायेगी।

10. उन्हें सरकार/विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्य में निश्चित रूप से भाग लेना होगा तथा उसके लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

11. उन्हें छः माह के अन्दर टंकक एवं कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 12. शादी-ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेना और न देना के सम्बन्ध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. उप-सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-1964 दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, मुख्य अभियंता-2 ।

———— अधी,कअधी,कअधी,कअधी,क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय,

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