िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट'0-40 िनबंधन सं(cid:18)या (cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार
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पटनापटनापटनापटना, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार, 1111 8888 अ#तूअ#तूअ#तूअ#तूबरबरबरबर 2016
सं0 प्र06-डो0स्टे0डि0-01/2016—6083 खाद्य खाद्य खाद्य खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागएवं उपभोक्ता संरक्षण विभागएवं उपभोक्ता संरक्षण विभागएवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग -------------------------------- संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 14 अक्तूबर 201614 अक्तूबर 201614 अक्तूबर 201614 अक्तूबर 2016 डोर स्टेप डिलेवरी योजना-2016 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में संभावित कुल व्यय रू0 153212 लाख विषय :-विषय :-विषय :-विषय :-डोर स्टेप डिलेवरी योजना-2016 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में संभावित कुल व्यय रू0 153212 लाख डोर स्टेप डिलेवरी योजना-2016 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में संभावित कुल व्यय रू0 153212 लाख डोर स्टेप डिलेवरी योजना-2016 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में संभावित कुल व्यय रू0 153212 लाख डोर स्टेप डिलेवरी योजना-2016 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में संभावित कुल व्यय रू0 153212 लाख डोर स्टेप डिलेवरी योजना-2016 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में संभावित कुल व्यय रू0 153212 लाख डोर स्टेप डिलेवरी योजना-2016 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में संभावित कुल व्यय रू0 153212 लाख डोर स्टेप डिलेवरी योजना-2016 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में संभावित कुल व्यय रू0 153212 लाख डोर स्टेप डिलेवरी योजना-2016 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में संभावित कुल व्यय रू0 153212 लाख डोर स्टेप डिलेवरी योजना-2016 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में संभावित कुल व्यय रू0 153212 लाख डोर स्टेप डिलेवरी योजना-2016 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में संभावित कुल व्यय रू0 153212 लाख डोर स्टेप डिलेवरी योजना-2016 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में संभावित कुल व्यय रू0 153212 लाख (एक लाख तिरपन हजार दो सौ बारह लाख रूपये) व्यय की स्वीकृति के संबंध में । (एक लाख तिरपन हजार दो सौ बारह लाख रूपये) व्यय की स्वीकृति के संबंध में । (एक लाख तिरपन हजार दो सौ बारह लाख रूपये) व्यय की स्वीकृति के संबंध में । (एक लाख तिरपन हजार दो सौ बारह लाख रूपये) व्यय की स्वीकृति के संबंध में । (एक लाख तिरपन हजार दो सौ बारह लाख रूपये) व्यय की स्वीकृति के संबंध में । (एक लाख तिरपन हजार दो सौ बारह लाख रूपये) व्यय की स्वीकृति के संबंध में । (एक लाख तिरपन हजार दो सौ बारह लाख रूपये) व्यय की स्वीकृति के संबंध में । (एक लाख तिरपन हजार दो सौ बारह लाख रूपये) व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू किया गया है। इसका उद्देश्य जनसाधारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू किया गया है। इसका उद्देश्य जनसाधारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू किया गया है। इसका उद्देश्य जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य की सुलभ्यता को को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य की सुलभ्यता को को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य की सुलभ्यता को सुनिश्चित करके, मानव जीवन चक्र के मार्ग में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा देना है। इसके आलोक में लक्षित जन है। इसके आलोक में लक्षित जन सुनिश्चित करके, मानव जीवन चक्र के मार्ग में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा देना 74 लाख एवं नगरीय क्षेत्रों में 74.53 वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 85.12 प्रतिशत अर्थात 783.74 लाख एवं नगरीय क्षेत्रों में 74 वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 85 16 लाख आबादी को आच्छादित किया जाना है। अधिनियम की धारा-10 42 लाख आबादी कुल 871.16 लाख आबादी को आच्छादित किया जाना है। अधिनियम की धारा-10 प्रतिशत अर्थात 87.42 लाख आबादी कुल 871 निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत के आलोक में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की औपबंधिक के अधीन निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत के आलोक में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की औपबंधिक निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत के आलोक में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की औपबंधिक डाटा से वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 7,62,76,273, शहरी क्षेत्रों में 85,70,400, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के डाटा से वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 7,62,76,273, शहरी क्षेत्रों में 85,70,400, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के डाटा से वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 7,62,76,273, शहरी क्षेत्रों में 85,70,400, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 12,80,998 तथा 45 वर्ष उम्र तक की विधवा म हिला की 1,67,064 पात्र लाभुकों की संख्या कुल 8,62,94,735 व्यक्तियों 12,80,998 तथा 45 वर्ष उम्र तक की विधवा महिला की 1,67,064 पात्र लाभुकों की संख्या कुल 8,62,94,735 व्यक्तियों का चयन कर ग्रामीण विकास विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, द्वारा डाटाबेस उपलब्ध कराया गया का चयन कर ग्रामीण विकास विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, द्वारा डाटाबेस उपलब्ध कराया गया का चयन कर ग्रामीण विकास विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, द्वारा डाटाबेस उपलब्ध कराया गया कताप्राप्त गृहस्थी) के है, जिसके विरूद्व वर्त्तमान में भारत सरकार द्वारा कुल 8,57,12,067 लाभुकों (अन्त्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी) के है, जिसके विरूद्व वर्त्तमान में भारत सरकार द्वारा कुल 8,57,12,067 लाभुकों (अन्त्योदय एवं पूर्वि 725 मे0टन खाद्यान्न का मासिक आवंटन के अनुरूप लाभुकों को लिए माह अक्टूबर, 2015 से प्राप्त संशोधित 457821.725 मे0टन खाद्यान्न का मासिक आवंटन के अनुरूप लाभुकों को लिए माह अक्टूबर, 2015 से प्राप्त संशोधित 457821 उनकी अनुमान्यता के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। उनकी अनुमान्यता के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।
2222.... अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी एवं पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी क ो भारत सरकार द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी एवं पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी को भारत सरकार द्वारा निर्धारित उपभोक्ता मूल्य दर 2/- रू0 प्रति किलो गेहूॅ एवं 3/- रू0 प्रति किलो की दर से चावल की आपूर्ति की निर्धारित उपभोक्ता मूल्य दर 2/- रू0 प्रति किलो गेहूॅ एवं 3/- रू0 प्रति किलो की दर से चावल की आपूर्ति की निर्धारित उपभोक्ता मूल्य दर 2/- रू0 प्रति किलो गेहूॅ एवं 3/- रू0 प्रति किलो की दर से चावल की आपूर्ति की जा रही है।
2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू किया गया है। बिहार राज्य में दिनांक 01.02.2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू किया गया है। 3333. बिहार राज्य में दिनांक 01
याचिका सं0-196/2001 पी0यू0सी0एल0 बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 14.09. याचिका सं0-196/2001 पी0यू0सी0एल0 बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 14 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0-196/2001 पी0यू0सी0एल0 बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 14 लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत डोर स्टेप डिलेवरी 2011 को पारित न्याय निर्णय के अनुसार सभी राज्यों को लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत डोर स्टेप डिलेवरी 2011 को पारित न्याय निर्णय के अनुसार सभी राज्यों को ना सुनिश्चित करना है । इसके योजना के माध्यम से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान तक खाद्यान्न को पहॅुचाना सुनिश्चित करना है । इसके योजना के माध्यम से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान तक खाद्यान्न को पहॅुचा 2013 के द्वारा राज्य में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत डोर आलोक में संकल्प संख्या- 8226 दिनांक 31.12.2013 के द्वारा राज्य में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत डोर आलोक में संकल्प संख्या- 8226 दिनांक 31 स्टेप डिलेवरी योजना माह जनवरी 2014 से लागू है। स्टेप डिलेवरी योजना माह जनवरी 2014 से लागू है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में भारत सरकार द्वारा ''खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) 4444.... राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में भारत सरकार द्वारा ''खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में भारत सरकार द्वारा ''खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम 2015'' के आलोक में अन्तर राज्यीय संचलन, उठाई-धराई और उचित दर दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन नियम 2015'' के आलोक में अन्तर राज्यीय संचलन, उठाई-धराई और उचित दर दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन नियम 2015'' के आलोक में अन्तर राज्यीय संचलन, उठाई-धराई और उचित दर दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 18 अ#तूबर 2016 पर केन्द्रांश प्राप्त होने एवं डीलर मार्जिन में की गई बढ़ोतरी के आलोक में पूर्व से चालू योजना को संशोधित करते हुए डोर स्टेप डिलेवरी योजना-2016, दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से लागू की गई है।
5555.... राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में अन्त्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के पात्र लाभुकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा एवं दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम से राज्य खाद्य निगम तक खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं मार्जिन मनी इत्यादि तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय कमीशन मद एवं डोर स्टेप डिलेवरी योजनान्तर्गत निम्नवत् दर से राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015-16 तक के बकाया विपत्रों पर किया जाना है ।
| क्र0 | विवरणी | स्वीकृत दर | ||||
| मार्जिन मनी एवं अन्य (संकल्प सं0- 2395 दिनांक 20.03.15) | डोर स्टेप डिलेवरी योजना (संकल्प सं0- 8832 दिनांक 20.11. 2014) | कुल स्वीकृत दर | केन्द्रांश की राशि | राज्यांश की राशि | ||
| 1 | परिवहन एवं हथालन | 38.40 | 38.40 | 76.80 | 32.50 | 44.30 |
| 2. | डीलर कमीशन | 40.00 | शून्य | 40.00 | 20.00 | 20.00 |
| 3. | वैट | 10.41 | शून्य | 10.41 | शून्य | 10.41 |
| 4. | स्थापना | 7.77 | 7.77 | 15.54 | शून्य | 15.54 |
| 5. | भंडारण | 3.89 | 0.40 | 4.29 | शून्य | 4.29 |
| 6. | कम्प्यूटराईजेशन | 0 | 4.08 | 4.08 | शून्य | 4.08 |
| 7. | आकस्मिकता | 01.00 | 01.00 | 02.00 | शून्य | 02.00 |
| कुल योगः- | 101 101....47474747 101101 | 51515151....65656565 | 153 153....12121212 153153 | 52525252....50505050 | 100 100....62626262 100100 |
6666.... राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा-22(4)(घ) के साथ पठित धारा 39(2)(ङ) के आलोक में भारत सरकार द्वारा ''खाद्य सुरक्षा (राज्योें को सहायता) नियम-2015'' अधिसूचित किया गया है। इसके अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के वितरण के लिए खाद्यान्नों के अन्तर राज्यीय संचलन, उठाई-धराई और उचित दर दूकानों के डीलरोें को संदत मार्जिन पर उनके द्वारा उपगत व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता और केन्द्रीय सरकार का अंश निम्नवत् निर्धारित हैः-
| राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रवर्ग | व्यय के सन्नियम (दर रूपये प्रति क्विंटल) | केन्द्रीय अंश (प्रतिशत में) | ||
| अन्तर-राज्यीय संचालन और उठाई-धराई | उचित दर दुकानोें के डीलर का मार्जिन | |||
| मूल | पॉईट ऑफ सेल यंत्र के माध्यम से विक्रय के लिए अतिरिक्त मार्जिन मनी | |||
| सामान्य | 65 | 70 | 17 | 50 |
राज्य में FPS Automation योजना के लागू होने के पश्चात् खाद्यान्न का वितरण पॉईट ऑफ सेल यंत्र के माध्यम से करने पर अतिरिक्त मार्जिन मनी 17/- रू0 प्रति क्वींटल का भुगतान किया जाएगा जिसमे केन्द्रांश की राशि 50 प्रतिशत होगी ।
7777.... खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम 2015 के तहत भारत सरकार के द्वारा तय किये गये दर के आलोक में पूर्व से चालू उपर्युक्त वर्णित दोनों योजनाओं को एकीकृत करते हुए डोर स्टेप डिलेवरी योजना-16 को राज्य में 01 अप्रैल, 2016 से लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम से जन वितरण प्रणाली दुकानों तक खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं अन्य मद में वास्तविक व्यय की गणना निम्नवत् है :-
| क्र0 | विवरणी | वास्ताविक व्यय की राशि | केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि | |
| भारत सरकार | राज्य सरकार | |||
| 1 | (क) परिवहन एवं हथालन * (भारतीय खाद्य निगम के नामित गोदाम से) | 76.80 | 32.50 | 44.30 |
| 2. | डीलर कमीशन | 70.00 | 35.00 | 35.00 |
| 3. | स्थापना | 15.54 | शून्य | 15.54 |
| 4. | भंडारण | 4.29 | शून्य | 4.29 |
| 5. | आकस्मिकता | 2.00 | शून्य | 2.00 |
| 6. | वैट | 10.41 | शून्य | 10.41 |
| कुल :- | 179 179....04040404 179179 | 67676767....50505050 | 111 111....54545454 111111 |
8888.... राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के आलोक में डोर स्टेप डिलेवरी योजना-2016 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु कुल स्वीकृत 179.04 रू0 प्रति क्वींटल की दर से 4578217.25 क्वींटल खाद्यान्न के मासिक आवंटन (अर्थात 4578217.25 क्वींटल × 12 = 54938607 क्वींटल) के विरूद्व कुल 819684016 रू0 मासिक अर्थात 98362 लाख 3
(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 18 अ#तूबर 2016
(अनठानवे हजार तीन सौ बासठ लाख) रूपये वार्षिक व्यय संभावित है, जिसमें 67.50 रू0 प्रति क्वींटल की दर से केन्द्रांश की राशि 37083 लाख रूपये तथा 111.54 रू0 प्रति क्वींटल की दर से राज्यांश की राशि 61279 लाख रूपये है ।
पूर्व वित्तीय वर्ष 2013-14 के माह मार्च, 2014 का, वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्यांश मद की बकाया राशि 28696 लाख रूपये का भुगतान बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को किया जाना है। पूर्व वित्तीय वर्ष 2015-16 में केन्द्रांश मद की बकाया राशि 26154 लाख रूपये भारत सरकार से अप्राप्त है जिसका भुगतान बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को किया जाना है ।
वित्तीय वर्ष 2013-14 के माह मार्च, 14 का एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 के केन्द्रांश मद की राशि 25764.94 लाख रूपये का भुगतान बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को किया गया है जिसके विरूद्व भारत सरकार के द्वारा 24007 लाख रूपये केन्द्रांश की राशि गैर योजना मद में आवंटित की गई है जिसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को भेजा गया है ।
इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्यांश एवं केन्द्रांश की राशि क्रमशः 89975 लाख रूपये एवं 63237 लाख रूपये कुल 153212 लाख (एक लाख तिरपन हजार दो सौ बारह लाख) रूपये व्यय की संभावना है। केन्द्रांश की राशि ससमय अप्राप्त होने के कारण तत्काल इसका व्यय राज्यांश मद से किया जा सकेगा एवं केन्द्रांश की राशि प्राप्त होने के पश्चात् इसका समायोजन किया जा सकेगा ।
9999. डोर स्टेप डिलेवरी योजना-2016 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में संभावित कुल व्यय रू0 153212 लाख (एक लाख तिरपन हजार दो सौ बारह लाख रूपये) व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव है ।
10101010.... वित्तीय वर्ष 2016-17 में विपत्र कोड सं0-P 3456001020306 विषय शीर्ष 33-01 सब्सिडी में बजट उपबंध की राशि 15060657000 रूपये, विपत्र कोड सं0- P 3456007890302, विषय शीर्ष 33-01 सब्सिडी, में बजट उपबंध की राशि 2121634000 रू0 एवं विपत्र कोड सं0-P 3456007960302 विषय शीर्ष 33-01 सब्सिडी में बजट उपबंध की राशि 212163000 रू0 है। इस प्रकार बजट में कुल उपबंधित राशि 173944 लाख रूपये है।
11111111.... डोर स्टेप डिलेवरी योजना-2016 के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम से जन वितरण प्रणाली दुकानों तक खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं मार्जिन मनी इत्यादि तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय कमीशन के मद में व्यय की जाने वाली राशि के भुगतान में होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 सिविल पूर्ति योजना मांग संख्या-18 उपशीर्ष 0306 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0-P 3456001020306 विषय शीर्ष 33-01 सब्सिडी, मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-18, उपशीर्ष 0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0- P 3456007890302, विषय शीर्ष 33-01 सब्सिडी, मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 796 जनजातिय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या-18, उपशीर्ष 0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0-P 3456007960302 विषय शीर्ष 33-01 सब्सिडी एवं मुख्यशीर्ष 3456 सिविल पूर्ति, लघुशीर्ष 102-सिविल पूर्ति योजना उपशीर्ष 0206 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन विपत्र कोड सं0- P 3456001020206 विषय शीर्ष 3301 सब्सिडी के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से किया जाएगा ।
12121212. मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 27.09.2016 को मद संख्या - 01 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है । संचिका संख्या- प्र06-डो0स्टे0डि0-01/2016/26 टि0 ।
13131313.... संकल्प पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।
आदेश से, प्रकाश कुमार, सरकार के अपर सचिव। अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण साधारण साधारण साधारण आदेश :-आदेश :-आदेश :-आदेश :- अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के अ अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के अ अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के अ अंक में प्रकाशित कर दिया जाय । अंक में प्रकाशित कर दिया जाय । अंक में प्रकाशित कर दिया जाय । अंक में प्रकाशित कर दिया जाय ।
आदेश से, प्रकाश कुमार, सरकार के अपर सचिव।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पपपपटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 909-571+100-ड'0ट'0प ी0। Website: http://egazette.bih.nic.in