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पटनापटनापटनापटना, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार, 11119999 अ"तूअ"तूअ"तूअ"तूबरबरबरबर 2016
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभागगगग निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभा निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभा निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभा ---------------------------- अध्अिध्अिध्अिधिसूचनाासूचनाासूचनाासूचनाएंएंएंएं 18 अक्तूबर 201618 अक्तूबर 201618 अक्तूबर 201618 अक्तूबर 2016
सं0 11/अधि0 कार्या0-01-06/2016/4026—बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम
बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 की धारा-13 विद्यमान अनुज्ञप्तिधारियों सं0 11/अधि0 कार्या0-01-06/2016 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का मादक द्रव्यों के उत्पादन को जारी रखने की अनुमति प्रदान करती है : को निम्न तालिका में इंगित मादक द्रव्यों के उत्पादन को जारी रखने की अनुमति प्रदान करती है
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित कोटि के विद्यम ः-
| क्रमांक | श्रेणी श्रेणीश्रेणी | कार्यकलाप | मादक द्रव्य |
| 1 | आसवनगृह | विनिर्माण और निर्यात | इथनॉल |
| 2 | ब्रिवरीज | विनिर्माण और निर्यात | बीयर |
| 3 | बोतलबंदी इकाई | विनिर्माण और निर्यात | विदेशी शराब |
2. उपरोक्त बिहार मद्य निषेध और
तथा बिहार छोआ (नियंत्रण) अधिनियम 1947 के उपरोक्त बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 तथा बिहार छोआ (नियंत्रण) अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अध्यधीन होगा।
समाहर्त्ता नियम के अनुरूप उपरोक्त विनिर्माणशालाओं (कारखाना) की अनुज्ञप्ति को नवीकृत कर सकेंगे। समाहर्त्ता नियम के अनुरूप उपरोक्त विनिर्माणशालाओं (कारखाना) की अनुज्ञप्ति को नवीकृत 3. समाहर्त्ता नियम के अनुरूप उपरोक्त विनिर्माणशालाओं (कारखाना) की अनुज्ञप्ति को नवीकृत यह अधिसूचना तुरत प्रवृत होगी। 4. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश् आमिर सुबहानी आमिर सुबहानी, सरकार के प्रधान सचिव। सरकार के प्रधान सचिव।
18 अक्तूबर 201618 अक्तूबर 201618 अक्तूबर 201618 अक्तूबर 2016
सं0 11/अधि0 कार्या0-01-06/2016/4026—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद सं0 11/अधि0 कार्या0-01-06/2016 ारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 क बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाश्ि (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
ा का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 19 अ"तूबर 2016 The 18th October 2016 No. 11/Adhi. Karya.-01-06/2016/4026—In exercise of the powers conferred under provision to Section 13 of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016, the State Government hereby allows the following categories of existing licensees to continue the production of intoxicants indicated in the table below –
| Sl. | Category | Activity | Intoxicant |
| 1. | Distilleries | Manufacture & Export | Ethanol |
| 2. | Breweries | Manufacture & Export | Beer |
| 3. | Bottling Plants | Manufacture & Export | IMFL |
(2) The above shall be subject to the provisions of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 and Bihar Molasses (Control) Act, 1947.
(3) The Collector may renew the license of above manufactories in accordance with the rules.
(4) This notification shall come into force at once.
By Order of the Governor of Bihar, AMIR SUBHANI, Principal Secretary to the Government.
———— अधी+कअधी+कअधी+कअधी+क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय,
(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पपपपटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु1ित।मु1ित।मु1ित।मु1ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 911-571+500-ड&ड&ड&ड&0ट&ट&ट&ट&0प ीप ीप ीप ी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in