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निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभागनिबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभागनिबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभागनिबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ---------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 18 अक्तूबर 201618 अक्तूबर 201618 अक्तूबर 201618 अक्तूबर 2016
11/अधि0 कार्या0-01-06/2016/4027—बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-3 बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-3 सं0 11/अधि0 कार्या0-01-06/2016 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित औषधीय घटक वाले दावाओं अथवा औषधीय निर्मिति में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित औषधीय घटक वाले दावाओं अथवा औषधीय निर्मिति में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित औषधीय घटक वाले दावाओं अथवा औषधीय निर्मिति को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ मादक द्रव्य अधिसूचित करती है -
के प्रयोजनार्थ मादक द्रव्य अधिसूचित करती है -
(i) Codein (ii) Dextropropoxyphene Dextropropoxyphene इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 30 दिनों के बाद, उपरोक्त घटक वाले कोई भी औषधि अथवा 2. इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 30 दिनों के बाद, उपरोक्त घटक वाले कोई भी औषधि अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 30 दिनों के बाद, उपरोक्त घटक वाले कोई भी औषधि अथवा औषधीय निर्मिति -
(i) बिहार ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के अधीन किसी विद्यमान अथवा नये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, विधि ) बिहार ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के अधीन किसी विद्यमान अथवा नये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, विधि पूर्वक निबंधित चिकित्सक द्वारा निर्गत विधिमान्य पुर्जा के वगैर नहीं बेची जाएगी, और पूर्वक निबंधित चिकित्सक द्वारा निर्गत विधिमान्य पुर्जा के वगैर नहीं बेची जाएगी, और पूर्वक निबंधित चिकित्सक द्वारा निर्गत विधिमान्य पुर्जा के वगैर नहीं बेची जाएगी, और
(ii) कोई व्यक्ति जो प्रामाणिक रोगी नहीं है और जिसके पास विधि पूर्वक निबंधित चिकित्सक द्वारा निर्गत ) कोई व्यक्ति जो प्रामाणिक रोगी नहीं है और जिसके पास विधि पूर्वक निबंधित चिकित्सक द्वारा निर्गत ) कोई व्यक्ति जो प्रामाणिक रोगी नहीं है और जिसके पास विधि पूर्वक निबंधित चिकित्सक द्वारा निर्गत वैध पुर्जा नहीं है, उपभोग नहीं करेगा, और वैध पुर्जा नहीं है, उपभोग नहीं
(iii) ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा-18
) ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा-18(c) के परंतुक के अधीन निर्गत अनुज्ञप्ति के बिना, के परंतुक के अधीन निर्गत अनुज्ञप्ति के बिना, किसी विद्यमान अथवा नया खुदरा बिक्रेता अथवा थोक विक्रेता अनुज्ञाधारी द्वारा भंडारित अथवा किसी विद्यमान अथवा नया खुदरा बिक्रेता अथवा थोक विक्रेता अनुज्ञाधारी द्वारा भंडारित अथवा किसी विद्यमान अथवा नया खुदरा बिक्रेता अथवा थोक विक्रेता अनुज्ञाधारी द्वारा भंडारित अथवा खरीद नहीं की जायेगी। खरीद नहीं की जायेगी।
परन्तु सरकारी अस्पताल तथा सरकारी संस्थान के लिए लागू नही होगा, और परन्तु सरकारी अस्पताल तथा सरकारी संस्थान के (iv) अधिनियम के अधीन समाहर्त्ता द्वारा निर्गत विधिमान्य अनुज्ञप्ति अथवा परमिट के बिना, का विनिर्माण, ) अधिनियम के अधीन समाहर्त्ता द्वारा निर्गत विधिमान्य अनुज्ञप्ति अथवा परमिट के बिना, का विनिर्माण, ) अधिनियम के अधीन समाहर्त्ता द्वारा निर्गत विधिमान्य अनुज्ञप्ति अथवा परमिट के बिना, का विनिर्माण, 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 19 अ"तूबर 2016 18 अक्तूबर 201618 अक्तूबर 201618 अक्तूबर 201618 अक्तूबर 2016 सं0 11/अधि0 कार्या0-01-06/2016/4027—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, सरकार के प्रधान सचिव।
The 18th October 2016
No. 11/Adhi. Karya.-01-06/2016/4027—In exercise of the powers conferred under Section 3 of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016, the State Government hereby notifies all medicines or medicinal preparations containing the following medicinal ingredients to be intoxicants for the purposes of the aforementioned Act :-
(i) Codein (ii) Dextropropoxyphene
2222. . . . No medicines or medicinal preparations containing the above mentioned ingredients shall, from the expiry of 30 days from the date of publication of this Notification in the official Gazette -
(i) be sold by any existing or new licensee under the Drug and Cosmetics Act, 1940, without a valid prescription duly issued by a Registered Medical Practitioner; and
(ii) be consumed by any person who is not a bonafide patient and who does not have a valid prescription duly issued by a Registered Medical Practitioner; and
(iii) be stored or purchased by any existing or new retail or wholesale licensee under the Drug and Cosmetics Act, 1940, without a license issued under the proviso to Section 18 (c) of the Act. Provided that nothing in this para shall apply to the Gov, Hospitals/ Govt, Institutions, and
(iv) be manufactured, bottled, distributed, possessed, transported, transited, imported or exported without a valid license or permit issued by the Collector under the Act.
3. This notification shall come into force at once.
By Order of the Governor of Bihar, AMIR SUBHANI, Principal Secretary to the Government.
———— अधी,कअधी,कअधी,कअधी,क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय,
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