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पटनापटनापटनापटना, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार, 1111 9999 अ"तूअ"तूअ"तूअ"तूबरबरबरबर 2016
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभागनिबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभागनिबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभागनिबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ---------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 18 अक्तूबर 201618 अक्तूबर 201618 अक्तूबर 201618 अक्तूबर 2016
सं0 11/अधि0 कार्या0-01-06/2016
11/अधि0 कार्या0-01-06/2016/4028—बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 की धारा-6 में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 की धारा-6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के निम्नलिखित पदाधिकारियों ए राज्य सरकार निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के निम्नलिखित पदाधिकारियों ए राज्य सरकार निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के निम्नलिखित पदाधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन उत्पाद पदाधिकारी के रूप में तुरत के प्रभाव से पदाभिहित करती है - को इस अधिनियम के अधीन उत्पाद पदाधिकारी के रूप में तुरत के प्रभाव से पदाभिहित करती है - को इस अधिनियम के अधीन उत्पाद पदाधिकारी के रूप में तुरत के प्रभाव से पदाभिहित करती है -
ाद
(i) आयुक्त उत्पाद (ii) संयुक्त आयुक्त उत्पाद (iii) उपायुक्त उत्पाद (iv) सहायक आयुक्त उत्पाद (v) अधीक्षक उत्पाद (vi) उपअधीक्षक उत्पाद (vii) निरीक्षक उत्पाद (viii) अवर निरीक्षक उत्पाद ) अवर निरीक्षक उत्पाद (ix) सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद
) सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश् आमिर सुबहानी आमिर सुबहानी, सरकार के प्रधान सचिव। सरकार के प्रधान सचिव।
18 अक्तूबर 201618 अक्तूबर 201618 अक्तूबर 201618 अक्तूबर 2016
सं0 11/अधि0 कार्या0-01-06/2016
11/अधि0 कार्या0-01-06/2016/4028—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद ात किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 क बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाश्ि (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
ा का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 19 अ"तूबर 2016 The 18th October 2016No. 11/Adhi. Karya.-01-06/2016/4028—In exercise of the powers conferred under Section 6 of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016, the State Government hereby designates the following officers of the Registration, Excise and Prohibition Department as the "Excise Officer" under the Act with immediate :–
(i) Excise Commissioner (ii) Joint Commissioner of Excise (iii) Deputy Commissioner of Excise (iv) Assistant Commissioner of Excise (v) Superintendent of Excise (vi) Deputy Superintendent of Excise (vii) Inspector of Excise (viii) Sub Inspector of Excise (ix) Assistant Sub Inspector of Excise
By Order of the Governor of Bihar, AMIR SUBHANI, Principal Secretary to the Government.
———— अधी+क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पपपपटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 913-571+500-ड&0ट&0प ी0। Website: http://egazette.bih.nic.in