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x`g foHkkxx`g foHkkxx`g foHkkxx`g foHkkx (विषेष शाखा) ——— अधिसूचनाएं 18 अक्तूबर 2016
सं॰ एल/एच॰जी॰-1702/2015-9838—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदा सं॰ एल/एच॰जी॰-1702/2015- शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 का शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 का शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः- संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बन
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ-
संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ-(1) यह नियमावली बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) ) यह नियमावली बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।
इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
( 2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। ( 3) यह दिनांक 19.08 08.2016 के प्रभाव से लागू होगी। बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 के नियम-4 (1) में संशोधन।—उक्त नियमावली, बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 के नियम-4 (1) में संशोधन। 2. बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 के नियम-4 (1) में संशोधन।
2005 के नियम-4 (1) का समादेष्टा संवर्ग निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः- 2005 के नियम-4 (1) का समादेष्टा संवर्ग निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः-
| क्र॰क्र॰क्र॰क्र॰ | पद का नाम | प्रोन्नत/सीधी भर्ती/चयनित प्रोन्नत/सीधी भर्ती/चयनित प्रोन्नत/सीधी भर्ती/चयनित प्रोन्नत/सीधी भर्ती/चयनित पद/पद पदस्थापन पर |
| समादेष्टा संवर्ग | ||
| 1. | उप महासमादेष्टा, (पुलिस उप महानिरीक्षक के समकक्ष) (पुलिस उप महानिरीक्षक के समकक्ष) | प्रोन्नति के पद |
| 2. | वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा, (पुलिस अधीक्षक/स्टाफ ऑफिसर के समकक्ष) | प्रोन्नति के पद |
| 3. | प्रमंडलीय समादेष्टा, (अपर पुलिस अधीक्षक के समकक्ष) (अपर पुलिस अधीक्षक के समकक्ष) | प्रोन्नति के पद |
| 4. | वरीय जिला समादेष्टा, (वरीय पुलिस (वरीय पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष) | प्रोन्नति के पद |
| 5. | जिला समादेष्टा, (पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष) (पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष) | 50 प्रतिषत प्रोन्नति के पद, 50 प्रतिषत सीधी भर्ती 50 प्रतिषत सीधी भर्ती |
No. L/H.G.-1702/2015 –9838—In exercise of the powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Home Guard Service Rules, 2005 :-
1. Short title, extent and commencement.— (1) These rules may be called the Bihar Home Guard Service (Amendment) Rules, 2016.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It will come into force with effect from 19.08.2016. 2. Amendment in Rule-4(1), of the Bihar Home Guards Service Rules, 2005.—The "Commandant Cadre" of Rule-4 (1) of the Bihar Home Guard Service Rules, 2005 shall be substituted by the following :-
| Sl. No. | Name of Posts | Promotion/Direct Recruitment / Selected Post/Posting on Post |
| Commandant Cadre | ||
| 1. | Deputy Commandant General (Equivalent to Deputy Inspector General of Police) | Promotional Post |
| 2. | Senior Divisional Commandant (Equivalent to Superintendent of Police/Staff Officer) | Promotional Post |
| 3. | Divisional Commandant (Equivalent to Additional Superintendent of Police) | Promotional Post |
| 4. | Senior District Commandant (Equivalent to Senior Deputy Superintendent of Police) | Promotional Post |
| 5. | District Commandant (Equivalent to Deputy Superintendent of Police) | 50% Promotional Post, 50% Direct Recruitment |
By order of The Governor of Bihar, Chandra Shekhar Singh. Additional Secretary to the Government,
————
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