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सं॰ 11/आ04-आ0नी0-03/2000
11/आ04-आ0नी0-03/2000-12444/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग
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सरकार के अपर सचिव।
प्रेषक, राजेन्द्र राम, सरकार के अपर सचिव। सेवा में, सभी प्रधान सचिव/सचिव। सभी प्रधान सचिव/सचिव। सभी प्रमण्डलीय आयुक्त। सभी प्रमण्डलीय आयुक्त। सभी विश्वविद्यालय के कुलपति सभी विश्वविद्यालय के कुलपति सभी जिला पदाधिकारी। सभी जिला पदाधिकारी। सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना। सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना। सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना। सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना। परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना। परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना। सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना। सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना। सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना। महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना।
पटना-15, दिनांक
पटना-15, दिनांक 12 सितम्बर 2016 निःषक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के तहत् विकलांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा विषयः- निःषक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के तहत् विकलांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा निःषक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के तहत् विकलांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क में छूट के संबंध में। शुल्क में छूट के संबंध में। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 25 अ(cid:16)तूबर 2016 टंकण त्रुटि के कारण अनावश्यक रूप से समावेशित हो गया है। इस आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-1629 दिनांक 30.08.2016 द्वारा इस परिपत्र को और स्पष्ट करने की आवश्यकता दर्शायी गई है। (3) उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में परिपत्र संख्या संख्या 10190, दिनांक 25.07.2016 की कंडिका-4 (नीचे से दूसरी कंडिका) को स्पष्ट किया जाना वांछनीय है, ताकि इस संबंध में और अधिक समस्या उत्पन्न न हो सके। (4) अतः सम्यक् विचारोपरान्त परिपत्र संख्या संख्या 10190, दिनांक 25.07.2016 की कंडिका-4 (नीचे से दूसरी कंडिका) एतद् द्वारा निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है :- सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि बिहार राज्य निःशक्तजन सशक्तिकरण नीति, 2015 के अन्तर्गत राज्य की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समतुल्य अर्थात गैर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शुल्क का एक चौथाई देय होगा। (5) परिपत्र संख्या 10190 दिनांक 25.07.2016 की अन्य कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।
विश्वासभाजन, राजेन्द्र राम, सरकार के अपर सचिव।
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