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सं॰ 8प/वि-5-131/2013/पं0रा0-6815
पंचायती राज विभाग
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अधिसूचना
25 अक्तूबर 2016
(एक लाख रुपये) मात्र से बढ़ाकर `5,00,000.00 (पांच लाख रुपये) मात्र किया गया है।
(पांच लाख रुपये) मात्र किया गया है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 25 अ(cid:16)तूबर 2016 त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद् सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख/उप-प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप-मुखिया एवं ग्राम पंचायत सदस्य तथा ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच एवं ग्राम कचहरी सदस्य (पंच) को निर्वाचित होने की तिथि से पद पर बने रहने तक के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में हुई मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की राशि `5,00,000.00 (पांच लाख रुपये) मात्र भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। किन्तु यदि मृतक स्वयं भी आपराधिक घटना में संलिप्त रहे हों या उनकी मृत्यु पुलिस/सुरक्षा बलों आदि से मुठभेड़ में हो जाती है तब उनके आश्रित को अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। यह सुविधा पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के मतदान की तिथियों की घोषणा की अधिसूचना जारी होने की तिथि 25.02.2016 से लागू होगी।
2. उपर्युक्त अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति संबंधित जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी। इस हेतु विभागीय प्रधान सचिव/सचिव द्वारा विभागीय पत्रांक 8प/वि-5-131/2013-7262 दिनांक 01.10.2015 के आलोक में पूर्व निर्धारित विहित प्रपत्र में सूचनाएं प्राप्त की जायेंगी।
3. त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधि की मृत्यु अगर आतंकवादी/उग्रवादी/साम्प्रदायिक/जातीय विरोधाभाव/निर्वाचन संबंधी हिंसा/सामूहिक हिंसा एवं हिंसा की घटनाओं में होती है और मृतक के आश्रितों को गृह विभाग (विशेष), बिहार सरकार के संकल्प संख्या-ए0/ विविध-(38)-60-2008-8960 दिनांक 30.09.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) के माध्यम से किये गये प्रावधान के आलोक में अनुग्रह अनुदान प्राप्त हो चुका हो तो उन्हें पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा अनुमान्य उपर्युक्त अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
4. इस मद में होनेवाला व्यय निम्नांकित बजट शीर्ष से विकलनीय होगाः- ''योजना मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन-उपशीर्ष-0101-मुख्यालय पंचायत स्थापना अंतर्गत-3102- अनुग्रह अनुदान'' विपत्र कोड- P2515000010101 एवं मांग संख्या-16 ।
5. यह आदेश दिनांक 25.02.2016 से प्रवृत्त होगा।
आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाये।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरविन्द कुमार चौधरी, सरकार के सचिव
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