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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 26 October 2016

Published 26 October 2016

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-10-26.43
Languages
English, Hindi

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(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

ॢबह(cid:4)र गजट

ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत 4 का(cid:1)त(cid:20)क 1938 (श0) सं(cid:8)या 43 पटना, बुधवार, ———————— 26 अ#तूबर 2016 (ई0) &वषय-सूची पृ*ठ भाग-1—(cid:1)नयुि#त, पद0थापन, बदल(cid:15), शि#त, छु 4ी और अ6य 7यि#तगत सूचनाएं। 2-10 भाग-1-क—0वयंसेवक गु;म= के समादे*टाओं के आदेश।

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भाग-1-ख—मैB(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Fाओं के पर(cid:15)Fा-फल, काय(cid:20)Hम, छाIवृिJत Kदान, आLद।

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भाग-1-ग—MशFा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Fाफल आLद ---

भाग-2—Nबहार-राPयपाल और काया(cid:20)QयF= Rवारा (cid:1)नकाले गये &व(cid:1)नयम, आदेश, अSधसूचनाएं और (cid:1)नयम आLद। 11-13 भाग-3—भारत सरकार, पिTचम बंगाल सरकार और उVच 6यायालय के आदेश, अSधसूचनाएं और (cid:1)नयम, 'भारत गजट' और राPय गजट= के उYरण। ---

भाग-4—Nबहार अSध(cid:1)नयम ---

पृ*ठ भाग-5—Nबहार &वधान मंडल म\ पुर:0था&पत &वधेयक, उ#त &वधान मंडल म\ उप0था&पत या उप0था&पत ^कये जानेवाले Kवर सMम(cid:1)तय= के K(cid:1)तवेदन और उ#त &वधान मंडल म\ पुर:0थापन के पूव(cid:20) KकाMशत &वधेयक। ---

भाग-7—संसद के अSध(cid:1)नयम िजनपर रा*Bप(cid:1)त क` Pये*ठ अनुम(cid:1)त Mमल चुक` है। ---

भाग-8—भारत क` संसद म\ पुर:0था&पत &वधेयक, संसद म\ उप0था&पत Kवर सMम(cid:1)तय= के K(cid:1)तवेदन और संसद म\ उप0था&पत Kवर सMम(cid:1)तय= के K(cid:1)तवेदन और संसद म\ पुर:0थापन के पूव(cid:20) KकाMशत &वधेयक। ---

भाग-9—&वaापन

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भाग-9-क—वन &वभाग क` नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—(cid:1)न&वदा सूचनाएं, पbरवहन सूचनाएं, 6यायालय सूचनाएं और सव(cid:20)साधारण सूचनाएं इJयाLद। 14-15

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पूरक

पूरक-क 16-192 Nबहार गजट, 26 अ#तूबर 2016

भ(cid:2)ग(cid:4)1

०नय१ॢफ(cid:12) पद(cid:16)थ(cid:2)पन(cid:12) बदल(cid:20)(cid:12) शॢफ(cid:12) छ१Ñट(cid:20) jर [(cid:28)य व(cid:30)यॢफक स३चन(cid:2)e $

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सहकारिता विभागसहकारिता विभागसहकारिता विभागसहकारिता विभाग

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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं

30 जून 2016

सं॰ 1/रा॰राज॰स्था॰(स्थानान्तरण)-40/2015-2408240824082408—बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-4 से स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ-5 में अंकित पद एवं स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

क्र॰ सं॰ नाम/वरीयता क्रमांक/पदनाम गृह जिला वर्तमान पदस्थापना पद एवं स्थान (अतिरिक्त प्रभार सहित) पदस्थापना पद एवं स्थान (अतिरिक्त प्रभार सहित)
1 2 3 4 5
1 श्री महेश प्रसाद 12/09 (सं॰नि॰) संयुक्त निबंधक Sitamarhi संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, गया अपर निबंधक, स॰स॰, बिहार, पटना (अपने ही वेतमान में)
2 श्री ललन शर्मा 09/09 (मूल कोटि) उ॰नि॰ East Champaran उप निबंधक, स॰स॰, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर (संयुक्त निबंधक, स॰स॰, भागलपुर जिला सहकारिता पदाधिकारी, भागलपुर) उप निबंधक, स॰स॰, कोशी प्रमंडल, सहरसा
3 श्री मुकुल कुमार सिन्हा 16/09 (मूल कोटि) उ॰नि॰ Samastipur उप निबंधक, स॰स॰ (मु॰), बिहार पटना (संयुक्त निबंधक, स॰स॰(पणन), बिहार, पटना। संयुक्त निबंधक, स॰स॰(गव्य), बिहार, पटना, प्रबंध निदेशक, बि॰रा॰ सुगर को॰फे॰लि॰ पटना।) राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई॰सी॰डी॰पी॰ अतिरिक्त संयुक्त निबंधक (पणन), सहयोग समितियाँ बिहार, पटना।
4 श्री चन्द्रशेखर सिंह 17/09 उ॰नि॰ Siwan प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि॰, गोपालगंज (संयुक्त निबंधक, स॰स॰, सारण प्रमंडल, छपरा) संयुक्त निबंधक, स॰स॰, सारण प्रमंडल, छपरा अतिरिक्त जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण (अपने ही वेतनमान में)
5 श्री राम प्रताप सिंह 19/09 उ॰नि॰ Buxor राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई॰सी॰डी॰पी॰, पटना (संयुक्त निबंधक, स॰स॰, बिहार, पटना। प्रबंध निदेशक, बि॰स्टे॰टुबैको ग्रोवर्स कॉप॰फे॰लि॰, पटना) संयुक्त निबंधक (मु॰) स॰स॰, बिहार, पटना -सह- प्रभारी पदाधिकारी, अधिप्राप्ति। (अपने ही वेतनमान में)
6 मो॰ हामिद 23/09 उ॰नि॰ West Champaran सहायक निबंधक (अ॰र॰), स॰स॰, बिहार, पटना निबंधक, सहयोग समितियाँ का कार्यालय उप निबंधक (ईख), स॰स॰, बिहार, पटना
7 श्री पंकज कुमार झा 25/09 उ॰नि॰ Sitamarhi जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह-सहायक निबंधक, स॰स॰, सुपौल
8 श्री कृष्णा चौधरी 36/09 उ॰नि॰ Patan प्रबंध निदेशक, से॰को-ऑप॰बैंक लि॰, मु गेर (जिला सहकारिता पदाधिकारी, ं मुंगेर सहायक निबंधक, स॰स॰, मुंगेर) संयुक्त निबंधक, स॰स॰, मगध प्रमंडल, गया (अपने ही वेतनमान में)
9 श्री सुरेश दास 38/09 उ॰नि॰ Samastipur उप निबंधक, स॰स॰ ईख, बिहार, पटना। (प्रबंध निदेशक, बि॰स्टे॰को--ऑप॰फे॰लि॰, पटना) जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना
10 श्री वीरेन्द्र कुमार 62/09 उ॰नि॰ Rohtas जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीतामढ़ी (जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, स॰स॰, शिवहर) जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद
11 श्री बब्बन मिश्र 32/09 स॰नि॰ Buxor प्रबंध निदेशक, से॰को-ऑप॰बैंक लि॰ सीवान प्रंबध निदेशक, से॰कोप॰बैंक लि॰, गोपालगंज
12 श्री प्रभात कुमार 42/09 स॰नि॰ Patna जिला सहकारिता पदाधिकारी, कटिहार। (प्रबंध निदेशक, से॰को-ऑप॰बैंक लि॰ कटिहार। सहायक निबंधक, स॰स॰ कटिहार) प्रबंध निदेशक, से॰कोप॰बैंक लि॰ आरा
13 श्री सैययद सरवर हुसैन 45/09 स॰नि॰ Patna सहायह निबंधक, स॰स॰(बुनकर), गुलजारबाग, बिहार, पटना (सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, हस्तकरघा, बिहार, पटना। सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मसौढी।) सहायक निबंधक, स॰स॰ हस्तकरघा, बिहार, पटना
14 श्री राम नरेश पाण्डेय 51/09 स॰नि॰ Saharsa जिला सहाकारिता पदाधिकारी, दरभंगा (प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल को-ऑरेटिव बैंक लि॰, समस्तीपुर।) प्रंबध निदेशक, से॰कोप॰बैंक लि॰ कटिहार अतिरिक्त जिला सहकारिता पदाधिकारी कटिहार
15 श्री विजय कुमार सिंह 52/09 स॰नि॰ Rohtas जिला सहकारिता पदाधिकारी, नालन्दा (प्रबंध निदेशक, से॰को-ऑप॰बैंक लि॰ नालन्दा सहायक निबंधक, स॰स॰, बिहारशरीफ। सहायक निबंधक, स॰स॰, हिलसा।) प्रबंध निदेशक, से॰कोप॰बैंक लि॰ नालन्दा
16 श्री विकास कुमार बरियार 54/09 स॰नि॰ Aurangabad सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (खादी), बिहार, पटना (सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (अवकाश) प्रशिक्षण रक्षित।) उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, पटना अतिरिक्त सहायक निबंधक (अ॰र॰) स॰स॰ बिहार, पटना
17 श्रीमती अंजली मेहता 60/09 स॰नि॰ Katihar सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना, सहयोग समितियाँ का कार्यालय, बिहार, पटना सहायक निबंध्क (खादी), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना अतिरिक्त सहायक निबंधक (अ॰र॰), स॰स॰, बिहार, पटना
18 श्री शशि भूषण कुमार 63/09 स॰नि॰ Muzafferpur जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीवान। (जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोपालगंज सहायक निबंधक, स॰स॰, गोपालगंज। सहायक निबंधक, स॰स॰, सीवान।) प्रबंध निदेशक, से॰कोप॰बैंक लि॰, वैशाली
19 श्री प्रभाकर कुमार 65/09 स॰नि॰ Munger जिला सहकारिता, पदाधिकारी, बेतिया (प्रबंध निदेशक, से॰को-ऑप॰बैंक लि॰ बेतिया सहायक निबंधक, स॰स॰, बेतिया सहायक निबंधक, स॰स॰, बगहा) प्रबंध निदेशक, से॰कोप॰बैंक लि॰, बेतिया अतिरिक्त जिला सहकारिता पदाधिकारी, बेतिया
20 श्री शंभुशेन कुमार 67/09 स॰नि॰ Patna जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद (सहायक निबंधक, स॰स॰, जहानाबाद) सहायक निबंधक (अ॰र॰), स॰स॰, बिहार पटना
21 श्री इन्दीवर पाठक सहायक निबंधक, स॰स॰73/09 स॰नि॰ B.Sc. Hons. जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद (प्रबंध निदेशक, से॰को-ऑप॰बैंक लि॰ औरंगाबाद) प्रबंध निदेशक, से॰कोप॰बैंक लि॰ औरंगाबाद
22 मो॰ अमजत हयात वर्क 70/09 स॰नि॰ Muzaffarpur जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण (सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सोनपुर) जिला सहकारिता पदाधिकारी, नालन्दा
23 श्री सुभाष कुमार 71/09 स॰नि॰ Shivhar सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ,नवगछिया (प्रबंध निदेशक, से॰को-ऑप॰बैंक लि॰,भागलपुर सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर।) प्रबंध निदेशक, से॰कोप॰बैंक लि॰, भागलपुर
24 श्री विद्याभूषण मिश्र 74/09 स॰नि॰ Bhabhua जिला सहकारिता पदाधिकारी, लखीसराय (जिला सहाकारिता पदाधिकरी, शेखपुरा सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, शेखपुरा जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद
25 श्री समरेश कुमार 76/09 स॰नि॰ Jehanabad जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा (सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मधेपुरा सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, उदाकिशनुगंज।) प्रबंध निदेशक, से॰कोप॰बैंक लि॰ मोतिहारी
26 मो॰ जैनुल आवदीन अंसारी 79/09 स॰नि॰ Bhojpur जिला सहकारिता पदाधिकारी, सुपौल (सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, वीरपुर सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ त्रिवेणीगंज।) प्रबंध निदेशक, से॰कोप॰बैंक लि॰ समस्तीपुर
27 श्री धर्मनाथ प्रसाद मेधा व॰क्र॰-61 (47वीं) स॰नि॰ Purbi Champaran सहायक निबंधक, स॰स॰, विक्रमगंज सहायक निबंधक, स॰स॰, औरंगाबाद
28 श्री बाबू राजा मेधा व॰क्र॰-99(47वीं) स॰नि॰ Siwan सहायक निबंधक, स॰स॰, शेरघाटी प्रबंध निदेशक, से॰कोप॰बैंक लि॰ नवादा
29 श्री अरूण कुमार मेधा व॰क्र॰-121 (47वीं) स॰नि॰ Jamui सहायक निबंधक, स॰स॰, पटोरी अंचल, पटोरी सहायक निबंधक, स॰स॰, रोसडा) सहायक निबंधक, स॰स॰, दरभंगा अतिरिक्त जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा
30 सुश्री संयुक्ता मेधा व॰क्र॰-131(47वीं) स॰नि॰ Nalanda सहायक निबंधक, स॰स॰, दानापुर सहायक निबंधक, स॰स॰, बुनकर गुलजारबाग, बिहार, पटना
31 श्री मिथलेश कुमार (नवनियुक्त) मेधा व॰क्र॰-214(48वींसे 52वीं) Rohtas सहायक निबंधक, स॰स॰, सिकरहना (सहायक निबंधक, स॰स॰, मोतिहारी) सहायक निबंधक, स॰स॰, बेतिया
32 श्री शिवशंकर कुमार (नवनियुक्त) मेधा व॰क्र॰-219(53वीं से 55वीं) Patna सहायक निबंधक, स॰स॰, मुजफ्फरपुर पश्चिमी (सहायक निबंधक, स॰स॰, मुजफ्फरपुर पूर्वी) जिला सहाकारिता पदाधिकारी, वैशाली
33 श्री आनन्द कुमार चौधरी (नवनियुक्त) मेधा व॰क्र॰-998(53वीं से 55वीं) Patna सहायक निबंधक, स॰स॰, गया जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा
34 मो॰ शाहनाबाज आलम 78/09 स॰नि॰ Nalanda सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, औरंगाबाद प्रबंध निदेशक, से॰कोप॰बैंक लि॰ मु गेर अतिरिक्त जिला सहाकारिता ं पदाधिकारी, मुंगेर
35 श्री मिथलेश कुमार (नवनियुक्त) मेधा व॰क्र॰-480(53वीं से 55वीं Vaishali सहायक निबंधक, स॰स॰, दरभंगा जिला सहकारिता पदाधिकारी, लखीसराय अतिरिक्त जिला सहकारिता पदाधिकारी, शेखपुरा
3 Nबहार गजट, 26 अ#तूबर 2016 4 Nबहार गजट, 26 अ#तूबर 2016

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ऋचा कमलऋचा कमलऋचा कमलऋचा कमल, , , , उप-सचिव।

——— 30 जून 2016

सं॰ 1/सह॰रा॰स्था॰-बि॰स॰से॰(अंके॰)-स्थाना॰-16/2012-2409240924092409—बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-4 से स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ-5 में अंकित पद एवं स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।5 Nबहार गजट, 26 अ#तूबर 2016

क्र॰ सं॰ नाम/वरीयता क्रमांक/पदनाम गृह जिला वर्तमान पदस्थापना पद एवं स्थान (अतिरिक्त प्रभार सहित) पदस्थापन पद एवं स्थान (अतिरिक्त प्रभार सहित)
1 2 3 4 5
1 श्री जितेन्द्र कुमार 1/15 पटना जिला अंकेक्षण पदाधिकारी दरभंगा (जिला अंकेक्षण पदाधिकारी मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल) जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सीतामढ़ी अतिरिक्त जिला अंकेक्षण पदाधिकारी मधुबनी, सीतामढ़ी एवं सुपौल
2 श्री संजय कुमार 2/15 भोजपुर जिला अंकेक्षण पदाधिकारी पटना (जिला अंकेक्षण पदाधिकारी जहानाबाद, अरवल) जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहरसा अतिरिक्त जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, मधेपुरा, अररिया एवं किशनगंज
3 श्री मुकेश कुमार 3/15 गया जिला अंकेक्षण पदाधिकारी भागलपुर (जिला अंकेक्षण पदाधिकारी कटिहार, पूर्णिया) जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, दरभंगा अतिरिक्त जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, मधुबनी
4 श्री अरविन्द कुमार अजय 4/15 मधेपुरा जिला अंकेक्षण पदाधिकारी मोतिहारी (जिला अंकेक्षण पदाधिकारी बेतिया) जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, पूर्णिया अतिरिक्त जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, कटिहार
5 श्री कामेश्वर ठाकुर 5/15 सीतामढ़ी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी गया (जिला अंकेक्षण पदाधिकारी औरंगाबाद, नवादा) जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, पटना अतिरिक्त जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, जहानाबाद, अरवल एवं नालन्दा
6 श्री वैधनाथ राय 9/15 समस्तीपुर जिला अंकेक्षण पदाधिकारी बेगूसराय (जिला अंकेक्षण पदाधिकारी वैशाली) जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, वैशाली
7 श्री किशोर कुमार झा 13/15 पूर्णियाँ जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहरसा (जिला अंकेक्षण पदाधिकारी मधेपुरा, अररिया, किशनगंज) जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, बेगूसराय
8 श्री आनन्द मोहन 14/15 नवादा जिला अंकेक्षण पदाधिकारी नालन्दा (जिला अंकेक्षण पदाधिकारी शेखपुरा) जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, गया अतिरिक्त जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, शेखपुरा एवं नवादा

बिहार-राज्यपाल के आदेश स,े ऋचा कमलऋचा कमलऋचा कमलऋचा कमल, , , , उप-सचिव।

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8 जनवरी 2016

सं॰ 01/सह॰राज॰स्था॰(स्थानान्तरण)-04/2015-69696969—विभागीय अधिसूचना संख्या-4163 दिनांक 21.12.15 द्वारा श्री आलोक रवि, व्याख्याता, सहकारिता प्रषिक्षण केन्द्र, पूसा (अतिरिक्त प्रभार, प्राचार्य, सहकारिता प्रषिक्षण केन्द्र, पूसा) को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी एवं प्रबंध निदेषक, रहिका सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि॰, मधुबनी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। श्री आलोक रवि के अस्वस्थ रहने के कारण श्री अजय कुमार भारती, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मधुबनी को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी एवं प्रबंध निदेषक, दी रहिका सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि॰, मधुबनी का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। श्री दिनेष कुमार के योगदान करने के उपरांत यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश स,े ऋचा कमलऋचा कमलऋचा कमलऋचा कमल, , , , उप-सचिव।

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22 जून 2016

सं॰ 1/रा॰स्था॰बि॰स॰से॰-पद॰-79/2007-2317231723172317—विभागीय अधिसूचना संख्या-2752 दिनांक 10.08.2015 द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी (अतिरिक्त प्रभार, प्रबंध निदेशक, दी रहिका सेन्ट्रल को-आपॅरेटिव बैंक लि॰, मधुबनी) के पद पर अधिसूचित श्री दिनेश कुमार, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, को उनके अनुरोध पर स्वस्थ्य कारणों से सहायक निबंधक (अ॰र॰), सहयोग सतितियाँ, कार्यालय निबंधक, सहयोग सतितियाँ, बिहार, पटना के पद पर तात्कालिक प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ऋचा कमलऋचा कमलऋचा कमलऋचा कमल, , , , उप-सचिव।6 Nबहार गजट, 26 अ#तूबर 2016

27 जुलाई 2016

सं॰ 1/सह॰राज॰स्था॰ (निजी) 43/2016-2704270427042704—श्री नरेश पासवान (बि॰प्र॰से॰), अपर सचिव-सह-अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ सहकारिता विभाग, बिहर, पटना को अपनी कराई गई चिकित्सा दिनांक 03.05.2016 से 31.05.2016 तक कुल 29 (उन्नतीस) दिनों के उपभोगित अवकाश को महालेखाकार, बिहार, पटना के आदेयता प्रतिवेदन ज्ञापांक जी॰ई 3 पी॰सी॰एस॰ X-18 दिनांक 25.08.2016 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम 234 के आलोक में पूर्ण वेतन पर रूपांतरित अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ऋचा कमलऋचा कमलऋचा कमलऋचा कमल, , , , उप-सचिव।

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12 अगस्त 2016

सं॰ 1/सह॰राज॰स्था॰(स्थानान्तण) 04/2015-2926292629262926—बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 4 में अंकित पद एवं स्थान का अतिरिक्त प्रभार, तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेष तक दिया जाता है।

क्र॰ सं॰ नाम/वरीयता क्रमांक पदस्थापन स्थान (अतिरिक्त प्रभार सहित) गृह जिला अतिरिक्त प्रभार का स्थान
1 2 3 4
1 श्री सुरेष दास, 38/09, प्रबंध निदेषक, बिहार राज्य को-ऑपरेटिव बैंक लि॰, पटना। समस्तीपुर प्रबंध निदेषक, बिहार राज्य को - ऑपरेटिव फेड॰ लि॰, पटना।
2 श्री राम प्रताप सिंह, 19/09, संयुक्त निबंधक (मु॰), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना- सह -प्र्रभारी पदाधिकारी अधिप्राप्ति कोषांग। बक्सर प्रबंध निदेषक, बिहार राज्य सुगर को-ऑपरेटिव फेडरेषन लि॰, पटना।
3 श्री मूकुल कुमार सिन्हा, 16/09, राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई॰ सी॰ डी॰ पी॰(अतिरिक्त प्रभार संयुक्त निबंधक (पणन), सहयोेग समितियाँ, बिहार, पटना)। समस्तीपुर प्रबंध निदेषक, बिहार स्टेट टुबैको ग्रोबर्स को-ऑपरेटिव फेडरेषन लि॰, पटना।
4 श्री राम नरेष पाण्डेय, 51/09, प्रबंध निदेषक सेन्ट्रल को - ऑपरेटिव बैंक लि॰, कटिहार (अतिरिक्त प्रभार जिला सहकारिता पदाधिकारी, कटिहार) । सहरसा सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, कटिहार।
5 श्री आन्नद कुमार चौधरी, 998/53-55वी॰ से जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा। पटना सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मधेपुरा, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, उदाकिषुनगंज।
6 श्री पंकज कुमार झा, 25/09, जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, स॰स॰, सुपौल। सीतामढ़ी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, वीरपुर, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, त्रिवेणीगंज।
7 श्री नयन प्रकाष, 84/09, जिला सहकारिता पदाधिकारी, समस्तीपुर (अतिरिक्त प्रभार सहायक निबंधक, स॰स॰, समस्तीपुर, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, दलसिंहसराय)। सीवान सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, रोसड़ा, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटौरी।
8 श्री श्रवण कुमार, 18/09, उप निबंधक, स॰स॰, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर (अति॰प्र॰ संयुक्त निबंधक, स॰स॰, तिरहुत, प ्रमंडल मुजफ्फरपुर, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर। मुंगेर सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मुजफ्फरपुर (पष्चिमी)।
9 श्री जवाहर प्रसाद, 22/09, प्रबंध निदेषक, सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि॰, मुजफ्फरपुर)। मधुबनी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मुजफ्फरपुर (पूर्वी)।
10 श्री षिव शंकर कुमार, 219/53-55वी॰, जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैषाली पटना सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, हाजीपुर।
11 श्री मिथिलेष कुमार, 214/48-52वी॰, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बेतिया। रोहतास सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बगहा।
12 श्री बीरेन्द्र शर्मा, 42/47 वीं॰ जिला सहकारिता पदाधिकारी, मोतिहारी। पटना सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मोतिहारी, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सिकरहना।
13 श्री ललन कुमार शर्मा, 50/09, प्रबंध निदेषक, सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि॰, सीतामढ़ी (अतिरिक्त प्रभार सहायक निबंधक, स॰स॰, सीतामढ़ी, सहायक निबंधक, स॰स॰, पुपरी)। मु गेर ं जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीतामढ़ी, जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह- सहायक निबंधक, स॰स॰, षिवहर।
14 श्री बबन मिश्र, 32/09, प्रबंध निदेषक, सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि॰,गोपालगंज। बक्सर जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोपालगंज, सहायक निबंधक, स॰स॰, गोपालगंज।
15 श्री राकेष शर्मा, 197-53-55 वी॰, सहायक निबंधक, स॰स॰, छपरा। महाराजगंज, (यू॰पी॰) सहायक निबंधक, स॰स॰,सोनपुर।
16 श्रीमती शषिबाला रावल, 77/09, सहायक निबंधक, स॰स॰, पटना। रोहतास सहायक निबंधक, स॰स॰, दानापुर।
17 श्री बिनोद, 30/09, सहायक निबंधक, स॰स॰, पटना सिटी। सीवान सहायक निबंधक, स॰स॰, बाढ़, सहायक निबंधक, स॰स॰,मसौढ़ी, सहायक निबंधक, स॰स॰, बिहार, पटना।
18 श्री बकारूत जमा, मेधा क्रमांक 120/47वी॰, सहायक निबंधक, स॰स॰, सासाराम। बक्सर सहायक निबंधक, स॰स॰, विक्रमगंज।
19 मो॰ अमजद हयात वर्क, 70/09, जिला सहकारिता पदाधिकारी, नालंदा। मुजफ्फरपुर सहायक निबंधक, स॰स॰, बिहारषरीफ, सहायक निबंधक, स॰स॰, हिलसा।
20 श्री सुभाष कुमार, 71/09, प्रबंध निदेषक, सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि॰, भागलपुर। शिवहर जिला सहकारिता पदाधिकारी, भागलपुर, सहायक निबंधक, स॰स॰, भागलपुर, सहायक निबंधक, स॰स॰, नवगछिया,
21 मो॰ शाहनबाज आलम, 78/09, प्रबंध निदेषक सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि॰, मुंगेर (अतिरिक्त प्रभार जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर)। नालंदा सहायक निबंधक, स॰स॰, मुंगेर।
22 श्री मिथिलेष कुमार, मेधा क्रमांक 480/53-55वी॰, जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह- सहायक निबंधक, स॰स॰, लखीसराय (अतिरिक्त प्रभार जिला सहकारिता पदाधिकारी, शेखपुरा)। वैषाली सहायक निबंधक, स॰स॰, शेखपुरा।
23 श्री कृष्णा चौधरी, 36/09, संयुक्त निबंधक, स॰स॰, मगध प्रमंडल, गया। पटना सहायक निबंधक, स॰स॰, गया।
24 श्री यतीन्द्र किषोर कुषवाहा, 35/09, जिला सहकारिता पदाधिकारी, गया (अतिरिक्त प्रभार प्रबंध निदेषक, मगध सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि॰, गया)। प॰चम्पारण सहायक निबंधक, स॰स॰, शेरधाटी।
25 श्री विधा भूषण मिश्र, 74/09, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद। भभुआ सहायक निबंधक, स॰स॰, जहानाबाद।
7 Nबहार गजट, 26 अ#तूबर 2016

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ऋचा कमलऋचा कमलऋचा कमलऋचा कमल, , , , उप-सचिव।

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23 अगस्त 2016

सं॰ 01/सह॰राज॰स्था॰(स्थाना॰)56/2013-3031303130313031—बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 3 में अंकित पद एवं स्थान का अतिरिक्त प्रभार तत्कालीन प्रभाव से अगले आदेष तक दिया जाता है।

क्र॰सं॰ पदाधिकारी का नाम/पदस्थापन स्थान अतिरिक्त प्रभार का स्थान
1 2 3
1 श्री बिरेन्द्र कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, औरंगाबाद
2 श्री मनोज कुमार शर्मा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, बेगूसराय महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, बेगूसराय
3 श्री अरूण कुमार,सहायक निबंधक, स॰स॰, दरभंगा (अतिरिक्त प्रभार जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा) महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, दरभंगा
4 श्री प्रभाकर कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, प॰ चम्पारण (बेतिया) महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, प॰ चम्पारण (बेतिया)
5 श्री षिव शंकर कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, वैषाली (हाजीपुर)
6 श्री अमजद हयात वर्क, जिला सहकारिता पदाधिकारी, नालंदा (बिहारषरीफ) महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, नालंदा (बिहारषरीफ)
7 श्री विद्याभूषण मिश्र, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, जहानाबाद
8 श्री ललन कुमार शर्मा, प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, सीतामढ़ी महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, षिवहर
8 Nबहार गजट, 26 अ#तूबर 2016

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजेन्द्र रामराजेन्द्र रामराजेन्द्र रामराजेन्द्र राम, , , , उप-सचिव।

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29 जुलाई 2016

सं॰ 01/सह॰बि॰स॰से॰-निजी-32/2011-2740274027402740—श्री जमाल जावेद आलम, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना दिनांक 10.04.2016 से 08.05.2016 तक उपभोगित चिकित्सीय अवकाष को महालेखाकार के पत्रांक जी॰ई॰-12 Coop-224, दिनांक 08.06.2016 द्वारा प्रेषित अवकाष आदेयता के आलोक में दिनांक 10.04.2016 से 07.05.2016 तक को रूपांतरित अवकाष एवं दिनांक-08.05.2016 को राजपत्रित रविवारीय अवकाष के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ऋचा कमलऋचा कमलऋचा कमलऋचा कमल, , , , उप-सचिव।

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19 मई 2016

सं॰ 01/रा॰स्था॰/बि॰स॰से॰ पद-53/07-1939193919391939—श्री मनोज कुमार सिंह, जिला सहकारिता पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पैर में फैक्चर हो जाने के कारण दिनांक 15.11.2015 से 29.02.2016 तक उपभोगित चिकित्सीय अवकाष को महालेखाकार के पत्रांक-1278, दिनांक-11.04.2016 द्वारा प्रेषित अवकाष आदेयता के आलोक में दिनांक 15.11.2015 से दिनांक 29.02.2016 तक कुल 107 दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजेन्द्र रामराजेन्द्र रामराजेन्द्र रामराजेन्द्र राम, , , , उप-सचिव।

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5 सितम्बर 2016

सं॰ 1/सह॰राज॰स्था॰ (स्थानान्तरण) 04/2015-3190319031903190—श्री धर्मनाथ प्रसाद, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, औरंगाबाद को अपने कार्याे के अतिरिक्त प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, औरंगाबाद का अतिरिक्त प्रभार तत्कालीक प्रभाव से दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ऋचा कमलऋचा कमलऋचा कमलऋचा कमल, , , , उप-सचिव।

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14 सितम्बर 2016

सं॰ 1/सह॰राज॰स्था॰ (अंके) 12/2010-3287328732873287—श्री कुन्दन लाल, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ भोजपुर को अपनी माँ के ईलाज हेतु दिनांक 16॰08॰2014 से 10॰09॰2014 (कुल 26 दिन) की उपार्जित अवकाश बिहार सेवा सहिता के नियम 227, 229 एवं 230 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ऋचा कमलऋचा कमलऋचा कमलऋचा कमल, , , , उप-सचिव।

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12 सितम्बर 2016

सं॰ 01/सह॰रा॰स्था॰-बि॰स॰से॰(अंके॰)स्थाना॰-16/2012-3273327332733273—बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान का अतिरिक्त प्रभार तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेष तक दिया जाता है।

क्र॰क्र॰क्र॰क्र॰ सं॰सं॰सं॰सं॰ नाम/वरीयता क्रमांक/वर्तमान पदस्थापन नाम/वरीयता क्रमांक/वर्तमान पदस्थापन (अतिरिक्त प्रभार सहित) गृह जिला अतिरिक्त प्रभार का स्थान
1 2 3 4
1. श्री बैद्यानाथ राय, 9/15, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स॰स॰, वैषाली। समस्तीपुर जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स॰स॰, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)।
2. श्री जितेन्द्र कुमार 1/15, जिला अ केक्षण ं पदाधिकारी, स॰स॰, सीतामढ़ी। (अतिरिक्त प्रभार जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स॰स॰, सुपौल)। पटना जिला अ केक्षण ं पदाधिकारी, स॰स॰, पष्चिमी चम्पारण (बेतिया)।
3. श्री किषोर कुमार झा 13/15, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स॰स॰, बेगूसराय। पूर्णियाँ जिला अ केक्षण ं पदाधिकारी, स॰स॰, भागलपुर।
4. श्री आनन्द मोहन, 14/15, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स॰स॰, गया। (अतिरिक्त प्रभार जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स॰स॰, शेखपुरा/नवादा) नवादा जिला अ केक्षण ं पदाधिकारी, स॰स॰, औरंगाबाद
9 Nबहार गजट, 26 अ#तूबर 2016

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ऋचा कमलऋचा कमलऋचा कमलऋचा कमल, , , , उप-सचिव।

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परिवहन विभाग

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अधिसूचनाएं

18 अक्तूबर 2016

सं॰ 02/षमन-07 (A)/2015 परि॰/6199—वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-1092 दिनांक 29.12.2015 द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत प्रदत षक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना जिलान्तर्गत निम्नलिखित पुलिस पदाधिकारियों को निर्गत होने की तिथि से अगले 6 (छः) माह के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-177, 179, 180,181,182,183,184,185,186,187,188,189, एवं 190 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए षमन की षक्ति प्रदान की गयी थी, जिसकी अवधि दिनांक 18.07.2016 तक ही थी, जो अब समाप्त हो चुकी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक 7011 दिनांक 13.07.2016 के द्वारा यातायात पुलिस में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों को मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत षमन की षक्तियाँ भूतलक्षी प्रभाव से अगले छः माह तक प्रदान करने की मांग की गयी थी।

उक्त के आलोक में दिनांक 19.07.2016 से दिनांक 18.01.2017 तक मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-177 एवं 179-190 तक विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए षमन की षक्ति प्रदान करते हुए पटना जिलान्तर्गत पटना नगर में प्रतिनियुक्त सभी परिचारी यातायात/परिचारी प्रवर यातायात/पुलिस निरीक्षक/पुलिस अवर निरीक्षक, यातायात, पटना को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत प्रदत्तश्षक्तियों का प्रयोग करते हुए षमन की षक्ति प्रदान की जाती है, तथा उनके द्वारा उक्त धाराओं में दिनांक 14.10.2016 तक किये गये कार्यों को भूतलक्षी प्रभाव से विनियमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह0) अस्पष्ट, प्रधान सचिव।

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18 अक्तूबर 2016

सं॰ 02/षमन-07 (A)/2015 परि॰/6200—वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-7011 दिनांक 13.07.2016 के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत प्रदत षक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना जिलान्तर्गत निम्नलिखित पुलिस पदाधिकारियों को निर्गत होने की तिथि से अगले 6 (छः) माह के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, एवं 190 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए षमन की षक्ति प्रदान की जाती है। षमन की राषि उक्त धाराओं मेें विहित राषि से कम नहीं होगी।

क्रं॰सं॰ पदाधिकारियों का नाम कार्य क्षेत्र
1 2 3
1. सभी परिचारी यातायात, पटना पटना नगर क्षेत्र
2. परिचारी प्रवर यातायात, पटना पटना नगर क्षेत्र
3. पुलिस निरीक्षक, यातायात पटना नगर क्षेत्र
4. सभी पुलिस अवर निरीक्षक, यातायात, पटना पटना नगर क्षेत्र

2. यह आदेष अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगा। 3. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त पुलिस पदाधिकारी द्वारा वसूली की गयी षमन की राषि के संबंध में पदाधिकारीयों के कार्यकलाप की समीक्षा भी की जाएगी। मामलें के समीक्षोपरांत ही अगले छः माह के बाद अवधि विस्तार पर विचार किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह0) अस्पष्ट, प्रधान सचिव।10 Nबहार गजट, 26 अ#तूबर 2016

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अधिसूचना

6 अक्तूबर 2016

सं॰ 1/ स्था0 (6) 605/2015-3083—वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0 7566 वि दिनांक 14.07.2010 के संदर्भ में दिनांक 04.08.2016 को संपन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा एवं तदोपरांत समक्ष प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत निम्नांकित जिला गव्य विकास पदाधिकारियों एवं समकक्ष पद (सहायक निदेशक, गव्य/गव्य शोध पदाधिकारी) के पदधारको को 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात उनके तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ वेतन संरचना पी0 बी0 2, ग्रेड पे 5400 में निम्नवत्‌ सूची के क्रमांक 5 में अंकित तिथि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी जाती हैः-

क्र0 पदाधिकारी का नाम वर्ग-2 की वरीयता क्रमांक जन्म तिथि नियुक्तितिथि तृतीय एम0 ए0 सी0पी0 की देय तिथि (वेतन संरचना पी0 बी0-2, ग्रेड पे 5400/-)
1 2 3 4 5
1 श्री इन्द्रजीत कुमार यादव, सेवानिवृत्त 9 21.12.1952 16.12.1977 01.01.2009
2 श्री अजय कुमार झा 10 05.02.1960 04.09.1984 04.09.2014
3 श्री कमलेेन्द्र नारायण सिन्हा 11 20.12.1956 26.05.1980 26.05.2010
4 श्री बलिराम कुमार सिन्हा 12 03.01.1960 08.09.1980 08.09.2010
5 श्री सुरेश सिन्हा, सेवानिवृत्त 13 25.01.1955 11.09.1980 11.09.2010
6 श्री कृष्णमोहन कतरयार 15 04.08.1960 11.10.1980 11.10.2010
7 श्री सुभाषचन्द्र मुक्तावत्त 19 01.01.1959 22.09.1984 22.09.2014
8 श्री प्रमोद कुमार 20 23.10.1958 03.09.1984 03.09.2014

प्रदत्त वित्तीय लाभ संबंधित आदेश को रद्‌द / संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली /प्रतिपूर्त्त्ाि कर ली जायेगी।

बिहार- राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।

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Website: http://egazette.bih.nic.in

11 Nबहार गजट, 26 अ#तूबर 2016

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VIGILANCE DEPARTMENT

BIHAR, PATNA

FORM No. I

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DECLARATIONS

The 17th October 2016

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules

2010)

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-11/2016-3984—WHEREAS, It is alleged that Sri Sita Ram Mahto, Retired Excise Sub-Inspector, Siwan, S/o Late Subansh Mahto of Village-Berrakh, P.O. - Beghari, P.S. - Sursand, Distt. - Sitamardhi, while holding the post of Sri Sita Ram Mahto, Retired Excise Sub-Inspector, Siwan, and serving in different capacities in the State of Bihar committed committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance P.S. Case No. 117/2007 dated 15.10.2007.

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of the Sri Sita Ram Mahto the then Retired Excise Sub-Inspector, Siwan who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar,

sd/-Illegible, Principal Secretary.

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The 17th October 2016

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules

2010)

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-03/2016-3985—WHEREAS, It is alleged that Sri Arvind Kumr Singh, the then Superintending Engineer, Rural Works Department, Siwan, S/o Late Bhup Narayan Singh, Village-Hajari, Post-Madhopuri Hajari, P.S. - Sahebganj, District-Muzaffarpur, Present Addrss : Mohalla-Tilaknagar Maripur, P.S. - Kajimohammadpur, District-Muzaffarpur, while holding the post of the Superintending Engineer, Rural Works Department, Siwan, and serving in different capacities in the State of Bihar committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in vigilance P.S. Case No. 50/2013 dated 22.08.2013.

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of Sri Arvind Kumar Singh the than Superintending Engineer, Rural Works Department, Siwan who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

12 Nबहार गजट, 26 अ#तूबर 2016

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar,

sd/-Illegible, Principal Secretary.

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The 18th October 2016

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules

2010)

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-15/2016-3991—WHEREAS, It is alleged that Sri Shukdeo Mahto, S/o Late Eatwari Mahto the then Junior Engineer, Rural Engineering Organization, Katihar (Retired), Vill. - Basaniawan, P.S. - Harnaut, at Present House No. - JKS, A/45, D.V.C. Chowk, Old Jakkanpur, P.S. - Jakkanpur Patna, Distt. - Patna, while holding the post of Sri Shukdeo Mahto, the then Junior Engineer, Rural Engineering Organization, Katihar (Retired) and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance P.S. Case No. Case No. 76/2007 dated 18.06.2007.

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Sri Shukdeo Mahto, S/o Late Eatwari Mahto the then Junior Engineer, Rural Engineering Organization, Katihar (Retired), Vill. - Basaniawan, P.S. - Harnaut, at Present House No. - JKS, A/45, D.V.C. Chowk, Old Jakkanpur, P.S. - Jakkanpur Patna, Distt. - Patna, who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar,

sd/-Illegible, Principal Secretary.

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The 18th October 2016

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules

2010)

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-05/2016 -3992—WHEREAS, It is alleged that Sri Naresh Paswan, the then District Transport Officer, Nawada S/o Late Dhibu Paswan, Chitkohra Basti, Near Noor Maszid, P.O. - Anisabad, P.S. - Gardanibagh, Dist. - Patna-800002, Permanent Address : Vill.- Tekni, P.S. - Rajaun, Dist. - Banka while holding the post of District Transport Officer, Nawada and serving in different capacities in the State of Bihar committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance P.S. Case No. 81/2010 dated 08.12.2010.

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of the Sri Naresh Paswan, the then District Transport Officer, Nawada, who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

13 Nबहार गजट, 26 अ#तूबर 2016

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar,

sd/-Illegible, Principal Secretary.

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The 18th October 2016

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules

2010)

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-04/2016-3993—WHEREAS, It is alleged that Sri Naresh Kumar Verma, the then Upper Division Clerk (Retired) General Administration Department, Patna S/o Late Radhe Prasad, Address Mohalla-Mahabirnagar, P.S. - Beur, Distt. - Patna, while holding the post of Sri Naresh Kumar Verma, the then Upper Division Clerk (Retired) General Administration Department, Patna P.S. Case No. 47/2015 dated 17.06.2015.

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of Sri Naresh Kumar Verma, the then Upper Division Clerk (Retired) General Administration Department, Patna S/o Late Radhe Prasad, Address Mohalla-Mahabirnagar, P.S. - Beur, Distt. - Patna, who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar,

sd/-Illegible, Principal Secretary.

——— सहकारिता विभागसहकारिता विभागसहकारिता विभागसहकारिता विभाग अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना (शुद्धि-(शुद्धि-(शुद्धि-(शुद्धि-पत्र)पत्र)पत्र)पत्र) 30 जून 201630 जून 201630 जून 201630 जून 2016

सं॰ 1/सह॰राज॰स्था॰ (स्थानान्तरण)-04/2015- 2410241024102410—विभागीय अधिसूचना संख्या-2408 दिनांक 30.06.2016 के क्रमांक-09 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री सुरेश दास (कोटि क्रमांक 38/09 उ॰नि॰) उप निबंधक, स॰स॰ (ईख), बिहार, पटना को जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना के स्थान पर प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारिता बैंक लि॰, पटना के पद पर एवं श्री कुमार शांत रक्षित (कोटि क्रमांक 31/09 स॰नि॰), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारिता बैंक लि॰, पटना को स्थानान्तरित करते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना के पद पर तत्कालिक प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है। अधिसूचना में शेष यथावत रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ऋचा कमलऋचा कमलऋचा कमलऋचा कमल, , , , उप-सचिव।

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14 Nबहार गजट, 26 अ#तूबर 2016

भाग-9(ख)

और सव(cid:20)साधारण सूचनाएं इJयाLद।

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सूचना —— अधीक्षक का कार्यालय प्रेस एवं फॉम्र्स, गया। निविदा आमंत्रण सूचना 19 अक्तूबर 2016

सं॰ 441/प्र॰—बिहार गवर्नमेंट पेे्रस एवं फॉम्र्स गया के प्रयोजनार्थ वित्तिय वर्ष 2016-17 के लिए विभिन्न प्रकार के कागजों के क्रय हेतु निर्माताओं / निर्माताओं के अधिकार प्राप्त एजेटों एवं स्टॉकिस्टों से उनके लेटर पैड पर निम्नलिखित शर्तों पर द्वि-निविदा प्रणाली के अन्तर्गत निविदा दिनांक 17.11.2016 को अपराहन्‌ 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। (क) भाग - I लिफाफा - तकनिकी निविदा (ख) भाग - II लिफाफा - वित्तिय निविदा उपरोक्त दोनों प्रकार की निविदाएँ अलग-अलग सील बंद लिफाफों में होनी चाहिए तथा लिफाफा पर तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा लिखा होना अनिवार्य है। सर्व प्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी जिनकी तकनीकी निविदा योग्य पाए जायेंगे केवल उन्हीं की वित्तिय निविदा पर विचार किया जायेगा।

शर्तेंः-

1. निविदा दिनांक 17.11.2016 को 1.00 बजे अपराहन्‌ तक प्राप्त किये जायेंगे तथा उसी दिन 3.00 बजे निविदादाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी।

2. किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से बिना कारण बताए अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

3. निविदादाता को अभिकर्त्ता या स्टॉकिस्ट होने का प्रमाण-पत्र/बिहार बिक्री-कर /आय कर का अद्यतन भुगतान प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

4. निविदादाता को निविदा के साथ अधीक्षक पे्रस एवं फॉम्र्स गया के नाम से प्लेज करा कर 20,000 (बीस हजार) रू का एनएससी/ बैंक ड्राफ्रट (राष्ट्रीयकृत बैंक का) अग्रधन के रूप में संलग्न करना होगा।

5. निविदा के साथ ए4 साईज में प्रत्येक कागजों का 10-10 सीट पेपर का स्पेसिफिकेशन एवं निविदादाता का हस्ताक्षर एवं मुहर सहित नमूना के रूप में संलग्न करना होगा।

6. कागज का दर, कर सहित एफओआर अधीक्षक पे्रस एवं फॉम्र्स गया होना चाहिए। प्राप्त निविदा वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतिम तक मान्य होगा।

7. सफल निविदादाताओं को कागज की आपूर्ती के लिए रोड परमिट स्वयं देना होगा। 8. सफल निविदादाताओं को आपूर्ती आदेश निर्गत होने की तिथि से 1 माह के अन्दर पूरी सामाग्री आपूर्ती करनी होगी। सामाग्री पूर्ण रूप से आपूर्ती आदेश के अनूरूप प्राप्त होने के उपरांत 90 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जायेगा। शेष 10 प्रतिशत की राशि का भुगतान केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान सहारणपूर से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद किया जायेगा।

9. निविदा की माँग की मात्रा को 20 प्रतिशत तक घटाया या बढ़ाया जा सकता है। निविदा के संबंध में यदि किसी को मुकदमा दायर करना आवश्यक हुआ तो वह गया के अदालत में ही होगा।

कागजों का पूर्ण विवरण एवं मात्रा इस प्रकार से है।

क्र कागजों का विवरण 1. मैपलिथो पेपर उजला रील में 62 सेमी 70 जीएसएम-200 मेट्रिक टन 2. मैपलिथो पेपर पिंक रील में 62 सेमी 70 जीएसएम- 100 मेट्रिक टन 3. मैपलिथो पेपर पीला रील में 62 सेमी 70 जीएसएम- 50 मेट्रिक टन 4. मैपलिथो पेपर उजला रील में 43 सेमी 70 जीएसएम- 50 मेट्रिक टन

कुल-400 मेट्रिक टन15 Nबहार गजट, 26 अ#तूबर 2016 पे्रस एवं फॉॅम्र्स, गया के वित्तीय वर्ष 2016-17 में कागज क्रय करने की सूची

1. मैपलिथो पेपर उजला रील में 62 सेमी 70 जीएसएम-200 मेट्रिक टन 2. मैपलिथो पेपर पिंक रील में 62 सेमी 70 जीएसएम-100 मेट्रिक टन 3. मैपलिथो पेपर पीला रील में 62 सेमी 70 जीएसएम- 50 मेट्रिक टन 4. मैपलिथो पेपर उजला रील में 43 सेमी 70 जीएसएम-50 मेट्रिक टन

कुल-400 मेट्रिक टन

आदेश से, अरूण कुमार सिंह, अधीक्षक, पे्रस एवं फॉम्र्स, गया।

——

No. 1220—I, UMA SINGH, W/o-Ramesh Kumar Singh, resident of Plot no-11-33, Kanti Factory Road, M.G. Nagar Patna-800020, Vide Affidavit no. 2015 Dated 03.10.2016 shall be known as Umashree Singh for all Purposes.

UMA SINGH.

——

No. 1221—I, SUNIL KUMAR SINHA, S/O Late Bishwanath Lal, R/o-Rajni Smirti, Trmurti Nagar Colony, Behind Ambuja Electo Casting Factory, Nasriganj,Digha, Dist-Patna (Bihar) Declare that my Son Name is Mona (Old name) to correct Name Mona Arrush Srivastava (New name), Vide Affidavit no-16740, Dated 22/09/2016. For all purpose.

SUNIL KUMAR SINHA.

——

No. 1222—I, SUNIL KUMAR SINHA, S/O Late Bishwanath Lal, R/o-Rajni Smirti, Trmurti Nagar Colony, Behind Ambuja Electo Casting Factory, Nasriganj,Digha, Dist-Patna (Bihar) Declare that my Son Name is Saurabh (Old name) to Correct Name Saurabh Sinha (New name),Vide Affidavit no- 16741, Dated 22/09/2016. For all purpose.

SUNIL KUMAR SINHA.

सं॰ 1223—मd, मनीष कु मार &पता 0व. राज मोहन Kसाद (cid:1)नवास 403/बी-1, आर. के . Nबला अपाट(cid:20)म\ट, पो.-

ं ^क अब मd अपना महेश नगर, पटना-800024 शपथ पI सं. 14961 ता. 30.03.2016 Rवारा यह घोषणा करता हू उपनाम कु मार से Kसाद कर Mलया है। अब से मd मनीष Kसाद के नाम से जाना जाऊगां

मनीष कु मार।

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16 Nबहार गजट, 26 अ#तूबर 2016

ॢबह(cid:4)र गजट

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सं॰ 5 नि0गो0वि0 (5) 64/2014-353नि॰गो॰

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

——— संकल्प 10101010 अक्तूबर 2016अक्तूबर 2016अक्तूबर 2016अक्तूबर 2016

डा0 विपिन कुमार, तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया सम्प्रति सेवा निवृत के विरूद्ध सहरसा जिला में पदस्थापित रहते हुए बोध गया प्रखंड, गया में पशु पालकों के मवेशियों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्रा निर्गत करने, निजी प्रैक्टिस करते हुए गैर व्यवसायिक भत्ता का भुगतान प्राप्त करने, चुनाव आचार संहिता प्रभावी होने के बावजूद अधीनस्थ कर्मी का स्थानांतरण/पदस्थापन करने के लिए विभागीय संकल्प-439 नि0गो0 दिनांक 29.10.2015 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। पुनः एक अन्य आरोप के लिए प्रपत्रा-'क' गठित कर विभागीय पत्राांक-2 नि0गो0 दिनांक 04.01.2016 के द्वारा उक्त आरोप पत्रा को डा0 कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में सम्मिलित की गयी।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु डा0 गोकुल लाल, संयुक्त निदेशक (पशु स्वास्थ्य) पशुपालन, बिहार, पटना को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन दिनांक 05.02.2016 के आलोक में विभागीय पत्राांक-53 नि0गो0 दिनांक 09.03.2016 के द्वारा डा0 कुमार से द्वितीय लिखित अभिकथन की माँग की गयी।

3. उक्त आलोक में डा0 कुमार से प्राप्त द्वितीय लिखित अभिकथन दिनांक 02.04.2016 की समीक्षा सरकार स्तर पर की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि यदि डा0 कुमार सेवा में होते तो उन्हें लघु दण्ड दी जा सकती थी परन्तु बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत पेंशन के कटौती का निर्णय तभी लिया जा सकता है जब सरकारी सेवक को सेवाकाल में उनके द्वारा वित्तीय अनियमितता/ सरकारी राशि का गबन का दोषी पाया गया हो। प्रासंगिक मामले में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत पेंशन कटौती के निर्णय का कोई पर्याप्त कारण एवं आधार नहीं है।

4. तदआलोक में सम्यक विचारोपरांत विषयगत मामले में डा0 कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों से मुक्त करने का निर्णय लिया गया। अतः उक्त निर्णय के आलोक में डा0 विपिन कुमार, तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया सम्प्रति सेवा निवृत के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

vkns'k%- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव।17 Nबहार गजट, 26 अ#तूबर 2016

सं॰ 5 नि0गो0वि0 (1) 02/2014-354नि॰गो॰

——— संकल्प 10101010 अक्तूबर 2016अक्तूबर 2016अक्तूबर 2016अक्तूबर 2016

श्री वसंत कुमार सिंह, तत्कालीन जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवा निवृत के विरूद्ध 1. सरकारी राशि का गबन, 2. वेतन की अवैध निकासी, 3. स्थानान्तरण के पश्चात्‌ पूर्ण प्रभार नहीं सौपने, 4. सरकारी राशि का दुरूपयोग एवं 5. सरकारी आदेश की अवहेलना तथा अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के गठित आरोप के लिए विभागीय संकल्प-657 दिनांक 06.06.2013 के द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

2. श्री सिंह के दिनांक 31.10.2013 को सेवा निवृत होने के उपरांत उनके विरूद्ध पूर्व से संचालन विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत ज्ञापांक-191 नि0गो0 दिनांक 31.03.2014 द्वारा संपरिवर्तित किया गया। 3. विभागीय कार्यवाही के लिए श्री कंचन कपूर तत्कालीन उप-सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोप संख्या-5 सरकारी आदेश की अवहेलना आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। आरोप संख्या-4 जो सरकारी राशि के दुरूपयोग से संबंधित हैं के संबंध में जाँच प्रतिवेदन में योजना कार्य पूर्ण होने पर राशि का समायोजन किया जाना अपेक्षित अथवा असमायोजित राशि वसूलनीय होने का उल्लेख किया गया है तथा अन्य आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया।

4. जाँच प्रतिवेदन पर श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय लिखित अभिकथन की समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा जाँच प्रतिवेदन से निम्न बिन्दुओं पर असहमति व्यक्त की गयी हैः-

(i) आरोप संख्या-1 के संबंध में जाँच पदाधिकारी का मंतव्य है कि श्री सिंह द्वारा अवरूद्ध वेतन की निकासी अररिया के कार्य संपादन के उपरांत की गयी थी तथा उक्त राशि का समायोजन हो चुका है इसलिए आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

अनुशासनिक प्राधिकार का अभिमत है कि गव्य निदेशालय का पत्राांक-179 दिनांक 11.02.2011 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि ली गयी अग्रिम की राशि के समायोजन के उपरांत ही वेतन की निकासी संबंधी आदेश निर्गत किया जायेगा। निदेशालय का उक्त पत्रा कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी को भेजा गया था एवं उसकी प्रतिलिपि श्री सिंह को भी दी गयी थी। चूँकि श्री सिंह का स्थानांतरण सीतामढ़ी से कटिहार हो गया, इस परिस्थिति में श्री सिंह द्वारा लाभ उठाते हुए बिना गव्य निदेशालय के आदेश के हीं कटिहार से श्री सिंह द्वारा वेतन की निकासी कर ली गयी जो आदेश की अवहेलना को प्रमाणित करता है। राशि के समायोजन उपरांत श्री सिंह को गव्य निदेशालय को सूचित कर वेतन विमुक्ति का आदेश निर्गत करने हेतु अनुरोध करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया।

(ii) आरोप संख्या-2 पर जाँच पदाधिकारी द्वारा मंतव्य अंकित किया गया कि श्री सिंह द्वारा जिला गव्य विकास कार्यालय, सीतामढ़ी का प्रभार सौंप दिये जाने की सूचना उपलब्ध करा दी गयी थी। राजपत्रिात पदाधिकारी को प्रभार का अदान-प्रदान प्रभार प्रतिवेदन पर होता है और कार्यालय अभिलेख के रख-रखाव के लिए कर्मी पदस्थापित होते है, जिसके पास रक्षित अभिलेखों के आधार पर नये भारग्राही पदाधिकारी कार्यालय का कार्य संपादित करते हैं। फलस्वरूप आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

इस संबंध में अनुशासनिक प्राधिकार का अभिमत है कि जिला गव्य कार्यालय, सीतामढ़ी से संबंधित सभी अभिलेख चूँकि कार्यालय के किसी कर्मचारी के प्रभार में नहीं था बल्कि स्वयं के प्रभार में आरोपित पदाधिकारी द्वारा रखा गया था। अतः स्थानान्तरण होने के पश्चात उनका यह दायित्व था कि उन महत्वपूर्ण अभिलेखेां को जो उनके स्वयं के प्रभार में था, प्रतिस्थान को उपलब्ध करा देते परन्तु श्री सिंह के द्वारा ऐसा नहीं किया गया ।

(iii) आरोप संख्या-3 के संबंध में जाँच पदाधिकारी का मंतव्य है कि श्री सिंह द्वारा राशि की निकासी पर स्वयं अथवा अधीनस्थ कर्मियों को योजना के क्रियान्वयन हेतु अग्रिम के रूप में ली/दी गई। आरोपित पदाधिकारी द्वारा लिये गये अग्रिम के विरूद्ध कुछ राशि असमयोजित रह गयी न कि उनके द्वारा दुरूपयोग किया गया अर्थात्‌ उक्त राशि के विरूद्ध कुछ राशि का समायोजन हो चुका है एवं कुछ का शेष है अतएव विभाग से राशि समायोजन/वसूली की कार्रवाई अपेक्षित है।18 Nबहार गजट, 26 अ#तूबर 2016 इस संबंध में अनुशासनिक प्राधिकार का अभिमत है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एवं जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सीतामढ़ी से प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा स्वयं के नाम पर रू0-15,75,976/- का अग्रिम लिया गया था। इस अग्रिम के विरूद्ध आरोपित पदाधिकारी द्वारा 3,78,476/-रूपये का अभिश्रव उपलब्ध कराया गया, जिसे पारित योग्य नहीं पाया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण अग्रिम की राशि असमायोजित है। चूँकि अग्रिम राशि का समायोजन लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी नहीं कराया गया है। अतः सरकारी राशि के दुरूपयोग/गबन का मामला बनता है। यह भी पाया गया है कि आरोपित पदाधिकारी के द्वारा अररिया पदस्थापन अवधि में 57,500/-रूपये का अग्रिम भी समायोजित नहीं किया गया है।

(iv) आरोप संख्या-4 के संबंध में जाँच पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण को स्वीकार करने योग्य पाते हुए आरोप को अप्रमाणित पाया गया है।

इस संबंध में अनुशासनिक प्राधिकार का अभिमत है कि माननीय विभागीय मंत्राी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 10.08.2012 को सीतामढ़ी पहुँचे थे लेकिन आरोपित पदाधिकारी का यह कहना है कि माननीय मंत्राी जी के अचानक सीतामढ़ी जाने के कारण मुलाकात नहीं हो पायी एवं दिनांक 11.08.2012 को माननीय मंत्राी जी से सीतामढ़ी के निरीक्षण में मुलाकात की गयी स्वीकार योग्य नहीं है क्योकि माननीय मंत्राी के सीतामढ़ी जाने के लिए प्रस्थान करने के साथ ही आरोपित पदाधिकारी को सीतामढ़ी जाना चाहिए था, जिसमें उनके द्वारा विलंब किया गया।

5. जाँच प्रतिवेदन से भिन्न अनुशासनिक प्राधिकार के उपर्युक्त असहमति के बिन्दू पर विभागीय पत्राांक-372 नि0गो0 दिनांक 28.05.2014 के द्वारा श्री सिंह से द्वितीय लिखित अभिकथन की माँग की गयी । परन्तु श्री सिंह द्वारा अपना बचाव बयान समर्पित नहीं किया।

6. श्री सिंह द्वारा अपना बचाव वयान निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत समर्पित नहीं किया गया अतः यह माना गया कि श्री सिंह को उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

7. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह द्वारा स्वयं के नाम पर 15,75,976/- (पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार नौ सौ छिहत्तर) रूपये अग्रिम लिया गया था। इस अग्रिम के विरूद्ध जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सीतामढी के पत्राांक-934 दिनांक 16.09.2015 के द्वारा 3,78,476/- (तीन लाख अठहत्तर हजार चार सौ छिहत्तर) रूपये का समायोजन होने का प्रतिवेदन दिया गया। इस प्रकार श्री सिंह द्वारा जितनी सरकारी राशि का अग्रिम लिया गया था, उनमें से 13,34,000/- ( तेरह लाख चौतिस हजार) रूपये असमायोजित रह गया।

8. उपरोक्त के आलोक में श्री सिंह के विरूद्ध सरकारी राशि का दुरूपयोग /गबन करने का मामला पाया गया है और इसके लिए उनका संपूर्ण पेंशन जब्त करने एवं असमायोजित राशि की नियमानूसार वसूली हेतु निदेशक, गव्य को अधिकृत करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया।

9. उक्त दण्ड के प्रस्ताव पर विभागीय पत्राांक-68 नि0गो0 दिनांक 01.04.2016 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध अधिरोपित संपूर्ण पेंशन जब्त करने के संबंधी विभागीय दण्ड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त किया गया है तथा असामोजित राशि की नियमानुसार वसूली करने के दण्ड को वृहत शास्ति (दण्ड) की श्रेणी में नहीं आने के कारण इस पर विभागीय स्तर पर ही निर्णय लिये जाने का परामर्श/ मंतव्य दिया गया है।

10. अतः सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय तथा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संपूर्ण पेंशन जब्त करने संबंधी दण्ड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान किये जाने के आलोक में श्री वसंत कुमार, तत्कालीन जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवा निवृत का संपूर्ण पेंशन जब्त की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव।19 Nबहार गजट, 26 अ#तूबर 2016 सहकारिता विभागसहकारिता विभागसहकारिता विभागसहकारिता विभाग ——— अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना 5 सितम्बर 20165 सितम्बर 20165 सितम्बर 20165 सितम्बर 2016

सं॰ 08/नि॰को॰(रा॰)निग॰-102/2016-3192—श्री संदीप कुमार ठाकुर, जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्णियाँ को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के धावादल द्वारा दिनांक 02.08.2016 को रू॰ 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये) रिष्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस क्रम में श्री ठाकुर के विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या-076/2016, दिनांक 03.08.2016, धारा-7/13(2)-सह-पठित धारा-13(1)(डी॰)भ्र॰नि॰ अधिनियम 1988 दर्ज किया गया है। श्री ठाकुर 48 घंटों से अधिक अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना में निरूद्ध है। 2. उक्त के आलोक में लोकहित में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(2)(क) के तहत श्री ठाकुर को दिनांक 02.08.2016 के प्रभाव से अगले आदेष तक निलंबित किया जाता है। 3. निलम्बन अवधि में श्री ठाकुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10(3) के तहत उन्हें नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान उनके प्राधिकार पत्र के आधार पर उनके नामांकित आश्रित को किया जा सकेगा। ऐसे जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान उसी स्थापना द्वारा किया जायेगा, जहाँ ये कारावास में जाते समय पदस्थापित थे। कारावास से मुक्त होने के पश्चात्‌ इनका मुख्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है, जहाँ ये अपना योगदान समर्पित करेंगे एवं विभाग को भी सूचित करेंगे। 4. उक्त के क्रम में श्री ठाकुर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत अलग से की जायेगी।

5. इस आदेष में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजेन्द्र रामराजेन्द्र रामराजेन्द्र रामराजेन्द्र राम, , , , उप-सचिव (निगरानी)।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 26 October 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-10-26.43/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-10-26.43.