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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 26 October 2016

Published 26 October 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-10-26.940
Languages
English, Hindi

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अधिसूचना

25 अक्तूबर 2016

सं॰ बिक्री-कर/संशोधन-05/2016-

ाोधन-05/2016-4021—केन्द्रीय बिक्री कर (बिहार) नियमावली, 1957 के नियम 9

के अधीन विहित घोषणा पत्र

केन्द्रीय बिक्री कर (बिहार) नियमावली, 1957 के नियम 9 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त निर्दिष्ट करते हैं कि दिनांक 10 अक्टूबर 2015 के पूर्व नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त निर्दिष्ट करते हैं कि दिनांक 10 अक्टूबर 2015 के पूर्व नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त निर्दिष्ट करते हैं कि दिनांक 10 अक्टूबर 2015 के पूर्व धारा (4) के अधीन विहित घोषणा बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा-8 की उप-धारा (4) के अधीन विहित घोषणा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से निर्गत केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा-6क की उप-धारा 1 के अधीन विहित घोषणा पत्र पत्र प्रपत्र 'C' एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा- प्रपत्र 'F', यदि त्रुटिपूर्ण है तो ऐसे प्रपत्रों के रद्‌दीकरण निम्न प्रक्रिया तथा शर्तों

', यदि त्रुटिपूर्ण है तो ऐसे प्रपत्रों के रद्‌दीकरण निम्न प्रक्रिया तथा शर्तों एवं बंधेज के अन्तर्गत की जायेगी :-

एवं बंधेज के अन्तर्गत की जायेगी :-

आवेदनकर्त्ता व्यवसायी हेतु प्रक्रिया आवेदनकर्त्ता व्यवसायी हेतु प्रक्रिया

(ii) विभागीय वेव-साईट पर लॉग-इन करने के उपरान्त "Login for Statutory Forms" आईकॉन (iii) इसके पश्चात व्यवसायी को केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन उन्ह

ऑन लाईन गलत निर्गत केन्द्रीय प्रपत्र F/C को रद्‌द करने के इच्छुक व्यवसायी वाणिज्य-कर (i) ऑन लाईन गलत निर्गत केन्द्रीय प्रपत्र को रद्‌द करने के इच्छुक व्यवसायी वाणिज्य-कर विभाग के आधिकारिक वेब-साईट www.biharcommercialtax.gov.in पर अपने पर अपने User I.D. विभाग के आधिकारिक वेब-साईट तथा पासवर्ड से लॉग-इन करेंगे। तथा पासवर्ड से लॉग-इन करेंगे। विभागीय वेव-साईट पर लॉग-इन करने के उपरान्त "Login for Statutory Forms" पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात व्यवसायी को केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन उन्हे आवंटित TIN एवं इसके पश्चात व्यवसायी को केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन उन्हे आवंटित सुरक्षित पासवर्ड से पुनः लॉग-इन करना होगा। सुरक्षित पासवर्ड से पुनः लॉग-इन करना होगा। sheet and Requisition Sheet इसके पश्चात व्यवसायी "Reconciliation/GIT sheet and Requisition Sheet (iv) इसके पश्चात व्यवसायी Cancellation" Cancellation" को क्लिक करेंगे। Reconciliation/GIT sheet अगली स्क्रीन पर "Requisition sheet Cancellation" एवं Reconciliation/GIT sheet (v) अगली स्क्रीन पर Cancellation का विकल्प मिलेगा। व्यवसायी को इनमें से किसी एक को चयनित करना होगा। का विकल्प मिलेगा। व्यवसायी को इनमें से किसी एक को चयनित करना होगा। का विकल्प मिलेगा। व्यवसायी को इनमें से किसी एक को चयनित करना होगा। यदि विक्रेता का पता, बिक्रेता का राज्य, बीजक संख्या, वस्तु का नाम या उद्देश्य से (क) यदि विक्रेता का पता, बिक्रेता का राज्य, बीजक संख्या, वस्तु का नाम या उद्देश्य से यदि विक्रेता का पता, बिक्रेता का राज्य, बीजक संख्या, वस्तु का नाम या उद्देश्य से F/C को रद्‌द किया संबंधित किसी एक या एक से अधिक गलती के लिए केन्द्रीय प्रपत्र F/C संबंधित किसी एक या एक से अधिक गलती के लिए केन्द्रीय प्रपत्र जाना है तो उस बिक्रेता के Requisition Sheet को रद्‌द करने की प्रक्रिया करनी को रद्‌द करने की प्रक्रिया करनी जाना है तो उस बिक्रेता के होगी।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 26 अ(cid:16)तूबर 2016 (ख) यदि बिक्रेता का नाम, बिक्रेता TIN या शुद्ध मूल्य से संबंधित किसी एक या एक से अधिक गलती के लिए केन्द्रीय प्रपत्र F/C को रद्‌द किया जाना है तो उस बिक्रेता के Reconciliation/GIT Sheet को रद्‌द करने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी। (ग) यदि ऑनलाईन निर्गत केन्द्रीय प्रपत्र C/F में त्रुटि उपर्युक्त खंड क एवं ख में वर्णित त्रुटियों के सम्मिलित स्वरूप का है तो ऐसी स्थिति में भी Reconciliation/GIT Sheet को रद्‌द करने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी।

(vi) इसके पश्चात अगली स्क्रीन पर व्यवसायी Form Type, त्रैमास एवं वर्ष को चयनित करेंगे एवं Submit बटन को क्लिक करेंगे।

(vii) (क) यदि व्यवसाई ने Reconciliation/GIT Sheet को रद्‌द करने का विकल्प चुना है तो अगली स्क्रीन पर विक्रेता के TIN को सेलेक्ट किया जायेगा। इसके पश्चात Reason for cancellation को Select करते हुए Apply for Cancellation को क्लिक किया जायेगा। (ख) यदि व्यवसाई ने Requisition Sheet को रद्‌द करने का विकल्प चुना है तो अगली स्क्रीन पर रद्‌द किये जानेवाले प्रपत्र की संख्या को सेलेक्ट किया जायेगा। इसके पश्चात Reason for cancellation को Select करते हुए Apply for Cancellation को क्लिक किया जायेगा। (viii) Apply for Cancellation को क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर एक बॉक्स खुलेगा जिसमें यह पूछा जायेगा कि ''Do you want to apply for cancellation.'' "Ok" को क्लिक करने पर प्रपत्र के रद्‌दीकरण के लिए Request submit हो जायगा तथा व्यवसायी को अगले स्क्रीन में रद्‌दीकरण संख्या प्रदर्शित होगा। साथ ही व्यवसायी को प्रपत्र के रद्‌दीकरण हेतु जिन दस्तावेजों को अंचल कार्यालय में जमा किया जाना है, से संबंधित निदेश भी प्राप्त हो जायेगा।

(ix) व्यवसायी 24 घंटे के भीतर इच्छित दस्तावेज संबंधित अंचल में जमा करने की कार्रवाई करेंगे। अंचल में पदस्थापित पदाधिकारियों हेतु प्रक्रिया (i) पदाधिकारी विभागीय बेव-साईट पर अपने User I.D. तथा पासवर्ड से Login करेंगे। (ii) इसके पश्चात ''Statutory form" आईकॉन पर क्लिक किया जायेगा। (iii) अगली स्क्रीन खुलने पर "Cancellation of Requisition Sheet for Approval "या" Cancellation of Reconciliation/GIT Sheet Approval" को Select करना होगा। साथ ही प्रपत्र के प्रकार को Select करते हुए रद्‌दीकरण का चुनाव किया जाना होगा।

(iv)(क) यदि पूर्व में "Cancellation of Reconciliation/GIT Sheet" का चुनाव किया गया है तो अगली स्क्रीन पर Purchaser का TIN संख्या को Select करना होगा।

(ख) यदि पूर्व में "Cancellation of Requisition Sheet" का चुनाव किया गया है तो अगली स्क्रीन पर Acknowledgement संख्या को Select करना होगा।

(v) पदाधिकारी यह जाँच कर लेंगे कि क्या व्यवसायी द्वारा Indemnity Bond एवं Required other documents अंचल में दाखिल कर दिया गया है, तदुपरान्त विकल्प Yes/No का चयन करेंगे। तत्पश्चात

(क) Recommended for Approval या Rejection को Select करेंगे। (ख) अपना Remarks अंकित करेंगे तत्पश्चात 'Submit' button को क्लिक करेंगे। (vi) इसके पश्चात आवश्यकतानुसार 'OK' अथवा 'Cancel' को क्लिक करेंगे। (vii) OK क्लिक करने पर Application approved successfully का मैसेज प्रदर्शित होगा। साथ ही Alert massege व्यवसायी के निबंधित मोबाईल संख्या एवं E-Mail ID पर चला जायेगा। शर्त्त तथा बंधेज (i) मात्र वैसे केन्द्रीय प्रपत्र F/C जो दिनांक 10.10.2015 (Dummy प्रपत्र C/F के निर्गमण प्रारंभ होने की तिथि) के पूर्व त्रुटिपूर्ण ऑनलाईन निर्गत हुए हैं, के रद्‌दीकरण की कार्रवाई की जायेगी। (ii) केन्द्रीय प्रपत्र C/F के रद्‌दीकरण के लिए केन्द्रीय बिक्री कर (निबंधन एवं आर्वत्त) नियमावली 1957 के नियम 12 के उप-नियम 2 में यथा प्रावधानित प्रतिभूतिबंध पत्र (Indemnity Bond) प्रपत्र 'G' में दाखिल करना अनिवार्य होगा।3 (cid:28)बहार गजट (असाधारण), 26 अ(cid:16)तूबर 2016 (iii)(क) एक बार में एक त्रैमास के लिए एक ही विक्रेता के Requisition Sheet के रद्‌दीकरण की प्रक्रिया की जायेगी। (ख) एक बार में एक त्रैमास के लिए एक ही Seller के Reconciliation/GIT Sheet के रद्‌दीकरण की प्रक्रिया की जायेगी। (ग) इस प्रकार यदि किसी व्यवसायी को एक से अधिक केन्द्रीय प्रपत्र रद्‌द करने हैं, तो एक प्रपत्र के रद्‌दीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर लेने के पश्चात ही दुसरे प्रपत्र को रद्‌द करने की प्रक्रिया आरंभ की जा सकेगी।

(iv) यह अधिसूचना दिनांक 10.11.2016 के प्रभाव से प्रवृत होगी तथा 09.02.2017 तक के लिए प्रवृत रहेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान-सचिव।

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ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 940%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 26 October 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-10-26.940/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-10-26.940.