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2606260626062606@,e0—श्री झकारी राम, तत्कालीन खनिज विकास पदाध्किारी, जिला खनन श्री झकारी राम, तत्कालीन खनिज विकास पदाध्किारी, जिला खनन 14 धरा-13;2द्ध सह-पठित कार्यालय, शेखपुरा के विरू( आर्थिक अपराध् इकाई थाना कांड सं0-01/2014 दिनांक 02.01.14 धरा-13;2द्ध सह-पठित कार्यालय, शेखपुरा के विरू( आर्थिक अपराध् इकाई थाना कांड सं0-01/2014 दिनांक 02
तहत प्राथमिकी दर्ज करने के उपरांत इनके पटना एवं शेखपुरा स्थित निवास धरा-13;1द्ध;ईद्ध भ्रष्टाचार निरोध् अध्निियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के उपरांत इनके पटना एवं शेखपुरा स्थित निवास धरा-13;1द्ध;ईद्ध भ्रष्टाचार निरोध् अध्निियम के
स्थान एवं अन्य ठिकानों की जाँच एवं तलाशी के क्रम में ज्ञात श्रोतों से अध्कि 1,67,53,446/-;एक करोड़ संड़सठ लाख स्थान एवं अन्य ठिकानों की जाँच एवं तलाशी के क्रम में ज्ञात श्रोतों से अध्कि 1,67,53,446/-;एक करोड़ संड़सठ लाख स्थान एवं अन्य ठिकानों की जाँच एवं तलाशी के क्रम में ज्ञात श्रोतों से अध्कि 1,67,53,446/-;एक करोड़ संड़सठ लाख
ा ठोस साक्ष्य उजागर हुआ, जो तीरपन हजार चार सौ छियालिसद्ध रू0 नाजायज तरीके से प्रत्यानुपातिक ध्नार्जन किये जाने का ठोस साक्ष्य उजागर हुआ, जो तीरपन हजार चार सौ छियालिसद्ध रू0 नाजायज तरीके से प्रत्यानुपातिक ध्नार्जन किये जाने क
गंभीर कदाचार की परिध् िमें आता है। उक्त कृत्य/कार्रवाई के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 298/एम0 दिनांक 27.01. गंभीर कदाचार की परिध् िमें आता है। उक्त कृत्य/कार्रवाई के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 298/एम0 दिनांक 27 गंभीर कदाचार की परिध् िमें आता है। उक्त कृत्य/कार्रवाई के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 298/एम0 दिनांक 27 14 द्वारा श्री झकारी राम तत्कालीन खनिज विकास पदाध्किारी, जिला खनन कार्यालय, शेखपुरा को तात्कालिक प्रभाव से 14 द्वारा श्री झकारी राम तत्कालीन खनिज विकास पदाध्किारी, जिला खनन कार्यालय, शेखपुरा को तात्कालिक प्रभाव से 14 द्वारा श्री झकारी राम तत्कालीन खनिज विकास पदाध्किारी, जिला खनन कार्यालय, शेखपुरा को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया।
श्री झकारी राम, तत्कालीन खनिज विकास पदाध्किारी, शेखपुरा ;सम्प्रति निलंबितद्ध के विरू( तथ्यों को छिपाकर श्री झकारी राम, तत्कालीन खनिज विकास पदाध्किारी, शेखपुरा ;सम्प्रति निलंबितद्ध के विरू( तथ्यों को छिपाकर श्री झकारी राम, तत्कालीन खनिज विकास पदाध्किारी, शेखपुरा ;सम्प्रति निलंबितद्ध के विरू( तथ्यों को छिपाकर गलत चल/अचल सम्पति प्रस्तुत करने, नाजायज तरीके से ध्नार्जन करने, गलत मंशा से पट्टाधरियों के पत्थर खनन पट्टा के गलत चल/अचल सम्पति प्रस्तुत करने, नाजायज तरीके से ध्नार्जन करने, गलत मंशा से पट्टाधरियों के पत्थर खनन पट्टा के गलत चल/अचल सम्पति प्रस्तुत करने, नाजायज तरीके से ध्नार्जन करने, गलत मंशा से पट्टाधरियों के पत्थर खनन पट्टा के
ं की सहायता कर सरकारी राजस्व की हानि पहुँचाने तथा आर्थिक अपराध् मामले में अवैध् उत्खनन करने में पट्टाधरियों की सहायता कर सरकारी राजस्व की हानि पहुँचाने तथा आर्थिक अपराध् मामले में अवैध् उत्खनन करने में पट्टाधरियो
इकाई, बिहार, पटना द्वारा जाँच एवं तलाशी में प्रत्यानुपातिक ध्नार्जन का ठोस साक्ष्य उजागर हुआ। यह कृत्य सरकारी सेवक इकाई, बिहार, पटना द्वारा जाँच एवं तलाशी में प्रत्यानुपातिक ध्नार्जन का ठोस साक्ष्य उजागर हुआ। यह कृत्य सरकारी सेवक इकाई, बिहार, पटना द्वारा जाँच एवं तलाशी में प्रत्यानुपातिक ध्नार्जन का ठोस साक्ष्य उजागर हुआ। यह कृत्य सरकारी सेवक के आचरण के सर्वथा प्रतिकूल है, जो गंभीर कदाचारिता की श्रेणी में आता है। के आचरण के सर्वथा प्रतिकूल है, जो गंभीर कदाचारिता की श्रेणी में आता है।
त पदाध्किारी के विरू( अन्तर्विष्ट आरोपों की जाँच के लिए ''बिहार सरकारी सेवक ;वर्गीकरण, नियंत्राण आरोपित पदाध्किारी के विरू( अन्तर्विष्ट आरोपों की जाँच के लिए ''बिहार सरकारी सेवक ;वर्गीकरण, नियंत्राण त पदाध्किारी के विरू( अन्तर्विष्ट आरोपों की जाँच के लिए ''बिहार सरकारी सेवक ;वर्गीकरण, नियंत्राण एवं अपीलद्ध नियमावली, 2005'' में अन्तर्निहित प्रावधनों के अन्तर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 932/एम0 दिनांक 03.03.14 एवं अपीलद्ध नियमावली, 2005'' में अन्तर्निहित प्रावधनों के अन्तर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 932/एम0 दिनांक 03 एवं अपीलद्ध नियमावली, 2005'' में अन्तर्निहित प्रावधनों के अन्तर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 932/एम0 दिनांक 03
ा गया। विभागीय कार्यवाही संचालन के दौरान ही आरोपित द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। विभागीय कार्यवाही संचालन के दौरान ही आरोपित द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिय 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 27 अ(cid:16)तूबर 2016 संचालन पदाध्किारी के पत्राांक 767/एम0 दिनांक 04.03.15 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोपित पदाध्किारी श्री झकारी राम, सेवानिवृत खनिज विकास पदाध्किारी के विरू( सभी आरोप प्रमाणित पाये जाने का अभिमत अंकित किया गया। प्रमाणित आरोपों के आधर पर विभागीय पत्राांक 1322/एम0 दिनांक 20.04.15 द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा की गयी।
आरोपित पदाध्किारी से की गयी द्वितीय कारण-पृच्छा का प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में प्रमाणित आरोपों के सम्यक समीक्षोपरांत श्री झकारी राम, तत्कालीन खनिज विकास पदाध्किारी, शेखपुरा ;सम्प्रति-सेवानिवृतद्ध की ''पूरी ;शत-प्रतिशतद्ध पेंशन राशि स्थायी तौर पर जब्त किये जाने'' का दंड अध्रिोपित किये जाने का निर्णय सक्षम अनुशासनिक प्राध्किार द्वारा लिया गया।
तदोपरांत प्रस्तावित दंड पर विभागीय पत्राांक 1783/एम0 दिनांक 26.05.15 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्राांक 1277 दिनांक 25.07.16 द्वारा प्रस्तावित विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है।
अतः प्रत्यानुपातिक ध्नार्जन एवं अन्य गंभीर कदाचार के उक्त प्रमाणित आरोपों के दृष्टिगत में सम्यक समीक्षोपरांत दोषी पाते हुए श्री झकारी राम, तत्कालीन खनिज विकास पदाध्किारी, शेखपुरा, ;सम्पति सेवानिवृत्तद्ध के विरू( सक्षम अनुशासनिक प्राध्किार ;माननीय मंत्राी महोदयद्ध द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43;एद्ध-सह-43;बीद्ध के अन्तर्गत ''पूरी पेंशन ;शत प्रतिशतद्ध राशि स्थायी तौर पर जब्त'' करने की शास्ति अध्रिोपित की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।
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